छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना  लोगो
हाइलाइट
  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर को उनकी कार्य ट्रेड के प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को उनकी रूचि अनुसार विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • प्रशिक्षण अवधि के दौरान मानदेय भुगतान किया जायेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना।
लाभार्थी राज्य के मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका
  • लोक सेवा केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यालय द्वारा।

योजना के बारे में

  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना का संचालन किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • निर्माण श्रमिकों का मंडल मं पंजीयन होना आवश्यक।
    • आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों को सक्षम बनाना है ताकि उन्हें उनके काम में अधिक नया निपुणता और अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें।
  • इस योजना के माध्यम से, स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाले कौशल विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।
  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर को उनकी कार्य ट्रेड के प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को उनकी रूचि अनुसार विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • प्रशिक्षण अवधि के दौरान मानदेय भुगतान किया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के खाते में राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा करवाई जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • लोक सेवा केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यालय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर को उनकी कार्य ट्रेड के प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
    • पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को उनकी रूचि अनुसार विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • प्रशिक्षण अवधि के दौरान मानदेय भुगतान किया जायेगा।

पात्रता

  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • निर्माण श्रमिकों का मंडल मं पंजीयन होना आवश्यक।
    • आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • पंजीयन कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं किसी भी लोक सेवा केंद्र अथवा श्रम श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

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