मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Mohan Yadav CM Madhya Pradesh
Scheme Open
Madhya Pradesh Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Logo.
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत लाभार्थी को 5 पशु या उससे अधिक की डेयरी परियोजना लगाने पर निम्नलखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • लाभार्थी अधिकतम 10,00,000/- रूपये तक की डेयरी परियोजना की शुरुआत कर सकता है।
    • परियोजना की कुल लागत का निम्नलिखित हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्जिन मनी स्वरुप लाभार्थी को दिया जायेगा :-
      • सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 1,50,000/- रूपये।
      • अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु कुल लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 2,00,000/- रूपये।
    • डेयरी परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत लाभार्थी बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
    • बैंक ऋण पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 वर्ष तक 5 प्रतिशत की ब्याज दर या अधिकतम 25,000/- प्रति वर्ष का भुगतान बैंक को किया जायेगा।
    • 5 प्रतिशत से ऊपर की ब्याज दर होने पर शेष ब्याज दर की राशि लाभार्थी को अदा करनी होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी हेल्पलाइन नम्बर :- 0755-2772262.
  • मध्य प्रदेश संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].

योजना का अवलोकन

योजना का नाम मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना।
आरम्भ तिथि 01-07-2016.
लाभ दुधारू पशु की डेयरी लगाने पर आर्थिक अनुदान।
लाभार्थी मध्य प्रदेश के सीमान्त एवं लघु कृषक।
नोडल विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • मध्य प्रदेश में बहुत से निवासी कृषि कार्य या पशुपालन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते है।
  • अपनी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वो अपने रोज़गार में बढ़ौतरी कर पाने में असमर्थ रहते है।
  • इसी के मद्देनज़र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की शुरुआत की गयी है।
  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का शुभारम्भ 01-07-2016 को किया गया था।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में दूध के उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश के निवासियों को रोज़गार के अवसर पैदा करना है।
  • योजना के सञ्चालन की समस्त ज़िम्मेदारी डेयरी एवं पशुपालन संचालनालय की है।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत 10,00,000/- रूपये तक की पशुपालन परियोजना लगाने पर आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।
  • लाभार्थी को आर्थिक अनुदान के लिए न्यूनतम 5 या उससे अधिक दुधारू पशु की परियोजना को लगाना होगा।
  • सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को सरकार द्वारा परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 1,50,000/- रूपये तक का आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।
  • वहीँ अनुसूचित जाति/ जनजाति के लाभार्थियों को परियोजना की कुल लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतक 2,00,000/- रूपये तक का आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।
  • लाभार्थी परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत बैंक ऋण के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है।
  • बैंक ऋण की 5 प्रतिशत तक की ब्याज दर या अधिकतम 25,000/- रूपये प्रति वर्ष आगामी 7 वर्षो तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में बैंक को अदा की जाएगी।
  • 5 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर होने पर शेष ब्याज दर की धनराशि लाभार्थी को अदा करनी होगी।
  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास 1 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
  • मध्य प्रदेश के सभी सीमान्त एवं लघु कृषक आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का लाभ उठा सकते है।
  • पात्र लाभार्थी 5 दुधारू या उससे अधिक की डेयरी परियोजना लगाने और उस पर आर्थिक अनुदान प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत लाभार्थी को 5 पशु या उससे अधिक की डेयरी परियोजना लगाने पर निम्नलखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • लाभार्थी अधिकतम 10,00,000/- रूपये तक की डेयरी परियोजना की शुरुआत कर सकता है।
    • परियोजना की कुल लागत का निम्नलिखित हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्जिन मनी स्वरुप लाभार्थी को दिया जायेगा :-
      • सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 1,50,000/- रूपये।
      • अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु कुल लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 2,00,000/- रूपये।
    • डेयरी परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत लाभार्थी बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
    • बैंक ऋण पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 वर्ष तक 5 प्रतिशत की ब्याज दर या अधिकतम 25,000/- प्रति वर्ष का भुगतान बैंक को किया जायेगा।
    • 5 प्रतिशत से ऊपर की ब्याज दर होने पर शेष ब्याज दर की राशि लाभार्थी को अदा करनी होगी।

Madhya Pradesh Acharya Vidhyasagar Gau Samavardhan Yojana Information

पात्रता

  • लाभार्थी मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी सीमान्त एवं लघु कृषक/ किसान होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • लाभार्थी मध्य प्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत हो।
  • लाभार्थी 5 दुधारू पशु या उससे अधिक की डेयरी परियोजना लगाने का इच्छुक हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण।
    • समग्र आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • मतदाता पहचान पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • जमीन से सम्बंधित दस्तावेज़।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव।

आवेदन की प्रक्रिया

  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का लाभ आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों से निःशुल्क लिया जा सकता है :-
    • ग्राम सभा।
    • जनपद पंचायत।
    • पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय।
    • पशुपालन विभाग।
  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को उसे अच्छे से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ मांगे गए समस्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
  • उसके बाद मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से लाभार्थी ने उसे लिया था।
  • प्रारंभिक जांच में लाभार्थी की जमीन का सत्यापन पटवारी द्वारा कर रिपोर्ट लगाई जाएगी।
  • उसके पश्चात सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच कर अपना अनमोदन दिया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को उसके बाद ग्राम पंचायत के अनमोदन के लिए प्रेषित किया जायेगा।
  • ग्राम पंचायत की अनुमति के बाद कृषि स्थायी समिति द्वारा मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के आवेदन पत्र पर अपनी स्वीकृति देते हुवे आवेदन पत्र को बैंक को ऋण हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
  • बैंक द्वारा अपनी प्रक्रिया को पूरा कर लाभार्थी के खाते में मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत कुल लागत की 75 प्रतिशत धनराशि ऋण स्वरुप लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी हेल्पलाइन नम्बर :- 0755-2772262.
  • मध्य प्रदेश संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
  • संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी, मध्य प्रदेश सरकार,
    कामधेनु भवन, वैशाली नगर,
    कोटरा, सुल्तानाबाद,
    भोपाल - 462003.

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टिप्पणियाँ

Mujhe gau palan ke liye loan…

टिप्पणी

Mujhe gau palan ke liye loan chahiye

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टिप्पणी

Cow farming and dairy farm

In reply to by Shubham Rajput (सत्यापित नहीं)

Baffalo farming ke liye kya…

टिप्पणी

Baffalo farming ke liye kya process hai

murgi palan

टिप्पणी

murgi palan

Cow ko purchase krne ke liye loan

टिप्पणी

Total process kya h

गो सबर्धन योजना

टिप्पणी

श्री मन जी इनके टारगेट कब तक आयेंगे बैंक बलो ने
लेटर बना के दिया है

आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के संबंध में !

(कोई विषय नहीं)

gopalan ke liye

आपका नाम
mohit
टिप्पणी

gopalan ke liye

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आपका नाम
Vikas Patidar
टिप्पणी

सर मुझे डेयरी फार्म करना है या उसके लिए मुझे 30 लाख तक का लोन चाहिए वह लोन मुझे कहा से या केसे मिल सकता है

Gua palan

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Sarju Prasad patel
टिप्पणी

Sarju

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Manoj patidar
टिप्पणी

Mujhe Aacharya Vidyasagar ka loan karvana hai kaise hoga online site nahin khul rahi hai Bank mujhe dene ke liye taiyar hai

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कृष्ण कुमार झारिया
टिप्पणी

अचार विद्यासागर गोसोवर्धन योजना

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