छत्तीसगढ़ विशेष शिक्षा सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Tue, 16/06/2026 - 13:17
छत्तीसगढ CM
Scheme Open
 छत्तीसगढ़ विशेष शिक्षा सहायता योजना
हाइलाइट
  • अगर किसी श्रमिक की मृत्यु उसके पंजीयन के एक साल बाद होती है, तो उसके प्रथम दो बच्चों के लिए विशेष पंजीयन कार्ड जारी किया जाएगा।
  • श्रमिकों के बच्चों को निमिन्लिखित योजनाओं के लाभ प्रदान किए जाएंगे जो उनकी पात्रता के अनुसार होंगे :-
    • छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृति योजना।
    • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
    • छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा सहायता योजना। 
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
  • पता: कार्यालय परिसर, ब्लॉक-ए, प्रथम तल, इंटीग्रल पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
  • फोन नंबर: 07712971063
  • ईमेल: [email protected]
योजना का सारांश
योजना का नाम
छत्तीसगढ़ विशेष शिक्षा सहायता योजना
लाभ
शैक्षणिक छात्रवृत्ति एवं शिक्षा सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की सुविधा
प्रारंभ तिथि
01.07.2018
विभाग
श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
लाभार्थी
मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्रथम दो संतानें
सदस्यता
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन

योजना का परिचय

विशेष शिक्षा सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना है। यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके बच्चों की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

निर्माण श्रमिक परिवार आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। ऐसे में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई मामलों में आर्थिक सहायता के अभाव में बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इस समस्या का समाधान करने और पात्र बच्चों को शैक्षणिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंडल द्वारा विशेष शिक्षा सहायता योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना के तहत मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पहली दो संतानों को एक विशेष पंजीयन कार्ड (Special Registration Card) जारी किया जाता है। विशेष पंजीयन कार्ड जारी होने के बाद बच्चे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं, बशर्ते वे संबंधित योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, तकनीकी शिक्षा सहायता योजनाएँ तथा समय-समय पर मंडल द्वारा अधिसूचित अन्य शैक्षणिक कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं। प्रत्येक योजना के अंतर्गत सहायता संबंधित योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

यह योजना पहली बार 10 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित की गई थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से योजना में संशोधन किया गया। संशोधित प्रावधानों के तहत पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित नियमों को और अधिक स्पष्ट किया गया।

इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को दीर्घकालिक शैक्षणिक सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने अपने पंजीकृत श्रमिक माता या पिता को खो दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी पढ़ाई बाधित न हो। इस पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

योजना के लाभ

  • प्रत्येक पात्र बच्चे को एक विशेष पंजीयन कार्ड (Special Registration Card) जारी किया जाता है।
  • योजना का लाभ केवल मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्रथम दो संतानों को दिया जाता है।
  • पात्र बच्चे मंडल द्वारा संचालित निम्नलिखित शिक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं:

पात्रता

  • आवेदक मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पुत्र या पुत्री होना चाहिए।
  • आवेदक के माता या पिता में से कोई एक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
  • मृतक माता या पिता कम से कम एक वर्ष तक मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक रहे हों।
  • योजना का लाभ केवल मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पहली दो संतानों को दिया जाएगा।
  • पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
  • यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य (माता या पिता) पहले से ही मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, तो बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आवेदक को उस शिक्षा योजना की पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा जिसके तहत वह लाभ प्राप्त करना चाहता है।

आवेदन अवधि

  • विशेष शिक्षा सहायता योजना के तहत आवेदन पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर जमा करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

  • माता या पिता के निर्माण श्रमिक पंजीयन कार्ड की प्रति (जहाँ लागू हो)।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • आवेदक की बैंक पासबुक की प्रति।
  • लाभार्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • योजना के अंतर्गत निर्धारित स्व-घोषणा प्रपत्र।
  • श्रम विभाग या कल्याण मंडल द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज।

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संबंधित श्रम कार्यालय में जाएँ।
  • विशेष शिक्षा सहायता योजना का आवेदन पत्र (स्व-घोषणा प्रपत्र) संबंधित कार्यालय में उपलब्ध होगा।
  • कार्यालय जाने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक पासबुक की प्रति तथा मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
  • कार्यालय में मौजूद कर्मचारी आपको आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देंगे और आवेदन पत्र प्राप्त करने में सहायता करेंगे।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक तथा बैंक खाते से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  • पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित श्रम कार्यालय में जमा करें।
  • संबंधित अधिकारी आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच करेंगे।
  • यदि किसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी तो कार्यालय के कर्मचारी आपको इसकी सूचना देंगे।
  • आवेदन स्वीकृत होने पर पात्र लाभार्थी को विशेष पंजीयन कार्ड जारी किया जाएगा।
  • इसके बाद लाभार्थी मंडल द्वारा संचालित शैक्षणिक सहायता और छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

  • योजना का लाभ केवल मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पहली दो संतानों को दिया जाएगा।
  • आवेदन श्रमिक की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर जमा करना आवश्यक है।
  • प्रत्येक पात्र बच्चे को अलग से विशेष पंजीयन कार्ड जारी किया जाएगा।
  • आवेदन के साथ केवल सही और वैध दस्तावेज ही जमा किए जाने चाहिए।
  • गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा प्राप्त लाभ की वसूली भी की जा सकती है।
  • मंडल को आवेदक द्वारा दी गई सभी जानकारियों और दस्तावेजों का सत्यापन करने का अधिकार है।
  • योजना के प्रावधानों से संबंधित किसी भी विवाद या अस्पष्टता की स्थिति में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
  • पता: कार्यालय परिसर, ब्लॉक-ए, प्रथम तल, इंटीग्रल पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
  • फोन नंबर: 07712971063
  • ईमेल: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू की गई है।
 

योजना का लाभ मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पहली दो संतानों को मिलेगा।
 

पात्र बच्चों को विशेष पंजीयन कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से वे छात्रवृत्ति और अन्य शिक्षा सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
 

हाँ, योजना के लिए पात्र होने पर बेटा और बेटी दोनों आवेदन कर सकते हैं।
 

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
 

आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज संबंधित श्रम कार्यालय में जमा करने होंगे।
 

आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, श्रमिक पंजीयन कार्ड की प्रति, स्व-घोषणा प्रपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
 

नहीं, वर्तमान में इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है।
 

आवेदन स्वीकृत होने पर लाभार्थी को विशेष पंजीयन कार्ड जारी किया जाएगा।
 

अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के श्रम कार्यालय या छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से संपर्क कर सकते हैं।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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