हाइलाइट
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिक को 3,00,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
- निर्माण श्रमिक की सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना। |
| लाभ | सिलिकोसिस्स से पीड़ित निर्मान श्रमिक को 3,00,000/-रुपय तथा मृत्यु होने पर 2,00,000/-रुपय। |
| लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
| नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
| आवेदन का तरीका | |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक का कार्य कठिनाइयों से भरना होता है उनके जीवन खतरों से भरा होता है।
- काम के कारण उन्हें सिलिकोसिस बीमारी भी हो जाती है जिसके कारण वह काम नहीं कर पाते और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।
- इन्ही समस्याओं के समाधान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की सिलकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिक और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत सिलकोसिस से पीड़ित लाभार्थी को 3,00,000/-रुपए तथा मृत्यु होने पर 2,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवेदक मण्डल में पंजीकृत तथा अंशदान भी जमा कर रहा है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
- योजना के अंतर्गत राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति के नयमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर प्रमाणित होना चाहिए।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिक को 3,00,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
- निर्माण श्रमिक की सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मण्डल में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदन अंशदान जमा कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक को राजस्थान एनवायरनमेंट एंड हेल्थ सैस फण्ड से सहायता प्राप्त नहीं हुई होनी चाहिए।
- आवेदक का सिलिकोसिस से पीड़ित होना राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति के न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- जन आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- भामाशाह कार्ड।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर )
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले निम्नलिखित माध्यम से पंजीकरण करना होगा :-
- जन आधार।
- गूगल आईडी से।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक का नाम तथा मोबाइल नंबर को भरना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना को लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
- आवेदक पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर उपलोड करना होगा।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
- चयनित लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना आवेदन पत्र को अपने नज़दीकी श्रम विभाग कार्यालय प्राप्त का सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को जमा करने के लिए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज सम्मिलित करने होंगे।
- आवेदक को आवेदन पत्र तथा दस्तावजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया था।
- लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Sirohi
मेरे पापा जी की सिलिक्स योजना अभी तक नहीं आई है मृत्यु उसको 10,महीने हो गए
Silekose
Sir mara regkajt kar diya 2019 sae2024 Abe tka kai shvata nie mala
Silicosis claim after death
मेरे पिताजी का सिलिकोसिस प्रमाण पत्र ऑफलाइन हे
मेरे पिताजी को इसे योजना का लाभ मिला हुआ हे जब मेरे पिताजी जब जीवित थे वो अब मेरे पिताजी मृत्यु हो गई हे अब इसे योजना का लाभ नहीं मिल रहा हे
मेरे पिताजी पत्थर ओर पत्थर की गड़वाई का काम करते थे 1 नवम्बर 2025 को मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी
कृपया करके इसे योजना का लाभ नहीं मिल रहा हे
Silicosis प्रमाण पत्र बन गया और वापस सुलह विभाग में चला गया अब
सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बन गया और वापस सुलह विभाग में चला गया पहले डाउनलोड हुआ था फिर वहां पर सर्टिफिकेट नहीं बता रहा तो यह सुलह विभाग क्या है इस कि जानकारी दे ओर सरकार से निवेदन करते हैं कि मेरे पिता बहुत बिमार है तो जल्दी से जल्दी निवारण करें और पेमेंट करें ताकि समय रहते जिंदगी बस जाये 🙏🙏🙏🙏🙏
खम्मा घणी
Silicosis sahayata nahin milane ke Karan
Mere pitaJi ki mrutyu ko 2 sal Ho Gaye mujhe ek bhi Paisa ki arthik sahayata nahi mili h
After death payment process
My father has died due to silicosis disease, I have All doctor slip , but not have silicosis certificate
How to proceed claim plz guide
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