- योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक ऋण, मार्जिन मनी सहायता और ब्याज अनुदान दिया जाता था।
- इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना था।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2013 |
| लाभ | स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण, मार्जिन मनी सहायता और ब्याज अनुदान |
| लाभार्थी | मध्यप्रदेश के पात्र बेरोजगार युवा |
| नोडल विभाग | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | - |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण के साथ मार्जिन मनी सहायता और ब्याज अनुदान जैसी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। योजना का संचालन मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाता था।
योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता था। इसका उद्देश्य राज्य में नए उद्यम स्थापित करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना था। योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निर्धारित पात्रता एवं अन्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक था।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वर्तमान स्थिति
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 1 अप्रैल 2020 से बंद कर दिया गया है। इसलिए इस योजना के तहत अब नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्वरोजगार और उद्यमिता योजना की तलाश कर रहे आवेदक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी देख सकते हैं, जिसे पहले की स्वरोजगार योजनाओं के स्थान पर शुरू किया गया था।
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
- कम से कम 5वीं कक्षा पास हो।
- आवेदक की उम्र १८ से ४५ साल के बीच की होना ज़रूरी है।
- आय सीमा का कोई बंधन नहीं है मगर आवेदक का परिवार पहले से ही व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकर न हो।
- किसी भी राष्ट्रीय बैंक / सहकारी बैंक / वित्तीय संस्था का चूक करता / अशोधी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत सिर्फ एक बार ही पात्र होगा।
लाभ
- परियोजना के लागत 50 हज़ार से लेकर 10 लाख तक होगी।
- सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रूपये )
- बी.प.एल / अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर )/ महिला / अल्पसंख्यक/ निःशक्तजन के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम २ लाख रूपये )
- अतिरिक्त प्रावधान :
- विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रूपये )
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम १ लाख रूपये) की पात्रता है।
- योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत के दर से और महिलाओं के लिए 6 प्रतिशत पराते वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम 25 हज़ार प्रतिवर्ष)
- गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम ७ वर्ष तक देय होगी।
आवेदन कैसे करें ?
- आवेदक को msme.mponline.gov.in के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा।
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
- प्राप्त आवेदन रजिस्टर किये जायेंगे।
- पूर्ण / अपूर्ण आवेदन की सूचना 15 दिन के अंदर आवेदक को दी जाएगी।
- आवेदक द्वारा पंजीबद्ध गतिविधि की जनरल रिपोर्ट ( सामान्य परियोजना प्रतिवेदन ) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- परियोजना प्रतिवदेन (संलग्न प्रारूप में )
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- सक्षम द्वारा जारी निः शक्तजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत
- विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि लागु हो )
- भूमि/ भवन जिरए पर हो तो किराया-नामा
- 3 साल का आयकर विवरण
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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