हाइलाइट
- झारखण्ड गोधन न्याय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- सरकार द्वारा लाभार्थियों से 2/-रुपए प्रति किलोग्राम दर से गोबर की खरीद की जाएगी।
- किसानो से प्राप्त किए गए गोबर से खाद बनाई जाएगी जिसे जैविक खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- साथ ही लाभार्थियों के इलाको में ही 8 रुपए में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराए जाएगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखण्ड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2490929.
- 0651-2490578.
- झारखण्ड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
सूचना विवरणिका
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | झारखण्ड गोधन न्याय योजना। |
| लाभ | सरकार द्वारा गोबर की खरीद की जाएगी। |
| लाभार्थी | राज्य के किसान एवं पशुपालक। |
| नोडल विभाग | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड। |
| आवेदन का तरीका | सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट के माध्यम से गोबर की खरीद की जाएगी। |
योजना के बारे में
- झारखण्ड की आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी के अनुसार गोबर में पोषक तत्व होता है।
- केमिकल फ़र्टिलाइज़र से खातों को बहुत नुकसान पहुँचता है।
- इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड गोधन न्याय योजना की शुरुवात की गई है।
- झारखण्ड सरकार का लक्ष्य है की झारखण्ड को जैविक कृषि राज्य बना सके।
- योजना के उदेश्य यह है की पशुपालको एवं किसानो की आय में वृद्धि हो पाए।
- साथ ही खेतो में केमिकल फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हो सके तथा खेतो की उपज शक्ति बढ़ सके।
- झारखण्ड गोधन न्याय योजना झारखण्ड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- सरकार द्वारा लाभार्थियों से उचित दर पर गोबर की खरीद की जाएगी।
- 2/-रुपए प्रति किलोग्राम से गोबर की खरीद की जाएगी।
- गोबर के इस्तेमाल बायोगैस तथा जैविक खाद बनाने में किया जाएगा।
- सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट को जिलों में स्थापित किया जाएगा।
- किसानो को 8/-रुपए प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- वर्मी कंपोस्ट यूनिट की सहायता से सरकार द्वारा लाभार्थियों से गोबर की खरीद की जाएगी।
योजना के लाभ
- झारखण्ड गोधन न्याय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- सरकार द्वारा लाभार्थियों से 2/-रुपए प्रति किलोग्राम दर से गोबर की खरीद की जाएगी।
- किसानो से प्राप्त किए गए गोबर से खाद बनाई जाएगी जिसे जैविक खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- साथ ही लाभार्थियों के इलाको में ही 8 रुपए में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराए जाएगे।
पात्रताएं
- आवेदक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान या पशुपालक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- झारखण्ड गोधन न्याय योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- झारखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- झारखण्ड गोधन न्याय योजना झारखण्ड राज्य के जिलों में शुरू की गई है।
- योजना के अंतर्गत जिलों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएगी।
- वर्मी कम्पोस्ट यूनिट जहा स्थापित की जाएगी वह जा कर लाभार्थी पशुपालक तथा किसान अपना पंजीकरण करा सकते है।
- सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर लाभार्थियों से गोबर की खरीद की जाएगी।
- लाभार्थी से 2/-रुपए प्रति किलो के दर से गोबर ख़रीदा जाएगा।
- किसानो को गोबर के प्रसंस्करण(processing)के बाद उन्हें वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकार द्वारा 4/-रुपए प्रति किलो में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- झारखण्ड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2490929.
- 0651-2490578.
- झारखण्ड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
नेपाल हाउस, डोरंडा रांची,
झारखंड -834002.
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