- पात्र शिल्पकारों और कामगारों को योजना के तहत टूलकिट के लिए सहायता मिल सकती है।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना |
| लाभ | ₹5,000 की टूलकिट सहायता प्रदान की जाएगी |
| लाभार्थी | कम आय वर्ग की महिलाएं और कामगार |
| नोडल विभाग | राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना राजस्थान सरकार की एक स्वरोजगार पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, कामगारों और शिल्पकारों को आधुनिक टूलकिट, उपकरण और सिलाई मशीन आदि खरीदने के लिए ₹5,000 तक की सहायता प्रदान करना है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा पूरे राज्य में लागू की जा रही यह योजना कुशल लोगों को अपना स्वरोजगार शुरू करने और उसे स्थायी रूप से चलाने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है।
राजस्थान में कई कुशल लोग, जैसे हस्तशिल्प शिल्पकार, केश कला से जुड़े कामगार, माटी कला के कारीगर और घुमंतु समुदायों के सदस्य, अपने स्तर पर काम करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आवश्यक उपकरण खरीदने में आर्थिक कठिनाई का सामना करते हैं। इस योजना का उद्देश्य इन महिलाओं, कामगारों और वंचित वर्गों को आवश्यक किट एवं उपकरण खरीदने के लिए सहायता उपलब्ध कराना तथा राज्य में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अधिसूचना में योजना के माध्यम से 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना को छह बोर्डों और विभागों के माध्यम से लागू किया जाता है, जो लाभार्थियों का चयन करते हैं तथा किट की खरीद एवं वितरण का प्रबंधन करते हैं। कुछ मामलों में लाभार्थी स्वयं ₹5,000 तक की टूलकिट खरीद सकते हैं और बिल के आधार पर उसका पुनर्भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन SSO पोर्टल या ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
योजना के तहत आवेदन SSO पोर्टल या ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। पात्र होने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए और पिछले दो वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार से किसी प्रकार की टूलकिट सहायता प्राप्त नहीं हुई होनी चाहिए। आवेदक का संबंधित बोर्ड या विभाग द्वारा चयनित या पहचान किया गया होना अथवा उसके पास संबंधित बोर्ड या विभाग द्वारा जारी पहचान-पत्र होना आवश्यक है। आवेदन के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाता है।
राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की तरह ही भारत सरकार भी केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना संचालित कर रही है। यह एक अलग योजना है, जिसके तहत पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, ₹15,000 तक की टूलकिट प्रोत्साहन राशि और बिना किसी जमानत के ऋण सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना की पूरी जानकारी यहां देखी जा सकती है।

योजना के लाभ
राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:
- ₹5,000 की टूलकिट सहायता: प्रत्येक पात्र लाभार्थी को आधुनिक टूलकिट, उपकरण या सिलाई मशीन खरीदने के लिए ₹5,000 की सहायता दी जाती है।
- बोर्ड के माध्यम से किट: संबंधित बोर्ड, संस्था या विभाग चयनित लाभार्थियों के लिए किट की खरीद करता है और उसका वितरण करता है।
- बिल के आधार पर पुनर्भुगतान: हस्तशिल्प शिल्पकार और श्रम विभाग से जुड़े कामगार स्वयं ₹5,000 तक की टूलकिट खरीद सकते हैं और बिल के आधार पर उसका पुनर्भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
- पुनर्भुगतान की अधिकतम सीमा: यदि टूलकिट का बिल ₹5,000 से अधिक है, तो विभाग अधिकतम ₹5,000 तक ही पुनर्भुगतान करता है।
- प्रदर्शनी सहायता (बजट घोषणा): वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में 30,000 शिल्पकारों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेने के लिए ₹10,000 प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की गई थी।
- एकमुश्त लाभ: योजना के तहत कोई मासिक या नियमित आवर्ती भुगतान नहीं किया जाता है।
योजना के तहत लाभार्थियों का लक्ष्य
अधिसूचना में 1 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य छह बोर्डों और विभागों के बीच निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:
| बोर्ड / विभाग | लाभार्थियों का लक्ष्य |
|---|---|
| राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड | 10,000 |
| राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड | 10,000 |
| राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु कल्याण बोर्ड | 5,000 |
| आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य कार्यालय के माध्यम से हस्तशिल्प योजना | 25,000 |
| राजीविका/NULM – महिलाएं | 30,000 |
| श्रम विभाग – कामगार | 20,000 |
| कुल | 1,00,000 |
पात्रताएं
राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत पात्र होने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक समूह से संबंधित होना चाहिए:
- राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड द्वारा चिन्हित शिल्पकार या इस बोर्ड का पहचान-पत्र रखने वाले शिल्पकार।
- राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड द्वारा चिन्हित कामगार या इस बोर्ड का पहचान-पत्र रखने वाले कामगार।
- राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु कल्याण बोर्ड द्वारा चिन्हित या इस बोर्ड का पहचान-पत्र रखने वाले व्यक्ति।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अथवा भारत सरकार के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा जारी पहचान-पत्र रखने वाले हस्तशिल्प शिल्पकार।
- राजीविका/NULM द्वारा चयनित महिलाएं।
- श्रम विभाग द्वारा चयनित कामगार।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदक ने पिछले 2 वर्षों के दौरान केंद्र या राज्य सरकार से किसी प्रकार की टूलकिट सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- जन आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और यह राजस्थान की आधिकारिक डिजिटल सेवा प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है, जहां अलग-अलग बोर्डों के लिए टूलकिट से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं। आवेदक नीचे दिए गए चरणों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन
जो आवेदक स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, वे मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से राजस्थान SSO पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- राजस्थान के आधिकारिक SSO पोर्टल पर जाएं।
- अपनी SSO ID से लॉगिन करें। यदि आपके पास SSO ID नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
- अपनी श्रेणी से संबंधित सेवा खोजें, जैसे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना (हस्तशिल्प)।
- आवेदन फॉर्म भरें और सेवा में मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन जमा करने का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
- जमा किए गए आवेदनों का संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- सफल सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- इस सूची के आधार पर चयनित लाभार्थियों को योजना का लाभ उनके बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन
जो आवेदक आवेदन करने में सहायता चाहते हैं, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां योजना से संबंधित टूलकिट सेवाएं आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध हैं।
- अपने कार्य और पहचान से संबंधित दस्तावेज लेकर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- ई-मित्र ऑपरेटर को अपनी आवश्यकता के अनुसार टूलकिट सेवा बताएं, जैसे Application for DTNT Board (विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना) टूलकिट।
- ऑपरेटर ऑनलाइन आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेगा।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें।
- ई-मित्र केंद्र से आवेदन की रसीद या पावती अवश्य प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।
जांच और चयन प्रक्रिया
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कार्यालय पात्रता की जांच करता है और निम्नलिखित तरीके से लाभार्थियों का चयन किया जाता है:
- प्रत्येक बोर्ड, राजीविका, NULM और श्रम विभाग अपने स्तर पर गठित समिति के माध्यम से आवेदनों की जांच करता है।
- जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (DIC) की अध्यक्षता वाली समिति आवेदनों की जांच करती है।
- कार्यालय पात्रता की जांच करके निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार करता है।
- यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते हैं, तो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
किट की खरीद और वितरण
लाभार्थियों के चयन के बाद संबंधित कार्यालय किट की खरीद और वितरण की प्रक्रिया पूरी करता है।
- संबंधित बोर्ड, संस्था या विभाग अपने स्तर पर नियमों के अनुसार किट की खरीद और वितरण करता है।
- खरीद प्रक्रिया में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम (RTPP Rules) का पालन किया जाता है।
- हस्तशिल्प शिल्पकारों के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र किट के वितरण की व्यवस्था करते हैं।
- हस्तशिल्प शिल्पकार और श्रम विभाग से जुड़े कामगार स्वयं ₹5,000 तक की टूलकिट खरीद सकते हैं और बिल प्रस्तुत करके उसका पुनर्भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
महत्त्वपूर्ण लिंक
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान
- राजस्थान SSO पोर्टल
- राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की मार्गदर्शिका
संपर्क जानकारी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं, कामगारों और शिल्पकारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आधुनिक टूलकिट, उपकरण और सिलाई मशीन खरीदने हेतु ₹5,000 की सहायता दी जाती है।
इस योजना का संचालन राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को आधुनिक टूलकिट, उपकरण या सिलाई मशीन खरीदने के लिए ₹5,000 की सहायता दी जाती है।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
नहीं। योजना के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
हाँ, लेकिन यह सुविधा केवल हस्तशिल्प शिल्पकारों और श्रम विभाग से जुड़े कामगारों के लिए है। वे ₹5,000 तक की टूलकिट स्वयं खरीद सकते हैं और बिल के आधार पर उसका पुनर्भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदक संबंधित बोर्ड/विभाग, SSO पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
संबंधित बोर्ड या विभाग की समिति आवेदनों की जांच करके चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार करती है। यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते हैं, तो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
नहीं। लाभार्थी को टूलकिट या उपकरण का स्वयं उसी कार्य के लिए उपयोग करना होगा, जिसके लिए उसे योजना के तहत लाभ दिया गया है।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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