दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Wed, 01/07/2026 - 12:46
दिल्ली CM
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Delhi Mukhyamantri Advocates Welfare Scheme Image
हाइलाइट
  • पात्र अधिवक्ताओं को ₹10 लाख के जीवन बीमा का लाभ।
  • अधिवक्ता एवं पात्र परिवार के सदस्यों को ₹5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा।
  • अधिवक्ता, उनके पति या पत्नी तथा 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम दो आश्रित बच्चों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है।
  • निर्धारित पंजीकरण अवधि के दौरान सीएमएडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • दिल्ली कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 011-23392024.
    • 011-23392455.
योजना का अवलोकन
योजना का नामदिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना।
शुरू होने का वर्ष2020
लाभ
  • ₹10 लाख का जीवन बीमा।
  • परिवार के लिए ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा।
लाभार्थीदिल्ली के अधिवक्ता।
नोडल विभागविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली सरकार।
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकामुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना आवेदन पत्र।

योजना के बारे में

दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में कार्यरत अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करना है। इस योजना का संचालन विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। योजना का लाभ केवल उन प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलता है जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकृत हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं।

इस योजना के अंतर्गत पात्र अधिवक्ताओं को ₹10 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही अधिवक्ता, उनके पति या पत्नी तथा 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम दो आश्रित बच्चों के लिए ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा पात्र अधिवक्ता दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में उपलब्ध विधिक ई-पत्रिका सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। योजना के सभी लाभ पात्रता की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही दिए जाते हैं।

योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसी पोर्टल पर अधिवक्ता पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। नवीनतम आधिकारिक सूचना के अनुसार, नए पंजीकरण के लिए पोर्टल वर्ष में दो बार खोला जाता है। वर्तमान पंजीकरण अवधि के लिए पात्र अधिवक्ता 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो अधिवक्ता पहले से योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जिन आवेदकों का पूर्व आवेदन किसी कमी के कारण स्वीकृत नहीं हो पाया था, वे अपने पुराने प्रवेश विवरण का उपयोग करके आवेदन पूरा कर सकते हैं।

योजना का लाभ प्रदान करने से पहले संबंधित विभाग द्वारा अधिवक्ता की बार काउंसिल ऑफ दिल्ली पंजीकरण संख्या तथा मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन किया जाता है। केवल पोर्टल पर पंजीकरण कर लेने से कोई भी अधिवक्ता योजना का लाभार्थी नहीं बन जाता। बीमा का लाभ तभी प्रदान किया जाता है जब सत्यापन, प्रशासनिक औपचारिकताएं तथा बीमा पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसलिए पात्र अधिवक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर सही जानकारी के साथ आवेदन करें, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करें।

योजना के लाभ

  • पात्र अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उनके परिवार को ₹10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • पात्र अधिवक्ताओं को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।
  • स्वास्थ्य बीमा का लाभ अधिवक्ता, उनके पति या पत्नी तथा 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम दो आश्रित बच्चों को मिलता है।
  • पात्र अधिवक्ता दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में उपलब्ध विधिक ई-पत्रिका (ई-जर्नल) सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।

पात्रताएं

  • आवेदक दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाला अधिवक्ता होना चाहिए।
  • आवेदक का बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकरण होना चाहिए।
  • आवेदक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
  • आवेदक को पंजीकरण अवधि के दौरान मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी चाहिए:

  • बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी)
  • पैन कार्ड
  • आधार संख्या।
  • हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
  • सक्रिय मोबाइल नंबर।
  • मान्य ईमेल आईडी।
  • पति या पत्नी एवं आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण (यदि लागू हो)।
  • ₹10 लाख जीवन बीमा के लिए नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र अधिवक्ता दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए केवल आधिकारिक मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। इसके बाद पंजीकरण सफल होने पर पोर्टल में प्रवेश करके आवेदन पत्र भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन जमा करना होता है। पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।

चरण 1: मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पोर्टल पर पंजीकरण करें

चरण 2: आवेदन पत्र भरें एवं सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें

  • पोर्टल में प्रवेश करने के बाद आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जानकारी भरें।
  • बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का पंजीकरण प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट आकार का फोटो सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • यदि लागू हो तो नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी), पति या पत्नी तथा आश्रित बच्चों का विवरण दर्ज करें।
  • सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांचने के बाद आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर एक आवेदन संख्या (एप्लीकेशन आईडी) प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
  • संबंधित विभाग द्वारा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की पंजीकरण संख्या तथा मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन, प्रशासनिक औपचारिकताएं तथा बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • नवीनतम आधिकारिक सूचना के अनुसार, वर्तमान पंजीकरण अवधि 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक है।

पात्र अधिवक्ताओं की सूची कैसे देखें?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं की सूची आधिकारिक सीएमएडब्ल्यूएस पोर्टल पर प्रकाशित करती है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना नाम सूची में देख सकते हैं:

  • मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (सीएमएडब्ल्यूएस) पोर्टल पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर उपलब्ध पात्र अधिवक्ताओं की सूची या लाभार्थी सूची विकल्प पर क्लिक करें।
  • वर्तमान बीमा अवधि के लिए जारी नवीनतम सूची डाउनलोड करें।
  • डाउनलोड की गई सूची में अपना नाम या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली पंजीकरण संख्या खोजें।
  • यदि सूची में आपका नाम उपलब्ध है, तो आप संबंधित बीमा अवधि के लिए योजना के लाभार्थी हैं।

नोट: नवीनतम आधिकारिक सूचना के अनुसार, जिन अधिवक्ताओं का नाम वर्तमान लाभार्थी सूची में पहले से शामिल है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • दिल्ली कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 011-23392024.
    • 011-23392455.
  • दिल्ली कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
  • कानून, न्याय एवं विधायी मामले विभाग, दिल्ली सरकार,
    8वां स्तर, सी-विंग, 
    110002.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के पंजीकृत मतदाता (EPIC धारक) हों, आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत अधिवक्ताओं को ₹10 लाख का जीवन बीमा कवर, अधिवक्ता एवं पात्र परिवार के सदस्यों के लिए ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर तथा दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में ई-जर्नल (E-Journal) की सुविधा प्रदान की जाती है।

₹5 लाख के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत पात्र अधिवक्ता, उनके पति/पत्नी तथा 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम दो आश्रित बच्चों को शामिल किया जाता है।

पात्र अधिवक्ता मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (CMAWS) के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करके, आवेदन पत्र भरकर तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नवीनतम आधिकारिक सूचना के अनुसार, नए पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी।

नहीं। जो अधिवक्ता पहले से दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि उनकी किसी जानकारी में संशोधन या अद्यतन करना है, तो वे निर्धारित दस्तावेजों के साथ विभाग को ईमेल भेजकर अपना विवरण अपडेट करा सकते हैं।

नहीं। केवल पंजीकरण करने से योजना का लाभ सुनिश्चित नहीं होता। योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाता है, जब संबंधित विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन, आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं तथा बीमा पॉलिसी जारी कर दी जाती है। तभी अधिवक्ता योजना का लाभार्थी बनता है।

आप आधिकारिक मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (सीएमएडब्ल्यूएस) पोर्टल पर जाकर वर्तमान लाभार्थी सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सूची में अपना नाम या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली पंजीकरण संख्या खोजकर यह पता लगा सकते हैं कि आपका नाम योजना के लाभार्थियों में शामिल है या नहीं।

यदि कोई वर्तमान लाभार्थी अपनी व्यक्तिगत या योजना से संबंधित जानकारी अपडेट करना चाहता है, तो वह आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी [email protected] पर ईमेल भेजकर अपना विवरण अपडेट करा सकता है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!

यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

योजना का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

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3rd baby ki nursary ka kharcha cm welfare se milega

आपका नाम
Salman
टिप्पणी

Wife ki 3rd delivery ka kharcha or baby ko in by chance nursary m rkha jayega to kia cm welfare scheme se uska claim milega

MAHENDER SINGH BISHT

आपका नाम
ADV MAHENDER SINGH BISHT
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PROVIDE NUMBER IS NOT RESPONDING SO PLSE IMPROVE

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