झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Hemant Soren CM Jharkhand
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हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक/ आवेदक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000/- रूपये।
    दुर्घटना में पूर्ण अपंग होने पर 3,00,000/- रूपये।
    दुर्घटना में आंशिक अपंग होने पर 2,00,000/- रूपये।
    सामान्य मृत्यु होने की दशा में 1,00,000/- रूपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना।
लाभ
  • दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 5 लाख रूपये।
  • दुर्घटना में पूर्ण अपंग हो जाने की दशा में 3 लाख रूपये।
  • दुर्घटना में आंशिक अपंग हो जाने की दशा में 2 लाख रूपये।
  • सामान्य मृत्यु होने की दशा में 1 लाख रूपये।
लाभार्थी झारखण्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के लिए निर्माण कर्मकार निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत की गयी है।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी संगठित श्रमिकों/ कर्मकारों की सामान्य/ आकस्मिक मृत्यु हो जाने या किसी दुर्घटनावश अपंग हो जाने पर आर्थिक मदद प्रदान करना है।
  • प्रदेश में श्रमिकों के साथ अनहोनी हो जाने पर उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाता था जिसके लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा के इंतेज़ाम नहीं थे।
  • निर्माण कर्मकार निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना शुरू होने पर श्रमिकों/ कर्मकारों या उनके परिवार को को किसी भी अनहोनी की दशा में आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
  • झारखण्ड निर्माण कर्मकार निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश से संगठित कर्मकार/ श्रमिक की मृत्यु या अपंग हो जाने की दशा में झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 5 लाख रूपये।
    • दुर्घटना में पूर्ण अपंग हो जाने की दशा में 3 लाख रूपये।
    • दुर्घटना में आंशिक अपंग हो जाने की दशा में 2 लाख रूपये।
    • सामान्य मृत्यु होने की दशा में 1 लाख रूपये।
  • योजना का लाभ केवल संगठित श्रमिक/ कर्मकार जिसका पंजीकरण झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में होगा उसी को देय होगा।
  • झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक/ आवेदक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000/- रूपये।
    दुर्घटना में पूर्ण अपंग होने पर 3,00,000/- रूपये।
    दुर्घटना में आंशिक अपंग होने पर 2,00,000/- रूपये।
    सामान्य मृत्यु होने की दशा में 1,00,000/- रूपये।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा लभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • श्रमिक/ आवेदक झारखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
    • आवेदक निर्माण श्रमिक/ कर्मकार झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत होना चाहिए।
    • श्रमिक/ कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • श्रमिक/ कर्मकार ने 90 दिन तक का कार्य किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • झारखण्ड के निवासी होने का प्रमाण।
    • श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
    • श्रमिक का आधार कार्ड।
    • आयु का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र। (श्रमिक की मृत्यु हो जाने की दशा में)
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र। (श्रमिक के अपंग हो जाने की दशा में)
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण करते समय आवेदक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थी को निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के तहत सहायता धनराशि उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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