- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- महिलाओं और किशोरियों को एक साल तक हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- स्कूलों की छात्राओं को हर महीने छ: सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2560349
- 181 (महिला हेल्पलाइन नंबर)
- 9478913181 (महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर)
Summary of Scheme | |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना |
| संचालन विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा |
| लाभ | 1 वर्ष तक प्रत्येक माह 6 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन |
| लाभार्थी | बीपीएल (BPL) एवं अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों की 10 वर्ष या उससे अधिक आयु की बालिकाएं तथा 45 वर्ष से कम आयु की महिलाएं |
| Subscription | Subscribe Here to Get Update Regarding Scheme. |
| वर्तमान स्थिति | ऑनलाइन पोर्टल एवं निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र |
योजना के बारे में
हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, "मासिक स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management)" के अंतर्गत संचालित हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं एवं किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित एवं स्वच्छ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना तथा उन्हें मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है।
योजना के तहत हरियाणा राज्य की 10 से 45 वर्ष आयु की बीपीएल (BPL) परिवारों की किशोरियों एवं महिलाओं को एक वर्ष तक प्रत्येक माह 6 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) पर संपर्क कर आवेदन जमा करना होगा। वर्तमान सूचना के अनुसार आवेदन 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।
यह योजना केवल निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं एवं किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) के प्रति जागरूकता बढ़ाने, संक्रमण एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने, किशोरियों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

योजना का उद्देश्य
हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की किशोरियों एवं महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के लिए आवश्यक सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही योजना का लक्ष्य महिलाओं एवं किशोरियों को सुरक्षित मासिक धर्म प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाना, अस्वच्छ साधनों के उपयोग से होने वाले संक्रमण एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना है।
योजना के माध्यम से सरकार सामाजिक जागरूकता बढ़ाने, मासिक धर्म से जुड़े मिथकों एवं भ्रांतियों को दूर करने तथा महिलाओं एवं किशोरियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुलभ मासिक धर्म प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
योजना के लाभ
हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:-
- पात्र महिलाओं एवं किशोरियों को 1 वर्ष तक प्रत्येक माह 6 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- योजना के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा।
- महिलाओं एवं किशोरियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक मासिक धर्म प्रबंधन की सुविधा मिलेगी।
- जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक मिथकों एवं गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
- संक्रमण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायता मिलेगी।
पात्रताएँ
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:-
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बीपीएल (BPL) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- 10 वर्ष से 45 वर्ष आयु की किशोरियां एवं महिलाएं पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- हरियाणा का निवास प्रमाण
- अन्य दस्तावेज (यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं)
आवेदन प्रक्रिया
- चरण 1: ऑनलाइन आवेदन करें
- सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर जाकर 31 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन दर्ज करें।
- चरण 2: आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें
- या अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें। चरण 3: पात्रता का सत्यापन
- संबंधित विभाग द्वारा आवेदन एवं पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।
- चरण 4: सैनिटरी नैपकिन प्राप्त करें
- सत्यापन पूर्ण होने के बाद पात्र लाभार्थियों को 1 वर्ष तक प्रत्येक माह 6 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन 31 जुलाई 2026 तक अवश्य करें।
- आवेदन करने के बाद निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
- माताएं अपने परिवार की किशोरियों एवं महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
- योजना का उद्देश्य स्वच्छता, सम्मान एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
संबंधित विभाग
- हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है।
- यह योजना "मासिक स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management)" के अंतर्गत लागू की गई है।
- विभाग द्वारा पात्र महिलाओं एवं किशोरियों का पंजीकरण, आवेदन सत्यापन तथा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण की व्यवस्था संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) के माध्यम से की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- महिला एवं किशोरी सम्मान योजना (MEKSY) पंजीकरण पोर्टल
- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट
संपर्क विवरण
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
- कार्यालय का पता: बेस नंबर 15–20, सेक्टर-4, पंचकुला, हरियाणा – 134112
- फोन नंबर: 0172-2560349
- महिला हेल्पलाइन: 181
- महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन: 9478913181
नोट: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र महिलाएं एवं किशोरियां अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) से संपर्क कर सकती हैं। विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह हरियाणा सरकार की एक योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं एवं किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है।
पात्र महिलाओं एवं किशोरियों को 1 वर्ष तक प्रत्येक माह 6 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे।
बीपीएल (BPL) एवं अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों की 10 वर्ष या उससे अधिक आयु की बालिकाएं तथा 45 वर्ष से कम आयु की महिलाएं इस योजना की पात्र हैं।
आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, हरियाणा का निवास प्रमाण एवं विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे।
पात्र लाभार्थी सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं या अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) पर संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं।
वर्तमान सूचना के अनुसार आवेदन 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।
नहीं, यह योजना मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने, संक्रमण के जोखिम को कम करने, किशोरियों की स्कूल में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी काम करती है।
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के कार्यालय (फोन: 0172-2560349), महिला हेल्पलाइन नंबर 181, या महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9478913181 पर संपर्क किया जा सकता है।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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