हाइलाइट
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ग्रामीण पथ रोशन योजना के तहत लाभार्थियों को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- छत पर सोलर प्लांट लगाने की मुफ्त प्रशिक्षण।
- प्रत्येक ग्राम के एक-एक युवा को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इस ऋण की सहायता से लाभार्थी 10 किलोवाट की क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर सकेंगे।
- स्थापित प्लांट से उत्पन्न हुई बिजली को पावर ग्रिड में जमा किया जा सकता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- एमपी राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड हेल्पलाइन नंबर : - 0755-2552106
- एमपी राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड : - [email protected]
| योजना का अवलोकन
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|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश ग्रामीण पथ रोशन योजना |
| आरंभ वर्ष | 2024 |
| लाभ |
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| लाभार्थी | राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगार युवा। |
| नोडल विभाग | मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश ग्रामीण पथ रोशन योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे मे
- मध्य प्रदेश सरकार राज्य के गरीब तबके तथा बेरोजगार युवाओ के लाभ हेतु निरंतर कार्यरत है।
- उनके उत्थान हेतु राज्य सरकार ने कई योजनाओ को लागु किया है, जिसमे हाल ही में घोषित 'मध्य प्रदेश ग्रामीण पथ रोशन योजना' है।
- राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति के कौशल विकास हेतु इस योजना को लागु किया गया है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है, जिससे उक्त व्यक्ति को रोजगार एवं व्यापर करने में मदद मिलेगी।
- घोषित योजना को अन्य नाम जैसे की 'मध्य प्रदेश मुफ्त सोलर रूफटॉप प्रशिक्षण योजना' से भी जाना जाता है।
- जबसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की घोषणा की है, सोलर रूफटॉप लगाने हेतु कई व्यक्तियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है।
- लेकिन, इन सोलर रूफटॉप को लगाने हेतु उचित प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
- इसको मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के व्यक्तियों के लिए 'ग्रामीण पथ रोशन योजना' की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी व्यक्तियों को छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा घोषित ग्रामीण पथ रोशन योजना का लाभ ऐसे शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्राप्त होगा, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होगी।
- यह प्रशिक्षण बेरोजगार व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इसके अलावा, प्रत्येक ग्राम से एक-एक व्यक्ति को बैंक से ऋण सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी।
- इस ऋण के माध्यम से उक्त व्यक्ति अपने घर की छत पर 10 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर रूफटॉप प्लांट लगवा सकते है।
- प्लांट से उत्पन्न होने वाली बिजली को एकत्रित करके ग्रिड के माध्यम से विद्युत् वितरण कंपनी को बिजली भेज सकते है।
- इस प्लांट से एक दिन में 40 से 50 यूनिट बिजली का उत्सर्जन हो सकता है, जो 20 करीब एल.ई.डी स्ट्रीट लाइट को रोशन करने में सक्षम है।
- मध्य प्रदेश ग्रामीण पथ रोशन योजना में चयनित व्यक्तियों को बैंगलोर में स्थापित 'उद्यम लर्निंग फाउंडेशन' द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- योजना का लाभ राज्य के लाभार्थियों तक पहुंचने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को दी गई है।
- बोर्ड द्वारा योजना के सफल सञ्चालन हेतु प्रथम किश्त के तौर पर एक करोड़ राशि की धनराशि लोक शिक्षण संचालनालय को जारी की गई है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ग्रामीण पथ रोशन योजना के तहत लाभार्थियों को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- छत पर सोलर प्लांट लगाने की मुफ्त प्रशिक्षण।
- प्रत्येक ग्राम के एक-एक युवा को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इस ऋण की सहायता से लाभार्थी 10 किलोवाट की क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर सकेंगे।
- स्थापित प्लांट से उत्पन्न हुई बिजली को पावर ग्रिड में जमा किया जा सकता है।
पात्रता
- मध्य प्रदेश ग्रामीण पथ रोशन योजना का लाभ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा, जो योजना के अंतर्गत जारी इसकी निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
- आवेदक बेरोजगार हो।
- आवेदक ने दसवीं तक की शिक्षा ग्रहण की हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश ग्रामीण पथ रोशन योजना के आवेदन पत्र जमा करने हेतु, लाभार्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है : -
- पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- 10वी परीक्षा के प्रमाण पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश ग्रामीण पथ रोशन योजना के लिए केवल पात्र लाभार्थी ही आवेदन कर सकते है।
- योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों को ग्रामीण पथ रोशन योजना के लिए आवेदन करना आवशयक है।
- हालाँकि, ग्रामीण पथ रोशन योजना के आवेदन का माध्यम प्राप्त जानकारी में उपलब्ध नहीं है।
- आवेदन के माध्यम और उसकी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध होने पर उसे यहाँ साझा कर दिया जाएगा।
- ध्यान रहे योजना के आवेदन के दौरान व्यक्ति को अपने जरूरी विवरण और दस्तावेज को तैयार रखना होगा।
- आवेदन पत्र के अनुसार उसमे अपना विवरण भरे और दस्तावेज संलग्न करके उसे जमा कर दे।
- एमपी राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी।
- जांच में सफल पाए गए आवेदनों को योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश शाशन, स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- मध्य प्रदेश जनसम्पर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सम्पर्क करने का विवरण
- एमपी राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड हेल्पलाइन नंबर : - 0755-2552106
- एमपी राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड : - [email protected]
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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