राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Sat, 22/08/2026 - 12:45
Bhajan Lal Sharma CM Rajasthan
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राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY)
हाइलाइट
  • मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY) राजस्थान सरकार की किफायती आवास योजना है।
  • योजना के तहत EWS और LIG परिवारों के लिए किफायती घर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • परियोजना के अनुसार, फ्लैट, मकान या प्लॉट उपलब्ध हो सकता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार
  • राजस्थान हाउसिंग बोर्ड
    • ईमेल: [email protected]
    • हेल्पलाइन: 01412740860, 01412740648, 01412744688, 01412740009 
सूचना विवरणिका
योजना का सारांश
योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY)
लाभयोजना के तहत पात्र EWS और LIG परिवारों को कम कीमत में घर उपलब्ध कराए जाते हैं।
लाभार्थीEWS और LIG वर्ग के पात्र परिवार इस योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नोडल विभागनगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़े अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें
आवेदन का तरीकाआवेदन का तरीका, परियोजना के अनुसार, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है।

योजना का परिचय: एक संक्षिप्त जानकारी

कई परिवारों के लिए, शहर में घर खरीदना आज भी आसान नहीं है। जमीन और मकानों की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ, निर्माण लागत बढ़ने से कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए घर ले पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिवारों को किफायती दर पर घर उपलब्ध कराने और उनके लिए घर खरीदना आसान बनाने के उद्देश्य से, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY) शुरू की।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों के लिए किफायती घरों की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके लिए, केवल सरकारी एजेंसियां ही आवास नहीं बनाती हैं, बल्कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (RHB), शहरी स्थानीय निकाय (ULBs), शहरी सुधार न्यास (UITs), विकास प्राधिकरण और पात्र निजी डेवलपर्स भी आवासीय परियोजनाएं विकसित कर सकते हैं। इन परियोजनाओं के तहत शहरों में किफायती घर, फ्लैट और प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं।

CMJAY के तहत घर सीधे सभी आवेदकों को नहीं दिए जाते, बल्कि अलग-अलग आवासीय परियोजनाओं के जरिए उपलब्ध कराए जाते हैं। जब किसी परियोजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, तो पात्र लोग उसके आधिकारिक विज्ञापन और रजिस्ट्रेशन बुकलेट में दी गई शर्तों के अनुसार EWS या LIG श्रेणी के उपलब्ध घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय, निर्धारित रजिस्ट्रेशन राशि जमा करनी पड़ सकती है। घर का आवंटन होने के बाद, आवेदक को तय भुगतान समय-सारणी के अनुसार बाकी राशि जमा करनी होती है।

अगर किसी परियोजना में उपलब्ध घरों से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो घरों का आवंटन प्राथमिकता या लॉटरी के जरिए किया जा सकता है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कई CMJAY परियोजनाओं में, इसी तरह आवंटन और प्राथमिकता लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए, केवल पात्रता पूरी करने से घर मिलना तय नहीं होता। आवेदक को संबंधित परियोजना की रजिस्ट्रेशन और आवंटन प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है।

CMJAY के तहत केवल किफायती घर उपलब्ध कराने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि इन घरों के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। परियोजना और लागू नियमों के अनुसार, इनमें सड़क, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, बिजली, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। इसका उद्देश्य, ऐसे आवासीय क्षेत्र विकसित करना है, जहां लोगों को घर के साथ-साथ रहने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी मिल सकें।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY) को पहले की Affordable Housing Policy-2009 की समीक्षा के बाद, CMJAY-2015 के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद, समय-समय पर अलग-अलग सरकारी आदेशों के जरिए इस नीति में बदलाव किए गए। बाद में, लोगों से सुझाव लेने के लिए CMJAY-2024 का ड्राफ्ट भी जारी किया गया।

CMJAY का संबंध भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) से भी है। हालांकि, केंद्र सरकार से मिलने वाली आवास सहायता हर CMJAY आवेदक को अपने आप नहीं मिलती। पात्र परियोजनाओं और लाभार्थियों को, लागू नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत सहायता मिल सकती है। इसलिए, वर्तमान सहायता और पात्रता की जानकारी के लिए आवेदकों को PMAY-U 2.0 के लागू नियमों और संबंधित परियोजना के दिशा-निर्देश जरूर देखने चाहिए।

योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत EWS और LIG वर्ग के पात्र परिवारों को किफायती घर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • इस योजना के जरिए, सरकारी एजेंसियों और निजी डेवलपर्स की भागीदारी से शहरों में किफायती घरों की उपलब्धता बढ़ाई जाती है। इससे EWS और LIG वर्ग के परिवारों के लिए कम कीमत में घर पाने के अवसर बढ़ते हैं।
  • अलग-अलग आवासीय परियोजनाओं में, CMJAY के तहत पात्र आवेदकों को फ्लैट, मकान या प्लॉट उपलब्ध कराया जा सकता है। कौन-सा आवास मिलेगा, यह संबंधित परियोजना और उसमें लागू प्रावधानों पर निर्भर करता है।
  • EWS और LIG वर्ग के लिए बनाए जाने वाले घरों की कीमत और अन्य शर्तें संबंधित परियोजना के नियमों के अनुसार तय की जाती हैं। इसका उद्देश्य, इन वर्गों के परिवारों की पहुंच में किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
  • पात्र आवासीय परियोजनाओं को सरकार की ओर से कुछ रियायतें और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। इससे परियोजनाओं की लागत कम रखने और किफायती घरों के निर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
  • राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (RHB) की परियोजनाओं में, अगर उपलब्ध घरों से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो योजना के नियमों के अनुसार प्राथमिकता या लॉटरी के जरिए आवंटन किया जा सकता है। इससे उपलब्ध आवासीय इकाइयों का आवंटन तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
  • कुछ CMJAY परियोजनाओं को, लागू नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार, केंद्र सरकार की आवास योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में पात्र परियोजनाओं और लाभार्थियों को संबंधित केंद्रीय योजना के तहत आवास सहायता मिल सकती है।

पात्रता की शर्तें

  • आवेदक को संबंधित CMJAY आवासीय परियोजना के लिए तय आय सीमा पूरी करनी होगी।
  • राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बाद की CMJAY व्यवस्था में, EWS वर्ग में आम तौर पर ₹3 लाख तक सालाना आय वाले परिवार आते हैं। वहीं, LIG वर्ग के लिए सालाना आय ₹3,00,001 से ₹6 लाख तक होनी चाहिए। हालांकि, संबंधित परियोजना में अलग शर्तें लागू हो सकती हैं।
  • आम तौर पर, आवेदक राजस्थान का वास्तविक निवासी होना चाहिए। हालांकि, लागू नीति के तहत कुछ छूट और अन्य शर्तें भी हो सकती हैं।
  • लागू नियमों के अनुसार, आवेदक के अपने नाम, पति या पत्नी के नाम या आश्रित परिवार के सदस्य के नाम पर राजस्थान के किसी शहरी क्षेत्र में लीजहोल्ड या फ्रीहोल्ड मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को जरूरी आय प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित आय प्रमाण देना होगा।
  • एक से ज्यादा आवंटन रोकने के लिए, लाभार्थी की पहचान आधार, भामाशाह या किसी अन्य निर्धारित यूनिक आईडी से जोड़ी जाती है।
  • आवेदक को आवंटित मकान या संपत्ति के इस्तेमाल, आवंटन और ट्रांसफर से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना होगा।
  • संबंधित परियोजना के विज्ञापन या रजिस्ट्रेशन बुकलेट में दी गई अन्य जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

जरूरी जानकारी: बाद के सरकारी आदेशों के जरिए आय सीमा और पात्रता की दूसरी शर्तों में बदलाव किए गए हैं। अलग-अलग परियोजनाओं में भी ये शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए, केवल सामान्य CMJAY पात्रता सूची पर भरोसा न करें। जिस परियोजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसकी सबसे नई रजिस्ट्रेशन बुकलेट या आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखें।

आय की श्रेणियां

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं में, आम तौर पर नीचे दी गई आय श्रेणियां बताई गई हैं:

आय वर्ग
सालाना आय
EWS
₹3,00,000 तक
LIG
₹3,00,001 से ₹6,00,000
MIG-A
₹6,00,001 से ₹12,00,000
MIG-B
₹12,00,001 से ₹18,00,000
HIG
₹18,00,001 और उससे अधिक

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 2018 के एक पुराने आदेश में, CMJAY रजिस्ट्रेशन के लिए EWS आवेदकों को EWS-I और EWS-II में भी अलग किया था। इसलिए, हर परियोजना के लिए एक ही आय सीमा लागू होगी, ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। आवेदन करने से पहले, CMJAY की सबसे नई परियोजना अधिसूचना में दी गई आय श्रेणी जरूर देखें।

आवासीय इकाई का आकार

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत, मकान या फ्लैट का आकार आय वर्ग, आवास के प्रकार और लागू CMJAY प्रावधान के आधार पर अलग हो सकता है। इसलिए, हर CMJAY परियोजना में मकान या फ्लैट का एक ही आकार तय नहीं होता।

CMJAY-2015 के तहत, EWS और LIG वर्ग के लिए किफायती आवास तय आकार सीमा के अंदर विकसित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि संबंधित आय वर्ग के लोगों को उनकी जरूरत और पहुंच के अनुसार आवास मिल सके।

श्रेणीअनुमानित इकाई का आकारउद्देश्य
EWSलगभग 325–350 वर्ग फुटआर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किफायती आवास
LIGलगभग 500–550 वर्ग फुटकम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास

जरूरी: ऊपर बताए गए आकार केवल अनुमानित हैं। इन्हें हर CMJAY मकान या फ्लैट का तय आकार नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित परियोजना और लागू CMJAY प्रावधान के अनुसार, वास्तविक कारपेट एरिया, सुपर बिल्ट-अप एरिया या प्लॉट का आकार अलग हो सकता है। इसलिए, आवेदन करने से पहले सही आकार जानने के लिए संबंधित परियोजना का आधिकारिक विज्ञापन या रजिस्ट्रेशन बुकलेट जरूर देखें।

CMJAY के तहत मकान की कीमत कितनी है?

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत हर मकान की एक जैसी तय कीमत नहीं होती। कीमत, संबंधित परियोजना, मकान के आकार, निर्माण की गुणवत्ता और लागू CMJAY प्रावधानों के साथ-साथ कीमत तय करने के सरकारी या परियोजना-विशेष नियमों पर निर्भर करती है।

उदाहरण के तौर पर, जयपुर की Sirsi Road पर स्थित V Park आवासीय परियोजना, CMJAY Provision 3A के तहत विकसित की गई है। इस परियोजना में 475.88 वर्ग फुट के 1 RK EWS फ्लैट की बेस कीमत ₹22 लाख बताई गई है। वहीं, 1,048.20 वर्ग फुट के 2 BHK LIG फ्लैट की बेस कीमत ₹42 लाख बताई गई है।

श्रेणी
इकाई का प्रकार
बिक्री योग्य क्षेत्रफल
बताई गई बेस कीमत
EWS
1 RK
475.88 वर्ग फुट
₹22 लाख
LIG
2 BHK
1,048.20 वर्ग फुट
₹42 लाख

जरूरी: ऊपर दी गई V Park की कीमतें केवल उसी परियोजना के लिए हैं। इन्हें राजस्थान में CMJAY के तहत मिलने वाले हर मकान की तय कीमत नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम कीमत में लागू टैक्स, स्टांप ड्यूटी, मेंटेनेंस या क्लब से जुड़े शुल्क, PLC और परियोजना की शर्तों में बताए गए अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं। इसलिए, कोई भी भुगतान करने से पहले परियोजना का सबसे नया आधिकारिक विज्ञापन, RERA की जानकारी और भुगतान की समय-सारणी जरूर देखें।

केंद्र सरकार की आवास योजना से जुड़ाव

कुछ CMJAY परियोजनाओं को भारत सरकार की शहरी आवास योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए संबंधित परियोजना और लाभार्थी को केंद्र सरकार द्वारा तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

मूल CMJAY नीति को भारत सरकार के Housing for All कार्यक्रम के साथ तैयार किया गया था। हालांकि, केंद्र सरकार से मिलने वाली आवास सहायता हर CMJAY आवेदक को अपने आप मिलने वाला नकद लाभ नहीं है।

अगर किसी CMJAY परियोजना को केंद्र सरकार की किसी आवास योजना से जोड़ा गया है, तो आवेदक को CMJAY की शर्तों के साथ उस केंद्रीय योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

जरूरी जानकारी: पहले PMAY-U के तहत मिलने वाली सुविधाओं, जैसे CLSS ब्याज सब्सिडी या ₹1.5 लाख की AHP सहायता, को हर मौजूदा CMJAY परियोजना में उपलब्ध नहीं माना जाना चाहिए। वर्तमान सहायता की जानकारी के लिए, लागू केंद्र सरकार की योजना और संबंधित परियोजना की अधिसूचना जरूर देखें।

जरूरी दस्तावेज

जरूरी दस्तावेजों की सूची, संबंधित आवासीय परियोजना और उसे लागू करने वाली एजेंसी के अनुसार अलग हो सकती है। आम तौर पर, आवेदक को नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  • आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र
  • जहां जरूरी हो, राजस्थान का निवास या मूल निवास प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित आय प्रमाण
  • अगर परियोजना में जरूरी हो, PAN कार्ड, ITR/Form 16 या अन्य वित्तीय दस्तावेज
  • जहां लागू हो वेतनभोगी आवेदकों के लिए नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  • जहां अनुमति हो स्वरोजगार करने वाले आवेदकों के लिए आय और निवास प्रमाण पत्र या शपथ पत्र
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • अगर लागू हो, आरक्षण या श्रेणी से जुड़े दस्तावेज
  • परियोजना की रजिस्ट्रेशन बुकलेट में बताए गए अन्य जरूरी दस्तावेज

जरूरी जानकारी: यह सामान्य दस्तावेज सूची है। रजिस्ट्रेशन के समय वास्तव में कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, इसकी सही जानकारी संबंधित CMJAY परियोजना के आधिकारिक विज्ञापन या रजिस्ट्रेशन बुकलेट से ही लें।

CMJAY के तहत आवास विकास के मॉडल

CMJAY-2024 के तहत, किफायती आवास विकसित करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। इनके जरिए सरकारी एजेंसियां, निजी डेवलपर्स और अन्य पात्र संस्थाएं अलग-अलग तरह की आवासीय परियोजनाएं विकसित कर सकती हैं।

  • Provision 1A: सरकारी एजेंसियों और निजी डेवलपर्स की तय आवासीय योजनाओं में किफायती आवास के लिए अनिवार्य प्रावधान।
  • Provision 1B: RIICO और निजी डेवलपर्स के तय औद्योगिक क्षेत्रों में किफायती आवास से जुड़े प्रावधान।
  • Provision 1C: तय औद्योगिक या गैर-संचालित/बीमार औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर किफायती आवास विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान।
  • Provision 2: लागू साझेदारी मॉडल के तहत, निजी जमीन पर निजी डेवलपर द्वारा किफायती आवास विकसित करना।
  • Provision 3A: निजी जमीन पर निजी डेवलपर द्वारा फ्लैट वाले किफायती आवास विकसित करना।
  • Provision 3B: संशोधित नीति के तहत लागू प्लॉट या बिल्ट-अप मॉडल के जरिए किफायती आवास विकसित करना।
  • Provision 4 और Provision 4B: तय आवंटन, नीलामी या विकास मॉडल के जरिए सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की जमीन पर किफायती आवास विकसित करना।
  • Provision 4C: लागू CMJAY शर्तों के अनुसार, संयुक्त विकास की व्यवस्था।
जरूरी जानकारी: बाद में किए गए संशोधनों के जरिए CMJAY के प्रावधानों में बदलाव हुआ है। इसलिए, 2015 की मूल नंबरिंग को ही मौजूदा पूरी व्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी परियोजना के लिए, उस समय लागू सरकारी आदेश और परियोजना की शर्तें जरूर देखें।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय, UIT अथवा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएं।
  • उपलब्ध आवासीय योजनाओं की सूची देखें और CMJAY के तहत अधिसूचित उस परियोजना का चयन करें, जिसमें आप घर या प्लॉट के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
  • चुनी गई परियोजना का आधिकारिक विज्ञापन और रजिस्ट्रेशन बुकलेट ध्यान से पढ़ें।
  • आवेदन करने से पहले, आय सीमा, पात्रता की शर्तें, मकान या प्लॉट का आकार, कीमत, रजिस्ट्रेशन राशि और भुगतान की समय-सारणी अच्छी तरह जांच लें।
  • पहचान, आय, निवास, बैंक खाते और अन्य जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
  • परियोजना के आधिकारिक विज्ञापन में बताए गए तरीके के अनुसार, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करें।
  • आवेदन के दौरान, निर्धारित रजिस्ट्रेशन राशि या फीस को बताए गए भुगतान माध्यम से जमा करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन नंबर, रजिस्ट्रेशन की रसीद और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके।

जरूरी जानकारी: सभी CMJAY परियोजनाओं के लिए कोई एक स्थायी आवेदन फॉर्म या आवेदन की एक तय अवधि नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन राशि और अंतिम तारीख संबंधित आवासीय परियोजना पर निर्भर करती है।

आवेदन और आवंटन की प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद, संबंधित प्राधिकरण जमा किए गए आवेदन और दस्तावेजों की जांच करता है। आवंटन शुरू होने से पहले, पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची भी जारी की जा सकती है।

  • संबंधित परियोजना की पात्रता शर्तों के आधार पर आवेदनों की जांच की जाती है।
  • प्राधिकरण, पात्र और अपात्र आवेदकों की अस्थायी या अंतिम सूची जारी कर सकता है।
  • अगर आवेदनों की संख्या उपलब्ध मकानों से ज्यादा होती है, तो प्राथमिकता लॉटरी या मकान आवंटन लॉटरी कराई जा सकती है।
  • निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयनित आवेदकों को आवंटन या डिमांड लेटर दिया जाता है।
  • लाभार्थी को तय भुगतान समय-सारणी के अनुसार जरूरी राशि जमा करनी होती है।
  • जरूरी भुगतान और दूसरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, परियोजना की समय-सारणी और लागू नियमों के अनुसार मकान का कब्जा दिया जाता है।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के रिकॉर्ड में, अरावली विहार, भिवाड़ी के CMJAY EWS/LIG आवास और जयपुर की CMJAY परियोजनाओं सहित, कई परियोजनाओं के लिए CMJAY आवंटन लॉटरी का रिकॉर्ड मिलता है।

आवंटन के बाद जरूरी शर्तें

  • आवंटित मकान या संपत्ति का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए उसका आवंटन किया गया है।
  • CMJAY-2015 की शर्तों के अनुसार, आम तौर पर लाभार्थी को कब्जा मिलने के एक साल के अंदर आवंटित फ्लैट में रहना जरूरी है।
  • CMJAY-2015 नीति के अनुसार, आवंटन की तारीख से 10 साल तक आवंटित आवासीय इकाई को बेचने पर रोक है। यह रोक लागू नियमों और शर्तों के अधीन है।
  • लाभार्थी को आवंटन पत्र, रजिस्ट्रेशन बुकलेट और लागू सरकारी आदेशों में दी गई सभी शर्तों का पालन करना होगा।
  • गलत जानकारी देना या जरूरी जानकारी छिपाकर आवंटन लेना, लागू नियमों के तहत कार्रवाई का कारण बन सकता है।

आवेदन करने से पहले जरूरी बातें

  • केवल इसलिए आवेदन न करें कि आप सामान्य EWS या LIG आय सीमा में आते हैं। पहले यह जरूर देखें कि CMJAY की कोई आवासीय परियोजना इस समय रजिस्ट्रेशन के लिए खुली है या नहीं।
  • कोई भी भुगतान करने से पहले, परियोजना की पूरी रजिस्ट्रेशन बुकलेट ध्यान से पढ़ें।
  • यह जरूर देखें कि परियोजना EWS, LIG या किसी दूसरी श्रेणी के लिए है।
  • मकान या प्लॉट की सही कीमत और भुगतान की समय-सारणी जरूर देखें।
  • रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख ध्यान से जांचें।
  • जमा किए गए आवेदन और भुगतान की रसीद की एक कॉपी अपने पास रखें।
  • मौजूदा रजिस्ट्रेशन की जानकारी के लिए, पुराने विज्ञापनों या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें।
  • परियोजना से जुड़े रजिस्ट्रेशन के लिए केवल राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, UDH, ULB या विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें।

जरूरी लिंक

संपर्क जानकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

  • पता: फूड बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर – 302005, राजस्थान
  • ईमेल: [email protected]

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड

  • पता: आवास भवन, जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005, राजस्थान
  • ईमेल: [email protected]
  • हेल्पलाइन: 01412740860, 01412740648, 01412744688, 01412740009

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान सरकार की किफायती आवास योजना है। इसके तहत EWS और LIG वर्ग के पात्र परिवारों के लिए किफायती घर, फ्लैट या प्लॉट उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
 

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से EWS और LIG वर्ग के पात्र परिवारों को मिल सकता है। पात्रता की शर्तें संबंधित आवासीय परियोजना के अनुसार अलग हो सकती हैं।
 

परियोजना के अनुसार, पात्र आवेदकों को फ्लैट, मकान या प्लॉट उपलब्ध कराया जा सकता है। कौन-सा आवास मिलेगा, यह संबंधित परियोजना में लागू प्रावधानों पर निर्भर करता है।
 

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की CMJAY व्यवस्था में, EWS वर्ग के लिए आम तौर पर सालाना आय ₹3 लाख तक और LIG वर्ग के लिए ₹3,00,001 से ₹6 लाख तक बताई गई है। हालांकि, अलग-अलग परियोजनाओं में अलग शर्तें लागू हो सकती हैं।
 

आवेदन का तरीका संबंधित परियोजना पर निर्भर करता है। आवेदक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड या संबंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध परियोजनाओं की जानकारी देखकर, आधिकारिक विज्ञापन और रजिस्ट्रेशन बुकलेट में दिए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
 

अगर किसी परियोजना में उपलब्ध घरों से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो योजना के नियमों के अनुसार प्राथमिकता या लॉटरी के जरिए आवंटन किया जा सकता है।
 

आम तौर पर आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, फोटो और जरूरत के अनुसार अन्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। सही दस्तावेजों की सूची संबंधित परियोजना की रजिस्ट्रेशन बुकलेट में देखें।
 

नहीं। CMJAY के तहत घर की कीमत परियोजना, मकान के आकार, निर्माण और लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित परियोजना की कीमत और भुगतान की शर्तें जरूर देखें।
 

हां, कुछ पात्र CMJAY परियोजनाओं को केंद्र सरकार की आवास योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार की सहायता हर CMJAY आवेदक को अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए संबंधित योजना की पात्रता और शर्तें पूरी करनी होती हैं।
 

आवेदन करने से पहले संबंधित परियोजना की पात्रता, आय सीमा, घर या प्लॉट का आकार, कीमत, रजिस्ट्रेशन राशि, भुगतान की समय-सारणी और अंतिम तारीख जरूर जांच लें। सबसे नई जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञापन या रजिस्ट्रेशन बुकलेट देखें।
 

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