- 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को ₹5,000 से ₹12,500 तक की शैक्षणिक सहायता।
- छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की टॉप-10 मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थियों को ₹1 लाख प्रोत्साहन राशि तथा दोपहिया वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त ₹1 लाख की सहायता।
- पात्र विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, हॉस्टल शुल्क एवं भोजन व्यय की प्रतिपूर्ति।
- विदेश में अध्ययन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को प्रति शैक्षणिक सत्र ₹50 लाख तक की सहायता, साथ ही वीजा, यात्रा और अन्य स्वीकृत खर्चों के लिए भी आर्थिक सहयोग।
- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल: 07712443809
- फोन नंबर: 07712443809
- फैक्स: 07712443809
- ईमेल: [email protected]
Summary of Scheme | |
|---|---|
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना |
लाभ | ₹5,000 से ₹12,500 तक की शैक्षणिक सहायता, प्रोफेशनल कोर्स की फीस की प्रतिपूर्ति और विदेश में पढ़ाई के लिए ₹50 लाख तक की सहायता |
विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे |
Subscription | |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
योजना का परिचय
अच्छे अंक केवल एक रिजल्ट नहीं होते, बल्कि वे बेहतर कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स, छात्रवृत्ति और उज्ज्वल करियर के कई नए रास्ते खोलते हैं। लेकिन कई बार प्रतिभाशाली छात्र भी आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे ही मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना शुरू की है।
यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उनकी पढ़ाई के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। चाहे 10वीं या 12वीं में अच्छे अंक लाने पर प्रोत्साहन राशि हो, किसी प्रोफेशनल कोर्स की महंगी फीस हो, या फिर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना-यह योजना विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग देकर उनकी शैक्षणिक यात्रा को आसान बनाने का प्रयास करती है।
पहले यह योजना छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम से संचालित होती थी। बाद में इसके लाभों का विस्तार करते हुए इसे मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के रूप में लागू किया गया। आज यह योजना छात्रवृत्ति, प्रोफेशनल कोर्स फीस प्रतिपूर्ति, टॉप मेरिट विद्यार्थियों के लिए विशेष पुरस्कार और विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता जैसी कई सुविधाएं प्रदान करती है। योजना के तहत 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययन कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, लॉ, पॉलिटेक्निक, IIT, IIIT और अन्य मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को फीस, हॉस्टल और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट सूची के टॉप 10 विद्यार्थियों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि के साथ दोपहिया वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त ₹1 लाख की सहायता भी दी जाती है। वहीं विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को ₹50 लाख तक की शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में पढ़ाई का सपना पूरा कर सकें।
अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी सहायता योजनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के साथ-साथ छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, छत्तीसगढ़ राजीव युवा उत्थान योजना और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के बारे में भी जरूर जानें। ये योजनाएं छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा और करियर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। आपकी शैक्षणिक जरूरत और पात्रता के अनुसार इनमें से कोई भी योजना आपके या आपके बच्चों के भविष्य को नई दिशा दे सकती है।
योजना के लाभ
इस योजना के तहत मुख्य रूप से चार प्रकार के लाभ दिए जाते हैं।
1. मेधावी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक प्रोत्साहन राशि
यदि छात्र ने पिछली परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है:
शिक्षा स्तर | लड़के | लड़कियाँ |
10वीं एवं 12वीं | ₹5,000 | ₹5,500 |
स्नातक | ₹7,000 | ₹7,500 |
स्नातकोत्तर | ₹10,000 | ₹10,500 |
व्यावसायिक/प्रोफेशनल कोर्स | ₹12,000 | ₹12,500 |
2. राज्य की टॉप-10 मेरिट सूची में आने वाले छात्रों के लिए विशेष पुरस्कार
यदि कोई छात्र छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं या 12वीं परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट सूची के टॉप 10 में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे:
- ₹1,00,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- दोपहिया वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त ₹1,00,000 की अनुदान राशि दी जाती है।
दोपहिया वाहन अनुदान प्राप्त करने के लिए छात्र को वाहन की RC बुक और लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना होगा।
3. प्रोफेशनल कोर्स की पूरी फीस की प्रतिपूर्ति
जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, नर्सिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, IIT, IIIT, MBA, LLB, B.Ed, D.Ed, कृषि, डिप्लोमा और अन्य मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च मंडल द्वारा वहन किया जाता है।
इसमें शामिल हैं:
- प्रवेश शुल्क
- ट्यूशन फीस
- हॉस्टल शुल्क
- भोजन व्यय
- किताबें और स्टेशनरी के लिए ₹2,000 प्रति वर्ष
यदि छात्र निजी संस्थान में पढ़ रहा है, तो उसे सरकारी संस्थान के बराबर फीस की सहायता प्रदान की जाएगी।
4. विदेश में पढ़ाई के लिए सहायता
यदि कोई छात्र विदेश में किसी मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेता है, तो उसे:
- प्रति शैक्षणिक सत्र ₹50 लाख तक की फीस सहायता
- IELTS/TOEFL परीक्षा शुल्क
- हॉस्टल और रहने का खर्च
- वीजा शुल्क
- बीमा प्रीमियम
- यात्रा व्यय
महत्वपूर्ण शर्तें
- एक छात्र एक शैक्षणिक सत्र में योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों में से केवल एक लाभ ही चुन सकता है।
- यदि कोई छात्र किसी कारणवश कोर्स पूरा होने से पहले पढ़ाई छोड़ देता है, तो बोर्ड द्वारा जमा की गई पूरी फीस वापस करनी होगी।
- जो छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
- विदेश शिक्षा सहायता स्वीकृत करने से पहले जिला स्तरीय समिति द्वारा परिवार की पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति की जांच (होम वेरिफिकेशन) की जाती है।
पात्रता
सामान्य पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पुत्र या पुत्री होना चाहिए।
- योजना का लाभ केवल श्रमिक के पहले दो बच्चों को ही मिलेगा।
- एक शैक्षणिक वर्ष में योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा।
- आवेदन करने से कम से कम 90 दिन पहले श्रमिक का पंजीकरण कल्याण मंडल में होना चाहिए।
10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल कोर्स के लिए
- छात्र ने पिछली परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
- श्रमिक का पंजीकरण कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए।
राज्य स्तरीय टॉप-10 मेरिट विद्यार्थियों के लिए
- छात्र का नाम छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं या 12वीं की राज्य स्तरीय मेरिट सूची के टॉप 10 में होना चाहिए।
- श्रमिक का पंजीकरण कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए।
स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रोफेशनल कोर्स के लिए
- इस लाभ के लिए न्यूनतम प्रतिशत या डिवीजन की कोई अनिवार्यता नहीं है।
- श्रमिक का पंजीकरण कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए।
विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए
- छात्र को संबंधित विदेशी संस्थान या देश द्वारा निर्धारित प्रवेश पात्रता पूरी करनी होगी।
- किसी अन्य सरकारी योजना या स्रोत से विदेश शिक्षा सहायता प्राप्त करने वाले छात्र पात्र नहीं होंगे।
- यह लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- मंडल द्वारा जारी श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड।
- स्व-घोषणा पत्र। नियोजक (Employer) द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
- विदेश में अध्ययन हेतु पात्रता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- पिछली कक्षा/परीक्षा की अंकसूची।
- प्रोफेशनल कोर्स की फीस रसीद।
- प्राचार्य द्वारा जारी वर्तमान अध्ययन प्रमाण पत्र।
- दोपहिया वाहन अनुदान प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को आवेदन के साथ वाहन की आरसी बुक (RC Book) तथा लर्निंग लाइसेंस अथवा ड्राइविंग लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 10वीं या 12वीं की राज्य स्तरीय मेरिट सूची का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
नोट: ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है। अधूरे आवेदन या आवश्यक दस्तावेजों के बिना किए गए आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर "Resources" मेन्यू में जाकर "Schemes" विकल्प पर क्लिक करें।
- सूची में से "मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना" चुनकर "Apply Here" पर क्लिक करें।
- अपना जिला चुनें और पंजीकृत श्रमिक का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
- "See Details" पर क्लिक करके लाभार्थी की जानकारी देखें।
- स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी की पुष्टि करें।
- अपनी आवश्यकता के अनुसार निम्न में से योजना का चयन करें:
- मेधावी छात्रवृत्ति योजना
- टॉप-10 मेरिट प्रोत्साहन
- शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- बैंक खाता और शैक्षणिक जानकारी जैसी आवश्यक जानकारी भरें।
- स्कूल/कॉलेज का नाम, शैक्षणिक सत्र और संस्था कोड (DISE Code) दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- कैप्चा कोड भरकर आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा।
- इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें या प्रिंट निकाल लें।
नोट: आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर श्रम कार्यालय या लोक सेवा केंद्र से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
- मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना का विवरण
- स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें
संपर्क जानकारी
- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल: पता: प्रवीण भवन, 31/520, चोपड़ा कॉम्प्लेक्स के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़
- फोन नंबर: 07712443809
- फैक्स: 07712443809
- ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह छत्तीसगढ़ सरकार की एक शैक्षणिक सहायता योजना है, जिसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, फीस प्रतिपूर्ति और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यदि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के पहले दो बच्चों को ही दिया जाता है।
10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पिछली परीक्षा में कम से कम 75% अंक प्राप्त करने होंगे।
राज्य स्तरीय मेरिट सूची के टॉप-10 विद्यार्थियों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि और दोपहिया वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त ₹1 लाख की सहायता दी जाती है।
हाँ, पात्र विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, नर्सिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, IIT, IIIT और अन्य मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्स की फीस प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है।
हाँ, पात्र विद्यार्थियों को विदेश में प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए प्रति शैक्षणिक सत्र ₹50 लाख तक की सहायता प्रदान की जा सकती है।
आवेदन करने से कम से कम 90 दिन पहले श्रमिक का पंजीकरण कल्याण मंडल में होना चाहिए।
हाँ, इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट के जरिए किया जाता है।
यदि कोई छात्र कोर्स पूरा होने से पहले पढ़ाई छोड़ देता है, तो बोर्ड द्वारा जमा की गई फीस की राशि वापस करनी पड़ सकती है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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