- किसान बैंकों से 7% की कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- किसान कृषि आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- भारत सरकार उन किसानो को 3% तक की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करती है जो अपने अल्पकालिक ऋण का भुगतान समय पर या उससे पहले कर देते है।
- समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4% प्रति वर्ष की दर से अल्प-अवधि ऋण मिलेगा।
- किसान अन्य कृषि जरूरतों के लिए सावधि ऋण ले सकते हैं।
- कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) टोल फ्री नंबर:- 18001213468
- नाबार्ड हेल्पलाइन नंबर:-
- 022-26539895
- 022-26539896
- 022-26539899
- किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर:- 18001801551
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग का हेल्पलाइन नंबर:- 011-23388534
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | किसान क्रेडिट कार्ड योजना |
| शुरू होने का वर्ष | अगस्त 1998 |
| लाभ |
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| लाभार्थी |
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| नोडल विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
योजना के बारे में
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत लागू किया जाता है। अगस्त 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना सरल और लचीली ऋण सुविधा के माध्यम से किसानों को फसल चक्र के दौरान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। किसान प्रत्येक आवश्यकता के लिए अलग-अलग ऋण व्यवस्था पर निर्भर हुए बिना फसल की खेती, कृषि सामग्री और अन्य पात्र कृषि खर्चों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का उपयोग कर सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कई कृषि और संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं। किसान फसल की खेती, कटाई के बाद के खर्च, उपज के विपणन, घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं और कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन जैसी पात्र संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण सहायता प्रदान करती है। इससे किसान क्रेडिट कार्ड उन किसानों के लिए उपयोगी बन जाता है जो फसल की खेती के साथ-साथ संबद्ध कृषि गतिविधियों पर भी निर्भर हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता में व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से भूमि के मालिक किसान, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार शामिल हैं। पात्र स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह भी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, यह योजना कृषि ऋण सहायता को केवल भूमि के मालिक किसानों तक सीमित न रखते हुए खेती और संबद्ध गतिविधियों में शामिल पात्र किसानों तक भी पहुंचाती है।
वर्तमान किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को ₹5 लाख तक की फसल ऋण सीमा मिल सकती है। हालांकि, संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत रियायती ब्याज लाभ ₹3 लाख तक के पात्र अल्पकालिक कृषि ऋण पर लागू होता है। पात्र ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे पात्र राशि पर प्रभावी ब्याज दर 4% तक कम हो सकती है। बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक है, जो संबंधित ऋणदाता संस्था के लागू नियमों के अधीन है।
किसान क्रेडिट कार्ड ऋण आम तौर पर पांच वर्षों के लिए वैध होते हैं, जो लागू समीक्षा और अन्य शर्तों के अधीन हैं। बैंक किसान की आवश्यकताओं, फसल के प्रकार और पुनर्भुगतान के प्रदर्शन के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा की समीक्षा कर सकते हैं। किसान अपनी स्वीकृत ऋण सुविधा का सुविधाजनक तरीके से उपयोग करने के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं।
किसान विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने वाली केंद्र सरकार की अन्य पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत, पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी तरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत, निर्दिष्ट फसल नुकसान के खिलाफ फसल बीमा सहायता प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ मिलकर ये योजनाएं किसानों को ऋण, आय सहायता और फसल जोखिम से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती हैं।
किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में अधिक जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और लागू आवेदन प्रक्रिया के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु किसी पात्र ऋणदाता संस्था से संपर्क कर सकते हैं।
योजना के लाभ
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना किसानों को फसल की खेती, कटाई के बाद के खर्च, कृषि रखरखाव और पात्र संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। यह छोटे और सीमांत किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर लचीली ऋण सहायता भी प्रदान करती है।
किसानों के लिए लाभ
- किसानों को उनकी पात्र कृषि संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मिल सकता है।
- पात्र किसानों को ₹5 लाख तक का फसल ऋण मिल सकता है।
- पात्र किसानों को ₹3 लाख तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर का लाभ मिल सकता है।
- पात्र ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% हो सकती है।
- किसान किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का उपयोग फसल की खेती, कटाई के बाद के खर्च, उपज के विपणन और कृषि रखरखाव के लिए कर सकते हैं।
- किसान डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन जैसी पात्र संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
- किसान रुपे किसान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का उपयोग कर सकते हैं।
- किसानों को पात्र कृषि और संबद्ध निवेश गतिविधियों के लिए सावधि ऋण मिल सकता है।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पात्र किसानों को लागू नियमों के अनुसार पुनर्गठित फसल ऋण पर ब्याज सहायता मिल सकती है।
- छोटे और सीमांत किसानों को परक्राम्य भंडारगृह रसीदों के आधार पर भारतीय भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त भंडारगृहों में रखी पात्र उपज पर छह महीने तक ब्याज सहायता मिल सकती है।
सीमांत किसानों के लिए लाभ
- सीमांत किसानों को उनकी पात्र आवश्यकताओं के आधार पर ₹10,000 से ₹50,000 तक की लचीली किसान क्रेडिट कार्ड सीमा मिल सकती है।
- सीमांत किसान कटाई के बाद के खर्च, कृषि खर्च और घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं के लिए लचीली किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
- सीमांत किसान कृषि उपकरण, छोटी डेयरी और घरेलू स्तर पर मुर्गी पालन जैसे छोटे निवेश के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
- किसान की आकलित आवश्यकताओं के आधार पर लचीली किसान क्रेडिट कार्ड सीमा को पांच वर्षों तक के लिए निर्धारित किया जा सकता है।
- यदि फसल में बदलाव या लागू वित्तमान के कारण किसान की ऋण आवश्यकता बढ़ती है, तो बैंक के आकलन के अधीन सीमांत किसानों को अधिक ऋण सीमा मिल सकती है।
पात्रताएं
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना फसल की खेती और संबद्ध कृषि गतिविधियों में लगे किसानों तथा पात्र कृषि समूहों के लिए उपलब्ध है। भूमि के स्वामित्व की स्थिति की परवाह किए बिना पात्र व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले पात्र लोगों की सूची नीचे दी गई है।
- व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से भूमि के मालिक किसान आवेदन कर सकते हैं।
- किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार आवेदन कर सकते हैं।
- पात्र स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) आवेदन कर सकते हैं।
- डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन जैसी पात्र संबद्ध गतिविधियों में लगे किसान आवेदन कर सकते हैं।
- सीमांत और छोटे किसान किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एक किसान-एक किसान क्रेडिट कार्ड नियम के तहत प्रत्येक किसान के लिए केवल एक किसान क्रेडिट कार्ड खाता रखने की अनुमति है।
- अधिसूचित छूट के अधीन, लागू ब्याज सहायता और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़ाव या आधार नामांकन संख्या आवश्यक है।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पात्र बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध है।
ब्याज सहायता
संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से पात्र अल्पकालिक कृषि ऋण पर पात्र राशि के लिए 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर लागू होती है। सरकार इन ऋणों के लिए पात्र ऋणदाता संस्थाओं को 1.5% ब्याज सहायता प्रदान करती है।
- संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले अल्पकालिक कृषि ऋण पर पात्र राशि के लिए 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर लागू होती है।
- इन ऋणों पर पात्र ऋणदाता संस्थाओं को सरकार की ओर से 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता मिलती है।
- लागू ब्याज सहायता संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत प्रति उधारकर्ता ₹3 लाख तक के पात्र अल्पकालिक कृषि ऋण पर रियायती ब्याज दर लागू होती है।
- समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।
- ब्याज सहायता की गणना ऋण राशि के वितरण, निकासी या नवीनीकरण की तारीख से वास्तविक पुनर्भुगतान या निर्धारित देय तिथि, जो भी पहले हो, तक की जाती है। यह अवधि अधिकतम एक वर्ष तक सीमित होती है।
- कुल ₹3 लाख की सीमा के भीतर संबद्ध गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के लिए ब्याज सहायता और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ ₹2 लाख की उप-सीमा तक सीमित है।
| पात्र घटक | ब्याज सहायता की अधिकतम सीमा |
|---|---|
| फसलों की खेती और कटाई के बाद के खर्च | ₹3 लाख |
| संबद्ध गतिविधियां - पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, लाख की खेती, शहतूत की खेती | ₹2 लाख (कुल ₹3 लाख की सीमा के भीतर) |
आवश्यक दस्तावेज
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदक, ऋण राशि और संबंधित बैंक की लागू आवश्यकताओं के आधार पर ऋणदाता बैंक अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है।
- विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र।
- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान प्रमाण।
- पता प्रमाण।
- हाल की पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें।
- जहां लागू हो, भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज या प्रमाणित भूमि अभिलेख।
- उगाई गई या उगाई जाने वाली प्रस्तावित फसलों का विवरण।
- जहां लागू हो, प्रस्तावित कृषि या संबद्ध गतिविधि से संबंधित दस्तावेज।
- किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन की प्रक्रिया के लिए संबंधित ऋणदाता संस्था द्वारा मांगे गए कोई अन्य अतिरिक्त दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
किसान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का तरीका संबंधित ऋणदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर निर्भर करता है। इसकी विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है:
ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट के माध्यम से
किसान किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सहभागी बैंक की वेबसाइट या उपलब्ध डिजिटल आवेदन सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सामान्य प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
- किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने वाले सहभागी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उपलब्ध ऋण या कृषि बैंकिंग सेवाओं में से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) विकल्प चुनें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में आवश्यक व्यक्तिगत, पता, भूमि स्वामित्व, फसल और अन्य संबंधित विवरण दर्ज करें।
- बैंक द्वारा बताए गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन पत्र में दर्ज जानकारी की जांच करें और इसे ऑनलाइन जमा करें।
- सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त आवेदन या संदर्भ संख्या को लिखकर रखें।
- बैंक आवेदन का सत्यापन करेगा और आवश्यकता होने पर आगे की प्रक्रिया, सत्यापन या अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए आवेदक से संपर्क करेगा।
- मंजूरी मिलने के बाद बैंक किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा स्वीकृत करेगा और अपनी लागू प्रक्रिया के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगा।
ऑफलाइन बैंक की शाखा से
- किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने वाले निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ग्रामीण सहकारी बैंक की शाखा में जाएं।
- शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र प्राप्त करें या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड करें।
- फॉर्म में अपनी भूमि, उगाई जाने वाली फसलों या डेयरी, मत्स्य पालन या रेशम उत्पादन जैसी संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विवरण भरें।
- अपने भूमि अभिलेख या किरायेदारी/खेती प्रमाण पत्र के साथ आधार संख्या संलग्न करें।
- जहां लागू हो, एक किसान-एक किसान क्रेडिट कार्ड प्रावधानों के तहत आवश्यक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करें।
- भरा हुआ आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जमा करें।
- बैंक आपकी फसल या गतिविधि के लिए लागू वित्तमान के आधार पर ऋण सीमा का आकलन करता है और उसी के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा स्वीकृत करता है।
- मंजूरी मिलने पर बैंक आपके किसान क्रेडिट कार्ड नकद ऋण खाते से जुड़ा रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करता है, जिसका उपयोग शाखा, एटीएम, बैंकिंग प्रतिनिधि या बिक्री केंद्र के माध्यम से राशि निकालने के लिए किया जा सकता है।
ऑनलाइन मोबाइल ऐप के द्वारा
किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक मोबाइल ऐप, कृषिका के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ऐप किसानों को अपना किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन डिजिटल रूप से जमा करने और संबंधित ऋणदाता संस्था द्वारा प्रक्रिया के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने की सुविधा देता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक मोबाइल ऐप कृषिका मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें।
- डिजिटल मंच पर पंजीकरण करें या आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएं।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनें।
- आवश्यक व्यक्तिगत, भूमि, फसल और अन्य संबंधित विवरण दर्ज करें।
- मंच पर मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन का विवरण जांचें और किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
- भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन या संदर्भ संख्या लिखकर रखें।
- संबंधित बैंक आवेदन का सत्यापन करेगा और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांग सकता है।
- मंजूरी मिलने के बाद बैंक किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा स्वीकृत करेगा और अपनी लागू प्रक्रिया के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगा।
ऋण चुकौती
किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की चुकौती ली गई ऋण सुविधा और वित्तपोषित फसल या निवेश के प्रकार पर निर्भर करती है। किसानों को लागू चुकौती समय-सारणी के अनुसार ऋणदाता बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ऋण चुकाना चाहिए।
- अल्पकालिक फसल ऋण का पुनर्भुगतान आमतौर पर फसल की कटाई और उपज के विपणन की अवधि के बाद करना होता है।
- फसल ऋण की चुकौती अवधि फसल चक्र और उपज बेचने में लगने वाले समय से जुड़ी होती है।
- निवेश की प्रकृति और किसान की ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर सावधि ऋण का पुनर्भुगतान सामान्यतः पांच वर्षों के भीतर करना होता है।
- बैंक कृषि संबंधी कुछ निवेशों के लिए गतिविधि की प्रकृति के आधार पर अधिक लंबी चुकौती अवधि की अनुमति दे सकता है।
- लागू ब्याज सहायता संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत पात्र अल्पकालिक कृषि ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन मिल सकता है।
- किसानों को लागू पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ बनाए रखने और किसान क्रेडिट कार्ड खाते को नियमित रखने के लिए बकाया राशि निर्धारित तिथि के भीतर चुका देनी चाहिए।
किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता और नवीनीकरण
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण पांच वर्षों के लिए वैध होता है, जो ऋणदाता बैंक द्वारा समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा के अधीन है। बैंक किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि ऋण सीमा किसान की आवश्यकताओं को पूरा करती रहे और फसल के प्रकार तथा ऋण चुकाने के प्रदर्शन के आधार पर उपयुक्त बनी रहे।
- किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लागू नियमों और शर्तों के अधीन पांच वर्षों के लिए वैध होता है।
- बैंक वैधता अवधि के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड खाते की समय-समय पर समीक्षा करता है।
- यदि किसान लागू शर्तों को पूरा करता है, तो बैंक समीक्षा के बाद किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा को जारी रख सकता है।
- यदि फसल के प्रकार में बदलाव या अन्य पात्र आवश्यकताओं के कारण किसान की ऋण आवश्यकता बढ़ती है, तो बैंक किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ा सकता है।
- किसान की आवश्यकताओं और ऋण चुकाने के प्रदर्शन के आधार पर बैंक ऋण सीमा को कम या रद्द कर सकता है।
- किसानों को प्रत्येक फसल मौसम से पहले ऋणदाता बैंक की आवश्यकता के अनुसार अपनी फसल का विवरण अद्यतन करना चाहिए।
- खाते को नियमित बनाए रखने और लागू पुनर्भुगतान लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि के भीतर करना चाहिए।
जमानत और सुरक्षा
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक का बिना जमानत के कृषि ऋण उपलब्ध है, जो ऋणदाता संस्था के लागू नियमों के अधीन है। ₹2 लाख से अधिक के ऋण के लिए बैंक अपनी ऋण देने संबंधी शर्तों और ऋण की प्रकृति के अनुसार उचित सुरक्षा या जमानत की मांग कर सकता है।
- किसानों को प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक का बिना जमानत के कृषि ऋण मिल सकता है।
- ₹2 लाख से अधिक के ऋण के लिए ऋणदाता बैंक अपने लागू नियमों के अनुसार जमानत या अन्य सुरक्षा की मांग कर सकता है।
- सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं ऋण राशि, ऋण सुविधा के प्रकार और बैंक की ऋण नीति के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
- किसानों को अपने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए लागू जमानत और सुरक्षा संबंधी सटीक आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित ऋणदाता संस्था से संपर्क करना चाहिए।
1 जनवरी 2027 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना में क्या बदलाव होंगे?
भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए नए दिशा-निर्देश, 2026 जारी किए हैं। ये प्रावधान 1 जनवरी 2027 से स्वीकृत किए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर लागू होंगे। इस तारीख से पहले स्वीकृत किए गए ऋण परिपक्वता या अगले नवीनीकरण तक लागू मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेंगे।
- किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा एक संयुक्त ऋण सुविधा के रूप में छह वर्षों की अवधि के लिए होगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पात्र कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण, दोनों शामिल होंगे।
- बैंक प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक के कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े ऋणों के लिए जमानत और मार्जिन की आवश्यकता को समाप्त करेंगे।
- फसल या भंडार को बैंक के पक्ष में बंधक रखने और ऋण वसूली के लिए आपसी समझ की व्यवस्था वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों में बैंक ₹3 लाख तक के ऋण के लिए जमानत की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं।
- ₹2 लाख से अधिक के ऋण के लिए बैंक अपनी ऋण नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार जमानत और मार्जिन की आवश्यकताएं तय करेंगे।
- सीमांत किसान बैंक के आकलन के आधार पर ₹10,000 से ₹50,000 तक की लचीली किसान क्रेडिट कार्ड सीमा के लिए पात्र बने रहेंगे।
- किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा में मिट्टी की जांच, मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं, डिजिटल कृषि सेवाएं, तकनीकी सहायता तथा जैविक या अच्छी कृषि पद्धतियों के प्रमाणन जैसे अतिरिक्त पात्र खर्च भी शामिल होंगे।
- नए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए बैंक अपनी लागू नीति के अधीन भूमि अभिलेख, किरायेदारी प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज एक बार के दस्तावेजीकरण के रूप में प्राप्त करेंगे।
- बटाईदारों और मौखिक पट्टेदारों के लिए बैंक स्थानीय प्रशासन या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकते हैं। निर्धारित मामलों में ₹50,000 तक के ऋण के लिए शपथ पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है।
- प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य लागू शुल्क बैंक की नीति तथा लागू नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
- नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की वेबसाइट।
- भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट।
- पशुपालन और डेयरी विभाग की वेबसाइट
- पशुपालन और डेयरी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के दिशा-निर्देश।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदन पत्र।
- सामान्य सेवा केंद्र की वेबसाइट।
- किसान क्रेडिट कार्ड की प्रेस सूचना ब्यूरो अधिसूचना।
- कृषिका मोबाइल ऐप
संपर्क जानकारी
- कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) टोल फ्री नंबर:- 18001213468
- नाबार्ड हेल्पलाइन नंबर:-
- 022-26539895
- 022-26539896
- 022-26539899
- किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर:- 18001801551
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग का हेल्पलाइन नंबर:- 011-23388534
- कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) हेल्पलाइन ईमेल आईडी:- [email protected]
- नाबार्ड हेल्पडेस्क ईमेल आईडी:- [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से भूमि के मालिक किसान, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार तथा पात्र स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत फसल ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। लागू ऋण सीमा किसान की आवश्यकताओं और ऋणदाता संस्था द्वारा किए गए आकलन पर निर्भर करती है।
लागू ब्याज सहायता व्यवस्था के तहत ₹3 लाख तक के पात्र अल्पकालिक कृषि ऋण पर 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर उपलब्ध है।
लागू भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के दिशा-निर्देशों के अधीन, प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक के कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े ऋण बिना जमानत के ऋण के लिए पात्र हैं।
हां। किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार लागू पात्रता और दस्तावेज संबंधी आवश्यकताओं के अधीन किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हां। पात्र संबद्ध गतिविधियों में डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मशरूम की खेती और अन्य अनुमत गतिविधियां शामिल हैं।
मौजूदा व्यवस्था के तहत किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा आमतौर पर पांच वर्षों के लिए वैध होती है, जो ऋणदाता बैंक द्वारा समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा और नवीनीकरण के अधीन है। 1 जनवरी 2027 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देश उस तारीख से स्वीकृत ऋणों के लिए छह वर्षों की संयुक्त किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का प्रावधान करते हैं।
लागू व्यवस्था में एक किसान-एक किसान क्रेडिट कार्ड नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत सामान्यतः एक किसान के लिए केवल एक किसान क्रेडिट कार्ड खाता रखने की अनुमति है।
पात्र किसानों को समय पर ऋण चुकाने पर 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिल सकता है, जिससे पात्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।
हां, लचीली किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के माध्यम से ₹10,000 से ₹50,000 तक की लचीली ऋण सीमा प्राप्त की जा सकती है। यह सीमा शाखा प्रबंधक द्वारा उगाई जाने वाली फसलों और कृषि खर्चों के आधार पर तय की जाती है तथा ऋण सीमा को भूमि के मूल्य से नहीं जोड़ा जाता है।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
koi to bta rha tha ki kisan…
maximum time period kya hoga…
collateral me jameen girvi…
ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?…
kisan credit card kho gya…
Hi govtschemes.in admin,…
Kisan credit card scheme…
Kisan credit card scheme eligibility
kisan credit card ki limit…
kisan credit card ki limit kese check kare
अ
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
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