उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Tue, 29/09/2026 - 16:43
Yogi Adityanath CM Uttar Pradesh
Scheme Open
Mukhyamantri Sahbhagita Yojana Uttar Pradesh Image
हाइलाइट
  • योजना में ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन भरण-पोषण सहायता DBT के माध्यम से दी जाएगी।
  • एक लाभार्थी को अधिकतम 4 निराश्रित गोवंश दिए जा सकते हैं।
  • पोषण मिशन के तहत चयनित कुपोषित परिवारों को दुग्ध देने वाले गोवंश उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पलाइन नंबर :
    • 0522-2742880
    • 0522-2742768
    • 0522-2740482
    • 0522-2740238
  • पशुपालन विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5141
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पडेस्क मेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना
लाभगोवंश पालन हेतु वित्तीय सहायता
लाभार्थीइच्छुक किसान एवं पशुपालक व्यक्ति
नोडल विभागपशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

योजना के बारे में

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना (Mukhyamantri Sahbhagita Yojana) जिसे मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी योजना है जिसके तहत निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण और भरण-पोषण में आम लोगों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है। योजना का संचालन पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत इच्छुक पशुपालकों को गो-आश्रय स्थलों से गोवंश उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे उन्हें अपने स्तर पर रखकर उनकी देखभाल और पालन-पोषण कर सकें। 

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का उद्देश्य निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के लिए उचित देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके तहत इच्छुक व्यक्ति गो-आश्रय स्थलों से गोवंश लेकर उनका पालन-पोषण कर सकते हैं और उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभाते हैं। सरकार ऐसे गोवंश के रख-रखाव और भरण-पोषण के लिए ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। इस प्रकार योजना के तहत गोवंश की देखभाल करने वाले लाभार्थियों को उसके भरण-पोषण के लिए सरकार की ओर से निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के तहत एक लाभार्थी को अधिकतम 4 गोवंश दिए जा सकते हैं। वर्तमान सहायता दर के आधार पर 30 दिनों के लिए एक गोवंश पर लगभग ₹1,500 तथा चार गोवंश पर लगभग ₹6,000 की सहायता राशि दी जाती है। जिसमें ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन निर्धारित है, इसलिए ₹1,500 और ₹6,000 की राशि 30 दिनों के आधार पर की गई गणना है। लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता का उद्देश्य योजना के अंतर्गत उसके पास रखे गए गोवंश के भरण-पोषण में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। अधिकतम चार गोवंश दिए जाने का प्रावधान होने के कारण लाभार्थी को निर्धारित संख्या के अनुसार सहायता प्राप्त होती है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना को पोषण मिशन से भी जोड़ा गया है। इसके तहत पोषण मिशन के अंतर्गत चयनित कुपोषित परिवारों को दूध देने वाले गोवंश उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे परिवारों को दूध की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ गोवंश के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी मिलती है। इस व्यवस्था के माध्यम से एक ओर कुपोषित परिवारों को पोषण संबंधी लाभ मिलता है, वहीं दूसरी ओर निराश्रित गोवंश के संरक्षण में भी मदद मिलती है।

इसी प्रकार, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना और उत्तर प्रदेश गोपालक योजना भी संचालित की जा रही हैं। कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए अनुदान एवं ऋण सुविधा दी जाती है, जबकि गोपालक योजना में डेयरी फार्मिंग शुरू करने हेतु ₹9 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के लाभ

इस योजना के तहत पशुपालकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही किसानों और उनके परिवारों को व्यापक लाभ भी मिलते हैं। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • भरण-पोषण सहायता: गोवंश के लिए ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता दी जाती है।
  • अधिकतम 4 गोवंश: एक लाभार्थी को अधिकतम 4 गोवंश दिए जा सकते हैं।
  • DBT भुगतान: सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
  • पोषण मिशन से जुड़ाव: पोषण मिशन के अंतर्गत चयनित कुपोषित परिवारों को दुग्ध देने वाले गोवंश उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • गोवंश पालन में सहभागिता: इच्छुक व्यक्ति निराश्रित गोवंश की देखभाल और पालन-पोषण में भाग ले सकते हैं।
  • गो-आश्रय स्थलों से गोवंश: पात्र/चयनित लाभार्थियों को गो-आश्रय स्थलों से गोवंश उपलब्ध कराया जाता है।

पात्रताएं

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा

  • आवेदक को गोवंश पालन का अनुभव होना चाहिए।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • आवेदक के पास गोवंश रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
  • आवेदक/इच्छुक व्यक्ति गोवंश का पालन-पोषण करने के लिए तैयार होना चाहिए।
  • योजना के तहत कुपोषित परिवारों को भी पोषण मिशन के अंतर्गत दुग्ध देने वाले गोवंश उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि सहायता राशि DBT के माध्यम से दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • भूमि संबंधी दस्तावेज
  • शपथपत्र
  • मोबाईल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पशुपालन विभाग के माध्यम से किया जाता है। योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है जो बताए गए चरणों के आधार पूरी की जाती है:-

  • इच्छुक व्यक्ति मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के लिए संबंधित जिला पशुपालन विभाग या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (CVO) कार्यालय से संपर्क करें।
  • योजना के तहत उपलब्ध गो-आश्रय स्थल और गोवंश आवंटन से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
  • अब कार्यालय से योजना के लिए निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर उसमें मांगी गई सारी जानकारी सही से भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज और शपथपत्र उपलब्ध कराएं।
  • भरा हुआ आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज संबंधित पशुपालन विभाग के कार्यालय/निर्धारित अधिकारी के पास जमा करें।
  • जिला स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन और पात्रता की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
  • चयन के बाद लाभार्थी को जिले के स्थायी या अस्थायी गो-आश्रय स्थल से निराश्रित गोवंश सुपुर्द किया जाता है। एक लाभार्थी अधिकतम 4 गोवंश ले सकता है।
  • गोवंश की पहचान के लिए Ear Tagging की व्यवस्था की जाती है और सुपुर्दगी का रिकॉर्ड रखा जाता है।
  • गोवंश की देखभाल सुपुर्द किए गए गोवंश की उचित देखभाल करना लाभार्थी की जिम्मेदारी होती है।
  • इसके साथ ही गोवंश के भरण-पोषण के लिए ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पलाइन नंबर :
    • 0522-2742880
    • 0522-2742768
    • 0522-2740482
    • 0522-2740238
  • पशुपालन विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5141
  • पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पडेस्क मेल :- [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत निराश्रित गोवंश को इच्छुक पशुपालकों को सौंपकर उनके पालन-पोषण की व्यवस्था की जाती है।

गोवंश के भरण-पोषण के लिए ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता राशि दी जाती है।

एक लाभार्थी को अधिकतम 4 गोवंश दिए जा सकते हैं।

₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से 4 गोवंश के लिए 30 दिनों के आधार पर लगभग ₹6,000 की सहायता राशि हो सकती है।

हाँ। पोषण मिशन के अंतर्गत चयनित कुपोषित परिवारों को दुग्ध देने वाले गोवंश उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी योजना से जुड़ी है।

सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

वर्तमान उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों में लाभार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्पष्ट प्रक्रिया सत्यापित नहीं है।

वर्तमान उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों में योजना के लिए किसी निश्चित अंतिम आवेदन तिथि का उल्लेख नहीं है।

योजना के तहत गोवंश गो-आश्रय स्थलों से लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है।

योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के माध्यम से किया जाता है।

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Divy duchy section stich wright

Sahbhagita yojna ki jankari

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How can apply sahbhagita yojna pls provide contact

Problem

आपका नाम
Shivam yadav
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Paisa 11 month se nhi mila Abhi tak kucch sunvahi nhi horahi Hai please

Sari yojnaye apni jagah sahi…

आपका नाम
Kavita
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Sari yojnaye apni jagah sahi h

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