मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना

द्वारा प्रस्तुत Rishabh on Fri, 15/05/2026 - 15:49
हिमाचल प्रदेश CM
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मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना लोगो
हाइलाइट
  • इस योजना के तहत 5 लाख तक का स्वस्थ्य बीमा हर परिवार को प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं।
  • इस योजना के तहत वही लोग पात्र हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं हैं। 
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना टोल फ्री नंबर:-
    18005993588
  • मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना तकनीकी सम्पर्क विवरण:-
    8091773886
    [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाममुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना।
में प्रारंभवर्ष 2019
फ़ायदे5 लाख तक का स्वस्थ्य बिमा।
लाभार्थिंहिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी।
नोडल विभागहिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी।
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

योजना के बारे में

  • मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना की शुरुवात 2019 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी।
  • इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना है।
  • इस योजना के तहत 5 लाख तक का स्वस्थ्य बीमा हर परिवार को प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के तहत वही लोग पात्र हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं हैं।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ निम्नलिखित वर्ग के लोगो को निशुल्क प्रदान किया जाएगा:-
    • गरीबी रेखा से नीचे
    • पंजीकृत पथ विक्रेता
    • मनरेगा मजदूर
    • 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
    • अनाथालयों में रहने वाले बच्चे
  • योजना का लाभ लेने के लिए अन्य श्रेणी के लोगो को अपनी श्रेणी अनुसार प्रीमियम राशि का भुगतान प्रति वर्ष करना होगा।
  • मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • 5 लाख तक का स्वस्थ्य बिमा।
  • सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार।
  • इस योजना में 1579 उपचार प्रक्रिया कवर की जा रही हैं।

पात्रता

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाइ निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी सेवक नहीं होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
  • रोज़गार प्रमाणपत्र
  • राशन कार्ड
  • बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पंजीकृत पथ विक्रेता - पंजीयन प्रमाणपत्र
  • मनरेगा मजदूर - मनरेगा जॉब कार्ड
  • एकल नारी - विधवा / तलाकशुदा / कानूनी रूप से अलग / अविवाहित प्रमाण पत्र
  • विकलांग व्यक्ति - चिकित्सा विकलांगता प्रमाण पत्र
  • वरिष्ठ नागरिक - वैध आयु प्रमाण

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा।
  • आवेदक को हिमकेयर ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
  • अब प्रस्तुत हुए दिशा निर्देश ध्यानूर्वाक पढ़ें।
  • आवेदक अपने राशन कार्ड नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • अब प्रस्तुत हुए आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
  • जरूरी दस्तावेज़ों की आगे और पीछे दोनों साइड पोर्टल पर अपलोड करें।
  • अब अपनी श्रेणी अनुसार ऑनलाइन भुगतान करें।
  • भुगतान करने के उपरांत अपने आवेदन को सबमिट करें।
  • आवेदन संसाधित होने के बाद आवेदक को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
  • आवेदक अपना HIMCARE कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकता हैं।
  • HIMCARE कार्ड के माध्यम से लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना का लाभ उठा सकते हैं।

विशेषताएं

  • हिमकेयर योजना के तहत लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

    श्रेणी
    लाभार्थी
    प्रीमियम राशि
    श्रेणी 1
    • गरीबी रेखा से नीचे
    • पंजीकृत पथ विक्रेता
    • मनरेगा मजदूर
    • 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
    • अनाथालयों में रहने वाले बच्चे
    निशुल्क
    श्रेणी 2
    • एकल नारी
    • 40% से अधिक विकलांग विकलांग व्यक्ति
    • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
    • आंगनबाड़ी सहायिका
    • आशा कार्यकर्ता
    • मध्यान्ह भोजन कर्मी
    • दिहाड़ी मजदूर
    • अंशकालिक कार्यकर्ता
    • संविदा कर्मचारी
    • आउटसोर्स कर्मचारी
    365 रुपये प्रति वर्ष
    श्रेणी 3
    • लाभार्थी जो श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं और ना ही सरकारी कर्मचारी हैं।
    1000 रुपये प्रति वर्ष
  • लाभार्थियों को योजना का लाभ जारी रखने के लिए अपनी श्रेणी अनुसार प्रीमियम राशि का भुगतान प्रति वर्ष करना होगा।
  • हिमकेयर कार्ड परिवार के 5 सदस्यों तक के लिए वैध है।
  • पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवारों के मामले में, शेष सदस्यों को अलग इकाई के रूप में नामांकित करना होगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना टोल फ्री नंबर:-
    18005993588
  • मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना तकनीकी सम्पर्क विवरण:-
    8091773886
    [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना उन हिमाचल प्रदेश के परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिन्हें सरकारी मेडिकल रिइम्बर्समेंट सुविधा प्राप्त नहीं है।
 

योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है।

लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल, लोक मित्र केंद्र (LMK) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 

आवेदन के लिए श्रेणी अनुसार दस्तावेज जरूरी होते हैं, जैसे BPL प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, एकल नारी प्रमाण पत्र या संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

कुछ श्रेणियों को योजना का लाभ पूरी तरह निःशुल्क मिलता है, जबकि अन्य पात्र परिवारों को ₹365 या ₹1,000 का वार्षिक प्रीमियम जमा करना होता है।
 

HIMCARE कार्ड का उपयोग हिमाचल प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों में किया जा सकता है। इसके अलावा PGIMER चंडीगढ़ और GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ में भी योजना का लाभ उपलब्ध है।

 

 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों में अतिरिक्त सदस्यों को अलग यूनिट के रूप में पंजीकृत किया जाता है और प्रत्येक यूनिट में अधिकतम 5 सदस्य शामिल किए जाते हैं।
 

कुछ श्रेणियों जैसे BPL परिवार, मनरेगा श्रमिक और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को यह योजना पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाती है। अन्य पात्र श्रेणियों को अपनी श्रेणी के अनुसार ₹365 या ₹1,000 का वार्षिक प्रीमियम जमा करना होता है।
 

योजना के अंतर्गत नामांकन और नवीनीकरण सामान्यतः जनवरी से मार्च के बीच किया जाता है। लाभार्थियों को निर्धारित अवधि में आवेदन करना चाहिए।
 

HIMCARE योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है।
 

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