- पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है।
- योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है।
- योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि एवं घरेलू आवश्यकताओं के लिए नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर:- 155261/011-24300606/1800115526 (टोल फ्री)
- फ़ोन: 011-23381092
- फ़ोन: 011-23382401
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected], [email protected] (ओटीपी संबंधित)
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना |
| लॉन्च तिथि | 24 फरवरी 2019 |
| लाभ | प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता। |
| लाभार्थी | पात्र भूमिधारक किसान परिवार। |
| नोडल विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग |
| सदस्यता | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।ें |
| आवेदन का माध्यम |
|
योजना के बारे में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर के पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों की कृषि संबंधी गतिविधियों, कृषि निवेश की खरीद, फसल की खेती तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में वित्तीय सहायता भेजी जाती है, जिससे बिना किसी बिचौलिये के लाभ सीधे किसानों तक पहुँचता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में जारी की जाती है और लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। प्रारंभ में यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसान परिवारों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों तक विस्तारित कर दिया गया, चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो। यह योजना उन पात्र किसान परिवारों को कवर करती है जिनकी कृषि योग्य भूमि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों में दर्ज है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता किसानों को खेती से जुड़े खर्चों का प्रबंधन करने तथा वर्षभर कृषि एवं घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी आधिकारिक भूमि अभिलेखों में सही दर्ज हो। संस्थागत भूमिधारक, आयकरदाता, कार्यरत या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, उच्च पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा कुछ निर्दिष्ट पेशेवर इस योजना के लाभ के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, सरकार ने योजना की किस्तें प्राप्त करते रहने के लिए लाभार्थियों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य किया है।
शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक बन गई है, जिसके माध्यम से देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता का लाभ मिल चुका है। योजना के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए कुल ₹3.15 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को पहले की तरह प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में मिलती रहेगी। पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी नामांकन कर सकते हैं, जो भारत सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त की तिथि
भारत सरकार ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की है। इससे पहले योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹2,000 की राशि सीधे भेजी गई थी।
योजना के सामान्य भुगतान चक्र के आधार पर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच जारी होने की संभावना है। हालांकि, यह केवल संभावित समय-सीमा है। 24वीं किस्त जारी करने की सटीक तिथि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर आधिकारिक रूप से घोषित की जाएगी।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करें, अपने आधार को बैंक खाते से लिंक कराएं तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर अपनी लाभार्थी संबंधी जानकारी का सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि अगली किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की देरी न हो।
नोट: जिन पात्र लाभार्थियों की किस्त ई-केवाईसी, आधार, बैंक खाते या सत्यापन संबंधी किसी त्रुटि के कारण लंबित रहती है, उन्हें आवश्यक सुधार और सफल सत्यापन के बाद लंबित किस्त का भुगतान किया जा सकता है।
योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह वार्षिक सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में जारी की जाती है।
- सामान्यतः योजना की किस्तें प्रत्येक चार माह के अंतराल पर निम्नलिखित अवधियों में जारी की जाती हैं:
- अप्रैल से जुलाई
- अगस्त से नवंबर
- दिसंबर से मार्च
- वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- यह सहायता किसानों को कृषि निवेश, फसल की खेती तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
- निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले पात्र किसान परिवारों को योजना के अंतर्गत सुनिश्चित आय सहायता प्रदान की जाती है।
- भारत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पाँच वर्षों के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है, जिससे पात्र किसानों को निरंतर वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।
पात्रताएं
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। यह योजना मुख्य रूप से उन पात्र भूमिधारक किसान परिवारों के लिए है जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि संबंधित भूमि अभिलेखों में दर्ज है। हालांकि, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ श्रेणी के व्यक्ति एवं किसान परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
कौन पात्र है?
- संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों में जिन भूमिधारक किसान परिवारों के नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज है, वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- इस योजना के अनुसार किसान परिवार से आशय ऐसे परिवार से है जिसमें पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल हों तथा उनके नाम पर संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों में कृषि योग्य भूमि दर्ज हो।
- यह योजना भूमि के आकार की परवाह किए बिना सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को कवर करती है।
- योजना का लाभ भूमि अभिलेखों के सत्यापन तथा योजना की सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही प्रदान किया जाता है।
- यदि किसी भूमिधारक की मृत्यु हो जाती है, तो भूमि का वैध उत्तराधिकारी परिवार भूमि अभिलेखों के सत्यापन एवं योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर योजना का लाभ प्राप्त करना जारी रख सकता है।
कौन पात्र नहीं है?
- सभी संस्थागत भूमिधारक।
- संवैधानिक पदों पर कार्यरत या पूर्व में कार्य कर चुके सभी व्यक्ति।
- वर्तमान एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य।
- वर्तमान एवं पूर्व नगर निगमों के महापौर तथा जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
- केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों के कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी।
- बहु-कार्यकारी कर्मचारी (एमटीएस), चतुर्थ श्रेणी एवं समूह 'डी' के कर्मचारी उपरोक्त सरकारी कर्मचारी संबंधी अपात्रता से मुक्त हैं।
- ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, लेकिन बहु-कार्यकारी कर्मचारी (एमटीएस), चतुर्थ श्रेणी एवं समूह 'डी' के पेंशनभोगी इससे अपवाद हैं।
- वे व्यक्ति जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो।
- चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, चार्टर्ड लेखाकार तथा वास्तुकार जैसे पेशेवर, जो संबंधित व्यावसायिक निकायों में पंजीकृत हैं और अपने पेशे का अभ्यास कर रहे हैं।
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई)।
- बटाईदार किसान तथा ऐसे कृषक जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज नहीं है।
- ऐसे किसान जो अपने पिता, पूर्वजों या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम दर्ज भूमि पर खेती करते हैं, जब तक कि उस भूमि का स्वामित्व विधिवत उनके नाम हस्तांतरित न हो जाए।
आवश्यक दस्तावेज
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन जमा करते समय लाभार्थी किसानों को अपने निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जैसे:
- आधार कार्ड।
- ओटीपी सत्यापन एवं ई-केवाईसी के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर।
- बैंक खाता संख्या।
- बैंक खाते का आईएफएससी कोड।
- संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संधारित भूमि स्वामित्व अभिलेख।
- निवास का पता।
- मोबाइल नंबर।
- श्रेणी का विवरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य), यदि लागू हो।
- जन्म तिथि या आयु।
- कृषि भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)।
- सर्वे नंबर / खाता नंबर, यदि लागू हो।
- खसरा नंबर, यदि लागू हो।
- जिन क्षेत्रों में आधार उपलब्ध नहीं है, वहां लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड अथवा सरकार द्वारा जारी अन्य वैध पहचान पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल से
- पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आधिकारिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर जाएं और मुखपृष्ठ पर उपलब्ध "नया किसान पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें तथा सूची में से अपना राज्य चुनें।
- आगे बढ़ने के लिए एकमुश्त सत्यापन कूट (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
- चयन करें कि आप ग्रामीण किसान के रूप में पंजीकरण कर रहे हैं या शहरी किसान के रूप में।
- आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें शामिल हैं:
- किसान का नाम
- पिता का नाम
- लिंग एवं श्रेणी
- पते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड
- जन्म तिथि
- भूमि स्वामित्व का विवरण
- कृषि भूमि का क्षेत्रफल
- सर्वे नंबर / खसरा नंबर (जहां लागू हो)
- आवेदन पत्र में दर्ज सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करें और पंजीकरण अनुरोध जमा करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद भविष्य में स्थिति देखने के लिए एक पंजीकरण संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
- आवेदन का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा भूमि अभिलेखों तथा योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर किया जाएगा।
- सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद पात्र किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से योजना की किस्तें सीधे जमा कर दी जाएंगी।
ऑफलाइन जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से
- जो किसान स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते, वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- पंजीकरण के लिए आधार विवरण, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर तथा भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं।
- जन सेवा केंद्र का ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर किसान की जानकारी दर्ज कर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करेगा।
- आवेदन जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य कर लें।
- जन सेवा केंद्र पंजीकरण एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारित सेवा शुल्क ले सकता है।
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी भूमि अभिलेखों तथा योजना की पात्रता शर्तों के आधार पर उसका सत्यापन करेंगे।
- सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद किसान का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
- पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में योजना की किस्तें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे जमा की जाएंगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को योजना की किस्तें आधार से जुड़े बैंक खाते में प्राप्त करते रहने के लिए ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य है।
- भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी पूरी करने के लिए निम्नलिखित तीन माध्यम उपलब्ध कराए हैं:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल एवं मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से एकमुश्त सत्यापन कूट (ओटीपी) आधारित ई-केवाईसी।
- जन सेवा केंद्र (सीएससी) एवं राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से चेहरे की पहचान आधारित ई-केवाईसी।

एकमुश्त सत्यापन कूट (ओटीपी) आधारित ई-केवाईसी
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर जाएं।
- मुखपृष्ठ पर उपलब्ध "ई-केवाईसी" विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त एकमुश्त सत्यापन कूट (ओटीपी) दर्ज करें।
- सफल सत्यापन के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जन सेवा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी
- अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) या राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) पर जाएं।
- अपने साथ आधार कार्ड तथा आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर लेकर जाएं।
- जन सेवा केंद्र/राज्य सेवा केंद्र का संचालक आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेगा।
- सफल प्रमाणीकरण के बाद आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नाममात्र का सेवा शुल्क लिया जा सकता है।
मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से चेहरे की पहचान आधारित ई-केवाईसी
- गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोबाइल अनुप्रयोग तथा आधार फेस आरडी अनुप्रयोग डाउनलोड करें।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीकृत मोबाइल नंबर से प्रवेश करें।
- लाभार्थी स्थिति पृष्ठ खोलें।
- यदि ई-केवाईसी की स्थिति "नहीं" दिखाई दे, तो ई-केवाईसी विकल्प चुनें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें तथा चेहरे की पहचान के लिए सहमति प्रदान करें।
- स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार चेहरे का स्कैन पूरा करें।
- सफल चेहरे की पहचान के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
नोट: सफल सत्यापन के बाद सामान्यतः ई-केवाईसी की स्थिति 24 घंटे के भीतर अद्यतन हो जाती है। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर उपलब्ध "अपनी स्थिति जानें" सुविधा या किसान ई-मित्र सेवा के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी तथा लाभार्थी की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान फार्मर रजिस्ट्री आईडी
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसान पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से अपनी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवा सकते है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी किसानों की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होती है, जो कृषि संबंधी योजनाओं एवं सेवाओं के लिए किसान अभिलेखों के सत्यापन में सहायता करती है। किसान पहचान संख्या बनवाने तथा उसमें दी गई जानकारी को अद्यतन रखने से सत्यापन संबंधी समस्याओं से बचने और भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
पीएम-किसान फार्मर रजिस्ट्री आईडी पंजीकरण प्रक्रिया
- अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसान पंजीकरण पोर्टल पर जाएं।
- किसान पंजीकरण या किसान पहचान संख्या बनाने के विकल्प का चयन करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें तथा एकमुश्त सत्यापन कूट (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
- आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी, पते का विवरण तथा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आधिकारिक भूमि अभिलेखों के अनुसार अपनी कृषि भूमि का विवरण दर्ज करें।
- स्क्रीन पर प्रदर्शित सभी जानकारी की जांच करें और पंजीकरण अनुरोध जमा करें।
- सफल सत्यापन के बाद आपको एक विशिष्ट किसान पहचान संख्या जारी कर दी जाएगी।
नोट: प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग किसान पंजीकरण पोर्टल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अपने संबंधित राज्य के निर्धारित पोर्टल के माध्यम से किसान पहचान संख्या बनानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार, मोबाइल नंबर और भूमि अभिलेख अद्यतन हों।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शिकायत एवं प्रश्न दर्ज करने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकरण, किस्त भुगतान, ई-केवाईसी, आधार सत्यापन, लाभार्थी की स्थिति या योजना से संबंधित किसी अन्य समस्या का सामना करने वाले लाभार्थी आधिकारिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत या प्रश्न ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर जाएं।
- पोर्टल पर उपलब्ध "सहायता कक्ष – प्रश्न प्रपत्र" विकल्प का चयन करें।
- पंजीकरण संख्या, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या अथवा मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- निर्धारित प्रारूप में अपनी शिकायत या प्रश्न का विवरण भरें।
- दर्ज की गई जानकारी की जांच करें और अनुरोध जमा करें।
- अनुरोध सफलतापूर्वक जमा होने के बाद भविष्य में स्थिति जानने के लिए एक संदर्भ संख्या प्राप्त हो सकती है।
- यदि लागू हो, तो लाभार्थी इस संदर्भ संख्या के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नोट: शिकायत दर्ज करते समय किसान अपने पंजीकरण संख्या, आधार संबंधी जानकारी तथा अन्य आवश्यक विवरण अपने पास रखें, ताकि उनकी शिकायत का शीघ्र समाधान किया जा सके।
पीएम-किसान योजना वर्ष 2030-31 तक बढ़ाई गई
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक अगले पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस अवधि के लिए ₹3.15 लाख करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है।
योजना को आगे बढ़ाए जाने से पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को डीबीटी के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। यह सहायता पहले की तरह ₹2,000 की तीन समान किस्तों में जारी की जाएगी, बशर्ते लाभार्थी योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
भारत सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधारित किसान कल्याण योजनाओं में से एक बन चुकी है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि संबंधी आवश्यकताओं पर निवेश करने में सहायता मिली है, जिससे ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिली है।
महत्वपूर्ण लिंक
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नया किसान पंजीकरण
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी की स्थिति
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आवेदन में छूटी हुई जानकारी अद्यतन करें
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ई-केवाईसी
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोबाइल अनुप्रयोग
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संशोधित दिशा-निर्देश
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
संपर्क जानकारी
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 155261
- 011-24300606
- 1800115526 (टोल फ्री)
- 011-23381092
- 011-23382401
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
पात्र किसान परिवारों को योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में जारी की जाती है और सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भूमि अभिलेखों में जिन पात्र भूमिधारक किसान परिवारों के नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज है, वे योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं। जिन बटाईदार किसानों एवं कृषकों के नाम पर कृषि योग्य भूमि आधिकारिक भूमि अभिलेखों में दर्ज नहीं है, वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
नहीं। कृषि योग्य भूमि आवेदक के अपने नाम पर आधिकारिक भूमि अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए। जिन किसानों द्वारा ऐसी भूमि पर खेती की जा रही है जो अभी भी उनके पिता या पूर्वजों के नाम पर दर्ज है, वे सामान्यतः योजना के लाभ के पात्र नहीं होते, जब तक कि भूमि का स्वामित्व विधिवत उनके नाम हस्तांतरित न कर दिया गया हो।
हाँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थियों को अपने आधार से जुड़े बैंक खाते में योजना की किस्तें प्राप्त करते रहने के लिए ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है।
पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वे पंजीकरण में सहायता प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर भी जा सकते हैं।
किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति अनुभाग में अपनी पंजीकरण संख्या, आधार संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
किसान पहचान संख्या किसान पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से जारी की जाने वाली एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी किसान पहचान संख्या बनाएं तथा अपनी जानकारी अद्यतन रखें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुगम हो और कृषि संबंधी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सके।
स्वैच्छिक लाभ त्याग सुविधा के माध्यम से ऐसे लाभार्थी, जो अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए पात्र नहीं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) पोर्टल के माध्यम से स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसान परिवारों को ही प्रदान किया जाए।
हाँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) पोर्टल पर स्वैच्छिक लाभ त्याग के अनुरोध को वापस लेने की सुविधा उपलब्ध है। जिन लाभार्थियों ने गलती से योजना का लाभ छोड़ दिया है या जिनकी पात्रता की पुनः समीक्षा आवश्यक है, वे सत्यापन एवं लागू दिशा-निर्देशों के अधीन पोर्टल पर उपलब्ध इस सुविधा का उपयोग करके अपना अनुरोध वापस ले सकते हैं।
भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त जारी करने की तिथि की घोषणा नहीं की है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
|---|---|---|
टिप्पणियाँ
is baar ki kisht ni aayi…
We have not received pm kishan Samman Nidhi since 2 year
Dear team we have not received some money since long to wear We have already submitted all formalities and documentation but till date now receive any amount in my bank nobody has reply and nobody has proper given answer even patwari so please check and rever my mail or WhatsApp number
2025 में 8 महीना
2025 में आठवें महीने बंद हुई थी उसके बाद में एक किस आई है उसके बाद में कोई किस्त नहीं आई 12 महीने वाली किसको नहीं आई
KYC ka faram uplabdh karaye
Payment nahi a Raha
6 Mahina payment nahin a pa raha hai
Pm samannidhi
Sir ji mera naam Rajendar Singh hai galti se sarandar hoo Gaya hai PM samannidhi mera nivedan hai ki punah open Kara digiye mobile 99104394up310455702ragitisin number aderaseh badaggaon Banda Uttar Pradesh tahsil pailani Banda
PM saman Nidhi
Sir ji mera naam Rajendar Singh hai mera pm saman nidhi galti see sarandar hoo Gaya hai punha open Kara digiye registration number UP310455702. Hai
Sir ji nivedan hai ki punah open Kara digiye pmkisan saman Nidhi thanks
Pm.kisan
State level pending per hai kab Sahi hoga
Kist ruka hai
Bisay
PM saman Nidhi registration Up310455702
Sir ji mera PM samannidhi KYC done kara digiye registration number up 310455702 adhar card number my
Adhar missing apdate Kara digiye Sir ji
Adress badaggaon Banda Uttar Pradesh tahsil pailani block jaspura Banda Uttar Pradesh tahsil pailani block jaspura Banda
is baar ka paisa nhi aaya
mera paisa aana band ho gya…
ekyc karana jaruri hai baar…
21 vi kist kab ayage
Pm kisan ki21bi kist
PM samannidhi registration up310455702
Sir ji my PM samannidhi registration number up310455702 address badagaon banda Uttar Pradesh tahsil pailani Uttar Pradesh block jaspura tahsil mesurjet singh chandel hand karbhar hai nivedan hai ki surjeet singh chandel se sampark kiya Jay
my father's 6th instalment…
pesa nhi aa rha hai samman…
khate which paisa auna band…
mp kisan kalyan yojana ki…
Kisht
Is baar ki kishy nhi aai
samman nidhi ka pesa aana…
sabka pesa aaya mera nhi…
Payment nahi aya
Pm Kisan Nidhi ki paise nahin aaye
01124300606
Mery papa ka Pisa nahi aaya hai
Mera pm kisan ka paisa nahi aayaa
Mera pm kisan ka paisa nahi aaya h
Kist nahi aana
Kist 4 aayi thee ab nhi aa rahi hai
e kyc is mandatory needed to…
e kyc is mandatory needed to continue the financial assistance under pradhan mantri kisan samman nidhi
Mere papa ki 12th kisht nhi…
Mere papa ki 12th kisht nhi aayi. Ekyc bhi kr diya mene kb tk aygi
paisa bhejo aaya ni abhi tak
paisa bhejo aaya ni abhi tak
Meri kist nahin I Abhi Tak
Meri kist nahin I Abhi Tak
Pm kisan
માન્ય શ્રી પીએમ કિસાન સામન નદી લાભ મળ્યો નથી મારા થી ગલીતસી સેન્ટર થુઈ જિલ્લા અધિકારી વાત કરી છે શું કરું જેઈ
Pm kisan
માન્ય શ્રી પીએમ કિસાન સામન નદી લાભ મળ્યો નથી મારા થી ગલીતસી સેન્ટર થુઈ જિલ્લા અધિકારી વાત કરી છે શું કરું જેઈ વસાવા કલ્પેશભાઈ મથુરભાઈ તાલુકા ઉંમરપાડા જી સુરત રજેટર GJ284925048. માન્ય શ્રી પ્રથાન ફરી એકવાર આજના લાભ મળે આવી આશા છે માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ સાહેબ વાત કરી છે આભાર
Pm kisan
Pm Kisan ka Paisa mujhe nahin mila Mera reject form kar Diya
Chhindwara
Pradhanmantri Samman Nidhi Yojana mein registration Kiya lekin Aaj Tak ₹1 nahin mila registration number MP 30 1376939 hai
Namo setkari
P.m.kisan
Pmkisan ka paisa mujhe nahi aaya
RATNAGIRI
samman nidhi ka pesa nahi…
samman nidhi ka pesa nahi aaya
Surrender very fat cancel karvana
Mera pm Kisan Samman ji ka registration galti se surrender ho gaya hai use cancel karvana hai
પીએમ કિસાન
પીએમ કિસાન ગલીતસી સેન્ટર થુઈ છે માન્ય શ્રી અંગ્રેજ આતુ એટલે મને ખબર નથી પડી માન્ય શ્રી એક માકા આપા માન્ય શ્રી mo972655****
Pm kisan samman galti se calendar ho gya hai cancel karvana hai
Shreeman ji pm kisan samman nidhi registration mp251196388 galti se calendar ho gya hai calendar from ko cancel karna hai sahab
PM Kisan cylinder state level per hi pending bata Maharashtra AP
PM Kisan cylinder state level per hi pending bata Maharashtra April se pending bata
Yes
Mere A/C me pesa nahi ata ha
Pm.kishan.ka lab.nahi.milparhhai
Pm Kisan ka payment nahin Mil Pa Raha cylinder Ho Gaya galti se iske liye kshma
Karpantar
Nazrul
Pm.kishin
সার বলছি আমার পিএম কিষান বন্ধ গেছে। আপনাদের অনুরোধ করছি চালু করে দিতে।আমি খুব গরীব মানুষ এবং অসহায়।
wqeq
qweqe
My
My
22
सम्मान निधि की रुपया नहीं आ रहे हैं तो क्या हो गया उसमें जानकारी दो
Pm kisan
Sir mera name chote sattar he meri poori 22 kiste ruki he 2019 ka rajistration except he lekin aaj tak ek bhi kist nhi aayi kripa karke meri madat kare sir mera rajistration no UP148476067 he
Pm kishan Yojana ki Kist nahi aane ke karan
Sir
Mujhe Kisan saman nedhi nhi mil rhi
Mera Naam narayan singh hi me ak Himachal Pradesh ka chota sa Kisan hu meri kisan Saman nedhi achanak band ho gyi phli milti thi ab kuch samajh nhi aarha office ki chakr lga kr thak gya hu
Mera registration no HP 306009437
Problem bata rhi hi ke ap elegible nhi ho jab ki mujhe phli 4 kusht mili ho
Humara samadhan kri ji
Dhanyawad
Jharkhand
Thana Rajasthan
नई टिप्पणी जोड़ें