मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Thu, 02/07/2026 - 17:36
Mohan Yadav CM Madhya Pradesh
Scheme Open
Madhya Pradesh Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana Image
हाइलाइट
  • चयनित धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा।
  • निःशुल्क रेल यात्रा, भोजन, आवास एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा।
  • योजना के नियमों के अनुसार पात्र जीवनसाथी एवं केयरटेकर भी यात्रा कर सकते हैं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन
योजना का अवलोकन
योजना का नाममध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
शुरू होने का वर्षजून 2012
लाभनिःशुल्क तीर्थ यात्रा, विशेष रेल यात्रा, भोजन एवं आवास।
लाभार्थीमध्यप्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन
नोडल विभागधार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से

MP Chief Minister Teerth Darshan Yatra

योजना के बारे में

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जून 2012 में शुरू की गई एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के अधिसूचित धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी धार्मिक एवं आध्यात्मिक आस्था को पूर्ण कर सकें। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के संचालन हेतु ₹50 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। योजना का संचालन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि यात्रा, आवास, भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं का संचालन भारत सरकार के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा अधिसूचित तीर्थ स्थलों की पूरी तरह निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। योजना के तहत विशेष रेलगाड़ी से यात्रा, नाश्ता, भोजन, शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्थल पर ठहरने की व्यवस्था तथा आवश्यकता अनुसार बस यात्रा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सभी व्यवस्थाओं का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। सरकार समय-समय पर नई तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम जारी करती है तथा आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से योजना में शामिल तीर्थ स्थलों की सूची को भी अपडेट करती रहती है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अलावा मध्यप्रदेश सरकार अन्य धार्मिक यात्रा योजनाओं का भी संचालन करती है। इनमें लद्दाख सिंधु दर्शन योजना, कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना, श्रीलंका स्थित सीता मंदिर यात्रा तथा पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब एवं हिंगलाज देवी मंदिर की यात्रा जैसी योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी एवं आयकरदाता न होने वाले नागरिकों को दिया जाता है। योजना में आवेदन हेतु पुरुष आवेदकों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा महिला आवेदकों की न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित है। हालांकि, 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए आयु सीमा लागू नहीं होती। यदि पति या पत्नी में से कोई एक पात्र है, तो दूसरा जीवनसाथी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी आयु निर्धारित सीमा से कम हो। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल यात्री तथा 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थी यात्रा के दौरान एक केयरटेकर को साथ ले जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत समूह में आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र निकटतम तहसील कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय अथवा जनपद पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र को योजना के आधिकारिक पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो तथा शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों का चयन अधिसूचित तीर्थ यात्रा कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। चयनित लाभार्थियों को यात्रा से संबंधित आवश्यक निर्देश, रिपोर्टिंग स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। चूंकि सरकार समय-समय पर नई तीर्थ यात्राओं एवं आवेदन की तिथियों की घोषणा करती है, इसलिए आवेदन करने से पहले नवीनतम आधिकारिक सूचना अवश्य देख लें।

ताजा अपडेट: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2026

मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2026 के अंतर्गत नवीनतम तीर्थ यात्रा कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र वरिष्ठ नागरिक अपनी पसंद की तीर्थ यात्रा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

वर्ष 2026 के नवीनतम यात्रा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने कामाख्या धाम (असम) की तीर्थ यात्रा 11 जुलाई 2026 से 16 जुलाई 2026 तक आयोजित करने की घोषणा की है। इस यात्रा के लिए आवेदन 27 जून 2026 तक स्वीकार किए गए थे। इसके अलावा मथुरा-वृंदावन (उत्तर प्रदेश) की तीर्थ यात्रा 25 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पात्र आवेदक 11 जुलाई 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।

MP CM Teerth Darshan yojana dates

योजना के लाभ

  • योजना में शामिल चयनित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलता है।
  • विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से यात्रा कराई जाती है।
  • यात्रा के दौरान निःशुल्क नाश्ता, भोजन एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।
  • तीर्थ स्थल पर ठहरने की व्यवस्था की जाती है।
  • जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ बस द्वारा यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
  • यात्रा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं अन्य सुविधाएँ आईआरसीटीसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

योजना के अंतर्गत शामिल तीर्थ स्थल

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। योजना के अंतर्गत शामिल स्वीकृत तीर्थ स्थलों की सूची नीचे दी गई है।

  • बद्रीनाथ (उत्तराखंड)
  • केदारनाथ (उत्तराखंड)
  • हरिद्वार (उत्तराखंड)
  • ऋषिकेश (उत्तराखंड)
  • जगन्नाथ पुरी (ओडिशा)
  • द्वारकाधीश, द्वारका (गुजरात)
  • अमरनाथ (जम्मू एवं कश्मीर)
  • वैष्णो देवी, कटरा (जम्मू एवं कश्मीर)
  • काशी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
  • अयोध्या (उत्तर प्रदेश)
  • प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)
  • मथुरा-वृंदावन (उत्तर प्रदेश)
  • संत रविदास मंदिर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
  • तिरुपति (आंध्र प्रदेश)
  • रामेश्वरम् (तमिलनाडु)
  • वेलंकन्नी चर्च, नागपट्टिनम (तमिलनाडु)
  • शिरडी (महाराष्ट्र)
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर दीक्षाभूमि, नागपुर (महाराष्ट्र)
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर चैत्यभूमि, मुंबई (महाराष्ट्र)
  • गया (बिहार)
  • कामाख्या (असम)
  • अजमेर शरीफ (राजस्थान)
  • श्रवणबेलगोला (कर्नाटक)
  • सम्मेद शिखर (झारखंड)
  • स्वर्ण मंदिर, अमृतसर (पंजाब)
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली, महू (मध्यप्रदेश)
  • सीता मंदिर, अशोक वाटिका (श्रीलंका)
  • अंगकोर वाट मंदिर (कंबोडिया)

नोट: मध्यप्रदेश सरकार समय-समय पर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर तीर्थ स्थलों की सूची में संशोधन कर सकती है तथा नए तीर्थ स्थलों एवं यात्रा कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • पुरुष आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • महिला आवेदक की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए।
  • 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए आयु सीमा लागू नहीं है।
  • यदि पति या पत्नी में से कोई एक पात्र है, तो दूसरा जीवनसाथी भी उसके साथ यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी आयु निर्धारित सीमा से कम हो।
  • आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से यात्रा करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
  • आवेदक किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए तथा इसके लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल यात्री तथा 60% या उससे अधिक दिव्यांग नागरिक अपने साथ एक सहायक (केयर टेकर) ले जा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदक की पात्रता एवं आवेदन का सत्यापन किया जाता है। आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है।

  • रंगीन पासपोर्ट फोटो।
  • वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा अन्य)
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र।
  • आयु प्रमाण-पत्र।
  • मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र।
  • 60% या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
  • पति/पत्नी या सहायक (केयर टेकर) से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)।
  • योजना के निर्धारित घोषणा-पत्र (यदि आवश्यक हो)।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। पात्र वरिष्ठ नागरिक निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने क्षेत्र के संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र निकटतम तहसील कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद) अथवा जनपद पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदक आधिकारिक योजना पोर्टल से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें:
    • आवेदक का नाम
    • पता
    • आयु
    • मोबाइल नंबर
    • आधार संबंधी जानकारी
    • चयनित तीर्थ स्थल
    • अन्य आवश्यक विवरण
  • भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं।
  • शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी शारीरिक एवं मानसिक रूप से यात्रा के लिए सक्षम होने का मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें।
  • यदि आवेदक जीवनसाथी के साथ यात्रा करना चाहता है, समूह में आवेदन कर रहा है या केयरटेकर को साथ ले जाना चाहता है, तो उससे संबंधित विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज भी आवेदन के साथ जमा करें।
  • चयनित तीर्थ यात्रा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले भरा हुआ आवेदन पत्र एवं सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित तहसील कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय अथवा जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करें।

चयन प्रक्रिया

आवेदन पत्र जमा होने के बाद संबंधित विभाग आवेदक की पात्रता एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन करता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित यात्रा कार्यक्रम एवं योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

  • संबंधित विभाग आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करता है।
  • संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदक की पात्रता एवं संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
  • योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को अधिसूचित तीर्थ यात्रा कार्यक्रम के लिए चयनित किया जाता है।
  • चयनित लाभार्थियों को यात्रा की तिथि, रिपोर्टिंग स्थल, प्रस्थान समय एवं अन्य आवश्यक यात्रा संबंधी निर्देश संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • इसके बाद चयनित लाभार्थी निर्धारित तिथि पर योजना के अंतर्गत निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बातें

  • आवेदन पत्र केवल हिंदी भाषा में भरना होगा।
  • यात्रा के दौरान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य वैध पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है।
  • शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है।
  • आवेदन पत्र में सही मोबाइल नंबर एवं आपातकालीन संपर्क विवरण अवश्य दर्ज करें।
  • यात्रा के दौरान मौसम के अनुसार आवश्यक सामान, दवाइयां, गर्म कपड़े, कंबल, तौलिया एवं अन्य व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं साथ रखें।
  • यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ तथा बहुमूल्य आभूषण या कीमती सामान ले जाना प्रतिबंधित है।
  • यात्रा के दौरान टूर सुपरवाइजर एवं संबंधित विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें।
  • मध्यप्रदेश सरकार समय-समय पर तीर्थ यात्रा कार्यक्रम, आवेदन तिथियों एवं स्वीकृत तीर्थ स्थलों की घोषणा करती है। इसलिए आवेदन करने से पहले नवीनतम आधिकारिक सूचना अवश्य देखें।
  • योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित कठिनाई के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।
  • चयनित लाभार्थियों को संबंधित विभाग द्वारा बताई गई तिथि, समय एवं निर्धारित रिपोर्टिंग स्थल पर समय से उपस्थित होना चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन
  • संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश
  • मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक जनकल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के अधिसूचित धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाती है।

मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, जो आयकरदाता नहीं हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरुष आवेदकों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा महिला आवेदकों की न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा लागू नहीं होती।

नहीं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन करने हेतु सरकार द्वारा कोई आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है।

इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। पात्र आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित तहसील कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

हाँ। प्रत्येक आवेदक को शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।

हाँ। यदि पति या पत्नी में से कोई एक योजना के लिए पात्र है, तो दूसरा जीवनसाथी भी योजना के नियमों के अनुसार तीर्थ यात्रा कर सकता है।

65 वर्ष से अधिक आयु का एकल तीर्थ यात्री तथा 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाला लाभार्थी योजना के नियमों के अनुसार एक केयरटेकर को साथ ले जा सकता है।

संबंधित विभाग आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन करता है। पात्र पाए गए आवेदकों का चयन सरकार द्वारा अधिसूचित तीर्थ यात्रा कार्यक्रम एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवश्यकता होने पर आवेदकों को यह घोषणा देनी होती है कि उन्होंने पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विभाग चयनित लाभार्थियों को यात्रा की तिथि, रिपोर्टिंग स्थल, प्रस्थान समय तथा अन्य आवश्यक यात्रा संबंधी निर्देश उपलब्ध कराता है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मथुरा-वृंदावन (उत्तर प्रदेश) की तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। पात्र आवेदकों को निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।

सरकार द्वारा मथुरा-वृन्दावन यात्रा के लिए चयनित तीर्थ यात्रियों की सूची 14 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी। 

चयन सूची संबंधित जिला प्रशासन अथवा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जारी की जाती है। आवेदक अपने संबंधित तहसील कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय से भी चयन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

Rameshvarm

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In travel in rameshvarm to narmadapuram

Char dham yatra

आपका नाम
Jawaharlal Dixit
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महोदय
निवेदन है कि मैं इस वर्ष चार धाम यात्रा हेतु आवेदन करना चाहता हूं और पात्र हू कृपा करके मेरा आवेदन स्वीकार किया जाए।
धन्यवाद ।

महोदय, निवेदन है कि मैं इस…

आपका नाम
गजराज सिंह परमार
टिप्पणी

महोदय,
निवेदन है कि मैं इस वर्ष चार धाम यात्रा हेतु आवेदन करना चाहता हु और मैं पात्र हू कृपा करके मेरा आवेदन स्वीकार किया जाए
धन्यवाद 🙏

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