.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरीगेशन का उद्देश्य :-
- बागवानी एवं कृषि फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अपनाकर गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
- पौधों की जड़ों में ड्रिप सिंचाई के साथ ही उर्वरक एवं कीट-व्याधिनाशक रसायनों के प्रयोग से उर्वरक/ कीटनाशक रसायनों के प्रयोग में कमी लाना।
- ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाकर ऊंची-नीची एवं लवणीय भूमि में भी बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करना।
- पौधों की उम्र एवं आवश्यकता के अनुसार जल का प्रयोग करना।
- दिन-प्रतिदिन जल स्तर में हो रहे कमी के दृष्टिगत भूजल संचयन को बढ़ावा देना।
योजना के लाभार्थी/पात्रता :
- योजना का लाभ सभी वर्ग के कृषकों के लिए अनुमन्य है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक कृषक के पास स्वयं की भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध हों।
- योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी अनुमन्य।
- ऐसे लाभार्थियों /संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी /खेती करते हैं।
- एक लाभार्थी कृषक /संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 7 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।
- लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने के लिए सक्षम व सहमत हों।
आवेदन कैसे करें
- इच्छुक लाभार्थी कृषक किसान पारदर्शी येजना के पोर्टल www.upagriculture.com पर अपना पंजीकरण कराकर प्रथम आएं प्रथम पाएं के सिंद्धात पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
- पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- किसान के पहचान के लिए आधार कार्ड,
- भूमि की पहचान के लिए खतौनी
- एवं अनुदान की धनराशि के अन्तरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य है।
कवर किए गए जिले: -
अनुमन्य अनुदान (ड्रिप) के लिएु योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जिले आच्छादित हैं।
कार्यक्रम का नाम :-
- टपक (ड्रिप) सिंचाई
- स्प्रिंकलर सिंचाई
अनुमन्य अनुदान
अनुमन्य अनुदान (ड्रिप) के लिएु
अनुमन्य अनुदान
अनुमन्य अनुदान (ड्रिप) के लिएु
|
उप कार्यक्रम |
लेटरल |
फसल |
अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल यूनिट हेक्टेयर में |
भारत सरकार द्वारा |
अधिकतम अनुमन्य अनुदान |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
लघु सीमान्त कृषक 90 % |
अन्य कृषक |
|||||
|
टपक सिंचाई (ड्रिप) |
12*12 |
आम अन्य |
5 हेक्टेयर |
24889 |
22400 |
19911 |
|
10*10 |
आम , लीची , आंवला , अन्य |
5 हेक्टेयर |
26504 |
23854 |
21203 |
|
|
9*9 |
आम , लीची , आंवला , बेल बेर, अन्य |
5 हेक्टेयर |
27640 |
24876 |
22112 |
|
|
8*8 |
आम , लीची , आंवला , बेल बेर, अन्य |
5 हेक्टेयर |
29132 |
26219 |
23306 |
|
|
6*6 |
अमरूद , नींबू वर्गीय , आंवला , बेर] शरीफा , अनार , आडू , लोकाट , नाशपाती , आलूबुखारा , अंगूर , अन्य , |
5 हेक्टेयर |
35114 |
31603 |
28091 |
|
|
5*5 |
अमरुद , अनार , शरीफ़ा , आलूबुखारा , आडू नीबू, वर्गीय , नाशपाती , लोकाट , अंगूर , अन्य |
5 हेक्टेयर |
39864 |
35878 |
31891 |
|
|
4*4 |
अमरुद ,अनार,शरीफ़ा,आलूबुखारा, आडू , नीबू वर्गीय , नाशपाती , लोकाट ,अन्य , |
5 हेक्टेयर |
42046 |
37841 |
33637 |
|
|
3*3 |
अमरुद , अनार , शरीफ़ा , आलूबुखारा , आडू , नीबू वर्गीय , नाशपाती , लोकाट, अन्य |
5 हेक्टेयर |
48339 |
43505 |
38671 |
|
|
2.5*2.5 |
केला ,पपीता , ,अन्य |
5 हेक्टेयर |
69 07 5 |
62168 |
55260 |
|
|
2*2 |
केला , पपीता , औषधीय , सगंध , अलंकृत , अन्य , |
5 हेक्टेयर |
84109 |
75698 |
67287 |
|
|
1.5*1.5 |
केला , पपीता , औषधीय, सगंध , अलंकृत , अन्य , |
5 हेक्टेयर |
98443 |
88599 |
78754 |
|
|
2.5*0.6 |
तरबूज , खरबूज , कदू, सब्ज़ी वर्गीय , औषधीय , सगंध , अलंकृत , अन्य , |
5 हेक्टेयर |
72617 |
65355 |
58094 |
|
|
1.8*0.6 |
तरबूज , खरबूजा , कदू , सब्जी वर्गीय , औषधीय , सगंध , अलंकृत , अन्य . |
5 हेक्टेयर |
92689 |
83420 |
74151 |
|
|
1.2*0.6 |
गन्ना , आलू , टमाटर , बैंगन , भिन्डी, शिमला मिर्च , कददू वर्गीय सब्ज़ी , गोभी वर्गीय सब्ज़ी, फ्रेंचबीन , प्याज , लहसुन , मिर्च, गाज़र, मूली, ,औषधीय पौध, रजनीगंधा , ग्लैडियोलस , गेंदा, गुलाब , मेंथा , सूरजमुखी , ज्वार , बाजरा , मक्का , मूंगफली , अन्य . |
5 हेक्टेयर |
129073 |
116166 |
103258 |
|
-
अनुमन्य अनुदान (स्प्रिंकलर) हेतु
|
उप कार्यक्रम |
लेटरल दूरी /यंत्र प्रकार मीटर/ मि.मी |
फसल |
ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल (हेक्टेयर यूनिट में) | भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत प्रति हेक्टेयर |
अधिकतम अनुमन्य अनुदान प्रति हेक्टेयर (में ०रू) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| लघु सीमान्त कृषक 90 % | अन्य कृषक 80 % |
|||||
| पोर्टेबल स्प्रिंकलर |
63 |
मटर, हरी पतेदार सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, मक्का, बाजरा, चना, तिल, मुंगफली, मसूर, अरहर ,अन्य |
5 हेक्टेयर
|
22473 |
20226 |
17978 |
|
75 |
5 हेक्टेयर |
25186 |
22667 |
20149 |
||
|
90 |
5 हेक्टेयर |
16232 |
14609 |
12986 |
||
|
माइक्रो स्प्रिंकलर |
5*5 मीटर |
मटर, हरी पतेदार सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, चना, तिल, मुंगफली, मसूर अन्य. |
5 हेक्टेयर |
67772 |
60995 |
54218 |
|
3*3 मीटर |
5 हेक्टेयर |
77304 |
69574 |
61843 |
||
|
मिनी स्प्रिंकलर सिचाई |
10*10 मीटर |
मटर, हरी पतेदार सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, तिल, मुंगफली, मसूर ,अन्य |
5 हेक्टेयर |
97994 |
88195 |
78395 |
|
8*8 मीटर |
5 हेक्टेयर |
108132 |
97319 |
86506 |
||
|
सेमी परमानेंट स्प्रिंकलर |
|
मटर, हरी पतेदार सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, तिल, मुंगफली, मसूर, अरहर , अन्य |
5 हेक्टेयर
|
42098 |
37888 |
33678 |
|
(लार्ज वॉल्यूम) रेनगन |
63 |
गन्ना, मटर, हरी पतेदार सब्जी, प्याज, लहसुन, आलू, अलसी, सरसों, तोरई, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, तिल, मुंगफली, मसूर, अरहर अन्य |
5 हेक्टेयर |
32983 |
29685 |
26386 |
|
75 mm |
5 हेक्टेयर |
39690 |
35721 |
31752 |
||
|
90 mm |
5 हेक्टेयर |
21780 |
19602 |
17424 |
||
| अनुमन्य क्षेत्रफल |
|
| निर्माता फर्मों का चयन |
|
| अनुदान भुगतान : |
|
| पंजीकृत/इम्पैनेल्ड निर्माता फर्म :- |
|
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| Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
|---|---|---|---|
Comments
Modi Yogi zindabad
Modi Yogi zindabad
Jharkhand rajya me pradhanmantri krisi sinchai yojna garib kisan ko kyo nahi mil raha hain
Boring
Boring
Mujhe sichai ke lie boring ka jarurat hai
Mujhe boring ka jarurat hai pani ka bahut kami hai
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