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हाइलाइट
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत फूटपाथ विक्रेता को निम्नलिखित अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा:-
- 10,000/- रुपये।
- 20,000/- रुपये।
- 50,000/- रुपये।
- इस योजना से प्राप्त ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है।
- लाभार्थी को समय पर या उससे पहले ही ऋण राशि चुकाने पर 7% के दर से ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।
- 30,000/- रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड।
- डिजिटल लेनदेन करने पर मासिक कैशबैक भी दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेल्पलाइन नंबर:- 1800111979
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शिकायत हेल्पलाइन नंबर:- 011-23062850
- राज्य वार पीएम स्वनिधि योजना के हेल्पलाइन नंबर।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेल्पडेस्क ईमेल : -
- portal.pmsvanidhi@sidbi.in
- pmsvanidhi.support@sidbi.in
| योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। |
| आरंभ वर्ष | 2020 |
| लाभ |
|
| लाभार्थी | फूटपाथ विक्रेता। |
| आधिकारिक पोर्टल | प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। पोर्टल। |
| नोडल मंत्रालय | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। |
| आवेदन का तरीका | प्रधानमंत्री स्वनिधि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। |
योजना के बारे मे
- फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक सहायता देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागु किया है।
- वर्ष 2020 में लागु इस योजना का मुख्य उद्देश्य विक्रेताओं को सहायता करना है जिसके लिए उन्हें 50,000 रूपए तक का अल्पावधि ऋण दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है, जिसको संचालन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरा नाम "प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना" है।
- कोविड-19 के दौरान बहुत से फूटपाथ विक्रेताओं को अपना व्यापार बंद करना पड़ा था, जिसके कारण विक्रेताओं और उनके परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
- इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" को शुरू किया, ताकि देश के फूटपाथ विक्रेताओं को सशक्त बना सके।
- इस योजना के तहत फूटपाथ विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
- केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना भी इस योजना के समान लाभार्थी व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करती है।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी गई ऋण राशि को कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में दिया जाएगा, ताकि विक्रेता उसे अपने व्यपार में लगा सके।
- सबसे पहले विक्रेता को 15,000/- रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे विक्रेता द्वारा 1 वर्ष के अंदर चुकाना होगा।
- यदि विक्रेता ऋण राशि को 1 वर्ष के अंतर्गत वापिस कर देता है तो उसके बाद उसके ऋण सीमा को बढ़ा कर पहले 25,000/- रुपये और उसके बाद 50,000/- रुपये कर दिया जाएगा।
- लाभार्थी को समय पर या उससे पहले ही ऋण राशि चुकाने पर सरकार द्वारा 7% के दर से ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है।
- हाल ही में जारी 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने 30,000/- रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड पेश किया है।
- अभी तक इस योजना के माध्यम से करीब 68 लाख तक फुटपाथ विक्रेता इसका लाभ ले चुके है।
- इतना ही नहीं फुटपाथ विक्रेताओं में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु उनके द्वारा किए गए डिजिटल लेनदेन पर 1,200 रूपए तक का वार्षिक लाभ प्राप्त होगा।
- विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कर सकते है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत फूटपाथ विक्रेता को निम्नलिखित अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा:-
- 15,000/- रुपये।
- 25,000/- रुपये।
- 50,000/- रुपये।
- इस योजना से प्राप्त ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है।
- लाभार्थी को समय पर या उससे पहले ही ऋण राशि चुकाने पर 7% के दर से ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।
- 30,000/- रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड।
- डिजिटल लेनदेन करने पर मासिक कैशबैक भी दिया जाएगा।

पात्रता की शर्तें
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत केवल फूटपाथ विक्रेता ही योजना के आवेदन के लिए पात्र है।
- आवेदक के पास निम्नलिखित कार्ड में से कोई एक कार्ड होना आव्यशक है:-
- वेंडिंग का प्रमाण पत्र।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान पत्र।
- टाउन वेंडिंग समिति से अनुशंसा पत्र।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आवेदन के समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवयशक है:-
- सर्वेक्षण संदर्भ संख्या।
- निम्नलिखित फूटपाथ विक्रेता प्रमाण पत्र में से कोई एक:-
- वेंडिंग का प्रमाण पत्र।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान पत्र।
- टाउन वेंडिंग समिति से अनुशंसा पत्र।
- आधार कार्ड।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
- केवाईसी के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- मनरेगा कार्ड।
- पैन कार्ड।
आवेदन की प्रक्रिया
- योजना के आवेदन के लिए आवेदक को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।
- सबसे पहले आवेदक को पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर "रिक्वेस्ट ओटीपी" पर क्लिक करना है।
- ओ.टी.पी आवेदक के उल्लिखित मोबाइल नंबर पर आएगा। ओ.टी.पी डालकर मोबाइल नंबर का सत्यापन हो जाएगा।
- इसके बाद आवेदक सफलतापूर्ण पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को निम्नलिखित पात्रता में से किसी एक का चयन करना होगा:-
- वेंडिंग का प्रमाण पत्र।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान पत्र।
- टाउन वेंडिंग समिति से अनुशंसा पत्र।
- पात्रता चुनने के बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आवेदन पत्र स्क्रीन पे आएगा।
- आवेदक को पूछे गए सभी आवयशक विवरण को भरने के बाद , साथ ही सभी जरुरी दस्तावेज केवाईसी के लिए अपलोड करने होंगे।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को "जमा करे " पर क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आवेदक का आवेदन पत्र सफलतापूर्ण जमा हो जाएगा।
- इसके बाद ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान आवेदक से संपर्क करेंगे।
- सभी दस्तावेजो के सत्यापन के बाद ऋण राशि फूटपाथ विक्रेता के बैंक खाते में स्थानांतरण कर दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताए
- विक्रेता दूसरे ऋण की राशि के लिए तभी पात्र होगा जब वह पहले ऋण की राशि चूका देगा।
- ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी सीधा उधारकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।
डिजिटल लेनदेन करने पर विक्रेता को निम्नलिखित मासिक कैशबैक दिया जाएगा:-
लेनदेन (प्रति महीने) मासिक कैशबैक 50 50/- रुपये 100 75/- रुपये 200 100/- रुपये - आवेदन के 30 दिनों के अंतगर्त आवेदक को ऋृण राशि प्रदान कर दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत विक्रेता निम्नलिखित ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लाभ ले सकते है:-
- अनुसूची वाणिज्यिक बैंक।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- लघु वित्त बैंक।
- सहकारी बैंक।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ।
- सूक्ष्म वित्त संस्थान।
- स्वयं सहायता समूह बैंक।
- आवेदक का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना आवयशक है।
- आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पात्र फूटपाथ विक्रेता
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फूटपाथ विक्रेता अल्पावधि ऋण प्राप्त करने के योग्य है:-
- फेरी वाले।
- रेहड़ीवाला।
- ठेलेवाला।
- नाई की दुकानें।
- ठेली फड़वाला।
- पान की दुकानें।
- मोची।
- धुलाई सेवाएं।
- सब्जी विक्रेता।
- अस्थायी निर्मित संरचना आदि में काम करने वाला व्यक्ति।
महत्वपूर्ण लिंक
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ऑनलाइन आवेदन।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आवेदन स्थिति।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मोबाइल नंबर परिवर्तन।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना विक्रेता सर्वेक्षण सूची।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पोर्टल।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दिशानिर्देश।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सामान्य प्रशन।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मोबाइल एप।
सम्पर्क करने का विवरण
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेल्पलाइन नंबर:- 1800111979
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शिकायत हेल्पलाइन नंबर:- 011-23062850
- राज्य वार पीएम स्वनिधि योजना के हेल्पलाइन नंबर।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेल्पडेस्क ईमेल : -
- portal.pmsvanidhi@sidbi.in
- pmsvanidhi.support@sidbi.in
- पता:- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,
निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड,
नई दिल्ली-110011.
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| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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