- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर नाम निर्देशित आश्रितों को एकमुश्त ₹20,000 की सहायता दी जाती है।
- योजना हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से लागू की जाती है।
- लाभ श्रमिक की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से संबंधित आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 01972-222411
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected].
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना |
| लाभ | अंतिम संस्कार हेतु ₹20,000 सहायता प्रदान करना |
| लाभार्थी | पंजीकृत श्रमिक के नामांकित आश्रित |
| नोडल विभाग | हिमाचल प्रदेश BOCW कल्याण बोर्ड |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
योजना के बारे में
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण हेतु अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित करता है। इनमें से एक प्रमुख योजना हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना है। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड में विधिवत पंजीकृत किसी कामगार की मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशित (Nominee) आश्रितों को एकमुश्त ₹20,000 (बीस हज़ार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
किसी कामगार की अचानक मृत्यु के पश्चात् परिवार पर अंतिम संस्कार से संबंधित तात्कालिक खर्च का बोझ आ जाता है। ऐसे कठिन समय में बोर्ड द्वारा दी जाने वाली यह सहायता राशि परिवार को आवश्यक आर्थिक सहारा प्रदान करती है, जिससे अंतिम संस्कार संबंधी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से पूरी की जा सकें। उल्लेखनीय है कि बोर्ड के वर्ष 2017 के ब्रोशर में इस योजना की सहायता राशि ₹10,000 दर्ज थी, जबकि वर्तमान में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर यह राशि बढ़ाकर ₹20,000 कर दी गई है।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को उपलब्ध है, जिनके मृत सदस्य बोर्ड में पंजीकृत थे। पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन या अन्य निर्माण कार्य किया हो। निजी निर्माण, सरकारी परियोजनाएँ तथा पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य- तीनों ही इस पात्रता शर्त में सम्मिलित माने जाते हैं। पंजीकरण शुल्क मात्र ₹1 है, जो केवल एक बार ही अदा करना होता है।
पंजीकृत कामगार को तीन वर्ष के लिए ₹9 की दर से अग्रिम अंशदान जमा करना होता है। इसके पश्चात् अगले तीन वर्षों के नवीनीकरण हेतु ₹15 का शुल्क देय होता है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर "Apply For Benefits" विकल्प के माध्यम से योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। जो आवेदक ऑनलाइन प्रक्रिया में असुविधा महसूस करते हैं, वे अपने क्षेत्र के श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना के अतिरिक्त , हिमाचल प्रदेश सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है।
योजना के लाभ
हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 20,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी।
पात्रताएं
योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:-
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृत निर्माण श्रमिक हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र
- कामगार की लाभार्थी आईडी (Beneficiary ID)
- आधार कार्ड
- निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- "Apply For Benefits" (श्रमिक लाभ के लिए आवेदन करें) विकल्प पर क्लिक करें।
- लाभार्थी आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें।
- लाभार्थी आईडी याद न हो तो पोर्टल के Find Beneficiary ID विकल्प का उपयोग करें।
- अब निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना का चयन कर आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही से भरें।
- फॉर्म में मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर इसे सबमिट कर दें।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक अपने नज़दीकी श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में जाकर हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
- अब आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरें
- आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करें।
- अब इसे श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र को जमा करने के बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चुने गए लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन स्थिति कैसे जांचें?
योजना में आवेदन के बाद आवेदन स्थिति की जांच आप बताए गए स्टेप्स को पढ़कर कर सकते हैं:-
- सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- अब होम पेज पर Check Registration Status के विकल्प पर क्लिक करें
- इसके बाद Beneficiary ID और DOB भरकर Get Status पर क्लिक कर दें
- आपकी आवेदन स्थिति आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी
- चयनित लाभार्थियों को अधिकारियो की जाँच के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश निर्माण श्रमिक अंतिम संस्कार सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क जानकारी
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 01972-222411
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected].
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पंजीकृत कामगार की मृत्यु पर उसके नाम निर्देशित आश्रितों को ₹20,000 की सहायता मिलती है।
बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कामगार के नाम निर्देशित आश्रितों को।
पंजीकरण शुल्क ₹1 (एक बार), तीन वर्ष का अग्रिम अंशदान ₹9 और अगले तीन वर्षों का नवीनीकरण शुल्क ₹15 है।
ऑनलाइन आवेदन bocw.hp.gov.in पर "Apply For Benefits" विकल्प में लाभार्थी आईडी और जन्म तिथि दर्ज करके।
हां, आवेदक अपने क्षेत्र के श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
हां, राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आधार सत्यापन अनिवार्य है।
संबंधित प्राधिकरण ने यह जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है।
bocw.hp.gov.in के "Check Status" पेज पर।
योजना में सहायता राशि श्रमिक के उत्तराधिकारी को दी जाती है
बोर्ड मृत्यु सहायता के तहत कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु पर ₹4,00,000 और प्राकृतिक मृत्यु पर ₹2,00,000 देता है।
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