झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Hemant Soren CM Jharkhand
झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना लोगो
हाइलाइट
  • झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना के पात्र नागरिकों को एक वर्ष में दो बार निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
    • एक धोती/लुंगी 10 रुपए प्रति।
    • एक साड़ी 10 रुपए प्रति।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    • 0651-2400960
    • 0651-2400958
  • खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना।
आरंभ होने की तिथि 16 अक्टूबर 2020
लाभ बीपीएल परिवारों को धोती साड़ी और लूंगी उनके पीडीएस दुकानों
के माध्यम से ₹10 में प्रदान की जाएगी।
नोडल विभाग झारखण्ड खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग।
आवेदन का तरीका जन प्रणाली(पडस) व्यवस्था के अंतर्गत।

योजना के बारे मे

  • झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना झारखण्ड सरकार की गरीब बीपीएल परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले झारखण्ड सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड के अंदर आने वाले सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को दिया जाता है।
  • झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना के माध्यम से झारखंड के गरीब परिवारों को धोती/लूंगी साड़ी का वितरण किया जाता है।
  • परिवारों को धोती लूंगी साड़ी का वितरण प्रत्येक 6 महीने के अंतराल में साल में दो बार किया जाता है।
  • पात्र परिवारों को 6 माह के अन्तराल पर निमिन्लिखित रूप से वितरण किया जायेगा:-
    • एक धोती/लुंगी 10 रुपए प्रति।
    • एक साड़ी 10 रुपए प्रति।
    • साड़ी प्रति परिवार अनुदानित दर पर वितरण की जाएगी।
  • झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना का लाभ उठाने के लिए किसी प्रकार की आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • अगर आपका नाम बीपीएल कार्ड में या राशन कार्ड में है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना के पात्र नागरिकों को एक वर्ष में दो बार निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
    • एक धोती/लुंगी 10 रुपए प्रति।
    • एक साड़ी 10 रुपए प्रति।

पात्रता

  • झारखण्ड धोती साड़ी वितरण योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • झारखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • राशन कार्ड धारी होना ज़रूरी है।
    • जो गरीबी रेखा के नीचे आते है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मूल निवासी पत्र।
  • गरीबी रेखा कार्ड ।
  • निमिन्लिखित में से कोई एक पहचान पत्र :-
    • आधार कार्ड ।
    • मतदाता पहचान पत्र ।
    • ड्राइविंग लाइसेंस ।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के तहत आवेदन करने हेतु लाभार्थियों को सर्वप्रथम अपने करीबी राशन (PDS) की दुकानों में जाना होगा।
  • धोती /लुंगी तथा साड़ी का वितरण राज्य की जन प्रणाली(पडस) व्यवस्था के अंतर्गत ई-पास मशीन पंजी का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा ।
  • निर्धारित तिथि पर सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदार वितरण सुनिश्रित कर रहे है।
  • जिन वितरण स्थलों पर नेटवर्क की स्थिति कमज़ोर हो वैसे स्थलों पर ऑफलाइन ई-पास मशीनो के माध्यम से वस्त्रो का वितरण किया जाएगा।
  • इस तरह जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा आप को मात्र 10 रुपये में ही कपड़े वितरित किये जायेंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    • 0651-2400960
    • 0651-2400958
  • खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
  • खाद्य,सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग पता:- परियोजना भवन, धुर्वा, रांची-834004

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टिप्पणियाँ

बहुत ही घटिया मटेरियल दे रहे…

टिप्पणी

बहुत ही घटिया मटेरियल दे रहे है धोती का. एक धुलाई में ही चीथड़े उड़ गए।

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