- राशन परिवहन सेवाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा ₹1.25 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाता है।
- बैंक ऋण पर लाभार्थियों को 7 वर्षों तक प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान का लाभ मिलता है।
- CGTMSE गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है, जिससे लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ कम होता है।
- स्वीकृत परिवहन वाहन खरीदने के लिए ₹25 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग हेल्पलाइन नंबर: 07552551471
- SAMAST एमपी ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी सहायता केंद्र (हेल्पडेस्क) नंबर: 07556720200
Summary of Scheme | |
|---|---|
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना |
लाभ | ₹1.25 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान, 3% ब्याज अनुदान |
विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवा |
सदस्यता | |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
योजना का परिचय
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को परिवहन उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करना तथा राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को अपने स्वयं के वाहन के माध्यम से सरकारी वितरण केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों (Fair Price Shops - FPS) तक राशन एवं अन्य खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य सौंपा जाता है।
युवाओं को वाहन खरीदने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ₹25 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करती है, ₹1.25 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान करती है, 7 वर्षों तक प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान देती है तथा CGTMSE गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी करती है। इससे लाभार्थियों पर वित्तीय भार काफी कम हो जाता है।
इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। 18 से 45 वर्ष आयु के ऐसे पात्र आवेदक, जिनके पास वैध हेवी मोटर व्हीकल (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस है, योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को एक परिवहन क्षेत्र आवंटित किया जाता है और वे उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री पहुंचाकर आय अर्जित करते हैं। राशन परिवहन के अतिरिक्त वाहन स्वामी अन्य व्यावसायिक परिवहन गतिविधियां भी कर सकते हैं, जिससे आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होता है।
पारंपरिक ठेकेदार आधारित परिवहन व्यवस्था के स्थान पर युवाओं को वाहन स्वामित्व प्रदान करके यह योजना पारदर्शिता बढ़ाने, आवश्यक वस्तुओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण एवं शहरी मध्य प्रदेश में स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखती है।
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आजीविका एवं सशक्तिकरण योजनाओं में से एक है। पात्र लाभार्थी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना तथा मध्य प्रदेश रेशम समृद्धि योजना जैसी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो स्वरोजगार, उद्यमिता विकास, शिक्षा तथा आय वृद्धि पर केंद्रित हैं।
उद्देश्य
- उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री का समय पर परिवहन सुनिश्चित करना।
- परिवहन के दौरान खाद्यान्न की हेराफेरी या दुरुपयोग को रोकना।
- स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
- मध्य प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।
- वाहन स्वामित्व के माध्यम से युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- राशन वितरण व्यवस्था में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाना।
योजना के लाभ
- परिवहन वाहन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता।
- राज्य सरकार द्वारा ₹1.25 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान।
- 7 वर्षों की अवधि तक प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान।
- CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति।
- राशन परिवहन कार्य के माध्यम से नियमित आय अर्जित करने का अवसर।
- वाहन का उपयोग करके अन्य परिवहन संबंधी व्यावसायिक गतिविधियां करने की सुविधा।
- व्यावसायिक वाहन के स्वामित्व के माध्यम से दीर्घकालिक स्वरोजगार का अवसर।
- आवंटित क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सुनिश्चित परिवहन कार्य।
पात्रता
- जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित जनपद पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वैध स्थायी हेवी मोटर व्हीकल (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए तथा किसी ऋण का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए। (सेवानिवृत्त सैनिक पात्र हैं।)
- किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रहा हो।
- किसी भी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिए।
वित्तीय सहायता / अनुदान का विवरण
योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:
घटक | विवरण |
वाहन की अधिकतम स्वीकृत लागत | ₹25 लाख |
लाभार्थी का अंशदान | लगभग 10% मार्जिन मनी |
सरकारी मार्जिन मनी अनुदान | ₹1.25 लाख तक |
ब्याज अनुदान | प्रतिवर्ष 3% |
अनुदान अवधि | 7 वर्ष |
CGTMSE गारंटी शुल्क | सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति |
ऋण अवधि | 7 वर्ष तक |
यदि चयनित वाहन की कीमत निर्धारित सीमा से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि का भुगतान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
वाहन एवं ऋण संबंधी विवरण
- वाहन क्षमता: 7.5 मीट्रिक टन।
- वाहन की खरीद बैंक ऋण के माध्यम से की जाएगी।
- वाहन मॉडल विभाग द्वारा अनुमोदित अधिकृत निर्माताओं की सूची में से चुना जाना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत ₹25 लाख मानी जाएगी।
- ऋण की पूर्ण अदायगी तक वाहन बैंक के पास हाइपोथिकेट (बंधक) रहेगा।
- स्वीकृत ऋण पर CGTMSE कवरेज उपलब्ध रहेगा।
- ऋण चुकौती अवधि सामान्यतः 7 वर्ष तक होगी।
- वाहन स्वामी परिवहन कार्य हेतु संबंधित प्राधिकरण के साथ अनुबंध करेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
- आधार कार्ड।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण)।
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र।
- हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस।
- आय प्रमाण पत्र।
- हस्ताक्षर।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- अधिकृत डीलर से प्राप्त वाहन कोटेशन।
- परियोजना प्रतिवेदन (Project Report)।
- वाहन चयन संबंधी स्व-घोषणा पत्र।
- यह घोषणा करने वाला शपथ पत्र कि आवेदक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं है।
- आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र।
- मार्जिन मनी भुगतान हेतु सहमति पत्र।
- आवश्यकता अनुसार बैंक संबंधी दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
- चरण 1: SAMAST पोर्टल पर प्रोफाइल बनाएं
- सबसे पहले SAMAST पोर्टल पर जाएं और "Create Profile" विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, ईमेल आईडी और जन्मतिथि जैसी मूलभूत जानकारी दर्ज करें।
- जानकारी भरने के बाद "Next" पर क्लिक करें।
- चरण 2: मोबाइल नंबर सत्यापित करें
- प्रोफाइल सत्यापन के लिए पुनः अपनी जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- "Profile Banaye" पर क्लिक करें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
- OTP दर्ज करके सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- चरण 3: आधार e-KYC पूर्ण करें
- प्रोफाइल बनने के बाद आधार e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।
- अपना आधार नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- "Send OTP" पर क्लिक करें।
- मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करने के बाद e-KYC प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
- चरण 4: योजना आवेदन पत्र भरें
- अब मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का आवेदन पत्र खोलें।
- व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस, आय एवं अन्य आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- चरण 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- निर्धारित प्रारूप और आकार में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट, पढ़ने योग्य और वैध हों।
- चरण 6: वाहन मॉडल का चयन करें
- विभाग अपने पोर्टल पर अनुमोदित ट्रक निर्माताओं एवं वाहन मॉडलों की सूची उपलब्ध कराता है।
- उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा करें और अपनी आवश्यकता तथा योजना की निर्धारित लागत सीमा के अनुरूप वाहन मॉडल का चयन करें।
- चरण 7: जानकारी जांचें और आवेदन जमा करें
- अंतिम सबमिशन से पहले आवेदन पत्र में दर्ज सभी जानकारी एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करें।
- यदि किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो इसी चरण में करें।
- सभी जानकारी सही होने पर आवेदन जमा करें तथा भविष्य के संदर्भ हेतु पावती संख्या (Acknowledgement Number) सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण सूचना: आवेदकों को ₹100 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें गैर-सरकारी रोजगार, किसी आपराधिक मामले के अभाव तथा आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणाएं शामिल होंगी।
बैंक के माध्यम से ऋण प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत वाहन ऋण का प्रसंस्करण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है।
- बैंक ऋण पात्रता एवं पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करता है।
- आवेदक की साख (Creditworthiness) की जांच की जाती है।
- ऋण स्वीकृति बैंक के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
- आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद वाहन खरीद हेतु स्वीकृत ऋण राशि जारी की जाती है।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
- आवेदन जमा होने के बाद विभाग पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन करता है।
- पात्र आवेदनों को ऋण मूल्यांकन हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भेजा जाता है।
- आवश्यक शर्तें पूरी करने वाले आवेदनों पर चयन हेतु विचार किया जाता है।
- यदि एक ही क्षेत्र के लिए पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होती है, तो चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता है।
- चयन के बाद बैंक वाहन ऋण की प्रक्रिया पूरी कर उसे स्वीकृत करता है।
- इसके बाद लाभार्थी योजना के अंतर्गत स्वीकृत वाहन खरीद सकता है।
- सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद लाभार्थी आवंटित क्षेत्र में राशन परिवहन कार्य शुरू कर सकता है।
लाभार्थी चयन प्रक्रिया
लाभार्थी चयन प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
- ऑनलाइन आवेदन जमा करना।
- पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन।
- बैंक द्वारा ऋण पात्रता की जांच।
- पात्र आवेदकों की सूची तैयार करना।
- उपलब्ध आवंटन से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी आधारित चयन करना।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन।
- ऋण स्वीकृति एवं वाहन क्रय की प्रक्रिया।
महत्वपूर्ण शर्तें
- केवल अधिकृत सूची में शामिल नए वाहनों की ही खरीद की जा सकती है।
- सामान्यतः एक लाभार्थी केवल एक वाहन के लिए पात्र होगा।
- वाहन का उपयोग योजना के अंतर्गत सौंपे गए परिवहन कार्य के लिए किया जाना अनिवार्य है।
- परिवहन कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- राशन सामग्री का समय पर परिवहन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर चयन निरस्त किया जा सकता है।
- लाभार्थियों को विभाग एवं बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा।
- वाहन स्वामी उपलब्ध समय में अन्य व्यावसायिक परिवहन कार्य भी कर सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए पंजीकरण
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना दिशा-निर्देश
- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रारूप
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश शासन
- SAMAST वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का विवरण
- SAMAST वेबसाइट लिंक
- SAMAST लॉगिन लिंक
संपर्क जानकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- पता: मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भवन, भोपाल – 462004 मध्य प्रदेश, भारत
- हेल्पलाइन नंबर: 07552551471
SAMAST MP
- Online पोर्टल तकनीकी सहायता केंद्र
- टेलीफोन: 07556720200
- सहायता समय: प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 08:30 बजे तक
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को राशन परिवहन कार्य के लिए वाहन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता और बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
मध्य प्रदेश के 18 से 45 वर्ष आयु के पात्र बेरोजगार युवा, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत ₹1.25 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान, 7 वर्षों तक 3% ब्याज अनुदान तथा ₹25 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
आवेदक का कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
हाँ, आवेदक के पास वैध स्थायी हेवी मोटर व्हीकल (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
नहीं, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि सेवानिवृत्त सैनिक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन SAMAST पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
हाँ, राशन परिवहन कार्य के अतिरिक्त लाभार्थी उपलब्ध समय में अन्य व्यावसायिक परिवहन कार्य भी कर सकता है।
यदि किसी क्षेत्र के लिए पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होती है, तो चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन या चयन रद्द किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
|---|---|---|---|
टिप्पणियाँ
मुख्यमंत्री अन्दूत योजना
सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजना है
जो युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी जिस देश में और राज्य में बेरोजगारी कम होगी
और मुझे इस योजना मैं आवेदन करना है
मुझे बताएं आवेदन की तिथि कब शुरू हो रही है
Vahan ke liye aavedan
Aavedan ki tithi kab shuru hogi
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