प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Wed, 10/06/2026 - 11:28
केन्द्रीय सरकार CM
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हाइलाइट
  • निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन।
  • एलपीजी कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता।
  • पात्र एलपीजी रिफिल पर ₹300 की सब्सिडी।
  • अधिकतम 4 एलपीजी सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी का लाभ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन नम्बर :- 1906.
  • प्रधानमंत्री उज्जवला योजना टोल फ्री नम्बर :- 18002333555.
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 18002666696.
योजना का अवलोकन
योजना का नामप्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
शुरू होने का वर्ष2016
लाभ
  • निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन।
  • प्रत्येक वर्ष पहली 4 गैस रिफिल पर ₹300 की सब्सिडी।
लाभार्थीपात्र गरीब परिवारों की वयस्क महिलाएं।
नोडल विभागपेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे लोकप्रिय सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 1 मई 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य लकड़ी, कोयला, फसल अवशेष और गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है। इस निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे उनके परिवारों को घर के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से सुरक्षा मिलती है और सुरक्षित एवं स्वस्थ खाना पकाने का वातावरण सुनिश्चित होता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 5 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 करोड़ लाभार्थियों तक कर दिया गया। स्वच्छ ईंधन के लाभ को और अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 शुरू की गई, जिसके तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया। इस चरण में प्रवासी परिवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया, जिससे वे पारंपरिक निवास प्रमाण पत्र के बिना भी एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकें। वर्तमान में पात्र लाभार्थी आधिकारिक PMUY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सहायता के लिए अपने निकटतम एलपीजी वितरक से संपर्क कर सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहलों में से एक बन गई है। सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इस उपलब्धि ने ग्रामीण भारत में एलपीजी की पहुंच को काफी बढ़ाया है तथा महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया है। इस योजना ने उन महिलाओं का बोझ भी कम किया है जिन्हें पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधन जुटाने में काफी समय लगाना पड़ता था।

भारत सरकार लगातार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दायरे का विस्तार कर रही है ताकि स्वच्छ ईंधन का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंच सके। सितंबर 2025 में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 25 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी। यह निर्णय लंबित आवेदनों का निपटारा करने और देशभर में एलपीजी की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। इस विस्तार के बाद विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में रहने वाली अधिक पात्र महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और रिफिल लाभों की जानकारी प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को यह जानना चाहिए कि योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को एलपीजी रिफिल पर सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, पात्र PMUY लाभार्थियों को प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी प्रदान की जाती है। पहले यह सब्सिडी एक वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडरों तक उपलब्ध थी, जिसे बाद में घटाकर 9 सब्सिडी वाले रिफिल तक सीमित कर दिया गया था।

7 जून 2026 को घोषित नवीनतम एलपीजी सब्सिडी अपडेट के अनुसार, अब पात्र लाभार्थी अधिकतम 4 एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक रिफिल पर ₹300 की सब्सिडी मिलने के कारण एक PMUY लाभार्थी को एक वर्ष में अधिकतम ₹1,200 तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। सब्सिडी की राशि सामान्यतः पात्र रिफिल खरीदने के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपना आधार, बैंक खाता और एलपीजी उपभोक्ता विवरण अद्यतन रखना चाहिए।

यदि आप नया एलपीजी कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता शर्तें और नवीनतम सब्सिडी नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस लेख में आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, नवीनतम सब्सिडी बदलाव तथा योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अपडेट की पूरी जानकारी मिलेगी।

PM Ujjwala Yojana Details

योजना के लाभ

  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र महिला लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
  • 14.2 किलोग्राम एलपीजी कनेक्शन के लिए ₹1,600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • 5 किलोग्राम एलपीजी कनेक्शन के लिए ₹1,150 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह वित्तीय सहायता सिलेंडर सुरक्षा जमा राशि, प्रेशर रेगुलेटर, एलपीजी होज पाइप, उपभोक्ता कार्ड तथा स्थापना शुल्क की लागत को कवर करती है।
  • उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों को कनेक्शन जारी होने के समय पहला एलपीजी रिफिल और एक हॉटप्लेट (चूल्हा) भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
  • पात्र PMUY उपभोक्ताओं को प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर रिफिल पर ₹300 की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • नवीनतम सब्सिडी व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी अधिकतम 4 एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • एक लाभार्थी को एक वर्ष में अधिकतम ₹1,200 तक की सब्सिडी (4 रिफिल × ₹300 प्रति रिफिल) प्राप्त हो सकती है।
  • सब्सिडी की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • एलपीजी कनेक्शन महिला लाभार्थियों के नाम पर जारी किया जाता है, जिससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ता है।
  • उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत आवेदन करने वाले प्रवासी परिवार स्व-घोषणा पत्र के माध्यम से सरल दस्तावेजी प्रक्रिया अपनाकर एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
  • यह योजना घर के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने, महिलाओं और बच्चों को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने तथा स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक है।
  • PMUY ने महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके तथा पारंपरिक ईंधन जुटाने में लगने वाले समय को कम करके उन्हें सशक्त बनाया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण

विवरण14.2 किलोग्राम सिलेंडर5 किलोग्राम सिलेंडर
सिलेंडर सुरक्षा जमा राशि₹1,250₹800
प्रेशर रेगुलेटर सुरक्षा जमा राशि₹150₹150
एलपीजी होज पाइप₹100₹100
घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड₹25₹25
स्थापना शुल्क₹75₹75
कुल वित्तीय सहायता₹1,600₹1,150

पात्रताएं

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है तथा वह योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थी श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होनी चाहिए।

  • आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक भारत में निवास करने वाली भारतीय नागरिक होनी चाहिए।
  • एलपीजी कनेक्शन केवल पात्र महिला आवेदक के नाम पर ही जारी किया जाता है।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर किसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी का घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • जिन परिवारों के पास पहले से घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है, वे सब्सिडी वाले एलपीजी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आवेदक निम्नलिखित पात्र लाभार्थी श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होनी चाहिए:
    • अनुसूचित जाति परिवार।
    • अनुसूचित जनजाति परिवार।
    • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी।
    • अंत्योदय अन्न योजना के परिवार।
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवार।
    • वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवार।
    • चाय बागान एवं पूर्व चाय बागान जनजाति समुदाय के परिवार।
    • नदी द्वीपों में रहने वाले परिवार।
    • सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना के अंतर्गत चिन्हित परिवार।
    • निर्धारित 14-सूत्रीय घोषणा के अंतर्गत आने वाले अन्य गरीब परिवार।

अन्य गरीब परिवार श्रेणी के लिए अतिरिक्त शर्तें

निर्धारित 14-सूत्रीय घोषणा के आधार पर "अन्य गरीब परिवार" श्रेणी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति या स्थिति नहीं होनी चाहिए:

  • दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहन या मोटर चालित मछली पकड़ने की नाव।
  • यंत्रीकृत तिपहिया या चारपहिया कृषि उपकरण।
  • ₹50,000 से अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड।
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत हो।
  • परिवार का कोई भी सदस्य प्रतिमाह ₹10,000 से अधिक आय अर्जित करता हो।
  • सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि व्यवसाय संचालित करने वाला परिवार।
  • आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाला परिवार।
  • पक्की दीवारों और पक्की छत वाला तीन या अधिक कमरों का मकान।
  • परिवार में रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) उपलब्ध हो।
  • लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन हो।
  • कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि।
  • दो या अधिक फसल सीजन के लिए उपयोग की जाने वाली 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि।
  • कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि।

प्रवासी परिवारों के लिए पात्रता

  • प्रवासी परिवार उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत निर्धारित स्व-घोषणा पत्र जमा करके आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवासी आवेदकों को राशन कार्ड या पारंपरिक निवास प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • पात्र प्रवासी परिवारों के लिए स्व-घोषणा पत्र को निवास प्रमाण और परिवार की संरचना के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी किया गया एलपीजी कनेक्शन केवल घरेलू खाना पकाने के उद्देश्य से उपयोग के लिए है तथा यह संबंधित तेल विपणन कंपनी द्वारा सत्यापन के अधीन रहता है। यदि कोई आवेदक गलत घोषणा करता है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है, तो उसका एलपीजी कनेक्शन रद्द किया जा सकता है तथा योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों की वसूली भी की जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग पहचान सत्यापन, पते के सत्यापन, परिवार के सदस्यों के सत्यापन तथा बैंक खाते के प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है।

  • विधिवत भरा हुआ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवाईसी आवेदन पत्र।
  • आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक खाते का विवरण तथा पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या रद्द किए गए चेक की प्रति, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड अंकित हो।
  • राशन कार्ड या परिवार के सदस्यों के एक ही घर में निवास करने की पुष्टि करने वाला राज्य सरकार द्वारा मान्य कोई अन्य दस्तावेज।
  • परिवार के रिकॉर्ड में दर्ज सभी वयस्क सदस्यों के आधार विवरण।
  • श्रेणी-विशिष्ट सहायक दस्तावेज, यदि लागू हों।
  • यदि आवेदन "अन्य गरीब परिवार" श्रेणी के अंतर्गत किया जा रहा है, तो 14-सूत्रीय घोषणा पत्र।
  • उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रवासी आवेदकों के लिए स्व-घोषणा पत्र (Annexure-I)

स्वीकार्य पता प्रमाण दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • पासपोर्ट।
  • राशन कार्ड / एनएफएसए कार्ड।
  • मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)।
  • ड्राइविंग लाइसेंस।
  • बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक।
  • बिजली बिल, पानी का बिल या संपत्ति कर रसीद।
  • पंजीकृत किरायानामा, लीज या विक्रय अनुबंध।
  • मनरेगा जॉब कार्ड।
  • किसान पासबुक।
  • जन आधार / भामाशाह कार्ड।
  • संबंधित तेल विपणन कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया कोई अन्य वैध पता प्रमाण दस्तावेज।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र महिला लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या अपने निकटतम एलपीजी वितरक के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आधिकारिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पोर्टल पर जाएँ।
  • होमपेज पर उपलब्ध "Apply for New Ujjwala PMUY Connection" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर योजना की पात्रता शर्तों, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए "Click Here" बटन पर क्लिक करें।
  • अपनी पसंद के एलपीजी वितरक जैसे इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का चयन करें।
  • यदि आवश्यक हो, तो नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करके पोर्टल पर पंजीकरण करें।
  • पंजीकरण के दौरान प्राप्त लॉगिन विवरण का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें।
  • ऑनलाइन PMUY आवेदन पत्र में सभी आवश्यक व्यक्तिगत, पते और परिवार संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  • जहाँ आवश्यक हो, निर्धारित दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र में दर्ज जानकारी की समीक्षा करें और आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
  • संबंधित तेल विपणन कंपनी एवं एलपीजी वितरक द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए डी-डुप्लीकेशन जांच की जाती है कि आवेदक के परिवार में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन मौजूद न हो।
  • सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद एलपीजी कनेक्शन पात्र महिला लाभार्थी के नाम पर जारी कर दिया जाता है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अपने निकटतम इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस एलपीजी वितरक के पास जाएँ।
  • वितरक के कार्यालय से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का केवाईसी आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  • आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, परिवार संबंधी जानकारी तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र एलपीजी वितरक के पास जमा करें।
  • वितरक आवेदन का सत्यापन करेगा और लाभार्थी का विवरण सिस्टम में दर्ज करेगा।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन एवं डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की जाएगी कि परिवार में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध न हो।
  • यदि आवेदन पात्र पाया जाता है, तो एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत कर आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा।
  • उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कनेक्शन जारी होने के समय पहला एलपीजी रिफिल और हॉटप्लेट (चूल्हा) भी निःशुल्क प्रदान किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन नम्बर :- 1906.
  • प्रधानमंत्री उज्जवला योजना टोल फ्री नम्बर :- 18002333555.
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 18002666696.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे वयस्क महिलाएं, जो पात्र गरीब परिवारों से संबंधित हैं और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) तथा अन्य स्वीकृत श्रेणियों में आती हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं।

पात्र लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम एलपीजी कनेक्शन के लिए ₹1,600 तथा 5 किलोग्राम एलपीजी कनेक्शन के लिए ₹1,150 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था के अंतर्गत पात्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) लाभार्थियों को प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर रिफिल पर ₹300 की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

7 जून 2026 को घोषित नवीनतम संशोधन के अनुसार, पात्र लाभार्थी अधिकतम 4 एलपीजी सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सब्सिडी की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के लिंक किए गए बैंक खाते में जमा की जाती है।

हाँ। प्रवासी परिवार उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत पारंपरिक निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर निर्धारित स्व-घोषणा पत्र जमा करके आवेदन कर सकते हैं।

हाँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लिए आवेदन करते समय आवेदक अपनी आवश्यकता के अनुसार 5 किलोग्राम या 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर का चयन कर सकते हैं।

आर्थिक पृष्ठभूमि

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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

sirf ladies ke naam h milega…

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hm bahut aabhari hai modi ji…

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one of the successful…

टिप्पणी

pesa cash milge ke

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aadhar card jaruri hai

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New gas connection

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We need pmyojana 2.o gas connection

Issue for booking lgp in other state.

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Sir I am kahunu dalei,I am ujjwal beneficial consumer,my family all person adhaar are connected with this account.
Now my son staying in tamilnadu Chennai,he is facing problem at the time of booking his LPG gas for his adhar connection with my ujjwal account.
Please solve my problem

Ujbla yjna Bhopal

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Tiraking
Deepak

Regarding subsidy of Ujjawala gas cylinder.

टिप्पणी

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please help me...

Issue to tranfer the gas

PMUY please give me

आपका नाम
Shahida Begum
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Sir I am shahida Khatun from baladmari char 2 po baladmari char district Goalpara assam I am belong to poor family so need a gas connection I request you please grant me the application

Hindi

आपका नाम
Ravindra kashyap
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Indian gas

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BHAVANI T
टिप्पणी

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MOI ujjawala an

आपका नाम
RUKMINI GOWALA
टिप्पणी

na ujjawala

Gas

आपका नाम
Jyotijaiswal
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Gas chahia

আমার গ্যাস ক্যান্সেল করে দিয়েছে। আমার শাশুড়ির আছে বলে এবং

आपका नाम
SANCHITA Mal
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আমার গ্যাস ক্যান্সেল করে দিয়েছে যে ডিস্ট্রিবিউটার ছিল ডিলার আমার শাশুড়ির গ্যাস আছে সে লেগে আমাকে দেয়নি স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দেখে আমাকে দিল না একটু দেখবেন আপনারা

Ukjaiaj

आपका नाम
Kavitha
टिप्पणी

Ukjaiaj

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