हरियाणा निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशी योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Mon, 28/09/2026 - 11:32
Nayab Singh Saini CM Haryana
Scheme Open
haryana nirman kamgar medhavi chhatra protsahan rashi yojana Image
हाइलाइट
  • 10वीं या 12वीं में 60% या अधिक अंक पाने वाले पात्र छात्रों को ₹21,000 से ₹51,000 तक प्रोत्साहन राशि मिलती है।
  • प्रोत्साहन राशि नकद के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) के रूप में दी जाती है।  
  • एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक अधिकतम तीन बच्चों के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर: 0172-2560015
  • श्रमिक सहायता सेवा टोल फ्री नंबर: 1800-180-2129
  • HBOCWWB हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामहरियाणा निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशी योजना
लाभमेधावी बच्चों को ₹21,000–₹51,000 प्रोत्साहन देना
लाभार्थीपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चे
नोडल विभागश्रम विभाग, हरियाणा
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

योजना के बारे में

हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB), जो हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना चला रहा है। इस योजना का नाम है हरियाणा निर्माण कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशि (10वीं और 12वीं)। इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है, जिन्होंने दसवीं या बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। योग्य छात्रों को उनके अंकों के आधार पर ₹21,000 से लेकर ₹51,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को शिक्षा की ओर और अधिक प्रोत्साहित करना तथा उनकी आगे की पढ़ाई में आर्थिक सहयोग देना है। बोर्ड उन छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में ईनाम राशि देता है, जिन्होंने दसवीं या बारहवीं की परीक्षा में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन किया है। यह राशि नकद के बजाय नियत जमा (Fixed Deposit) के रूप में दी जाती है, जिससे राशि सुरक्षित रहे और छात्र की उच्च शिक्षा में उपयोगी साबित हो सके। इस तरह की व्यवस्था से परिवार को तत्काल खर्च का दबाव नहीं पड़ता और बच्चे की पढ़ाई के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

प्रोत्साहन राशि छात्र के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तय की जाती है। दसवीं या बारहवीं में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने पर ₹51,000, 80 प्रतिशत या अधिक अंक पर ₹41,000, 70 प्रतिशत या अधिक अंक पर ₹31,000 तथा 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹21,000 की राशि दी जाती है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित श्रमिक बोर्ड में कम से कम एक वर्ष से नियमित सदस्य के रूप में पंजीकृत हो। एक पंजीकृत श्रमिक अधिकतम तीन बच्चों तक इस योजना का लाभ ले सकता है।

पंजीकृत श्रमिक हरियाणा निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशी योजना के लिए श्रम विभाग, हरियाणा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सेवा का अधिकार अधिनियम (RTS) के अंतर्गत बोर्ड की योजनाओं का लाभ देने की समय-सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है, जिससे पात्र आवेदकों को समय पर सहायता मिल सके।

श्रम विभाग, हरियाणा राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना और हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना भी चला रहा है। छात्र वित्तीय सहायता योजना के तहत कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक के बच्चों को सालाना ₹8,000 से ₹20,000 तक की सहायता दी जाती है, जबकि हॉस्टल सुविधा योजना में प्रोफेशनल/तकनीकी कोर्स करने वाले बच्चों के हॉस्टल खर्च के लिए अधिकतम ₹1,20,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के लाभ

निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशी योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • दसवीं या बारहवीं में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹21,000 से ₹51,000 तक की प्रोत्साहन राशि।
  • यह राशि नकद के बजाय नियत जमा (Fixed Deposit) के रूप में दी जाती है।
  • एक पंजीकृत श्रमिक अधिकतम तीन बच्चों तक इस योजना का लाभ ले सकता है।

प्रोत्साहन राशि का विवरण

बोर्ड छात्र द्वारा दसवीं या बारहवीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रोत्साहन राशि निर्धारित करता है। अंकों के अनुसार राशि इस प्रकार है:

क्रम संख्या10वीं / 12वीं में प्राप्त अंकप्रोत्साहन राशि
190 प्रतिशत तथा उससे ऊपर₹51,000
280 प्रतिशत तथा उससे ऊपर₹41,000
370 प्रतिशत तथा उससे ऊपर₹31,000
460 प्रतिशत तथा उससे ऊपर₹21,000

पात्रताएं

हरियाणा निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:

  • छात्र हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक का बच्चा हो।
  • पंजीकृत श्रमिक की बोर्ड में कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता हो।
  • छात्र ने दसवीं या बारहवीं की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
  • प्रोत्साहन राशि अधिकतम तीन बच्चों तक ही देय होगी।

आवश्यक दस्तावेज

बोर्ड के पोर्टल पर इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मांगे गए हैं:

  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र/हरियाणा निवास प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की जानकारी
  • निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या
  • कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया

निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशी योजना में आवेदन के लिए आवेदन यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है:-

  • श्रम विभाग हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाएं।
  • "BOCW Board Login" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आप HBOCWW बोर्ड हरियाणा पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे
  • यहाँ आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा भरकर "Submit" पर क्लिक करना है।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आया OTP भरकर लॉगिन पूरा करें।
  • इसके बाद डैशबोर्ड पर "योजना सूची" पर क्लिक करें।
  • सूची में "कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी (10वीं और 12वीं) ढूंढें और उसके सामने दिए बटन पर क्लिक करें।
  • खुले पेज पर योजना का विवरण, राशि और "वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तें" ध्यान से पढ़ें।
  • "Update Your Family Information By Verifying OTP" पर क्लिक करें और मोबाइल पर आया ओटीपी भरकर वेरिफाई करें।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी बच्चों की सूची में से उस बच्चे का चयन करें, जिसके लिए आवेदन करना है।
  • इसके बाद फॉर्म में मांगी गई अन्य जानकारी को ध्यान से भरकर अंडरटेकिंग ध्यान से पढ़ें और चेकबॉक्स पर टिक करें।
  • "Send OTP" पर क्लिक करें और मोबाइल पर आया OTP भरकर आवेदन सबमिट कर दें।
  • आवेदन पत्र की जांच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जिएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी छात्र को सरकार द्वारा नियत राशी उनके दिए गए बैंक खाते पर जमा कर दी जाएगी ।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर: 0172-2560015
  • श्रमिक सहायता सेवा टोल फ्री नंबर: 1800-180-2129
  • HBOCWWB हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह HBOCWWB की योजना है, जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 10वीं/12वीं में 60% या अधिक अंक लाने वाले बच्चों को ₹21,000 से ₹51,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है।

बोर्ड यह राशि नियत जमा (Fixed Deposit) के रूप में देता है।

पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।

प्रोत्साहन राशि तीन बच्चों तक देय है।

नहीं। बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक का बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है।

हां। बोर्ड के पोर्टल पर इस योजना के लिए "मृत्यु के बाद जारी" के सामने "हां" दर्शाया गया है।

'सेवा का अधिकार' (RTS) एक्ट के तहत बोर्ड की योजनाओं का लाभ देने की समय सीमा 90 दिन है।

संबंधित प्राधिकरण ने अभी तक अंतिम तिथि की जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है।

हां, केवल हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत और सक्रिय सदस्यता वाले निर्माण श्रमिक ही अपने बच्चों के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

हां, यदि बच्चा 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में 60% या अधिक अंक प्राप्त करता है, तो दोनों कक्षाओं के लिए अलग-अलग आवेदन करके लाभ लिया जा सकता है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!

यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

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