हाइलाइट
- 3,000/- रूपए की एकमुश्त सहायता।
- योग चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा।
- सहायता राशि से विकलांगता और कमजोरी को ठीक करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदने हेतु किया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18001208040
- सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 022-22843665
- सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - [email protected]
सूचना विवरणिका
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना |
| आरंभ वर्ष | 2024 |
| लाभ |
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| लाभार्थी | महाराष्ट्र के वरिष्ठ नागरिक। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना आवेदन पत्र से। |
योजना के बारे मे
- उम्र ढलने के साथ शरीर में होने वाली कमजोरी, विकलांगता या अक्षमता वरिष्ठ नागरिको में अक्सर देखने को मिलती है।
- इन विकलांगता, अक्षमता या कमजोरी के चलते वरिष्ठ नागरिको को अपनी दिनचर्या में विभिन्न तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।
- इन शारीरिक अक्षमताओं को ठीक करने हेतु विभिन्न तरह के उपकरण उपलब्ध है।
- जहाँ आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति इन उपकरणों को आसानी से खरीद लेते है, वही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे नागरिक इन उपकरणों को खरीदने में असहाय रहते है।
- इसी समस्या के निदान हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक नवीनतम योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है "मुख्यमंत्री वयोश्री योजना"।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिको को उनकी शारीरिक अक्षमता, कमजोरी और जरुरत के अनुसार उपकरण प्रदान करवाना, जिससे वह अपना दैनिक कार्य बिना किसी परेशानी के व्यापन कर सके।
- सरकार द्वारा घोषित इस योजना की अन्य नाम जैसे की 'मुख्यमंत्री वयोश्री स्कीम' या 'मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र' के नाम से भी जाना जाता है।
- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3,000/- रूपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
- वित्तीय सहायता की मदद से लाभार्थी व्यक्ति अपनी शारीरिक विकलांगता या कमजोरी को ठीक करने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण खरीद सकते हैं।
- सरकार द्वारा यह धनराशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- इसके लिए लाभार्थी के पास स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है जो उनके आधार कार्ड से लिंक अवश्य हो।
- इस समस्या के चलते कई दफा व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक तनाव जैसे समस्या का भी सामना करना पड़ता है।
- मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करने हेतु उक्त व्यक्ति राज्य या फिर केंद्र सरकार से पंजीकृत योगा थेरेपी केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, मानसिक स्वस्थ्य ताकत केंद्र पर जाकर हिस्सा ले सकते है।
- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगा जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो एवं उनके परिवार की सालाना आय 2 लाख से अधिक न हो।
- ऐसे व्यक्ति जिन्हे गत तीन वर्षो में किसी अन्य योजना के द्वारा सामान लाभ प्राप्त हुआ है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को राज्य के सभी जिलों में लागु किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग को दी गई है।
- योजना को लाभ राज्य के करीब 15 लाख लाभार्थी को प्राप्त होगा, जिसके लिए सरकार द्वारा 480 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च की जाएगी।
- पात्र व्यक्ति महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
- प्राप्त आवेदनों की सत्यता की जांच नोडल विभाग की समिति द्वारा किया जाएगा।
- लाभार्थी द्वारा ख़रीदे गए उपकरण की रसीद प्रमाण पत्र सहित विभाग के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत ख़रीदे गए उपकरण की रसीद और प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त के समक्ष 30 दिनों के भीतर दिखाना होगा।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा और उनकी विशेष पहल मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी के तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण भी किया जाएगा।
- इस सर्वेक्षण के माध्यम से लाभार्थियों की जांच करने में सहायता मिलेगी।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के द्वारा लाभार्थी व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
- 3,000/- रूपए की एकमुश्त सहायता।
- इस आर्थिक सहायता राशि का उपयोग निम्नलिखित उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा : -
- चश्मा।
- ट्राइपॉड छड़ी।
- कमर की बेल्ट।
- सर्वाइकल कोलर।
- व्हीलचेयर।
- कान की मशीन।
- कमोड कुर्सी।
- घुटने का ब्रेस।
- फोल्डिंग वॉकर
पात्रता की शर्तें
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के लिए केवल निम्नलिखित पात्र व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है : -
- राज्य का स्थायी निवासी।
- आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 2 लाख से अधिक ना हो।
- गत तीन सालो में आवेदकों को अन्य योजना के तहत सामान लाभ प्राप्त न हुआ हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के आवेदन पत्र जमा करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी : -
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक।
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- स्व घोषणा पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
- पहचान सम्बन्धी अन्य दस्तावेज।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- सभी पात्र व्यक्ति महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के आवेदन पत्र नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- प्राप्त आवेदन पत्र में आवेदक को अपने जरूरी विवरण के साथ दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
- पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को उक्त कार्यालय में जमा कर दे।
- प्राप्त आवेदनों की जानकारी विभाग के अफसर द्वारा योजना की मुख्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ से लाभार्थी अपना स्टेटस ऑनलाइन देख सकते है।
- इसके लिए मुख्य पेज से लाभार्थी स्टेटस चयन करके अपना पंजीकरण नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करे।
- आवेदक की सत्यता की जांच हेतु उनके नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- प्राप्त ओटीपी को दर्ज करने के पश्चात लाभार्थी का स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण
- यदि योजना एवं उसके आवदन सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या हेतु, लाभार्थी अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त से निम्नलिखित नंबरो पर संपर्क कर सकते है : -
जिले का नाम संपर्क सूत्र और ईमेल मुंबई शहर - 022-25275073
- [email protected]
मुंबई उपनगर - 022-25222023
- [email protected]
ठाणे - 022-25341359
- [email protected]
पालघर - 02525-254277
- [email protected]
रायगढ़ - 02141-222288
- [email protected]
सिंधुदुर्ग - 02362-228882
- [email protected]
नाशिक - 0253-2975800
- [email protected]
धुले - 02562-278812
- [email protected]
नंदुरबार - 02564-210025
- [email protected]
जलगांव - 0257-2263328
- [email protected]
अहमदनगर - 0241-2329378
- [email protected]
पुणे - 020-29706611
- [email protected]
सतारा - 02162-234246
- [email protected]
सांगली - 0233-2374739
- [email protected]
सोलापुर - 0217-2734950
- [email protected]
कोल्हापुर। - 0231-2651318
- [email protected]
अमरावती। - 0721-2661261
- [email protected]
बुलढाणा। - 07262-242245
- [email protected]
अकोला। - 0724-2426438
- [email protected]
वाशिम - 07252-235399
- [email protected]
यवतमाल। - 07232-242035
- [email protected]
नागपुर। - 0712-2221041
- [email protected]
वर्धा। - 07152-243331
- [email protected]
भंडारा - 07184-295257
- [email protected]
गोंदिया - 07182-234117
- [email protected]
चंद्रपुर - 07172-253198
- [email protected]
गढ़चिरोली - 07132-222192
- [email protected]
छत्रपति संभाजीनगर - 0240-2402391
- [email protected]
जालना - 02482-225172
- [email protected]
बीड - 02442-222672
- [email protected]
परभणी - 02452-220595
- [email protected]
लातूर - 02382-258485
- [email protected]
नांदेड़। - 02462-220277
- [email protected]
हिंगोली - 02456-223702
- [email protected]
धाराशिव - 02472-222313
- [email protected]
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के संशोधित दिशानिर्देश।
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के दिशानिर्देश।
- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना लाभार्थी स्टेटस।
- सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट।
संपर्क कैसे करे
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18001208040
- सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 022-22843665
- सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - [email protected]
- प्रथम तल, एनेक्सी बिल्डिंग,
मंत्रालय, मैडम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरु चौक,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400032
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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