छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत Rishabh on Fri, 23/10/2026 - 10:57
Vishnu Deo Sai CM Chhattisgarh
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हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ के पात्र विद्यार्थियों को चुनिंदा प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग से संपर्क करें।
योजना का अवलोकन
योजना का नामछत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
लाभउच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
लाभार्थीपात्र SC, ST और OBC विद्यार्थी
नोडल विभागछत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

योजना के बारे में

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है। इसके अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के मेधावी SC, ST और OBC विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश मिलने पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रति वर्ष अधिकतम ₹50,000 तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार का अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत उन विद्यार्थियों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से की, जो प्रवेश परीक्षाओं में सफल होकर IIT, AIIMS, IIM या NLU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यात्रा, कपड़े, आवास, भोजन, शुरुआती फीस और दवाइयों जैसे खर्चों के लिए तत्काल धन की व्यवस्था नहीं कर पाते। इसके कारण कई बार उन्हें अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई होती है और उनकी सीट छूटने का खतरा रहता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के शुरुआती चरण में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर आसान बनाना है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत IIT, AIIMS, IIM और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थान घोषित किए गए अन्य व्यावसायिक संस्थानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, NEET के माध्यम से प्रवेश देने वाले सरकारी MBBS कॉलेजों तथा JEE के माध्यम से B.Tech पाठ्यक्रम में प्रवेश देने वाले सरकारी NIT और IIIT संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।

आवेदन करने के लिए विद्यार्थी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, वह राज्य की अधिसूचित SC, ST या OBC श्रेणी से संबंधित होना चाहिए और उसके माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं हैं, हालांकि चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन निर्धारित फॉर्म में ऑफलाइन किया जाता है। आवेदन के साथ खर्चों का विवरण और संबंधित शिक्षण संस्थान से सत्यापन कराना आवश्यक है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त/संचालक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति आवेदनों की जाँच करती है और चयन सूची तैयार करती है।

इसके बाद विभाग विद्यार्थी के गृह जिले में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को राशि आवंटित करता है। सहायक आयुक्त विद्यार्थी के साथ संयुक्त बैंक खाता खोलकर उसमें निर्धारित सहायता राशि जमा कराता है। यदि विद्यार्थी पहले ही अपने पैसे से आवश्यक खर्च कर चुका है, तो बिलों की जाँच के बाद उसे प्रतिपूर्ति दी जाती है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर चयन समिति प्रवेश परीक्षा के अंकों, फिर कक्षा 12वीं के अंकों और उसके बाद नक्सल हिंसा के अनाथ पीड़ितों, अन्य अनाथ विद्यार्थियों, विधवाओं के बच्चों तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर चयनित कर सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए अन्य योजनाएँ भी संचालित करती है। इनमें मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना शामिल है, जिसके अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को फेलोशिप और कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है। इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी संबंधित लिंक पर देखी जा सकती है।

नवीनतम अपडेट

शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा कर दें, क्योंकि निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • छात्रवृत्ति की राशि: पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश के समय उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर प्रति वर्ष अधिकतम ₹50,000 तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलती है।
  • किन खर्चों को शामिल किया जाता है: सहायता राशि का उपयोग घर से संस्थान तक आने-जाने, यात्रा, यूनिफॉर्म और कपड़ों, दवाइयों एवं उपचार, प्रवेश के समय देय फीस तथा अन्य आवश्यक प्रवेश-संबंधी खर्चों के लिए किया जा सकता है।
  • अग्रिम सहायता: यदि विद्यार्थी प्रवेश से पहले आवश्यक खर्चों का मदवार विवरण प्रस्तुत करता है, तो सहायक आयुक्त उसकी जाँच करके तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध करा सकता है।
  • खर्च की प्रतिपूर्ति: यदि विद्यार्थी प्रवेश संबंधी खर्च पहले ही अपने पैसे से कर चुका है, तो बिलों की जाँच के बाद उसे पात्र राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।
  • संयुक्त बैंक खाता: जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास और चयनित विद्यार्थी का संयुक्त बैंक खाता खोला जाता है। इसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित राशि खाते में जमा की जाती है।
  • कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता: मेधा के आधार पर चयन के बाद नक्सल हिंसा के अनाथ पीड़ितों, अन्य अनाथ विद्यार्थियों, विधवाओं के बच्चों और दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्धारित क्रम में प्राथमिकता दी जाती है।

सहायता राशि से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें

  • प्रवेश लेने के एक महीने के भीतर विद्यार्थी को सभी पात्र खर्चों के प्रमाणित बिल विभागाध्यक्ष के कार्यालय में जमा करने होंगे।
  • यदि विद्यार्थी छात्रवृत्ति राशि का दुरुपयोग करता है या गलत जानकारी देता है, तो विद्यार्थी और उसके माता-पिता से राशि की वसूली की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

पात्रता की शर्तें

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों को निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की अधिसूचित अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • विद्यार्थी का किसी पात्र संस्थान में चयन हुआ होना चाहिए। उसके पास संस्थान द्वारा जारी चयन प्रमाणपत्र और प्रवेश संबंधी सूचना पत्र होना आवश्यक है।
  • विद्यार्थी ने भारत में स्थित किसी पात्र संस्थान में प्रवेश लिया हो। इनमें IIT, AIIMS, IIM, NLU, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का घोषित कोई व्यावसायिक संस्थान, NEET के माध्यम से प्रवेश देने वाला सरकारी MBBS कॉलेज तथा JEE के माध्यम से B.Tech में प्रवेश देने वाले सरकारी NIT और IIIT संस्थान शामिल हैं।
  • विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कौन पात्र नहीं है?

  • सरकारी कर्मचारियों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं हैं। हालांकि, चतुर्थ श्रेणी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के सरकारी कर्मचारियों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं।
  • सामान्य वर्ग के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं, क्योंकि यह योजना केवल SC, ST और OBC वर्गों के लिए है।

चयन प्रक्रिया

  • यदि विभाग को बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो वह राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्तियों की संख्या निर्धारित करता है
  • समान प्रकृति के संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।
  • यदि दो विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा के अंक समान हों, तो कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है।
  • मेधा के आधार पर चयन के बाद प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है: नक्सल हिंसा के अनाथ पीड़ित, अन्य अनाथ विद्यार्थी, विधवाओं के बच्चे और दिव्यांग विद्यार्थी।

योजना के अंतर्गत पात्र संस्थान

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केवल भारत में स्थित निर्धारित प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। पात्र संस्थानों की श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

  • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT)
  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)
  • भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)
  • राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU)
  • राष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक संस्थान: भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित अन्य शैक्षणिक संस्थान, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।
  • सरकारी MBBS कॉलेज: NEET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश देने वाले सरकारी संस्थान।
  • सरकारी NIT: JEE के माध्यम से B.Tech पाठ्यक्रम में प्रवेश देने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
  • सरकारी IIIT: JEE के माध्यम से B.Tech पाठ्यक्रम में प्रवेश देने वाले भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान।

नोट: MBBS और B.Tech पाठ्यक्रमों के लिए योजना का लाभ केवल सरकारी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को मिलता है। निजी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करते समय विद्यार्थियों को आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करनी होंगी:

  • हाल ही में खींची गई रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो, जिसे फॉर्म पर चिपकाकर स्व-सत्यापित करना होगा।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC)।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाणपत्र।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र, जिसमें माता-पिता की वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक होने का प्रमाण हो।
  • आधार कार्ड।
  • वर्ष 2026 में उत्तीर्ण कक्षा 12वीं की अंकसूची।
  • शैक्षणिक सत्र 2026–27 में चुने गए पाठ्यक्रम का प्रमाण तथा संस्थान द्वारा जारी चयन/प्रवेश पत्र।
  • यात्रा, यूनिफॉर्म, दवाइयों, फीस और अन्य खर्चों से संबंधित वास्तविक बिलों की फोटोकॉपी।
  • शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित ट्यूशन फीस और अन्य जमा की गई फीस का विवरण।

आवेदन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट से वर्ष 2026-27 का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या संबंधित कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें।
  • आवेदन फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण और खर्चों से संबंधित जानकारी भरें। इसमें कुल आवश्यक राशि का विवरण भी शामिल करें
  • विद्यार्थी घोषणा वाले भाग पर हस्ताक्षर करें और सत्यापन वाले भाग पर अपने संस्थान के छात्र कल्याण प्रभारी के हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाएँ।
  • फॉर्म पर अपनी स्व-सत्यापित फोटो चिपकाएँ और सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म और संबंधित दस्तावेजों को पात्र संस्थान में प्रवेश की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जमा करें।
  • आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजें: आयुक्त/संचालक, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
  • आवेदन जमा करने के तरीके और अन्य आवश्यकताओं के लिए लागू आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।
  • भरे हुए आवेदन फॉर्म की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें। आवेदन जमा करने के प्रमाण के रूप में प्राप्ति रसीद या डाक की रसीद भी सुरक्षित रखें।

सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान

  • सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास आवेदन की जाँच करता है और विद्यार्थी की पात्रता के अनुसार स्वीकृत की जा सकने वाली राशि का सत्यापन करता है।
  • राज्य स्तरीय समिति आवेदनों की समीक्षा करती है, पात्रता निर्धारित करती है और उपलब्ध बजट के अंतर्गत लाभार्थियों की अनुशंसा करती है।
  • चयन सूची के आधार पर विभाग विद्यार्थी के गृह जिले के सहायक आयुक्त को आवश्यक राशि आवंटित करता है।
  • सहायक आयुक्त और विद्यार्थी का संयुक्त बैंक खाता खोला जाता है तथा संबंधित कार्यालय निर्धारित राशि खाते में जमा करता है
  • प्रवेश लेने के एक महीने के भीतर विद्यार्थी को सभी खर्चों के प्रमाणित बिल जमा करने होते हैं।

नोट: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए सभी दस्तावेज तैयार करके निर्धारित समय से पहले आवेदन जमा कर दें।

महत्त्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना छत्तीसगढ़ के मेधावी SC, ST और OBC विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पर ₹50,000 तक की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी SC, ST या OBC वर्ग के वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनका किसी पात्र संस्थान में चयन हुआ हो और जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो।

नहीं। सरकारी कर्मचारियों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं हैं। हालांकि, चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं।

नहीं। MBBS और B.Tech पाठ्यक्रमों के लिए योजना के अंतर्गत केवल उन सरकारी संस्थानों को शामिल किया गया है, जहाँ क्रमशः NEET और JEE के माध्यम से प्रवेश मिलता है।

सूरजपुर और सरगुजा जिलों में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 है। 

नहीं। यह योजना केवल छत्तीसगढ़ की अधिसूचित SC, ST और OBC श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए है।

आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। विद्यार्थियों को आवेदन फॉर्म अपने जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करना होगा।

जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास और विद्यार्थी का संयुक्त बैंक खाता खोला जाता है। इसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति राशि खाते में जमा की जाती है।

संस्थान का छात्र कल्याण प्रभारी (In-charge, Student Welfare) विद्यार्थी के प्रवेश, जमा की गई फीस और आचरण का सत्यापन करता है।

नहीं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को समय रहते अपना आवेदन जमा कर देना चाहिए।

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