- शिक्षा घर योजना मध्य प्रदेश सरकार की स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने की एक नई पहल है।
- यह योजना उन विद्यार्थियों को लक्षित करती है, जिन्होंने हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर की पढ़ाई बीच में छोड़ दी है।
- मध्य प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) को दी गई है।
- मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) हेल्पलाइन नंबर: 0755-6720200
- MP राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश शिक्षा घर योजना |
| लाभ | शिक्षा दोबारा शुरू करने और पूरी करने का अवसर |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश के स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थी |
| नोडल विभाग | मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षा घर योजना नामक एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 21 मई 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी कारण से हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करने तथा हाईस्कूल (कक्षा 10) और हायर सेकेंडरी (कक्षा 12) की परीक्षाओं में शामिल होकर उन्हें उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाएगा।
सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है क्योंकि कई किशोर और युवा आर्थिक, पारिवारिक या अन्य परिस्थितियों के कारण अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। बोर्ड परीक्षाएं पूरी नहीं कर पाने से आगे की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने का दूसरा अवसर प्रदान करना और उन्हें दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में सहायता करना है। शिक्षा घर योजना के तहत ऐसे विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) के माध्यम से अपनी बोर्ड परीक्षाएं पूरी करने का अवसर दिया जाएगा।
शिक्षा घर योजना का दायरा पूरे मध्य प्रदेश में रखा गया है, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को शामिल किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) को दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह राज्य में वैकल्पिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित एक स्वायत्त संस्था है और स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध है। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को वर्तमान शैक्षणिक सत्र से योजना लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए।
मध्य प्रदेश शिक्षा घर योजना के अलावा, राज्य सरकार मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना भी संचालित कर रही है, जिसके तहत राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार दिया जाता है। इच्छुक विद्यार्थी इन योजनाओं की आधिकारिक जानकारी भी देख सकते हैं।
योजना के लाभ
मध्य प्रदेश शिक्षा घर योजना के तहत विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:
- शिक्षा दोबारा शुरू करने का अवसर: स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा अपनी शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
- बोर्ड परीक्षा पूरी करने का अवसर: विद्यार्थी हाईस्कूल (कक्षा 10) और हायर सेकेंडरी (कक्षा 12) की परीक्षाओं में शामिल होकर उन्हें उत्तीर्ण कर सकेंगे।
- पूरे राज्य में कवरेज: योजना में सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी इसके दायरे में आएंगे।
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वयन: योजना का संचालन राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।
क्या योजना के तहत वित्तीय सहायता या DBT मिलेगा?
शिक्षा घर योजना एक शैक्षणिक पहल है और अभी तक इसके तहत नकद वित्तीय सहायता का कोई आधिकारिक प्रावधान सामने नहीं आया है।
- योजना के तहत किसी निश्चित वित्तीय राशि, मासिक भत्ते, छात्रवृत्ति या DBT भुगतान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
- आधार या e-KYC को अनिवार्य किए जाने की भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पात्रताएं
सरकार ने अभी तक योजना के लिए विस्तृत पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं, हालांकि लक्षित लाभार्थियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध है।
- यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है, जिन्होंने किसी भी कारण से हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर की पढ़ाई बीच में छोड़ दी है।
- इसके लक्षित समूह में वे किशोर और युवा शामिल हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है।
आवेदन प्रक्रिया
विद्यार्थी शिक्षा घर योजना के लिए आधिकारिक MP ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले आधिकारिक MP ई-सेवा पोर्टल पर जाएं।
- “लोकप्रिय सेवाएं” सेक्शन खोलें, “शिक्षा घर योजना” खोजें और “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- उपलब्ध मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP Authentication या 9 अंकों की समग्र ID के माध्यम से Samagra Authentication का उपयोग करके लॉगिन करें।
- सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद शिक्षा घर योजना के आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें।
- पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- भरी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करें और आवेदन फॉर्म पोर्टल के माध्यम से जमा करें।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) पोर्टल
- स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
- MP ई-सेवा पोर्टल
संपर्क जानकारी
- मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) हेल्पलाइन नंबर: 0755-6720200
- MP राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) हेल्पडेस्क ईमेल:[email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शिक्षा घर योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसके तहत स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं पूरी करने का अवसर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 21 मई 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) द्वारा किया जाएगा।
ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी कारण से अपनी हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। योजना की विस्तृत पात्रता शर्तें अभी जारी नहीं की गई हैं।
संबंधित प्राधिकरण ने अभी तक योजना के लिए आयु सीमा से संबंधित आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है।
शिक्षा घर योजना के लिए आधिकारिक MP ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
योजना के तहत किसी भी नकद वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति या DBT भुगतान की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
योजना के लिए आवेदन शुरू होने की तारीख और अंतिम तिथि अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है।
यह योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को शामिल किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेजों की आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं की गई है। सरकार द्वारा संबंधित अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही दस्तावेजों की सटीक सूची स्पष्ट होगी।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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