हाइलाइट
- कैंसर के इलाज के लिए 1.5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना का संपर्क नंबर :-
- 0172 2600994.
- 0172 2972782.
- 0172 3510293.
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना का संपर्क ईमेल :-
- cancercontrolcellpunjab@yahoo.com.
- mmpcrk@punjab.gov.in.
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना। |
| आरंभ वर्ष | 2011. |
| लाभ | 1,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता। |
| लाभार्थी | पंजाब राज्य में कैंसर से पीड़ित मरीज। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- सरकार द्वारा वर्ष 2011 में मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना (एमएमपीसीआरके) शुरू की गयी थी।
- ये योजना मुख्यतः ऐसे कैंसर रोगियों की सहायता के लिए शुरू की गयी है जो अपने उपचार का खर्च वहन करने में कठिनाई का सामना कर रहे है।
- इस योजना का उद्देश्य सीमित वित्तीय संसाधनों वाले परिवारों को कैंसर के इलाज के उच्च खर्च को वहन करने में मदद करना है।
- पंजाब सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस योजना का कार्यान्वयन विभाग है।
- इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश के पात्र कैंसर रोगियों को समय पर वित्तीय सहायता मिले ताकि वे सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना किसी देरी के कैंसर का उपचार प्राप्त कर सकें।
- इस योजना के तहत पंजाब सरकार द्वारा कैंसर के इलाज के लिए 1,50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसे सीधे मरीज के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
- इस सहायता के लिए पंजाब के केवल वही स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं जो कैंसर से पीड़ित है।
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, ईएसआई कर्मचारी, उनके आश्रित और ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी बीमा कंपनी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं या स्वास्थ्य बीमा रखते हैं उनको नहीं दिया जायेगा।
- इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है जिस पर योजना से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध है।
- पात्र मरीज अपना आवेदन किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
- इस योजना के अतिरिक्त, पंजाब सरकार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जा रही है।
- इस योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग की आवश्यकता होने पर सिविल सर्जन या चिकित्सा अधीक्षक से संपर्क किया जा सकता है।
इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल
- पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत 21 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है ताकि राज्य के भीतर और बाहर कैंसर के उपचार के लिए लाभार्थियों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
इनमें 10 सरकारी अस्पताल और 11 निजी अस्पताल शामिल हैं।
सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल- एम्स, नई दिल्ली।
- एम्स, बठिंडा।
- आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल, बीकानेर।
- एडवांस्ड कैंसर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सेंटर, बठिंडा। (जीजीएस फरीदकोट के अधीन)
- सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अमृतसर।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदकोट (जीजीएस अस्पताल)
- सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटियाला।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़।
- पीजीआई चंडीगढ़।
- होमी भाभा कैंसर अस्पताल, सिविल अस्पताल, संगरूर।
निजी सूचीबद्ध अस्पताल- क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), लुधियाना।
- श्री गुरु राम दास चैरिटेबल अस्पताल, अमृतसर।
- दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसी), लुधियाना।
- मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बठिंडा।
- मैक्स सुपर स्पेशलिटी एंड कार्डियक हॉस्पिटल, साहिबजादा अजीत सिंह नगर।
- अस्पताल, साहिबजादा अजीत नगर, मोहाली।
- पटेल अस्पताल, जालंधर।
- कैपिटल हॉस्पिटल, जालंधर।
- मोहन दाई ओसवाल अस्पताल, लुधियाना।
- बेहगल अस्पताल, मोहाली।
- सोहाना मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोहाली।
- पात्र मरीज इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने और उपचार प्रक्रिया शुरू करने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में से किसी से संपर्क कर सकते हैं।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- पंजाब सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कैंसर के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- प्रत्येक पात्र कैंसर रोगी को उपचार सहायता के रूप में 1,50,000 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- इस राशि का उपयोग लाभार्थी अपने कैंसर के इलाज के लिए कर सकता है।
पात्रता की शर्तें
- इस योजना के लिए केवल पंजाब के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- कैंसर से पीड़ित व्यक्ति ही उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
- यह योजना सरकारी कर्मचारियों, ईएसआई कर्मचारियों या उनके आश्रितों को कवर नहीं करती है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पंजाब में निवास का कोई भी एक वैध प्रमाण, जैसे कि :-
- पासपोर्ट।
- माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र।
- शस्त्र लाइसेंस।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- ब्लू कार्ड। (आटा दाल कार्ड)
- किसान क्रेडिट कार्ड।
- भगत पूर्ण सिंह कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आरएसबीवाई कार्ड।
- 2 पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीरें, जिन पर इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया हो।
- कैंसर निदान की पुष्टि करने वाली लैब रिपोर्ट की प्रति।
- अस्पताल द्वारा जारी उपचार की अनुमानित लागत।
- जाति प्रमाण पत्र।
- सिविल सर्जन या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- सक्रिय मोबाइल नंबर।
- बैंक के खाते का विवरण।
आवेदन की प्रक्रिया
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैंसर रोगी सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं।
- पंजाब सरकार ने इस योजना के लिए 10 सरकारी अस्पतालों और 11 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है।
- पात्र मरीजों को इनमें से किसी भी अस्पताल में जाकर मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना का आवेदन पत्र भरना होगा।
- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे और भरा हुआ फॉर्म अस्पताल प्रशासन को जमा कर देना होगा।
- सिविल सर्जन या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और फिर रोगी का विवरण योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- आवेदन जमा करने के बाद, अस्पताल द्वारा मरीज को एक पावती रसीद जारी की जाएगी।
- पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा अपलोड किए गए विवरणों की समीक्षा की जाएगी और बिना किसी देरी के सहायता राशि को मंजूरी दे दी जाएगी।
- धनराशि वितरण की मंजूरी मिल जाने पर सरकार द्वारा 1,50,000/- रूपये की वित्तीय सहायता सीधे मरीज के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- मरीज द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
- किसी भी सहायता या स्पष्टीकरण के लिए लाभार्थी 0172-3510293 पर हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना आवेदन पत्र।
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना आवेदन की स्थिति।
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना आधिकारिक वेबसाइट।
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना का संपर्क नंबर :-
- 0172 2600994.
- 0172 2972782.
- 0172 3510293.
- मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना का संपर्क ईमेल :-
- cancercontrolcellpunjab@yahoo.com.
- mmpcrk@punjab.gov.in.
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