बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Sat, 01/08/2026 - 15:39
बिहार CM
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बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना
हाइलाइट
  • ₹5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।
  • ₹5 लाख का फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम बीमा।
  • बीमा प्रीमियम का 80% बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • पत्रकार को केवल 20% प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
योजना का सारांश
योजना का नाम
बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना
कार्यान्वयन विभागसूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी), बिहार सरकार
लाभ
₹5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ₹5 लाख का फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम बीमा, कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा तथा प्रीमियम का 80% सरकार द्वारा वहन
लाभार्थी
बिहार के पात्र मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार
बीमा कवरेजपत्रकार, जीवनसाथी तथा अधिकतम दो आश्रित बच्चे (योजना की शर्तों के अधीन)
सब्सक्रिप्शन
योजना से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें।
आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन/ऑफलाइन

योजना का परिचय: संक्षिप्त विवरण

कार्यरत पत्रकारों को वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने वर्ष 2014 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना शुरू की। इस योजना के तहत पात्र मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ₹5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा ₹5 लाख का फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम बीमा प्रदान किया जाता है, जिससे दुर्घटनावश मृत्यु, स्थायी विकलांगता तथा अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बीमा प्रीमियम का 80% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि पत्रकार को केवल 20% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इससे व्यापक बीमा सुरक्षा किफायती बनती है। स्वास्थ्य बीमा का लाभ पत्रकार के पात्र परिवार के सदस्यों, जिनमें जीवनसाथी तथा अधिकतम दो आश्रित बच्चे शामिल हैं, को भी निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

यह योजना समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी तथा समूह फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी के माध्यम से संचालित की जाती है। बीमा कंपनी का चयन प्रत्येक वर्ष प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है तथा पॉलिसी सबसे कम पात्र बोलीदाता को प्रदान की जाती है। इसलिए प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में प्रीमियम राशि अलग-अलग हो सकती है। पात्र पत्रकारों को निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है तथा आवेदन पत्र का प्रिंट, अपने 20% प्रीमियम अंशदान का डिमांड ड्राफ्ट एवं आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पास जमा करने होते हैं।

योजना के लाभ

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत पात्र पत्रकारों एवं उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • बीमा पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में बीमित पत्रकार को ₹5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है.
  • बीमित पत्रकार, उनके जीवनसाथी तथा अधिकतम दो पात्र आश्रित बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के लिए ₹5 लाख का समूह फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम बीमा प्रदान किया जाता है.
  • समूह मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है.
  • यदि उपचार किसी गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में कराया जाता है, तो बीमा पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार पात्र चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है.
  • बीमा प्रीमियम का 80% बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि पात्र पत्रकार को केवल 20% प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जिससे बीमा सुरक्षा किफायती बनती है.
  • यह योजना समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा समूह फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम बीमा के माध्यम से संचालित की जाती है। बीमा कंपनी का चयन प्रत्येक वर्ष प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है.
  • पात्र पत्रकार निर्धारित नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करके तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रीमियम में अपना अंश जमा करके प्रत्येक वर्ष अपनी बीमा सुरक्षा का नवीनीकरण करा सकते हैं.

पात्रता मानदंड

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक बिहार में पत्रकार के रूप में कार्यरत होना चाहिए।
  • आवेदक मान्यता प्राप्त पत्रकार अथवा पात्र गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 21 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक ने कम से कम 10वीं कक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  • आवेदक के पास पत्रकारिता का कम से कम पाँच वर्ष का निरंतर अनुभव होना चाहिए।
  • आवेदक को आवेदन के साथ सभी निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर बीमा प्रीमियम में अपना निर्धारित अंश जमा करना होगा।
  • योजना के अंतर्गत नामांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन एवं अनुमोदन के अधीन होगा।

पात्र मीडिया संगठन

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्र मीडिया संगठनों से जुड़े पत्रकार, निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मीडिया संगठन
पात्रता की शर्त
बिहार के बाहर प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाएँ
आरएनआई द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 1 लाख प्रतियों का प्रसार होना चाहिए।
बिहार के भीतर प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाएँ
आरएनआई द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 10,000 प्रतियों का प्रसार होना चाहिए।
फीचर/समाचार एजेंसियाँ
न्यूनतम 25,000 प्रतियों का प्रसार होना चाहिए अथवा कम से कम 10 भुगतान करने वाले दैनिक ग्राहकों को समाचार सेवा प्रदान करनी चाहिए।
निजी टेलीविजन समाचार चैनल
बिहार के कम से कम 20 जिलों में समाचार संकलन एवं प्रसारण का नेटवर्क होना चाहिए।
सामग्री संबंधी आवश्यकता
प्रकाशन अथवा प्रसारण की कुल सामग्री का कम से कम 50% भाग समाचार अथवा समाचार टिप्पणी का होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
  • हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आधार कार्ड
  • बिहार निवास का प्रमाण
  • वैध पत्रकार पहचान पत्र
  • मान्यता प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए)
  • नियोक्ता का प्रमाण पत्र (गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए)
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • कम से कम पाँच वर्ष के पत्रकारिता अनुभव का दस्तावेजी प्रमाण
  • प्रीमियम भुगतान का प्रमाण
  • पात्र परिवार के सदस्यों (जीवनसाथी एवं आश्रित बच्चों, यदि लागू हो) के दस्तावेज
  • सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

  • चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
    • Service Online Bihar Portal पर जाएँ और बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के आवेदन पृष्ठ को खोलें।
  • चरण 2: पंजीकरण/लॉगिन करें
    • नए उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें।
    • प्राप्त ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर का सत्यापन करें।
    • पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने पंजीकृत लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • चरण 3: आवेदन पत्र भरें
  • निम्नलिखित आवश्यक जानकारी प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा करें:
    • व्यक्तिगत विवरण
    • निवास संबंधी विवरण
    • रोजगार संबंधी विवरण
    • मान्यता संबंधी विवरण (यदि लागू हो)
    • शैक्षणिक योग्यता
    • पत्रकारिता का अनुभव
    • मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले पात्र परिवार के सदस्यों का विवरण
  • चरण 4: दस्तावेज़ अपलोड करें
    • सभी निर्धारित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  • चरण 5: आवेदन का पूर्वावलोकन करें
    • आवेदन पत्र में दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जाँचें। यदि किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो, तो अंतिम सबमिशन से पहले विवरण में सुधार कर लें।
  • चरण 6: आवेदन जमा करें
    • सभी विवरणों का सत्यापन करने के बाद आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
  • चरण 7: आवेदन डाउनलोड एवं प्रिंट करें
    • जमा किए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड करें तथा भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
  • चरण 8: प्रीमियम का भुगतान करें
    • बीमा प्रीमियम में अपना निर्धारित 20% अंश निर्धारित भुगतान माध्यम से जमा करें तथा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करें।

ऑफलाइन

  • चरण 1: बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014 का निर्धारित आवेदन पत्र सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें अथवा संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें। आवेदन पत्र की तीन प्रतियाँ भरनी होंगी।
  • चरण 2: आवेदन पत्र में मीडिया संगठन, व्यक्तिगत विवरण, पत्रकारिता अनुभव, आश्रित परिवार के सदस्यों, नामांकित व्यक्ति तथा प्रीमियम अंशदान से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र के साथ सभी निर्धारित सहायक दस्तावेज संलग्न करें।
  • चरण 3: आवेदन पत्र का सत्यापन एवं अनुशंसा संबंधित संपादक, स्थानीय संपादक, नियोक्ता अथवा ब्यूरो प्रमुख (जैसा लागू हो) से कराएँ।
  • चरण 4: पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों तथा निर्धारित प्रीमियम अंशदान के विवरण सहित संबंधित जिले के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी (डीपीआरओ) के पास जमा करें।
  • चरण 5: जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे तथा पात्र पाए जाने पर उसे अनुशंसा सहित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भेजेंगे।
  • चरण 6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आवेदन को बीमा स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित बीमा कंपनी को अग्रेषित करेगा।
  • यह संस्करण पूरी तरह से आधिकारिक आवेदन पत्र पर आधारित है तथा इसमें अलग से दी गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के निर्देश शामिल नहीं किए गए हैं।

नवीनीकरण प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए बीमा पॉलिसी का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

पॉलिसी का नवीनीकरण कराने के लिए:

  • ServiceOnline Bihar Portal पर जाएँ अथवा आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
  • अपने पंजीकृत लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • Renewal (नवीनीकरण) विकल्प का चयन करें।
  • यदि आवश्यक हो, तो अपने विवरण अपडेट करें।
  • यदि लागू हो, तो निर्धारित दस्तावेज अपलोड करें।
  • बीमा प्रीमियम में अपना 20% अंश जमा करें।
  • सभी विवरणों का सत्यापन करें और नवीनीकरण आवेदन जमा करें।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए पावती की एक प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

लगातार बीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवेदकों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

बीमा दावा प्रक्रिया

यदि किसी बीमित पत्रकार अथवा उसके पात्र परिवार के सदस्य को अस्पताल में भर्ती होना पड़े या बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली कोई दुर्घटना हो जाए, तो बीमा पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

दावे का निपटान, जहाँ लागू हो, सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस सुविधा अथवा प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के माध्यम से किया जा सकता है।

कैशलेस दावा प्रक्रिया

कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • बीमा नेटवर्क के अंतर्गत सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पताल में जाएँ।
  • पत्रकार बीमा कार्ड अथवा पॉलिसी का विवरण वैध पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
  • अस्पताल लाभार्थी के विवरण का सत्यापन करेगा तथा बीमा कंपनी से उपचार की अनुमति प्राप्त करेगा।
  • स्वीकृति मिलने के बाद बीमित व्यक्ति पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पात्र चिकित्सा व्ययों के लिए कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकता है।
  • जो व्यय अथवा शुल्क पॉलिसी के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हैं, उनका भुगतान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।

प्रतिपूर्ति (Reimbursement) दावा प्रक्रिया

यदि उपचार ऐसे अस्पताल में कराया जाता है जहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बीमित व्यक्ति प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है।

दावेदार को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

  • निर्धारित समय-सीमा के भीतर बीमा कंपनी को उपचार की सूचना दें।
  • दावा प्रपत्र (Claim Form) भरें।
  • सभी मूल चिकित्सा बिल, डॉक्टर के पर्चे, डिस्चार्ज सारांश, जाँच रिपोर्ट तथा अन्य सहायक दस्तावेज जमा करें।
  • दावा निपटान के लिए बीमा कंपनी द्वारा माँगे गए अन्य अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करें।

जमा किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बीमा पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार दावे का निपटान किया जाएगा।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा प्रक्रिया

यदि बीमित पत्रकार की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो नामांकित व्यक्ति अथवा दावेदार को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा।

दावे की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

  • विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र।
  • बीमा पॉलिसी अथवा बीमा कार्ड की प्रति।
  • आधार कार्ड अथवा अन्य वैध पहचान प्रमाण।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में)।
  • एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा पुलिस रिपोर्ट, जहाँ लागू हो।
  • सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (स्थायी विकलांगता की स्थिति में)।
  • दावेदार अथवा नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते का विवरण।
  • दावे के सत्यापन के लिए बीमा कंपनी द्वारा माँगा गया कोई अन्य दस्तावेज।

दस्तावेजों का सफलतापूर्वक सत्यापन होने के बाद, बीमा पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत दावा राशि जारी कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण शर्तें

  • बीमा कवरेज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किए गए सत्यापन एवं अनुमोदन के अधीन होगा।
  • आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई सभी जानकारी एवं दस्तावेज सही एवं वास्तविक हों।
  • किसी भी प्रकार की गलत जानकारी अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा बीमा लाभ रद्द किए जा सकते हैं।
  • लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए बीमा पॉलिसी का निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
  • बीमा पॉलिसी में निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • यदि आवश्यक हो, तो दावा सत्यापन के दौरान बीमा कंपनी अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकती है।
  • दावों का निपटान बीमा पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

संबंधित लिंक

संपर्क विवरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह बिहार सरकार की एक बीमा योजना है, जिसके तहत पात्र पत्रकारों को ₹5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और ₹5 लाख का फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम बीमा प्रदान किया जाता है।
 

योजना के अंतर्गत ₹5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और ₹5 लाख का फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम बीमा मिलता है।
 

बीमा प्रीमियम का 80% बिहार सरकार वहन करती है, जबकि पात्र पत्रकार को केवल 20% प्रीमियम जमा करना होता है।
 

मेडिक्लेम बीमा का लाभ पत्रकार, उनके जीवनसाथी तथा अधिकतम दो पात्र आश्रित बच्चों को योजना की शर्तों के अनुसार मिलता है।
 

हाँ। योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।
 

बिहार के पात्र मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
 

आवेदन ऑनलाइन ServiceOnline Bihar Portal के माध्यम से या ऑफलाइन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी (DPRO) के कार्यालय में किया जा सकता है।
 

हाँ। योजना का लाभ जारी रखने के लिए बीमा पॉलिसी का प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

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