राजस्थान नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना

द्वारा प्रस्तुत Pradeep on Thu, 27/08/2026 - 09:46
राजस्थान CM
Scheme Open
Rajasthan Nari Shakti Prashikshan Evam Kaushal Samvardhan Scheme Image
हाइलाइट
  • निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स प्रशिक्षण।
  • निःशुल्क अंग्रेजी बोलना।
  • निःशुल्क व्यक्तित्व विकास।
  • प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • आरकेसीएल संपर्क नंबर: 0141-5159700
  • आरकेसीएल ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]

योजना का अवलोकन

योजना का नामराजस्थान नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना
आरम्भ वर्ष2024
लाभ
  • निशुल्क कंप्यूटर कोर्स: -
    • RS-CIT
    • RS-CFA
    • RS-CSEP
लाभार्थीराजस्थान की महिलाएं एवं बालिकाएँ
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

राजस्थान नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है, जिसके तहत पात्र महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल, वित्तीय और संचार कौशल बेहतर करने तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता देने के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला सशक्तीकरण निदेशालय राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) के माध्यम से निर्धारित आईटी ज्ञान केंद्रों पर इस योजना को लागू करता है। योजना के तहत 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं: आरएस-सीआईटी, आरएस-सीएफए और आरएस-सीएसईपी। ध्यान दें कि यह योजना नई नहीं है इसे पूर्व की राज्य सरकार द्वारा चलाई रही इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के स्थान पर शुरू किया गया है।

आरएस-सीआईटी के तहत लाभार्थियों को 132 घंटे या 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण दिया जाता है। आरएस-सीएफए के तहत 100 घंटे का कंप्यूटरीकृत वित्तीय लेखांकन, टैली और जीएसटी आधारित लेखांकन प्रशिक्षण दिया जाता है। आरएस-सीएसईपी के तहत 130 घंटे का बोलचाल की अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार चयनित लाभार्थियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क वहन करती है, जिससे ये पाठ्यक्रम बिना प्रशिक्षण शुल्क के उपलब्ध होते हैं।

राजस्थान नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना की पात्रता चुने गए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग होती है। कक्षा 10 उत्तीर्ण 16 से 40 वर्ष की महिलाएं और बालिकाएं आरएस-सीआईटी के लिए आवेदन कर सकती हैं। आरएस-सीएफए के लिए कक्षा 12 उत्तीर्ण 16 से 40 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जबकि आरएस-सीएसईपी के लिए कक्षा 12 उत्तीर्ण 16 से 45 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 2026 के आवेदन के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को पूरी हो चुकी आयु के आधार पर की जाती है।

योजना में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं और हिंसा से प्रभावित महिलाओं सहित निर्धारित श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 18% और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान है। चयन के बाद अभ्यर्थियों को जैविक पहचान पंजीकरण पूरा करना होता है और निर्धारित परीक्षा तथा प्रमाण पत्र के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 65% जैविक उपस्थिति बनाए रखनी होती है। 2026 की आवेदन प्रक्रिया में जन आधार प्रमाणीकरण और ओटीपी सत्यापन के बाद पाठ्यक्रम, जिला, तहसील और आईटी ज्ञान केंद्र की प्राथमिकता चुनने की व्यवस्था थी। 2026 की अधिसूचना में तीनों पाठ्यक्रमों के लिए 25 अगस्त 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

Rajasthan Nari Shakti  Parshikshan and Mahila Samvardhan Details

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • पात्र महिलाओं और बालिकाओं को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के तहत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है:
    • आरएस-सीआईटी: बुनियादी कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण।
    • आरएस-सीएफए: टैली, ईआरपी 9 और जीएसटी-आधारित लेखांकन का उपयोग करके वित्तीय लेखांकन का प्रशिक्षण।
    • आरएस-सीएसईपी: बोलचाल की अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण।
  • राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) द्वारा निर्धारित आईटी ज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने और संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र दिया जाता है।
  • योजना में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं और हिंसा से प्रभावित महिलाओं सहित निर्धारित श्रेणियों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • यह योजना महिलाओं और बालिकाओं को कंप्यूटर, लेखांकन, संचार और व्यक्तित्व विकास से जुड़े कौशल सीखने में मदद करती है, जिससे उनके रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर बेहतर हो सकते हैं।

Nari Shakti Parshikshan and Kaushal Samvardhan Scheme info

पात्रता की शर्तें

  • आवेदक राजस्थान सरकार की योजना के तहत पात्र महिला या बालिका होनी चाहिए।
  • आवेदक को चुने गए पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी करनी होंगी।
  • आरएस-सीआईटी के लिए आवेदक की आयु 16 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने कक्षा 10 उत्तीर्ण की हो।
  • आरएस-सीएफए के लिए आवेदक की आयु 16 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो।
  • आरएस-सीएसईपी के लिए आवेदक की आयु 16 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो।
  • 2026 के आवेदन के लिए आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को पूरी हो चुकी आयु के आधार पर की जाएगी।
  • आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
  • विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं और हिंसा से प्रभावित महिलाओं जैसी निर्धारित श्रेणियों से संबंधित आवेदकों को लागू शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर चयन में प्राथमिकता मिल सकती है।
  • योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्धारित सीटों में से 18% सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 14% सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आयु सत्यापन और शैक्षणिक योग्यता के लिए कक्षा 10 की अंकतालिका या प्रमाण पत्र।
  • आरएस-सीएफए और आरएस-सीएसईपी के आवेदकों के लिए कक्षा 12 की अंकतालिका या प्रमाण पत्र।
  • स्नातक की अंकतालिका या प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि आवेदक विधवा हो।
  • तलाक प्रमाण पत्र या तलाक से संबंधित दस्तावेज, यदि आवेदक तलाकशुदा हो।
  • परित्यक्ता शपथ पत्र, यदि आवेदक परित्यक्ता हो।
  • हिंसा से प्रभावित महिला के मामले में प्राथमिकी की प्रति या अन्य निर्धारित सहायक दस्तावेज।
  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र।
  • लागू होने पर साथिन या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पहचान का प्रमाण।
  • लागू होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की स्नातक की अंकतालिका।
  • चूरू जिले में आरएस-सीआईटी के लिए कंप्यूटर सखी श्रेणी के तहत आवेदन करने पर राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा जारी कंप्यूटर सखी प्रमाण पत्र।
  • ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए नवीनतम स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर।

ध्यान दें: आवेदक को केवल चुने गए पाठ्यक्रम और श्रेणी के लिए लागू दस्तावेज ही अपलोड करने चाहिए। 2026 का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल आवेदक द्वारा दी गई जानकारी और चुने गए विकल्पों के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची तैयार करता है। हस्ताक्षर की फाइल 3 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए, जबकि अन्य दस्तावेज आमतौर पर 50 KB से 200 KB के बीच होने चाहिए।

आवेदन करने की प्रक्रिया

पात्र आवेदक राजस्थान नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरा करने के लिए आवेदकों के पास जन आधार का विवरण, पंजीकृत मोबाइल नंबर, शैक्षणिक जानकारी और लागू सहायक दस्तावेज होने चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन पत्र

  • आरकेसीएल आवेदन पोर्टल पर जाएं।
  • अपना जन आधार नंबर और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा दर्ज करें।
  • उस जन-आधार सदस्य का चयन करें, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, और पाठ्यक्रम चयन के लिए आगे बढ़ें।
  • जन आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें।
  • जिस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना है, उसका चयन करें: आरएस-सीआईटी, आरएस-सीएफए या आरएस-सीएसईपी।
  • जहां लागू हो, प्रशिक्षण के लिए जिला और तहसील का चयन करें।
  • अपनी पहली और दूसरी पसंद का आईटी ज्ञान केंद्र चुनें। यदि दूसरा केंद्र उपलब्ध नहीं है, तो जहां लागू हो, "कोई प्राथमिकता नहीं" विकल्प चुनें।
  • चुने गए आईटी ज्ञान केंद्रों की प्राथमिकताओं की पुष्टि करें।
  • जन आधार से अपने आप प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी की जांच करें। यदि कोई जानकारी गलत है, तो आवेदन करने से पहले जन आधार में जानकारी सही करवाएं, क्योंकि आवेदन में इन विवरणों को सीधे बदला नहीं जा सकता।
  • अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें। आरएस-सीएफए और आरएस-सीएसईपी के लिए ईमेल पता अनिवार्य है, जबकि आरएस-सीआईटी के लिए यह वैकल्पिक है।
  • अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करें और लागू क्षेत्र का प्रकार शहरी या ग्रामीण चुनें।
  • शहरी आवेदकों को संबंधित नगर निकाय और वार्ड का चयन करना होगा, जबकि ग्रामीण आवेदकों को ग्राम पंचायत और गांव का चयन करना होगा।
  • लागू महिला आरक्षण श्रेणी का चयन करें, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, कंप्यूटर सखी या अन्य और जहां लागू हो, संबंधित प्रमाण दस्तावेज अपलोड करें।
  • यदि आप हिंसा से प्रभावित महिला हैं, तो संबंधित विकल्प चुनें और निर्धारित प्राथमिकी या अन्य सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करें, जिसमें विद्यालय का प्रकार, शिक्षा बोर्ड, अनुक्रमांक और उत्तीर्ण वर्ष शामिल हैं।
  • अपनी प्रतिशत संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए "मेरी जानकारी खोजें" पर क्लिक करें। यदि प्रतिशत उपलब्ध नहीं है, तो पोर्टल द्वारा अनुमति दिए जाने पर इसे स्वयं दर्ज करें।
  • यदि आपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो "हां" चुनें और आवश्यक स्नातक विवरण दर्ज करें। अन्यथा "नहीं" चुनें।
  • सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद शैक्षणिक विवरण की पुष्टि करें।
  • अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करें। 2026 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हस्ताक्षर की फाइल 3 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए।
  • अपने पाठ्यक्रम, श्रेणी और आवेदन विवरण के अनुसार आवश्यक अन्य सभी दस्तावेज अपलोड करें। इन दस्तावेजों की फाइल का आकार आमतौर पर 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए।
  • अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की पुष्टि करें।
  • पूरे आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांचें।
  • यदि कोई जानकारी गलत है, तो अंतिम आवेदन जमा करने से पहले संबंधित भाग में जाकर उसे सही करें।
  • नियम और शर्तों को स्वीकार करें और "अंतिम रूप से लॉक करें और जमा करें" पर क्लिक करें।
  • अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
  • सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
  • आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें और अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य के संदर्भ के लिए संभालकर रखें।

ध्यान दें: 2026 के आवेदन दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतिम "लॉक करें और जमा करें" बटन पर क्लिक करने से पहले आवेदकों को अपने सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांच लेने चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन ई-मित्र केंद्र

  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना का आवेदन ई-मित्र केंद्र से ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है।
  • इसके लिए आवेदकों को सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • ई मित्रकेंद्र में मौजूद सहायक द्वारा आपका आवेदन पत्र भरा जाएगा।
  • इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपने सभी दस्तावेज और विवरण उपलब्ध करवाने होंगे।
  • आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • योजना महिला सशक्तीकरण निदेशालय के तहत राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) के माध्यम से निर्धारित आईटी ज्ञान केंद्रों पर लागू की जाती है।
  • यदि आवेदनों की संख्या निर्धारित प्रशिक्षण लक्ष्य से अधिक हो जाती है, तो अभ्यर्थियों का चयन अधिसूचित प्राथमिकता मानदंड के अनुसार किया जाता है।
  • चयन में निम्नलिखित क्रम में प्राथमिकता दी जाती है:
    • विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं।
    • हिंसा से प्रभावित महिलाएं।
    • कक्षा 10 उत्तीर्ण साथिन अभ्यर्थी, जहां आरएस-सीआईटी के लिए लागू हो।
    • स्नातक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जहां लागू हो।
    • सरकारी विद्यालय से कक्षा 10 या कक्षा 12 उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो निर्धारित उच्च शैक्षणिक योग्यता या आयु संबंधी शर्तें पूरी करते हों।
    • स्नातक अभ्यर्थी।
  • निर्धारित प्राथमिकता श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के बाद बची हुई सीटें लागू मेरिट मानदंड के अनुसार भरी जाती हैं। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है।
  • आरएस-सीएफए और आरएस-सीएसईपी के लिए यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जाते हैं, तो पहले अधिसूचित प्राथमिकता श्रेणियों पर विचार किया जाता है और उसके बाद संबंधित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है।
  • चयन के बाद आरकेसीएल चयनित अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पते पर संदर्भ संख्या और आवंटित आईटी ज्ञान केंद्र का विवरण भेजता है।
  • चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित आईटी ज्ञान केंद्र पर जाकर 1 सप्ताह के भीतर जैविक पहचान पंजीकरण पूरा करना होगा। आवश्यक पंजीकरण पूरा नहीं करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
  • आरएस-सीएफए की परीक्षा टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, आरएस-सीआईटी की परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा और आरएस-सीएसईपी की परीक्षा आरकेसीएल द्वारा आयोजित की जाती है।
  • आरएस-सीएसईपी के तहत वार्षिक प्रशिक्षण लक्ष्य की 30% सीटें रोजगार की ओर वापसी योजना के तहत पंजीकृत महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं।
  • आरएस-सीआईटी के लिए कंप्यूटर सखी श्रेणी चूरू जिले की आवेदकों के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए निर्धारित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • विभाग जिला और खंड स्तर पर प्रशिक्षण का निरीक्षण करता है, जबकि राज्य स्तर पर निगरानी महिला सशक्तीकरण निदेशालय द्वारा की जाती है।
  • उपलब्ध सीटों में से 18% सीटें अनुसूचित जाति और 14% सीटें अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित हैं।
  • आरएस-सीएफए पाठ्यक्रम के तहत निम्नलिखित का प्रशिक्षण दिया जाता है:
    • कंप्यूटर आधारित लेखांकन।
    • सैद्धांतिक और कंप्यूटर-आधारित प्रशिक्षण।
    • टैली, ईआरपी 9।
  • आरएस-सीएसईपी पाठ्यक्रम के तहत निम्नलिखित का प्रशिक्षण दिया जाता है:
    • अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण।
    • व्यक्तित्व विकास।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजस्थान नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं और बालिकाओं को आरएस-सीआईटी, आरएस-सीएफए और आरएस-सीएसईपी पाठ्यक्रमों के माध्यम से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आयु और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी करने वाली पात्र महिलाएं और बालिकाएं योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

योजना के तहत 3 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आरएस-सीआईटी में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, आरएस-सीएफए में वित्तीय लेखांकन का प्रशिक्षण तथा आरएस-सीएसईपी में बोलचाल की अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। 

आरएस-सीआईटी के लिए आवेदक की आयु 16 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने कक्षा 10 उत्तीर्ण की हो। 

आरएस-सीएफए के लिए आवेदक की आयु 16 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो। 

आरएस-सीएसईपी के लिए आवेदक की आयु 16 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो। 

हां। चयनित लाभार्थियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए शुल्क नहीं देना होता है। 

नहीं। अंतिम "लॉक करें और जमा करें" बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए अंतिम रूप से आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण और अपलोड किए गए दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। 

वर्ष 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 है। 

चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा और पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 65% जैविक उपस्थिति बनाए रखनी होती है। 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

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