- पात्र छात्राओं को 3,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि।
- लाभ केवल कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना |
| लाभ | कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर पात्र छात्राओं को ₹3,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि |
| लाभार्थी | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति वर्ग की बालिकाएं |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन माध्यम से |
योजना के बारे में
मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 10वीं के बाद भी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना, बालिका साक्षरता दर में वृद्धि करना तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की ड्रॉपआउट दर को कम करना है। आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से कई बालिकाएं माध्यमिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं। ऐसे में यह योजना उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देती है।
योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाली पात्र वर्ग की बालिकाओं को ₹3,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि पुस्तकों, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, अध्ययन सामग्री तथा अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के साथ-साथ प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना, गांव की बेटी योजना तथा बालिका स्कूटी योजना जैसी अन्य योजनाएं भी संचालित कर रही है, जिनका उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी शैक्षणिक प्रगति को मजबूत बनाना है।
मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति वर्ग की बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रा का कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना तथा विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। इसके अलावा छात्रा के माता-पिता या अभिभावक आयकरदाता नहीं होने चाहिए। विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के तहत 45,659 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया, जो राज्य की पात्र छात्राओं के बीच इस योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र छात्राएं ऑफलाइन माध्यम से अपने संबंधित विद्यालय की सहायता से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के दौरान छात्राओं को आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य विवरण विद्यालय में जमा करने होते हैं। विद्यालय द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन कर उन्हें संबंधित विभाग को भेजा जाता है। पात्रता की पुष्टि होने के बाद छात्राओं को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

योजना के लाभ
- योजना के अंतर्गत पात्र वर्ग की छात्राओं वर्ग को ₹3,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- यह वित्तीय सहायता बालिकाओं को कक्षा 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- योजना उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की समस्या को कम करने में मदद करती है।
- प्रोत्साहन राशि का उपयोग छात्राएं पुस्तकों, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकती हैं।
- यह योजना कक्षा 11वीं में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करती है।
- स्वीकृत प्रोत्साहन राशि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र छात्रा को प्रदान की जाती है।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी बालिका होनी चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति वर्ग से संबंधित होनी चाहिए।
- छात्रा ने कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- छात्रा ने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 11वीं में प्रवेश लिया हो।
- छात्रा के माता-पिता या अभिभावक आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
- छात्रा के पास वैध समग्र आईडी तथा बैंक खाते का विवरण होना चाहिए।
- छात्रा को संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- कक्षा 10वीं की अंकसूची / मार्कशीट
- कक्षा 11वीं में प्रवेश का प्रमाण
- बैंक पासबुक की प्रति एवं बैंक खाते का विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो
- मोबाइल नंबर
- विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र छात्राएं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर संचालित की जाती है। छात्रा को योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य विवरण अपने संबंधित विद्यालय में जमा करने होते हैं, जिसके बाद विद्यालय द्वारा आवेदन की आगे की कार्रवाई की जाती है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- अपने विद्यालय के प्राचार्य, छात्रवृत्ति प्रभारी या संबंधित संस्थान से कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में छात्रा का नाम, समग्र आईडी, कक्षा संबंधी जानकारी, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की अंकसूची, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट आकार फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन पत्र एवं सभी आवश्यक दस्तावेज अपने संबंधित विद्यालय में जमा करें।
- विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा तथा पात्र छात्राओं का विवरण संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।
- विभाग द्वारा पात्रता की जांच एवं अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- आवेदन स्वीकृत होने पर योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि पात्र छात्रा के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक जानकारी
- मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग पोर्टल
- मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण विभाग पोर्टल
- मध्य प्रदेश विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग
संपर्क जानकारी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना एक शैक्षणिक सहायता योजना है, जिसके तहत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को ₹3,000 प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति वर्ग की वे बालिकाएं, जिन्होंने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो और नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 11वीं में प्रवेश लिया हो, योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
पात्र छात्राओं को योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
पात्र छात्राएं अपने संबंधित विद्यालय की सहायता से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
नहीं। योजना का लाभ केवल मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को दिया जाता है।
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