उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Mon, 01/06/2026 - 18:07
उत्तर प्रदेश CM
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 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • सरकार के द्वारा राज्य के शिक्षित युवाओ को उद्योग शरू करने के लिए 25 लाख रूपए दिए जायगे।
    • आवेदक को सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
    • योजना के तहत सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ को 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाती है
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 05122218401
    • 05122234956
    • 05122219166
  • उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का फ़ोन नंबर :-
    • 9415157990
    • 9839222090
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
  • उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का ईमेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।
आरंभ होने की तिथि2018.
लाभयुवाओ को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जायगी।
लाभार्थीराज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग।
नोडल विभागउद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय ,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीकाउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

कई शिक्षित युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इस समस्या को दूर करने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है।

इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। योजना के तहत नए विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र आवेदक विनिर्माण इकाइयों के लिए ₹25 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए ₹10 लाख तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा राज्य सरकार परियोजना लागत का अधिकतम 25% तक मार्जिन मनी सहायता भी प्रदान करती है, जिससे उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक आर्थिक बोझ कम हो जाता है। यदि उद्यम दो वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालित होता है, तो यह मार्जिन मनी अनुदान (सब्सिडी) में परिवर्तित की जा सकती है, जिससे योजना नए उद्यमियों के लिए और अधिक लाभकारी बन जाती है।

यह योजना न केवल युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर नए रोजगार सृजित करने में भी मदद करती है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देकर यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रगति और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अधिक वित्तीय सहायता और व्यवसाय विकास के अवसरों की तलाश कर रहे उद्यमी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत नए उद्यमों के लिए ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक आवेदक मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से ₹10 लाख तक की बैंक ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये योजनाएं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ मिलकर युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने और आगे बढ़ाने के लिए कई अवसर प्रदान करती हैं।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • सरकार के द्वारा राज्य के शिक्षित युवाओ को उद्योग शरू करने के लिए 25 लाख रूपए दिए जायगे।
    • आवेदक को सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
    • योजना के तहत सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ को 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
    • इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 6. 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2. 50 लाख सिमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जायगा।
    • युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के समान्य जाति के लोगों को प्रोजेक्ट के लिए 10 % योगदान कॉस्ट देना होगा।
    • अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,पिछड़ा वर्ग , महिला एवं दिव्यांग वर्ग के लिए 5 % योगदान देना होगा।
    • इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए अगर वह पहले से किसी योजना का लाभ ले रहा है तो वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के पात्र नहीं होगा।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
    • आवेदक काम से काम 10वीं पास होना चाहिए।
    • आवेदक को किसी भी वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक और उसके परिवार को योजना के तहत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पैन कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • सरकारी योजनाओं के अनुभाग में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का चयन करें।
  • योजना की पात्रता एवं अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
  • "Apply" पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको निवेश मित्र पोर्टल पर भेज दिया जाएगा।
  • पोर्टल पर पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच की जाएगी।
  • पात्र आवेदन बैंक को भेजे जाएंगे।
  • बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद राशि जारी की जाएगी।

महत्वपूर्ण शर्तें

  • योजना का लाभ एक परिवार को केवल एक बार मिलेगा।
  • बैंक या वित्तीय संस्थाओं के डिफॉल्टर पात्र नहीं हैं।
  • समान स्वरोजगार योजनाओं का लाभ पहले प्राप्त कर चुके व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते।
  • भूमि खरीदने की लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं होगी।
  • आरक्षित वर्ग के आवेदकों को संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 05122218401
    • 05122234956
    • 05122219166
  • उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का फ़ोन नंबर :-
    • 9415157990
    • 9839222090
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
  • उत्तर प्रदेश निवेश मित्रा पोर्टल का ईमेल :- [email protected]
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
  • पिकअप भवन, ब्लॉक ए, चौथी मंजिल, लखनऊ, यूपी।

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