- योजना में ग्रामीण महिलाओं को ₹1,400 और शहरी महिलाओं को ₹1,000 की नकद सहायता मिलती है।
- सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने वाली पात्र महिलाओं को लाभ मिलता है।
- आशा कार्यकर्ता को ग्रामीण क्षेत्र में ₹600 और शहरी क्षेत्र में ₹400 का पैकेज मिलता है।
- स्वास्थ्य सलाह हेल्पलाइन (टोल फ्री): 104
- एम्बुलेंस सेवा (टोल फ्री): 102
- स्वास्थ्य विभाग, बिहार कार्यालय नंबर: 0612-2290328
- ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना |
| लाभ | गर्भवती महिला को प्रसव होने पर नकद सहायता |
| लाभार्थी | बिहार की गर्भवती महिलाएं |
| नोडल विभाग | स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
योजना के बारे में
बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग राज्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का संचालन कर रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अनुसार, यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना (JSY) के रूप में लागू है। इसे एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप के तौर पर संचालित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि प्रसव के दौरान मां और नवजात को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें तथा मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने में मदद मिले। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी और यह 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत नकद सहायता को संस्थागत प्रसव और प्रसव-पश्चात देखभाल से जोड़ा गया है।
इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने वाली पात्र महिला को सरकार की ओर से सीधे नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा जारी JSY प्रोत्साहन पैकेज के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव कराने वाली माता को ₹1,400 और शहरी क्षेत्र में ₹1,000 की राशि दी जाती है। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र में ₹600 और शहरी क्षेत्र में ₹400 का पैकेज निर्धारित है।
बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए आशा और ममता जैसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए स्वास्थ्य संस्थानों से जोड़ने में सहयोग करती हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2006-07 में 4 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत तक पहुँचा है, जबकि मातृ मृत्यु दर 2005 में 312 से घटकर 2018-19 में 165 रह गई है।
योजना की पात्रता के अनुसार, आवेदक बिहार की निवासी गर्भवती महिला या धात्री माता होनी चाहिए। इसके साथ ही महिला को संस्थागत प्रसव कराने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए तैयार होना आवश्यक है। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में सभी वर्ग की पात्र महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत नकद सहायता का प्रावधान है। योजना का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में समानता बनाए रखना और जरूरतमंद महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा से जोड़ना है।
जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। लाभार्थी महिला को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाकर आशा या ममता कार्यकर्ता से संपर्क करना होता है। आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी इसी प्रक्रिया के तहत कराया जाता है और संबंधित दस्तावेज स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जमा किए जाते हैं। योजना के लिए कोई अलग ऑनलाइन आवेदन पोर्टल उपलब्ध नहीं है। साथ ही, आवेदन की कोई निर्धारित अंतिम तिथि भी नहीं है, क्योंकि यह एक निरंतर संचालित योजना है।

योजना के लाभ
बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में प्रोत्साहन राशि क्षेत्र के आधार पर तय होती है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक JSY प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है।
- ग्रामीण क्षेत्र में लाभ: संस्थागत प्रसव कराने वाली माता को ₹1,400 और आशा कार्यकर्ता को ₹600 की राशि दी जाती है।
- शहरी क्षेत्र में लाभ: संस्थागत प्रसव कराने वाली माता को ₹1,000 और आशा कार्यकर्ता को ₹400 की राशि दी जाती है।
- सेवा लाभ: आशा और ममता कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान मार्गदर्शन और सहायता दी जाती है।
पात्रता शर्तें
योजना की आधिकारिक पात्रता शर्तें सरल रखी गई हैं, ताकि अधिक से अधिक महिलाएँ संस्थागत प्रसव की ओर बढ़ें।
- आवेदक गर्भवती महिला या धात्री माता होनी चाहिए।
- आवेदक का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक को संस्थागत प्रसव कराने के लिए तैयार होना चाहिए।
- आवेदक को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिला के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड। (केवल घरेलु प्रसव होने की दशा में)
- जाति प्रमाण पत्र। (अनिवार्यता नहीं)
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में आवेदन ऑफलाइन माध्यम से पूरे किए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र और फील्ड स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है।
- बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाएँ।
- वहाँ मौजूद आशा कार्यकर्ता द्वारा महिला का बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में पंजीकरण किया जायेगा।
- योजना में पंजीकरण बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के आवेदन पत्र द्वारा किया जायेगा।
- जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र आशा कार्यकर्ता द्वारा भरा जायेगा।
- उसके पश्चात आवेदन पत्र को आशा कार्यकर्ता द्वारा जिले के स्वस्थ्य विभाग के कार्यालय में भेज दिया जायेगा।
- योजना के तहत लाभ की धनराशि महिला लाभार्थी को उसी अस्पताल में दी जाएगी, जिस अस्पताल में महिला का प्रसव होगा।
- घरेलू प्रसव की स्थिति में लाभ की धनराशि लाभार्थी महिला को आशा कार्यकर्ता द्वारा दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क जानकारी
- स्वास्थ्य सलाह हेल्पलाइन (टोल फ्री): 104
- एम्बुलेंस सेवा (टोल फ्री): 102
- स्वास्थ्य विभाग, बिहार कार्यालय नंबर: 0612-2290328
- ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार में JSY के तहत ग्रामीण क्षेत्र की पात्र मां को ₹1,400 और शहरी क्षेत्र की मां को ₹1,000 की सहायता मिलती है।
राज्य में सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं JSY नकद सहायता के लिए पात्र हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में पात्र मां को ₹1,400 मिलते हैं।
हां। ग्रामीण क्षेत्र में ASHA पैकेज ₹600 और शहरी क्षेत्र में ₹400 है।
नहीं, योजना में आवेदन की प्रक्रिया स्वास्थ्य संस्थान/ASHA/ANM के माध्यम से पूरी की जाती है।
ऐसी कोई वार्षिक आवेदन अंतिम तिथि आधिकारिक स्रोतों में नहीं मिली।
नहीं, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना की वर्तमान राशि ग्रामीण क्षेत्र की पात्र मां को ₹1,400 और शहरी क्षेत्र की मां को ₹1,000 निर्धारित है।
लाभार्थी को गर्भावस्था के दौरान संबंधित सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था/ASHA/ANM के माध्यम से पंजीकरण और संस्थागत प्रसव की प्रक्रिया अपनानी होती है।
हाँ, मान्यता प्राप्त (accredited) निजी संस्थान में प्रसव कराने वाली BPL/SC/ST महिला को JSY के तहत नकद सहायता का लाभ मिल सकता है।
घर पर प्रसव पर महिलाओं को ₹500 की राशि मिलती है।
योजना के तहत लाभ की धनराशि महिला लाभार्थी को उसी अस्पताल में दी जाएगी, जिस अस्पताल में महिला का प्रसव होगा।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
janani suraksha yojana me…
janani suraksha yojana me bhi ye hi benefit hai phr ye alg kese
ghar pe bete janm hoga hai
ghar pe bete janm hoga hai
asha dhang se baat hi no…
asha dhang se baat hi no karti hai
aavedan kahan karna hai asha…
aavedan kahan karna hai asha to mana kar rhi hai uske pass nahi hoga
nahi devat hai na milat hai
nahi devat hai na milat hai
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