मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Tue, 23/06/2026 - 17:47
मध्य प्रदेश CM
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मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना
हाइलाइट
  • छोटे व्यवसाय, दुकान एवं स्वरोजगार गतिविधियां शुरू करने के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता।
  • स्वीकृत बैंक ऋण पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान।
  • ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 7 वर्षों तक उपलब्ध।
     
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय संपर्क नंबर: 2551514 / 2551517
  • समस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी हेल्पडेस्क, हेल्पलाइन नंबर: 07556720200  
योजना का सारांश
योजना का नाममध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना
लाभ₹10,000 से ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता तथा 3% वार्षिक ब्याज अनुदान।
लाभार्थीमध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र सदस्य।
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें .
आवेदन का माध्यमसमस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल

योजना के बारे में

आज के समय में अपना छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन पूंजी की कमी अक्सर इस सपने को पूरा होने से रोक देती है। विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के कई युवा और इच्छुक उद्यमी आर्थिक संसाधनों के अभाव में अपने व्यवसायिक विचारों को वास्तविकता में नहीं बदल पाते। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना शुरू की है।

इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को छोटा व्यवसाय, दुकान, सेवा गतिविधि या अन्य स्वरोजगार आधारित कार्य शुरू करने के लिए बैंक-संबद्ध वित्तीय सहायता और ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, व्यवसाय शुरू करने के लिए लिए गए बैंक ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। यह ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान किया जाता है, जिससे लाभार्थियों पर ऋण का वित्तीय भार कम होता है और वे अपने व्यवसाय को विकसित करने पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं।

यह योजना मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है, जो पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना में किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं रखी गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही आवेदक के पास वैध डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

यह योजना छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इसके माध्यम से लाभार्थी अपनी आजीविका के नए साधन विकसित कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

जो लोग आगे चलकर अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, वे पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। वहीं स्नातक युवा मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी योजनाएं मिलकर मध्य प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

योजना के लाभ

विशेषता
विवरण
वित्तीय सहायता
₹10,000 से ₹1 लाख
ब्याज अनुदान
3% प्रतिवर्ष
अनुदान अवधि
अधिकतम 7 वर्ष
उद्देश्य
छोटे व्यवसाय, दुकान, सेवा गतिविधि एवं स्वरोजगार कार्यों की स्थापना

पात्रताएँ

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है।
  • आवेदक के पास वैध डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • डिजिटल जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • परियोजना प्रतिवेदन (यदि आवश्यक हो)

आवेदन प्रक्रिया

  • चरण 1: समस्त एमपी पोर्टल खोलें
    • सबसे पहले समस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ।
    • आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सके।
  • चरण 2: लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
    • यदि आपका पोर्टल पर पहले से अकाउंट है, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
    • नए आवेदक समग्र आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से अपना अकाउंट बनाकर पोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं।
  • चरण 3: योजना चुनें
    • लॉगिन करने के बाद उपलब्ध योजनाओं की सूची में से मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना का चयन करें।
    • आवेदन करने से पहले योजना की पात्रता, लाभ और आवश्यक शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
  • चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
    • अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
    • व्यक्तिगत विवरण, पता, व्यवसाय से संबंधित जानकारी और बैंक खाते का विवरण सही-सही भरें ताकि आगे किसी प्रकार की समस्या न हो।
  • चरण 5: दस्तावेज अपलोड करें
    • आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
    • सभी दस्तावेज स्पष्ट, अद्यतन और निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए ताकि सत्यापन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।
  • चरण 6: जानकारी की पुष्टि करें
    • फॉर्म जमा करने से पहले एक बार सभी विवरण और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच कर लें।
    • यदि कोई गलती दिखाई दे, तो उसे तुरंत सुधारें।
  • चरण 7: आवेदन जमा करें
    • सभी जानकारी सही होने पर आवेदन ऑनलाइन जमा कर दें।
    • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद प्राप्त आवेदन या संदर्भ संख्या को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
    • इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

  • पता: मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004, मध्य प्रदेश, भारत
  • कार्यालय संपर्क नंबर: 2551514 / 2551517

समस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी हेल्पडेस्क

  • हेल्पलाइन नंबर: 07556720200
  • सहायता उपलब्ध होने का समय: प्रतिदिन सुबह 08:30 बजे से रात 08:30 बजे तक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।
 

पात्र लाभार्थियों को ₹10,000 से ₹1 लाख तक की बैंक-संबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
 

हाँ। स्वीकृत बैंक ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाता है।
 

ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान किया जाता है।
 

मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, जो पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं और पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
 

आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
 

नहीं। इस योजना में किसी भी प्रकार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
 

नहीं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
 

आधार कार्ड, समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है।
 

पात्र आवेदक समस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

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