हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Wed, 15/07/2026 - 17:52
हरियाणा CM
Scheme Open
Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana Image
हाइलाइट
  • दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर पात्र महिलाओं को ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • सहायता राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • योजना गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसवपूर्व जांच (ANC), जन्म पंजीकरण और नवजात टीकाकरण को प्रोत्साहित करती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामहरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना
लाभदूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
लाभार्थीहरियाणा की पात्र गर्भवती महिलाएं एवं धात्री (स्तनपान कराने वाली) माताएं।
नोडल विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका
  • अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन।
  • अंत्योदय सरल केंद्र या अटल केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन।

योजना के बारे में

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एक मातृत्व कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र गर्भवती महिलाओं एवं धात्री (स्तनपान कराने वाली) माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं की आंशिक आय हानि की भरपाई करना है, ताकि वे पर्याप्त आराम कर सकें तथा अपने स्वास्थ्य और नवजात शिशु की बेहतर देखभाल पर ध्यान दे सकें।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना केवल ₹5,000 की एकमुश्त मातृत्व सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पात्र महिलाओं को आवश्यक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था का पंजीकरण कराना, कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच करवाना, बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना तथा नवजात को निर्धारित टीकाकरण की प्रथम खुराक दिलाना अनिवार्य है। इन शर्तों के माध्यम से सरकार मातृ स्वास्थ्य में सुधार, संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने तथा माँ और शिशु दोनों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। इस राज्य योजना के अतिरिक्त केंद्र सरकार भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित करती है, जिसके अंतर्गत अलग पात्रता शर्तों के अनुसार मातृत्व लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसलिए पात्र महिलाओं को दोनों योजनाओं की पात्रता एवं लाभों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।

यह योजना अधिसूचित श्रेणियों की पात्र गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी शामिल हैं। योजना की सभी पात्रता शर्तें पूरी होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद ₹5,000 की वित्तीय सहायता लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनती है।

पात्र लाभार्थी अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र अथवा अटल केंद्र के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद DBT के माध्यम से सहायता राशि जारी करता है। 08 मार्च 2022 से प्रभावी यह योजना वित्तीय सहायता को अनिवार्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देती है तथा हरियाणा के पात्र परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मातृत्व कल्याण योजना के रूप में कार्य कर रही है।

योजना के लाभ

  • दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है।
  • गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली आंशिक आय हानि की भरपाई करने में सहायता मिलती है।
  • समय पर गर्भावस्था पंजीकरण और प्रसवपूर्व जांच को प्रोत्साहन मिलता है।
  • बच्चे के जन्म का पंजीकरण और समय पर टीकाकरण को बढ़ावा मिलता है।
  • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

पात्रताएं

  • आवेदिका हरियाणा की निवासी गर्भवती महिला या धात्री (स्तनपान कराने वाली) माता होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल 08 मार्च 2022 या उसके बाद जन्मे दूसरे जीवित पुत्र के लिए उपलब्ध है।
  • आवेदिका निम्नलिखित में से किसी एक पात्र श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए:
    • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला।
    • कम से कम 40% दिव्यांग महिला।
    • बीपीएल राशन कार्ड धारक।
    • आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की लाभार्थी।
    • वैध ई-श्रम कार्ड धारक।
    • पीएम-किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिला किसान।
    • वैध मनरेगा जॉब कार्ड धारक।
    • ऐसे परिवार से संबंधित महिला जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम हो।
    • गर्भवती या धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका या आशा कार्यकर्ता।
    • केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य पात्र श्रेणी।
  • आवेदिका के पास वैध आधार संख्या होना अनिवार्य है।
  • केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रूप से कार्यरत महिलाएं अथवा किसी अन्य कानून के तहत समान मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र संख्या।
  • पात्रता के अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज:
    • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
    • बीपीएल राशन कार्ड।
    • आयुष्मान भारत कार्ड।
    • ई-श्रम कार्ड।
    • पीएम-किसान सम्मान निधि लाभार्थी कार्ड।
    • मनरेगा जॉब कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • गर्भवती एवं धात्री (Pregnant and Lactating) कार्ड।
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  • मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड।
  • आधार से लिंक बैंक पासबुक की प्रति।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र महिलाएं हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन करना संभव न हो, तो वे अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र या अटल केंद्र पर जाकर भी आवेदन जमा कर सकती हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत होने पर अपने लॉगिन विवरण से साइन इन करें।
  • उपलब्ध सेवाओं की सूची में "हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना" खोजें।
  • अप्लाई विकल्प पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  • आवेदन की सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म ऑनलाइन जमा करें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आवेदन संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  • संबंधित विभाग आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
  • आवेदन स्वीकृत होने पर ₹5,000 की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र या अटल केंद्र पर जाएं।
  2. निर्धारित आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  3. संबंधित अधिकारी आवेदन का सत्यापन कर उसे SARAL पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
  4. सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद ₹5,000 की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।

नोट: अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर केंद्र द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह हरियाणा सरकार की एक मातृत्व कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को ₹5,000 की एकमुश्त सहायता राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

यह योजना हरियाणा की पात्र गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए है, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं।

नहीं। योजना का लाभ केवल अधिसूचित पात्र श्रेणियों की महिलाओं को ही दिया जाता है, जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं।

यह योजना दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बशर्ते अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी हों।

लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था का पंजीकरण, कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (ANC), बच्चे के जन्म का पंजीकरण तथा नवजात के प्रथम चरण के निर्धारित टीकाकरण को पूरा करना आवश्यक है।

पात्र महिलाएं अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र अथवा अटल केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकती हैं।

हाँ। पात्र लाभार्थी अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हाँ। दोनों अलग-अलग योजनाएं हैं और दोनों की पात्रता एवं लाभ की शर्तें अलग हैं। पात्र महिलाएं दोनों योजनाओं की पात्रता की जांच कर सकती हैं।

नहीं। वर्तमान योजना के अनुसार ₹5,000 की वित्तीय सहायता केवल दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ही प्रदान की जाती है। यदि दूसरे बच्चे के रूप में बेटी का जन्म होता है, तो इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाता। हालांकि, पात्र महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती है। 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!

यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

Mere bete ke peise nhi aye…

टिप्पणी

Mere bete ke peise nhi aye hai

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन