हाइलाइट
- नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन योजना।
- प्रति वर्ष 1 हज़ार रूपये का न्यूनतम योगदान।
- अधिकतम जमा करने की कोई सीमा नहीं।
- अंशदान समयपूर्व निकालने की सुविधा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- एनपीएस सब्सक्राइबर हेल्पलाइन नम्बर :- 18002100080.
- पीएफआरडीए टोल फ्री नम्बर :- 1800110708.
- पीएफआरडीए संपर्क नंबर।
सूचना विवरणिका
| योजना का अवलोकन
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|---|---|
| योजना का नाम | एनपीएस वात्सल्य योजना। |
| आरंभ तिथि | 18-09-2024. |
| लाभ | नाबालिगों के लिए योगदान पेंशन। |
| लाभार्थी | 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध है। |
योजना के बारे मे
- भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा अपने बजट भाषण के दौरान देश के नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की थी।
- भारत सरकार द्वारा दिनांक 18-09-2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया है।
- एनपीएस वात्सल्य योजना का पूरा नाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना है।
- योजना में इस्तेमाल किये जाने शब्द वात्सल्य को नाबालिग बच्चो के सन्दर्भ में उपयोग किया गया है जिसका अर्थ ये है की योजना मुख्यतः नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गयी है।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना को संचालित किया जायेगा।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दश के बच्चो को अपने भविष्य के लिए बचत करने के लिए जागरूक करना है।
- अभी केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नामक योजना का संचालन 18 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए किया जा रहा है।
- पर एनपीएस वात्सल्य योजना को विशेष रूप से नाबालिग बच्चों को ध्यान में रखते हुवे डिज़ाइन किया गया है।
- एनपीएस वात्सल्य योजना एक योगदान कम पेंशन योजना है जो नाबालिग बच्चों को अपनी सेवा निवृत्ति के लिए पैसा बचाने का मौका देगी।
- सभी नाबालिग बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है वो एनपीएस वात्सल्य योजना में पेंशन खाता अपने संरक्षक के माध्यम से खुलवा सकते है।
- इसके अलावा अनिवासी भारतीय (NRIs) और भारत के विदेशी नागरिक (OCIs) भी अपने नाबालिग बच्चो का पेंशन खाता एनपीएस वात्सल्य योजना में खुलवा सकते है।
- नाबालिग बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पेंशन खाते का संचालन उनके संरक्षक द्वारा किया जायेगा।
- एनपीएस वात्सल्य योजना में नाबालिग के नाम से खोले गए पेंशन खाते में प्रति वर्ष 1,000/- रूपये की धनराशि जमा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
- अधिकतम जमा करने की धनराशि की कोई सीमा नहीं है।
- केंद्रीय सरकार द्वारा 3 साल के बाद योगदान की गयी धनराशि को निकालने की सुविधा भी इस योजना के तहत लाभार्थियों को दी है।
- एनपीएस वात्सल्य योजना में निकास एवं निकासी की शर्तें नीचे दी गयी है।
- नाबालिग के नाम पर एनपीएस वात्सल्य योजना में पेंशन का खाता उनके संरक्षक द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोला जा सकता है।
- एनपीएस वात्सल्य योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ उपलब्ध है।
- लाभार्थी किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जा कर भी एनपीएस वात्सल्य योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
एनपीएस वात्सल्य योजना में निकास या राशि निकासी की शर्तें
लाभार्थी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले निकास या निकासी |
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18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने बाद निकास या निकासी |
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नाबालिग की मृत्यु हो जाने की दशा में निकास या निकासी |
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संरक्षक की मृत्यु हो जाने की दशा में |
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योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- सभी पात्र नाबालिग लाभार्थियों को केंद्रीय सरकार की एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- नाबालिग बच्चों का पेंशन खाता खोला जायेगा।
- पेंशन खाते में नाबालिग का संरक्षक प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000/- रूपये जमा कर सकता है।
- अधिकतम राशि जमा करने की कोई सीमा तय नहीं है।
- 3 साल की अवधि के बाद जमा की गयी राशि का 25 प्रतिशत विशेष कार्य हेतु निकाल सकते है।
- नाबालिग के 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले 3 बार राशि निकली जा सकती है।
- एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता लाभार्थी के 18 वर्ष पूर्ण करने पर स्वतः साधारण एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जायेगा।
पात्रता की शर्तें
- भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एनपीएस वात्सल्य योजना का लाभ केवल उन्ही लाभार्थियों को मिलेगा जो योजना की निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगे :-
- केवल नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) लाभार्थी ही योजना में आवेदन कर सकते है।
- नाबालिग की ओर से संरक्षक द्वारा आवेदन किया जायेगा।
- संरक्षक द्वारा नाबालिग के 18 वर्ष के होने तक एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते का संचालन किया जायेगा।
- एनआरआई (NRI) और ओसीआई (OCI) भी इस योजना का लाभ ले सकते है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- एनपीएस वात्सल्य योजना में पेंशन खाता खुलवाते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर संरक्षक द्वारा अपलोड या आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे :-
- नाबालिग के जन्म का प्रमाण।
- संरक्षक के हस्ताक्षर।
- संरक्षक का पैन कार्ड।
- बैंक पासबुक की कॉपी। (एनआरआई और ओसीआई आवेदक के लिए)
- पासपोर्ट की कॉपी। (एनआरआई आवेदक के लिए)
- विदेश में निवास का प्रमाण। (ओसीआई आवेदक के लिए)
आवेदन करने की प्रक्रिया
- लाभार्थी नाबालिग की ओर से उसके संरक्षक द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना में निम्नलिखित 2 माध्यम से आवेदन कर पेंशन खाता खुलवाया जा सकता है :-
- एनपीएस वात्सल्य योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- एनपीएस वात्सल्य योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- लाभार्थी एनपीएस वात्सल्य योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है।
- एनपीएस वात्सल्य योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रोटीएन E Gov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- वेबसाइट पर जाकर एनपीएस वात्सल्य माइनर को चुन कर रजिस्ट्रर नाउ पर क्लिक करना होगा।

- नाबालिग लाभार्थी के संरक्षक को योजना के प्रारंभिक पंजीकरण फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी :-

- वेबसाइट द्वारा लाभार्थी का मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी ओटीपी के माध्यम से सत्यापित की जाएगी।
- सत्यापन हो जाने के बाद वेबसाइट द्वारा पावती आईडी जेनेरेट की जाएगी।

- उसके बाद लाभार्थी के सामने एनपीएस वात्सल्य योजना का पंजीकरण फॉर्म खुल कर सामने आ जायेगा।
- नाबालिग लाभार्थी व उसके संरक्षक की जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरनी होगी।

- संरक्षक के हस्ताक्षर व नाबालिग के जन्म का प्रमाण अपलोड करना होगा।
- सभी भरी हुई जानकारी को जांच कर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- वेबसाइट द्वारा नाबालिग के नाम पर एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जारी की जाएगी।
- योजना से जुडी जानकारी व स्वागत किट लाभार्थी के दिए गए पते पर भेज दी जाएगी।
- नाबालिग लाभार्थी के संरक्षक को अनिवार्य रूप से एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते में 1,000/- रूपये की धनराशि जमा करना आवश्यक है।
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सभी लाभार्थी एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत पेंशन खाता ऑफलाइन आवेदन पत्र को भरकर भी खुलवा सकते है।
- किसी भी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस से लाभार्थी एनपीएस वात्सल्य योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
- एनपीएस वात्सल्य योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर अच्छे से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
- उसके पश्चात जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस से आवेदन पत्र प्राप्त किया है वहीँ जा कर एनपीएस वात्सल्य योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ संलग्न कर देना होगा।
- बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त जानकारी की जांच की जाएगी।
- सत्यापन हो जाने के पश्चात लाभार्थी नाबालिग का एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खाता खोल दिया जायेगा जिसे नाबालिग के संरक्षक द्वारा संचालित किया जायेगा।
- प्रति वर्ष एनपीएस वात्सल्य योजना के खाते में 1,000/- रूपये की धनराशि जमा करना अनिवार्य है।
- जमा करने की अधिकतम कोई सीमा नहीं है।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- एनपीएस वात्सल्य योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- एनपीएस वात्सल्य योजना पंजीकरण।
- प्रोटीएन E - Gov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वेबसाइट।
- पीएफआरडीए वेबसाइट।
- एनपीएस वात्सल्य योजना दिशानिर्देश।
- एनपीएस वात्सल्य योजना FAQs.
संपर्क कैसे करे
- एनपीएस सब्सक्राइबर हेल्पलाइन नम्बर :- 18002100080.
- पीएफआरडीए टोल फ्री नम्बर :- 1800110708.
- पीएफआरडीए संपर्क नंबर।
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- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
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हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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