- 8 दिनों का निःशुल्क ड्रोन पायलट प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क आवास, भोजन और यात्रा सुविधा।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र SC युवाओं के लिए अवसर।
- ड्रोन सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹9 लाख से ₹10 लाख तक आय अर्जित करने की संभावना।
- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम हेल्पलाइन नंबर: 0172-2584438
- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना |
| लाभ | 8 दिनों का निःशुल्क ड्रोन पायलट प्रशिक्षण |
| लाभार्थी | हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के युवा |
| नोडल विभाग | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के माध्यम से |
योजना के बारे में
हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना हरियाणा सरकार की एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आधुनिक ड्रोन तकनीक से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पूरे राज्य में 500 ड्रोन उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित उम्मीदवारों को निःशुल्क ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे कृषि, सर्वेक्षण, मैपिंग, एरियल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन सेवाएं देकर अपनी आय बढ़ा सकें।
योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को DGCA-अनुमोदित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र में 8 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को आवास, भोजन और यात्रा की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रशिक्षण में ड्रोन संचालन से जुड़ा सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, जिससे प्रतिभागी प्रशिक्षित एवं प्रमाणित ड्रोन पायलट बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें।
हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को दिया जाएगा, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो। योजना के लिए आवेदक का कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र युवाओं के लिए उपलब्ध है जो उन्हें ड्रोन आधारित व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है।
हरियाणा सरकार राज्य में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। इसी दिशा में हरियाणा ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना और महिला समूहों को सशक्त बनाना है। इन पहलों के माध्यम से सरकार आधुनिक तकनीक आधारित रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करना चाहती है।
हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना की एक विशेषता यह है कि इसके तहत केवल सीमित उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। योजना के अनुसार पूरे राज्य में 500 सीटें उपलब्ध हैं और किसी क्षेत्र से केवल एक उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। इससे चयनित लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में स्थानीय ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में पहचान बनाने और ग्राहकों का नेटवर्क विकसित करने का अवसर मिल सकता है।
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थी फसलों पर कीटनाशक एवं उर्वरक छिड़काव, स्मार्ट कृषि सेवाएं, भूमि सर्वेक्षण, मैपिंग, एरियल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जैसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रशिक्षित ड्रोन उद्यमियों के लिए विभिन्न ड्रोन सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹9 लाख से ₹10 लाख तक की आय अर्जित करने की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही ड्रोन खरीदकर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता प्राप्त करने के अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं।
इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना चाहिए। हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना के लिए आवेदन 25 जून 2026 को शाम 5:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। चूंकि सीटों की संख्या सीमित है, इसलिए पात्र उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पात्रता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जा सकते हैं।

योजना के लाभ
- चयनित उम्मीदवारों को 8 दिनों का निःशुल्क ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण DGCA-अनुमोदित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा।
- प्रशिक्षण हेतु केवल 500 सीटें उपलब्ध है।
- प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क आवास, भोजन और यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ड्रोन उड़ाने और संचालन की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- स्वरोजगार और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित होंगे।
- ड्रोन आधारित सेवा व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा।
- ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण के बाद ड्रोन खरीदने के लिए रियायती ऋण की सुविधा मिल सकती है।
- कृषि कार्यों में ड्रोन स्प्रेइंग सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिलेगा।
- भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग सेवाओं में कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
- एरियल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेवाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है।
ड्रोन सेवाएं एवं आय के अवसर
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थी विभिन्न प्रकार की ड्रोन सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित कर सकते हैं। योजना के अनुसार, कुशल ड्रोन उद्यमियों के लिए ड्रोन आधारित सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹9 लाख से ₹10 लाख तक की आय अर्जित करने की संभावना हो सकती है।
| ड्रोन सेवा | संभावित आय |
|---|---|
| फसल छिड़काव सेवाएं | ₹15,000 से ₹40,000 |
| स्मार्ट कृषि सेवाएं | ₹20,000 से ₹45,000 |
| मैपिंग एवं सर्वेक्षण सेवाएं | ₹20,000 से ₹50,000 |
| एरियल फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी | अतिरिक्त आय के अवसर |
नोट: वास्तविक आय कार्य की उपलब्धता, सेवा क्षेत्र, ग्राहकों की संख्या और व्यवसाय की गतिविधियों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की रुचि स्वरोजगार या ड्रोन आधारित व्यवसाय शुरू करने में होनी चाहिए।
- आवेदक को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने और उद्यमिता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- 10वीं कक्षा की अंकतालिका या प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)
- बैंक खाते का विवरण
- पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज (यदि मांगे जाएं)
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना के लिए पात्र अनुसूचित जाति (SC) युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसमें आवेदकों को अपनी मूल जानकारी दर्ज करनी होगी। चूंकि योजना के अंतर्गत सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना चाहिए।
- हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाएं।
- अपना नाम, मोबाइल नंबर, जिला और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

- अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से संबंधित जानकारी प्रदान करें।
- यदि उपलब्ध हो तो अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी विवरणों की जांच करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करें।
- चयन, दस्तावेज सत्यापन और प्रशिक्षण से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।
- इच्छुक उम्मीदवारों को 25 जून 2026 शाम 5:00 बजे तक अपना आवेदन जमा करना होगा।
चयन प्रक्रिया
हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन विभिन्न चरणों के माध्यम से किया जा सकता है। चूंकि योजना के तहत सीटों की संख्या सीमित है, इसलिए पात्र उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है। पंजीकरण अभियान के अनुसार, आवेदन पात्रता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जा सकते हैं।
- चरण 1: ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के दौरान नाम, मोबाइल नंबर, जिला तथा अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए विचार किया जाएगा।
- चरण 2: प्रारंभिक स्क्रीनिंग या मूल्यांकन: पंजीकरण के बाद आवेदकों की प्रारंभिक जांच या मूल्यांकन किया जा सकता है। इस चरण का उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करना है जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और ड्रोन आधारित स्वरोजगार शुरू करने में रुचि रखते हों।
- चरण 3: दस्तावेज सत्यापन: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, एससी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। अंतिम चयन से पहले आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
- चरण 4: व्यावसायिक ड्रोन प्रशिक्षण: चयनित उम्मीदवारों को DGCA-अनुमोदित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र में 8 दिनों का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास, भोजन और यात्रा की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
- चरण 5: ड्रोन आधारित व्यवसाय की शुरुआत: प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रतिभागी कृषि छिड़काव, भूमि सर्वेक्षण, मैपिंग, एरियल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य ड्रोन आधारित सेवाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन
- हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना पोर्टल
- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
संपर्क जानकारी
- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम हेल्पलाइन नंबर: 0172-2584438
- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा ड्रोन उद्यमी योजना एक कौशल विकास एवं उद्यमिता पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे हरियाणा में 500 ड्रोन उद्यमी तैयार करना है। इस योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को निःशुल्क ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे ड्रोन सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, उन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और उनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक हो।
चयनित उम्मीदवारों को DGCA-मान्यता प्राप्त ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र में 8 दिनों का पेशेवर ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में ड्रोन संचालन से संबंधित व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) और सैद्धांतिक (थ्योरी) दोनों प्रकार की शिक्षा शामिल होती है।
हाँ। चयनित लाभार्थियों को निःशुल्क ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही प्रशिक्षण अवधि के दौरान निःशुल्क आवास, भोजन और यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
इस पहल का उद्देश्य पूरे हरियाणा में 500 ड्रोन उद्यमी तैयार करना है। सीटों की संख्या सीमित होने के कारण पात्र उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा कर लेना चाहिए।
हाँ। यह योजना हरियाणा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के युवाओं के लिए उपलब्ध है।
योजना के लिए उपलब्ध पंजीकरण विवरण के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 25 जून 2026 को शाम 5:00 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
हाँ। पंजीकरण विवरण के अनुसार, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के बाद एक सामान्य स्क्रीनिंग या मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया में सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन के अगले चरण के लिए विचार किया जा सकता है।
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