हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी जिनकी आयु 69 वर्ष या उससे कम है उन्हें 1,000/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना। |
| लाभ | ट्रांसजेंडर को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
| लाभार्थी | राज्य के ट्रांसजेंडर। |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। |
| आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है राज्य के ट्रांसजेंडर को समजिक सुरक्षा प्रदान करना जिनके माध्यम से उनका विकास हो पाए।
- हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पेंशन के रूप में प्रति माह सहायता प्रदान की जाएगी।
- 69 वर्ष या उससे कम आयु के लाभार्थी को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएगे।
- योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1,700/-रुपए प्रति माह राशि दी जिएगी।
- योजना के अंतर्गत आय एवं आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है सभी आयु तथा आय वाले ट्रांसजेंडर योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक को राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड या जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित पहचान प्रमाण पत्र जमा करना अनिवर्य है।
- पात्र आवेदक हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के लिए सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी जिनकी आयु 69 वर्ष या उससे कम है उन्हें 1,000/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक ट्रांसजेंडर हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित प्राप्त निम्नलिखित बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिए:-
- राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड।
- जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- घोषणा पत्र।
आवेदक प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का लाभ आवेदक पत्र के माध्यम से आवेदन कर के लाभ उठा सकते है।
- हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना आवेदक पत्र को आवेदक निम्नलिखित विभाग से निशुल्क प्राप्त कर सकते है:-
- जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय।
- तहसील कल्याण कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज संग्नल करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया था।
- तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद जिला कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र आवेदकों के आवेदन पत्र को स्वीकृति दी जाएगी।
- सभी जाँच पूर्ण होने के बाद चयनित लाभार्थी को प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
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| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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