मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में लाभ परित्याग होने पर क्या करें?

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Tue, 28/04/2026 - 10:41
MP Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Labh Parityag

मध्य प्रदेश सरकार हर महीने 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने अपनी प्रमुख लाभकारी योजनाओं में से एक "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना" का लाभ प्रदान कर रही है। हालाँकि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो योजना में पंजीकृत होने के बावजूद इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। लाभ न मिल पाने का मुख्य कारण जो सामने आ रहा है, वह है योजना का लाभ परित्याग कर देना। हालाँकि अधिकतर महिलाओं का कहना है की उनसे योजना में लाभ परित्याग गलती से हुआ है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। राज्य भर में हजारों महिलाएं इस समय इस समस्या से जूझ रही हैं। उनका इरादा कभी भी अपना लाड़ली बहना योजना का लाभ छोड़ने का नहीं था, लेकिन पोर्टल पर एक गलत चयन ने उन्हें मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता से वंचित कर दिया जिस पर वे निर्भर थीं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना लाभ परित्याग

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की, जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। हर महीने सरकार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजती है, ताकि वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपने रोजमर्रा के खर्च आसानी से पूरे कर सकें।

चूंकि यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिन्हें वास्तव में आर्थिक मदद की जरूरत है, इसलिए सरकार ने इसमें लाभ परित्याग का विकल्प भी दिया। आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ सकती हैं, ताकि जो महिलाएं सच में जरूरतमंद हैं उन्हें इसका फायदा मिल सके। हालांकि, कई मामलों में महिलाओं से यह विकल्प अनजाने में चुन लिया गया और परिणामस्वरूप उनकी मासिक सहायता बंद हो गई।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है: क्या वे महिलाएँ जिनसे गलती से लाड़ली बहना योजना के लाभ परित्याग के विकल्प का चुनाव हुआ है क्या दोबारा इस योजना में शामिल हो सकती हैं और अपना लाभ वापस पा सकती हैं या नहीं??

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में लाभ परित्याग क्या है?

लाभ परित्याग का सीधा मतलब है लाडली बहना योजना के लाभ को स्वेच्छा से छोड़ना। सरकार ने यह विकल्प इसलिए दिया ताकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं इस योजना से बाहर हो सकें और योजना का फोकस उन पर रहे जिन्हें इसकी सच में जरूरत है।

जब कोई लाभार्थी यह विकल्प चुनती है चाहे जानबूझकर हो या गलती से उसे मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता तुरंत बंद हो जाती है।

मुख्य समस्या: गलती से हुआ लाभ परित्याग

पोर्टल पर उपलब्ध लाभ परित्याग के विकल्प के चलते कई महिलाओं ने बताया कि उनसे गलती से इस विकल्प का चयन हुआ। उनका कभी अपना लाभ छोड़ने का इरादा नहीं था। या तो उन्होंने पोर्टल पर कोई विकल्प गलत समझ लिया, या किसी और ने उनकी जगह यह चयन कर दिया। लेकिन चाहे यह कैसे भी हुआ हो, नतीजा एक ही है: उनकी मासिक सहायता बंद हो गई। इसने उन सैकड़ों असली लाभार्थियों को उस आर्थिक सहायता से वंचित कर दिया है, जिस पर वे हर महीने निर्भर थीं।

लाभ परित्याग रद्द कर योजना में दोबारा कैसे जुड़े?

मौजूदा नियमों के अनुसार लाड़ली बहना लाभ परित्याग रद्द करने जैसे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे आप योजना में दोबारा शामिल हो सके।

हमने इस बारे में जानकारी लेने के लिए योजना के हेल्पडेस्क से संपर्क किया, और उन्होंने पुष्टि की कि अभी लाभ परित्याग को वापस लेने की कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। यदि आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है चाहे गलती से हो या जानबूझकर तो आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकतीं। मौजूदा नियम एक बार लाभ परित्याग हो जाने के बाद पुनः पंजीकरण या लाभ बहाली की अनुमति नहीं देते। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना लाभ परित्याग रद्द प्रक्रिया

हालाँकि लाभ परित्याग को रद्द करने का कोई सीधा विकल्प मौजूद नहीं है, फिर भी प्रभावित महिलाएं अपनी समस्या को आधिकारिक रूप से दर्ज करवा सकती हैं। यह कदम भविष्य में नीति बदलाव की स्थिति में सहायक हो सकता है। निम्नलिखित तरीकों से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं:

अपने स्थानीय कार्यालय में टिकट दर्ज करवाएं

  • अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाएं
  • वहां मौजूद संबंधित कर्मचारी से अपनी पूरी समस्या विस्तार से बताएं
  • उनसे गलती से हुए लाभ परित्याग के संबंध में आधिकारिक टिकट दर्ज करने का अनुरोध करें
  • टिकट नंबर और रसीद अवश्य प्राप्त करें और इसे संभालकर रखें

ध्यान दें: टिकट दर्ज होने से लाभ बहाल होने की गारंटी नहीं है, लेकिन यह आपकी समस्या को आधिकारिक रिकॉर्ड में लाता है। यदि भविष्य में सरकार नियमों में कोई बदलाव करती है, तो आपके मामले पर विचार किया जा सकेगा।

CM हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करें

मध्य प्रदेश सरकार की CM हेल्पलाइन एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है। आप निम्न तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकती हैं:

  • टोल फ्री नंबर पर कॉल करें: 181 नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करवाएं
  • ऑनलाइन शिकायत: cmhelpline.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत करें
  • शिकायत दर्ज करते समय अपना पंजीकरण नंबर, आधार कार्ड नंबर और समस्या का पूरा विवरण तैयार रखें
  • शिकायत संख्या नोट करें और नियमित रूप से इसकी स्थिति जांचते रहें

भविष्य में क्या संभावनाएं हैं?

चूंकि यह समस्या बड़े पैमाने पर सामने आई है और हजारों महिलाएं इससे प्रभावित हैं, इसलिए संभावना है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे। सरकार भविष्य में निम्नलिखित कदम उठा सकती है:

  • गलती से हुए लाभ परित्याग को रद्द करने की विशेष प्रक्रिया शुरू कर सकती है
  • एक निश्चित समयसीमा के भीतर लाभ परित्याग वापस लेने का विकल्प दे सकती है
  • प्रभावित लाभार्थियों की पुनः जांच करके पात्र महिलाओं को दोबारा योजना में शामिल कर सकती है
  • पोर्टल पर बेहतर सत्यापन प्रक्रिया लागू कर सकती है ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों

इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपनी शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज अवश्य करवाएं और किसी भी नई घोषणा के लिए सरकारी पोर्टल तथा अपने स्थानीय कार्यालय से नियमित संपर्क में रहें।

महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानियां

  • यदि आप योजना में पंजीकृत हैं, तो पोर्टल पर किसी भी विकल्प का चयन सावधानीपूर्वक करें
  • किसी भी बदलाव से पहले संबंधित अधिकारियों से पूरी जानकारी लें
  • अपना पंजीकरण विवरण और सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें
  • नियमित रूप से अपनी योजना की स्थिति जांचते रहें
  • किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं

हेल्पडेस्क से संपर्क कैसे करें

अगर आपको और मदद चाहिए या कोई औपचारिक शिकायत दर्ज करवानी है, तो आप नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकती हैं:

  • लाडली बहना योजना हेल्पडेस्क: 0755-2700800
  • CM हेल्पलाइन: 181
  • CM हेल्पलाइन पोर्टल: cmhelpline.mp.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लाड़ली बहना योजना में लाभ परित्याग का मतलब स्वेच्छा से योजना में मिलने वाले लाभ का परित्याग करना। अर्थात सरकार द्वारा योजना के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ आप नहीं लेना चाहते है। 

नहीं, मौजूदा नियमों के अनुसार एक बार लाभ परित्याग करने के बाद आप दोबारा योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। 

लाभ परित्याग का चुनाव गलती से हुआ हो या जानभूझकर दोनों ही अवस्था में आप योजना में पुनः शामिल नहीं हो सकते है। महिलाए चाहे तो इस सन्दर्भ में ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी की सहायता से समग्र पोर्टल पर एक टिकट जारी कर सकती है। हालाँकि यह योजना का लाभ दोबारा पाने की गारंटी नहीं देता है। 

इस सन्दर्भ में महिलाए लाड़ली बहना योजना के हेल्पडेस्क 0755 -2700800 पर कॉल कर सकते है इसके अतिरिक्त आप राज्य के सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज करवा सकते है। 

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