हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Mon, 24/06/2024 - 17:04
Nayab Singh Saini CM Haryana
Scheme Open
हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना लोगो
हाइलाइट
  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
    • अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
    • बेटी के 18 साल की हो जाने पर ब्याज सहित राशि दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • सरल पोर्टल हेल्पलाइन नंबर:- 0172-3968400
  • सरल पोर्टल हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected]
  • महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2560349
    • 181 (महिला हेल्पलाइन नंबर)
    • 9478913181 (महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर)
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना।
आरम्भ वर्ष 2015
लाभ
  • अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये।
  • अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये।
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • भारत में आज भी कुछ राज्य ऐसे है जहां कुछ लोग बेटे और बेटियों में भेद भाव करते है।
  • उन्ही राज्यों में से से एक राज्य हरियाणा भी है। आज भी वंहा लड़कियों से ज़्यादा लड़को की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है।
  • इसी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने 'आपकी बेटी हमारी बेटी योजना' की शुरुवात वर्ष 2015 की है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओ को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है।
  • आपकी बेटी हमारी बेटी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि बिमा निगम में निवेश की जाएगी।
  • और अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि बिमा निगम में निवेश की जाएगी।
  • यह राशि बेटी के 18 साल की हो जाने पर ब्याज सहित दी जायगी।
  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है:-
    • हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • अनुसूचित जाती तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी।
    • अन्य सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी।
  • योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवार/ अन्य सभी वर्गों को बेटी के जन्म पर वित्तीय सहयता दी जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है:-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुसूचित जाती/ बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
    • अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि बिमा निगम में निवेश की जाती है।
    • यह राशि बेटी के 18 साल की हो जाने पर ब्याज सहित दी जायगी।
    • निम्नलिखित मामलो के लाभ केवल "लाड़ली योजना" के पात्रो को ही मिलेगा:-
      • 21 जनवरी 2015 को या उससे पहले जिन परिवारों में दूसरी लड़की का जनम हुआ है, उन्हें पांच साल तक प्रति वर्ष 5,000/- रुपये की राशि दी जाएगी।
      • 21 जनवरी, 2015 को या उससे पहले जुड़वां/एक से अधिक लड़कियों का जन्म हुआ है , उन परिवारों को प्रति वर्ष प्रति बालिका 2,500/- रुपये दिए जाएंगे।
      • दोनों ही मामलो में योजना की राशि उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय और बेटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना उनको प्रदान की जायगी।

पात्रता

  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है:-
    • हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • अनुसूचित जाती तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी।
    • अन्य सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी।
    • गर्भवती महिलाओं को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
    • बालिकाओं का उचित और समय पर टीकाकरण होना चाहिए और टीकाकरण रिकॉर्ड आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए।
    • बालिकाओं के पास आधार नंबर होना चाहिए।
    • परंतु नामांकन के समय माता-पिता का आधार नंबर भी स्वीकार किया जा सकता है।
    • लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
    • परिवार पहचान पत्र संख्या।
    • जाती प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है)।
    • बीपीएल कार्ड (केवल बीपीएल परिवारों हेतु)।
    • निवासी प्रमाण (निम्न में से कोई भी):
      • राशन कार्ड।
      • मतदाता पहचान पत्र।
      • बिजली बिल।
      • टेलीफोन बिल।
    • समय पर टीकाकरण के सत्यापन के लिए टीका रिपोर्ट/टीकाकरण कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी "हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना" के तहत निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है:-
    • हरियाणा सरल पोर्टल पर जाके ऑनलाइन माध्यम से।
    • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी 'हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना' के तहत ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है।
  • इसके लिए उन्हें सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय जाके ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदक हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है।
  • इसके पश्चात आवेदक को आवेदन पत्र में सभी जरुरी विवरण भरने होंगे।
  • विवरण भरने के बाद, सभी आवयशक दस्तावेज सलंग्न करने होंगे।
  • आवेदन पत्र में भरे गए विवरण और संलग्न दस्तावेज़ों की एक बार अच्छे से जांच कर ले।
  • इसके बाद आवेदन पत्र को हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में जाके जमा कर दे।
  • हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को आवेदन पत्र की मंजूरी की सूचना दे दी जायगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • सरल पोर्टल हेल्पलाइन नंबर:- 0172-3968400
  • सरल पोर्टल हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected]
  • महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2560349
    • 181 (महिला हेल्पलाइन नंबर)
    • 9478913181 (महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर)
  • महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा पता :-
    बेस नंबर 15-20, सेक्टर 4,
    पंचकुला, हरियाणा 134112

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