- निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- पात्र विद्यार्थियों को ₹1,00,000 तक का प्रोत्साहन मिल सकता है।
- आवेदन राजस्थान एसएसओ/एसजेएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
- राजस्थान अनुप्रति योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0141 2226638.
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर :- 18001806127.
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल अधिकारी फ़ोन नम्बर :- 141-2220194.
- राजस्थान अनुप्रति योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ई-मेल :- [email protected].
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान अनुप्रति योजना |
| लाभ | निर्धारित परीक्षाओं और प्रवेश के लिए आर्थिक प्रोत्साहन। |
| लाभार्थी | निर्धारित श्रेणियों के पात्र विद्यार्थी। |
| नोडल एजेंसी | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान |
| सदस्यता | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।ें |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
राजस्थान अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक आर्थिक प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं तथा उच्च व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेष चरणों में सफल होने या योजना के अंतर्गत शामिल संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के बाद, लागू पात्रता शर्तों के अधीन, आर्थिक सहायता मिल सकती है।
यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी और इसका संचालन राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें निर्धारित श्रेणियों से संबंधित पात्र विद्यार्थी शामिल हैं, जिनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग-गरीबी रेखा से नीचे (ओबीसी-बीपीएल) और सामान्य-गरीबी रेखा से नीचे (जनरल-बीपीएल) परिवारों के विद्यार्थी शामिल हैं, जैसा कि योजना के नियमों में निर्धारित है। इसका उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों के लिए आर्थिक बाधाओं को कम करना और उन्हें उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी क्षेत्र में करियर के अवसर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
राजस्थान अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा और राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा जैसी निर्धारित परीक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ सूचीबद्ध व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ दिया जाता है। आर्थिक सहायता परीक्षा के चरण, पाठ्यक्रम या संस्थान से जुड़ी होती है। योजना से संबंधित सामग्री के अनुसार, लागू परीक्षा या प्रवेश श्रेणी के आधार पर प्रोत्साहन राशि ₹10,000 से ₹1,00,000 तक हो सकती है।
लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को राजस्थान का मूल निवासी होने, पात्र श्रेणी, पारिवारिक आय, परीक्षा में सफलता और जहां लागू हो, प्रवेश से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सत्यापन के लिए आवेदकों को निर्धारित सहायक दस्तावेज भी जमा करने होते हैं। योजना के तहत राजस्थान एसएसओ/एसजेएमएस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पात्र विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
राजस्थान अनुप्रति योजना विद्यार्थी की शैक्षणिक और प्रतियोगी यात्रा के महत्वपूर्ण चरणों में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से अलग समझना चाहिए, क्योंकि यह राजस्थान सरकार की एक अलग योजना है, जिसके तहत निर्धारित प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र उम्मीदवारों को कोचिंग सहायता प्रदान की जाती है। कोचिंग सहायता प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अलग योजना की पात्रता और आवेदन संबंधी प्रावधानों की जांच करनी चाहिए।
इस प्रकार, राजस्थान अनुप्रति योजना विद्यार्थी की शैक्षणिक और प्रतियोगी यात्रा के महत्वपूर्ण चरणों में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। निर्धारित परीक्षाओं में सफल होने या पात्र संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सहायता के लिए आवेदन करने से पहले लागू योजना नियमों, पात्रता शर्तों, दस्तावेजों और आवेदन संबंधी आवश्यकताओं की जांच करनी चाहिए।
योजना के लाभ
राजस्थान अनुप्रति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने और सूचीबद्ध व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों में प्रवेश लेने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। योजना का उद्देश्य पात्र श्रेणियों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी क्षेत्र में करियर के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- जहां लागू हो, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार चरण सहित परीक्षा के निर्धारित चरणों पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- निर्धारित व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- पात्र आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखने में सहायता मिलती है।
वित्तीय सहायता का विवरण
राजस्थान अनुप्रति योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि प्रतियोगी परीक्षा, परीक्षा के चरण, पाठ्यक्रम और संस्थान के अनुसार अलग-अलग होती है। निर्धारित सहायता में निम्नलिखित राशि शामिल है:
| संस्थान / परीक्षा | परीक्षा का चरण / प्रवेश | सहायता राशि |
|---|---|---|
| संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) | प्रारंभिक परीक्षा | ₹65,000 |
| मुख्य परीक्षा | ₹30,000 | |
| साक्षात्कार के लिए चयन | ₹5,000 | |
| कुल | ₹1,00,000 | |
| राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा | प्रारंभिक परीक्षा | ₹25,000 |
| मुख्य परीक्षा | ₹20,000 | |
| साक्षात्कार के लिए चयन | ₹5,000 | |
| कुल | ₹50,000 | |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईटी-बीएचयू, आईएसएम | आईआईटी-जेईई – बी.टेक | ₹50,000 |
| भारतीय प्रबंध संस्थान | कैट – एमबीए | ₹50,000 |
| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान | नीट – एमबीबीएस | ₹50,000 |
| भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु | नीट/जेईई – बीएस | ₹50,000 |
| भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान / भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान | नीट/जेईई/केवीपीवाई – बीएस-एमएस/बी.टेक | ₹50,000 |
| सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा महाविद्यालय | नीट – एमबीबीएस | ₹40,000 |
| सूचीबद्ध राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) | जेईई – बी.टेक | ₹40,000 |
| सूचीबद्ध राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय | क्लैट – विधि स्नातक | ₹40,000 |
| सरकारी या सूचीबद्ध इंजीनियरिंग महाविद्यालय | आरपीईटी – बी.टेक/बी.ई. | ₹10,000 |
| सरकारी या सूचीबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय | आरपीएमटी – एमबीबीएस | ₹10,000 |
पात्रताएं
राजस्थान अनुप्रति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निर्धारित मूल निवास, सामाजिक श्रेणी, आय, परीक्षा और प्रवेश संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। प्रमुख पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित योजना के तहत शामिल पात्र श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों को निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को पूरा करना आवश्यक है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग-गरीबी रेखा से नीचे और सामान्य-गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के आवेदकों को लागू गरीबी रेखा से नीचे संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
- आवेदक ने संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के निर्धारित चरण में सफलता प्राप्त की होनी चाहिए।
- प्रवेश आधारित प्रोत्साहन के लिए आवेदक को संबंधित प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त करके योजना के तहत शामिल संस्थान में प्रवेश प्राप्त करना आवश्यक है।
- आवेदक को लागू अनुप्रति योजना के नियमों के तहत निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को अपनी पात्रता, परीक्षा में सफलता, श्रेणी और प्रवेश से संबंधित विवरणों के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों की आवश्यकता इस बात के अनुसार अलग-अलग हो सकती है कि आवेदक प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहता है या किसी व्यावसायिक अथवा तकनीकी संस्थान में प्रवेश के लिए सहायता लेना चाहता है।
- जाति प्रमाण पत्र।
- अन्य पिछड़ा वर्ग-गरीबी रेखा से नीचे और सामान्य-गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के आवेदकों के लिए गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड, जहां लागू हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, जहां लागू हो।
- राजस्थान मूल निवास/मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र या बुलावा पत्र, जहां लागू हो।
- परीक्षा परिणाम की प्रति।
- शपथ पत्र, जहां लागू हो।
- व्यावसायिक या तकनीकी परीक्षाओं के लिए पहचान पत्र या अन्य निर्धारित पहचान दस्तावेज, जहां लागू हो।
- पात्र व्यावसायिक या तकनीकी संस्थान में प्रवेश के लिए शुल्क रसीद, जहां लागू हो।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र विद्यार्थी राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से राजस्थान अनुप्रति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान अनुप्रति योजना का ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए आवेदकों को एसएसओ पर पंजीकरण या लॉगिन करना होगा, एसजेएमएस आवेदन खोलना होगा, आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे, सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- राजस्थान अनुप्रति योजना के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- राजस्थान अनुप्रति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए छात्र जरुरी दस्तावेजों के साथ ई -मित्र सेंटर पर जाकर भी आवेदन भर सकते है।
- स्वयं आवेदन करने के लिए पर एसएसओ पोर्टल पर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करे।
- रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करे और SJMS पर क्लिक करे।
- लॉगिन हो जाने और SJMS पर क्लिक करने के पश्चात 'List of Schemes' के टैब पर क्लिक करे।
- छात्र को लिस्ट में से 'अनुप्रति स्कीम ' के आगे लिखे 'Apply' पर क्लिक करना होगा।
- राजस्थान अनुप्रति योजना का फॉर्म खुल जाने के पश्चात छात्र को निम्न जानकारी फॉर्म में भरनी होगी :-
- अपनी निजी जानकारी।
- अपने बैंक अकाउंट की जानकारी।
- उतीर्ण परीक्षा व उसके परिणाम की जानकारी।
- छात्र को जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे :-
- जन आधार।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र।
- एडमिट कार्ड।
- शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज।
- पूर्ण जानकारी भरने के बाद 'Submit' के बटन पर क्लिक करे।
- सिस्टम द्वारा एक एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर दिखाया जायेगा।
- छात्र एप्लीकेशन नंबर को नोट कर ले, इस नंबर द्वारा आवेदन की स्तिथि के बारे में जानकारी इसी पोर्टल से प्राप्त की जा सकेगी।
- आवेदन पत्र का सत्यापन हो जाने और सही पाए जाने पर आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान अनुप्रति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान अनुप्रति योजना रजिस्ट्रेशन।
- राजस्थान अनुप्रति योजना लॉगिन।
- राजस्थान अनुप्रति योजना एप्लीकेशन स्टेटस।
- राजस्थान सिंगल साइन ऑन (SSO) पोर्टल।
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वेबसाइट।
- राजस्थान अनुप्रति योजना दिशानिर्देश।
- राजस्थान अनुप्रति योजना यूजर मैनुअल।
संपर्क जानकारी
- राजस्थान अनुप्रति योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0141 2226638.
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर :- 18001806127.
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल अधिकारी फ़ोन नम्बर :- 141-2220194.
- राजस्थान अनुप्रति योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ई-मेल :- [email protected].
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार की एक आर्थिक प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने या सूचीबद्ध व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत शामिल पात्र श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।
सहायता राशि योजना के तहत शामिल परीक्षा, परीक्षा के चरण, पाठ्यक्रम और संस्थान के अनुसार अलग-अलग होती है। लागू मामलों में योजना के तहत ₹1,00,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाता है।
योजना के तहत निर्धारित प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा तथा सूचीबद्ध व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाएं शामिल हैं। यह लाभ लागू नियमों के अधीन दिया जाता है।
पात्र विद्यार्थी राजस्थान एसएसओ/एसजेएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हां। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान के मूल निवासी होने की निर्धारित शर्त को पूरा करना आवश्यक है।
हां। पात्र विद्यार्थी लागू राजस्थान एसएसओ/एसजेएमएस आवेदन सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
नहीं। राजस्थान अनुप्रति योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अलग-अलग योजनाएं हैं। अनुप्रति योजना के तहत निर्धारित परीक्षाओं और प्रवेश के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि कोचिंग योजना के तहत निर्धारित परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र उम्मीदवारों को कोचिंग सहायता प्रदान की जाती है।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Ye ab bhi chl rhi hai
how to applyfor anuprati…
Anprati yojna m cauching change kar sakte hai kya
M cauching change karna chahti hu Mera jis jagah no. Aaya h bo dur h isliye m najdik lena chahti hu
Kab application aygi
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