हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
Scheme Open
हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लोगो
हाइलाइट
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2590082
    • 0172-2560075
    • 0172-2570021
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
नोडल विभाग शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • यह योजना 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों
    पर काबिज व्यक्तियों को मालिकाना हक़ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • नगरपालिकाओं की भूमि जो तहबाजारी/दुकान/मकान पर है जो किराये/लीज/लाइसेंस शुल्क/तहबाजारी दिनांक 31.12.2020 पर 20 वर्ष
    या उससे अधिक अवधि से व्यक्ति/संस्था के कब्जे में है इस नीति के तहत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
    • दुकान या मकान पर 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या इससे अधिक समय का कब्ज़ा होना चाहिए।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
  • पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत पर काबिज़ व्यक्तियों को मिलेगा लाभ।
  • कब्जाधारी को मालिकाना हक लेने के लिए कलेक्टर रेट से कम कीमत चुकानी होगी।
  • योजना के अंतर्गत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।

पात्रता

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
    • मकान अथवा दुकान पर 20 साल या इससे अधिक समय हेतु कब्ज़ा होना अनिवार्य होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • परिवार पहचान पत्र।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • किराये का समझौता पत्र।
    • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
    • फायर एनओसी।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर ।
    • बिजली का बिल।
    • पानी का बिल ।
    • किराये की रसीद ।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल  द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2590082
    • 0172-2560075
    • 0172-2570021
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा पता :-
    बे नंबर 11-14, सेक्टर -4,
    पंचकुला 134112

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!

यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

टिप्पणियाँ

sawamitav yojana

आपका नाम
mahesh
टिप्पणी

नमस्ते जी
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना का ऑनलाइन पोर्टल काफी समय से बन्द हैं. मुझे 20 साल से ज्यादा समय हो गया shop को रेंट पर लिये हुए उसका मैं मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना स्कीम के तहत मैं मालिकाना हक पाने के लिये मैं eligible हूँ. लेकिन मैं उसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिये portal बन्द है काफ़ी समय से कृपया करके portal को open करने का कष्ट करें आपकी अति कृपया होगी धन्यवाद

स्वामित्व पैसे जमा करवाने के बाद रजिस्ट्री का इंतजार

आपका नाम
sajjan kumar
टिप्पणी

माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामित्व योजना के तहत महेंद्रनगर पालिका में 2 साल पहले पैसे जमा करवाने के बाद आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है वह काफी बार हम अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन हमें आज तक कोई संतोष में जवाब नहीं मिला है कृपया करके हमारी रजिस्ट्री करवा कर हमें इनका मालिक बन जाए तथा हमारा किराए बंद करवा जाए

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन