हाइलाइट
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को
- वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
- 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- [email protected]
सूचना विवरणिका
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना। |
| आरंभ होने की तिथि | 28-06-2013 |
| लाभ |
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| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
| आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- वर /वधू के अभिभावक मध्यरप्रदेश के मूल निवासी हो।
- वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो।
- कन्या के लिए निकाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
- परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
- एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब जरूरतमंद, निर्धन और बेसहारा परिवारों के बेटियों के निकाह हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में मुस्लिम निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई, है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को
- वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
- 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
- पात्र व्यक्ति मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को
- वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
- 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
पात्रता
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- वर /वधू के अभिभावक मध्यरप्रदेश के मूल निवासी हो।
- वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो।
- कन्या के लिए निकाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
- परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
- एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आवेदक का आधार कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- समग्र कोड।
- बीपीएल कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए पात्र व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है :-
| ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा |
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| ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा |
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महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना दिशानिर्देश।
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पोर्टल।
- मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- [email protected]
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पता :-
संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग पत्रकार कॉलोनी,
लिंक रोड नम्बर -3, भोपाल, म.प्र., पिन - 462016
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
government should have…
government should have expedite the verification process. it took lot of months. and after that the money is of no use
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