- ₹12,000 से ₹20,000 तक वार्षिक छात्रवृत्ति पात्र छात्रों को मिल सकती है।
- CSSS के तहत 50% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित हैं।
- पात्र छात्रों को CSIS के तहत ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।
- SSSJKL के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति मिलती है।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) हेल्पडेस्क: 01206619540
- ईमेल: [email protected]
- हेल्पडेस्क का समय: सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2008 (CSSS घटक) |
| लाभ | हर साल ₹20,000 तक की छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण पर ब्याज में छूट और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति सहायता |
| लाभार्थी | उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र छात्र |
| नोडल एजेंसी | शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़े अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें |
| आवेदन का तरीका | छात्रवृत्ति के लिए आवेदन NSP के माध्यम से किया जाता है, जबकि शिक्षा ऋण से जुड़ी सहायता PM-Vidyalaxmi और संबंधित बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। |
योजना के बारे में
उच्च शिक्षा से छात्रों के लिए बेहतर करियर के अवसर खुल सकते हैं, लेकिन कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स और शिक्षा ऋण का खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक परेशानी बन सकता है। इसी समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायता और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के पात्र छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति सहायता देती है। इसके छात्रवृत्ति घटक के तहत पात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को स्नातक के पहले तीन वर्षों में हर साल ₹12,000 और लागू उच्च शिक्षा स्तरों पर हर साल ₹20,000 तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है।
PM-USP केवल एक छात्रवृत्ति योजना नहीं है। इसमें उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने वाले तीन प्रमुख घटक शामिल हैं—कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (CSSS), केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS) और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSSJKL)। इन तीनों के माध्यम से छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार अलग-अलग तरह की सहायता मिलती है, जैसे सीधे छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण के ब्याज में सहायता या जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष आर्थिक मदद।
इस योजना का संचालन शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के तहत किया जाता है। CSSS के तहत उन पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिन्होंने अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में संबंधित स्ट्रीम के 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर अंक प्राप्त किए हों और निर्धारित आय व अन्य शर्तों को पूरा करते हों। CSSS के लिए परिवार की सालाना आय की सीमा ₹4.5 लाख है। वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र छात्रों के परिवार की सालाना आय ₹8 लाख तक हो सकती है। छात्र पात्रता और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक CSSS दिशानिर्देश देख सकते हैं।
PM-USP के तहत शिक्षा ऋण लेने वाले पात्र छात्रों को भी सहायता मिलती है। CSIS घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र छात्रों को शिक्षा ऋण पर मोराटोरियम अवधि के दौरान 100% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। यह अवधि आम तौर पर कोर्स की अवधि और उसके बाद एक साल तक होती है। इससे पढ़ाई के दौरान शिक्षा ऋण के ब्याज का बोझ कम होता है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए SSSJKL घटक इन केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता देता है। इस योजना के तहत हर साल 5,000 नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। पात्र मेडिकल कोर्स के लिए हर साल ₹3 लाख तक की शैक्षणिक फीस और ₹1 लाख तक का रखरखाव भत्ता मिल सकता है। यह सहायता कोर्स और योजना की लागू शर्तों के अनुसार दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक SSSJKL दिशानिर्देश देखें।
छात्र अपनी जरूरत और पात्रता के अनुसार अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी भी देख सकते हैं। इनमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली पात्र छात्राओं के लिए AICTE सरस्वती छात्रवृत्ति योजना , डाक टिकट संग्रह और शैक्षणिक विकास में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए दीन दयाल स्पर्श योजना और स्कूल, स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के पात्र छात्रों के लिए SBI प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति शामिल हैं। इन योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग होती है, इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की जानकारी जरूर देखें।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना के घटक कौन-कौन से हैं?
PM-USP योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए तीन अलग-अलग तरह की आर्थिक सहायता दी जाती है। हर घटक अलग जरूरत वाले छात्रों के लिए है। इसलिए अपनी पात्रता समझने के लिए इन तीनों के बीच अंतर जानना जरूरी है।
- PM-USP CSSS – निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन और परिवार की आय से जुड़ी शर्तें पूरी करने वाले मेधावी छात्रों को नियमित कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देता है।
- PM-USP SSSJKL – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पात्र छात्रों को इन केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति सहायता देता है।
- PM-USP CSIS – आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र छात्रों को मान्य तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स के लिए लिए गए शिक्षा ऋण पर ब्याज में सहायता देता है।
आसान शब्दों में, CSSS सीधे छात्रवृत्ति देता है, CSIS शिक्षा ऋण के ब्याज का बोझ कम करता है, जबकि SSSJKL जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पात्र छात्रों को विशेष आर्थिक सहायता देता है।
योजना के लाभ
PM-USP योजना में मिलने वाली सहायता छात्र के कोर्स, पढ़ाई के स्तर, परिवार की आय और पात्रता पर निर्भर करती है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- CSSS के पात्र छात्रों को स्नातक के पहले तीन वर्षों में हर साल ₹12,000 की छात्रवृत्ति मिल सकती है।
- लागू स्नातकोत्तर या उच्च अध्ययन स्तरों पर पात्र छात्रों को हर साल ₹20,000 तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है।
- CSSS के तहत हर साल 82,000 तक नई छात्रवृत्तियां दी जा सकती हैं, जिनमें 50% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।
- CSIS के तहत पात्र छात्रों को मोराटोरियम अवधि के दौरान शिक्षा ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पात्र छात्रों को मेडिकल कोर्स के लिए हर साल ₹3 लाख तक की शैक्षणिक फीस मिल सकती है।
- SSSJKL के तहत पात्र छात्रों को हॉस्टल, मेस, किताबें और स्टेशनरी जैसे खर्चों के लिए हर साल ₹1 लाख तक का रखरखाव भत्ता मिल सकता है।
- लागू छात्रवृत्ति घटकों की राशि DBT के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
छात्र को मिलने वाली वास्तविक सहायता उस PM-USP घटक, कोर्स, पढ़ाई के स्तर और लागू योजना की शर्तों पर निर्भर करती है।
1. PM-USP CSSS छात्रवृत्ति की राशि
CSSS छात्रवृत्ति की राशि छात्र की पढ़ाई के स्तर और कोर्स के वर्ष के अनुसार अलग-अलग होती है। संशोधित दरें वित्त वर्ष 2022-23 से लागू हैं और पात्र छात्र के बैंक खाते में हर साल DBT के माध्यम से भेजी जाती हैं।
पढ़ाई का स्तर | छात्रवृत्ति की राशि |
|---|---|
स्नातक – पहला से तीसरा वर्ष | ₹12,000 प्रति वर्ष |
स्नातकोत्तर | ₹20,000 प्रति वर्ष |
प्रोफेशनल/इंटीग्रेटेड कोर्स – चौथा और पांचवां वर्ष | ₹20,000 प्रति वर्ष |
B.Tech/B.E. – पहला से तीसरा वर्ष | ₹12,000 प्रति वर्ष |
B.Tech/B.E. – चौथा वर्ष | ₹20,000 प्रति वर्ष |
छात्रवृत्ति अधिकतम पांच साल तक मिल सकती है, लेकिन इसके लिए हर साल लागू नवीनीकरण की शर्तें पूरी करना जरूरी है। पात्र छात्र को हर शैक्षणिक वर्ष की छात्रवृत्ति एक साल में एक बार दी जाती है।
PM-USP CSSS छात्रवृत्तियां कैसे बांटी जाती हैं?
CSSS छात्रवृत्तियां केवल अंकों के आधार पर नहीं दी जाती हैं। सरकार छात्रवृत्तियों को बांटने के लिए एक तय व्यवस्था अपनाती है, जिसमें छात्र का लिंग, स्ट्रीम, श्रेणी, 18–25 वर्ष की आयु वाली आबादी और संबंधित शिक्षा बोर्ड को ध्यान में रखा जाता है।
- हर साल 82,000 तक नई CSSS छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।
- इनमें 50% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।
- छात्रवृत्तियां Humanities, Science और Commerce स्ट्रीम में 3:3:1 के अनुपात में बांटी जाती हैं।
- केंद्र सरकार के लागू नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाता है, जिसमें SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5% आरक्षण शामिल है।
- राज्य के अनुसार छात्रवृत्ति का आवंटन 18–25 वर्ष की आयु वाली आबादी को ध्यान में रखकर किया जाता है।
- योजना के नियमों के अनुसार CBSE और ICSE/CISCE बोर्ड के छात्रों के लिए अलग-अलग हिस्से का भी ध्यान रखा जाता है।
- इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग राज्यों, बोर्ड, स्ट्रीम और श्रेणियों के पात्र छात्रों के बीच उपलब्ध छात्रवृत्तियों को उचित तरीके से बांटना है।
पात्रताएं
PM-USP योजना में पात्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस घटक के तहत आवेदन कर रहे हैं। आवेदन करने से पहले छात्रों को इन शर्तों को जरूर देख लेना चाहिए:
- CSSS के लिए छात्र का संबंधित कक्षा 12वीं बोर्ड स्ट्रीम के सफल छात्रों में 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर होना जरूरी है।
- छात्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित डिग्री कोर्स कर रहा हो।
- CSSS के लिए परिवार की सालाना आय ₹4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- CSSS के तहत दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार और डिप्लोमा कोर्स शामिल नहीं हैं।
- छात्र को उसी उद्देश्य के लिए किसी दूसरी छात्रवृत्ति या फीस की भरपाई का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
- SSSJKL के लिए छात्र का जम्मू-कश्मीर या लद्दाख का निवासी होना और निर्धारित शैक्षणिक व प्रवेश संबंधी शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
- SSSJKL के लिए परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
PM-USP के लिए आवेदन करने से पहले छात्रों को अपनी पढ़ाई, आय, पहचान और बैंक खाते से जुड़े जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। कौन-से दस्तावेज जरूरी होंगे, यह योजना के घटक और छात्र की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकता है।
- नए CSSS आवेदकों के लिए कक्षा 12वीं की मार्कशीट।
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र, जिससे यह साबित हो कि आवेदक निर्धारित आय सीमा में आता है।
- जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
- One-Time Registration (OTR) के लिए जरूरी आधार विवरण।
- DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता।
- नवीनीकरण आवेदन के लिए पिछले वर्ष की मार्कशीट, ताकि जरूरी शैक्षणिक प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके।
- नवीनीकरण के सत्यापन के लिए जरूरत पड़ने पर उपस्थिति से जुड़े रिकॉर्ड।
आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना के लिए आवेदन करने से पहले छात्रों को यह देखना चाहिए कि वे किस घटक के लिए पात्र हैं। CSSS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से किया जाता है, जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति में पात्र छात्रों को AICTE की प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया का पालन करना होता है।
- CSSS छात्रवृत्ति के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) खोलें। इसी पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन और छात्र से जुड़ी अन्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू करने से पहले One-Time Registration (OTR) पूरा करें। इसके लिए आधार विवरण की जरूरत होती है और NSP के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्रों के लिए OTR जरूरी है।
- OTR पूरा होने के बाद मिले लॉगिन विवरण से छात्र आवेदन क्षेत्र में जाएं और PM-USP CSSS के लिए आवेदन शुरू करें।
- उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं में PM-USP Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students (CSSS) चुनें और Fresh या Renewal में सही विकल्प चुनें।
- अपना व्यक्तिगत, शैक्षणिक, कोर्स और संस्थान से जुड़ा विवरण ध्यान से भरें। जानकारी कक्षा 12वीं की मार्कशीट और अन्य सरकारी दस्तावेजों के अनुसार ही भरें, ताकि सत्यापन के समय परेशानी न हो।
- जहां जरूरी हो, वहां आय, श्रेणी, दिव्यांगता और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरें और पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेजों को पूरा करें।
- फॉर्म जमा करने से पहले अपना नाम, रोल नंबर, शैक्षणिक जानकारी और बैंक खाते की जानकारी अच्छी तरह जांच लें। छात्रवृत्ति की राशि DBT के माध्यम से प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता जरूरी है।
- पूरा आवेदन निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करें और भविष्य के लिए जमा किए गए आवेदन की कॉपी या उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
- आवेदन जमा होने के बाद यह सत्यापन के लिए कॉलेज या संस्थान के पास जाता है। पात्र आवेदनों की आगे निर्धारित स्तरों पर भी जांच की जाती है।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र छात्रों को AICTE की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पसंद के कोर्स/संस्थान का चयन, मेरिट के आधार पर काउंसलिंग और सीट आवंटन शामिल हैं।
- आवेदन जमा करने के बाद संबंधित आधिकारिक पोर्टल को समय-समय पर चेक करते रहें, क्योंकि सत्यापन, आवेदन में कमी, काउंसलिंग, मंजूरी और भुगतान से जुड़ी जानकारी या कार्रवाई की जरूरत हो सकती है।
आवेदन की अंतिम तारीख और पोर्टल के नियम शैक्षणिक वर्ष के दौरान बदल सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर दी गई नवीनतम जानकारी जरूर देखें।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) छात्रवृत्ति का स्टेटस कैसे चेक करें?
आवेदन जमा करने के बाद छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर जाकर अपने PM-USP छात्रवृत्ति आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आवेदन का स्टेटस
- NSP Student Portal खोलें।
- अपने OTR विवरण का उपयोग करके लॉगिन करें।
- Student Dashboard खोलें और संबंधित PM-USP छात्रवृत्ति आवेदन चुनें।
- अपने आवेदन का वर्तमान स्टेटस देखें, जैसे Submitted, Defective, Verified, Rejected या आगे की प्रक्रिया में।
भुगतान का स्टेटस
छात्रवृत्ति मंजूर होने के बाद छात्र Public Financial Management System (PFMS) पर जाकर भुगतान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहां यह देखा जा सकता है कि छात्रवृत्ति की राशि भेजी गई है या बैंक खाते में जमा हुई है।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) छात्रवृत्ति का नवीनीकरण
जिन छात्रों को पहले से PM-USP CSSS छात्रवृत्ति मिल रही है, वे नवीनीकरण की शर्तें पूरी करके इस लाभ को आगे भी जारी रख सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से Renewal आवेदन करना होता है।
- छात्र को वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे।
- छात्र की कम से कम 75% उपस्थिति होनी चाहिए।
- छात्र को पात्र नियमित कोर्स की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए।
- छात्र किसी अनुशासनात्मक या आपराधिक गलत गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए।
- नवीनीकरण का आवेदन निर्धारित समय के अंदर NSP के माध्यम से जमा करना जरूरी है।
PM-USP छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कैसे करें?
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) खोलें और अपने मौजूदा OTR विवरण से लॉगिन करें।
- PM-USP CSSS Renewal आवेदन चुनें।
- पहले से भरी हुई अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यान से जांचें।
- जरूरी शैक्षणिक जानकारी अपडेट करें और अगर पोर्टल मांगे तो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- Renewal आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
- आवेदन का पहले संस्थान और उसके बाद संबंधित राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- सत्यापन और मंजूरी पूरी होने के बाद छात्रवृत्ति की राशि DBT के माध्यम से जारी की जाती है।
2. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) SSSJKL छात्रवृत्ति
PM-USP जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSSJKL) के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पात्र छात्रों को इन केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा लागू किया जाता है।
पात्रता
- छात्र का जम्मू-कश्मीर या लद्दाख का निवासी होना जरूरी है।
- छात्र ने जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में स्थित पात्र JKBOSE या CBSE से संबद्ध संस्थान से कक्षा 12वीं या मान्य तीन वर्षीय डिप्लोमा पास किया होना चाहिए।
- परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्र को उसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
छात्रवृत्तियों की संख्या
इस योजना के तहत हर साल 5,000 नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनका बंटवारा इस प्रकार है:
कोर्स की श्रेणी | नई छात्रवृत्तियों की संख्या |
|---|---|
सामान्य डिग्री कोर्स | 2,070 |
प्रोफेशनल / इंजीनियरिंग कोर्स | 2,830 |
मेडिकल / BDS | 100 |
फीस में आर्थिक सहायता
कोर्स की श्रेणी | अधिकतम शैक्षणिक फीस सहायता |
|---|---|
सामान्य डिग्री कोर्स | हर साल ₹30,000 तक |
प्रोफेशनल / इंजीनियरिंग / B.Sc Nursing / B.Pharm / B.Arch / BA-LLB | हर साल ₹1.25 लाख तक |
मेडिकल / BDS | हर साल ₹3 लाख तक |
रखरखाव भत्ता
पात्र छात्रों को DBT के माध्यम से हर साल ₹1 लाख का रखरखाव भत्ता मिल सकता है। पहले साल यह राशि नौ किस्तों में दी जाती है, जबकि अगले वर्षों में आमतौर पर दस मासिक किस्तों में भुगतान किया जाता है।
AICTE काउंसलिंग
SSSJKL के तहत प्रवेश और छात्रवृत्ति का आवंटन AICTE की प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। पात्र छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, निर्धारित सुविधा केंद्र पर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है और सीट पाने के लिए मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग और पसंद के कोर्स/संस्थान का चयन करना होता है।
3. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) CSIS शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी
PM-USP की केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र छात्रों को शिक्षा ऋण के खर्च को कम करने में मदद करती है। इसके तहत लागू मोराटोरियम अवधि के दौरान शिक्षा ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
किसे ब्याज सब्सिडी मिलती है?
- पात्र तकनीकी या प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों को।
- कोर्स किसी पात्र NAAC मान्यता प्राप्त संस्थान, NBA मान्यता प्राप्त प्रोग्राम, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में होना चाहिए, जैसा कि योजना के नियमों में लागू हो।
- परिवार की सालाना आय ₹4.5 लाख तक होनी चाहिए।
- पात्र शिक्षा ऋण पर मोराटोरियम अवधि के दौरान 100% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।
- ब्याज सब्सिडी ₹10 लाख तक के पात्र शिक्षा ऋण पर लागू होती है। इससे अधिक ऋण होने पर सब्सिडी की गणना ₹10 लाख तक की राशि पर की जाती है।
मोराटोरियम अवधि
ब्याज सब्सिडी मोराटोरियम अवधि के दौरान दी जाती है, जिसमें कोर्स की अवधि और उसके बाद एक साल शामिल होता है। यानी पात्र छात्रों को पढ़ाई के दौरान और इसके बाद की एक साल की मोराटोरियम अवधि में शिक्षा ऋण के ब्याज का बोझ नहीं उठाना पड़ता।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) बनाम PM-Vidyalaxmi
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) और PM-Vidyalaxmi एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक ही योजना नहीं हैं। PM-USP छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण से जुड़ी अलग-अलग आर्थिक सहायता देता है, जबकि PM-Vidyalaxmi पात्र छात्रों के लिए शिक्षा ऋण और ब्याज सहायता से जुड़ी सेवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।
विवरण | प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) | PM-Vidyalaxmi |
|---|---|---|
मुख्य उद्देश्य | अलग-अलग घटकों के माध्यम से छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण से जुड़ी आर्थिक सहायता देना | शिक्षा ऋण और ब्याज सहायता के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना |
सीधी छात्रवृत्ति | PM-USP CSSS पात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति देता है | PM-USP CSSS जैसी सामान्य सीधी छात्रवृत्ति नहीं देता |
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए सहायता | SSSJKL जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पात्र छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति सहायता देता है | SSSJKL जैसा कोई अलग घटक नहीं है |
ब्याज सहायता | PM-USP CSIS पात्र छात्रों को मोराटोरियम अवधि के दौरान 100% ब्याज सब्सिडी देता है | लागू PM-Vidyalaxmi शर्तों के अनुसार पात्र छात्रों को मोराटोरियम अवधि में 3% ब्याज सब्सिडी देता है |
ब्याज सहायता के लिए आय सीमा | PM-USP CSIS के तहत परिवार की सालाना आय ₹4.5 लाख तक | लागू 3% ब्याज सब्सिडी के लिए परिवार की सालाना आय ₹8 लाख तक |
ब्याज सहायता के लिए ऋण राशि | ₹10 लाख तक के पात्र शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी | ₹10 लाख तक के पात्र शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी |
क्रेडिट गारंटी | CGFSEL के तहत ₹7.5 लाख तक के पात्र शिक्षा ऋण पर 75% गारंटी कवर | PM-Vidyalaxmi के तहत PM-USP CGFSEL व्यवस्था के अनुसार लागू सरकारी क्रेडिट गारंटी की सुविधा उपलब्ध होती है |
आवेदन का माध्यम | CSSS के लिए NSP, SSSJKL के लिए निर्धारित AICTE प्रक्रिया और शिक्षा ऋण सहायता के लिए लागू PM-Vidyalaxmi व्यवस्था | PM-Vidyalaxmi डिजिटल पोर्टल |
आसान शब्दों में, PM-USP CSSS सीधे छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के लिए है। पात्र तकनीकी या प्रोफेशनल कोर्स करने वाले और परिवार की सालाना आय ₹4.5 लाख तक वाले छात्रों को PM-USP CSIS के तहत मोराटोरियम अवधि में 100% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। PM-Vidyalaxmi PM-USP CSIS को पूरक सहायता देता है और पात्र छात्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार 3% ब्याज सब्सिडी की सुविधा देता है।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) 2026-27 के तहत शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी
PM-USP केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS) के तहत ब्याज सहायता के साथ, PM-USP के अंतर्गत पात्र शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSEL) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी की सुविधा भी दी जाती है। जहां CSIS मोराटोरियम अवधि के दौरान पात्र छात्रों के ब्याज का बोझ कम करता है, वहीं CGFSEL शिक्षा ऋण पर बैंकों के जोखिम को कम करने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करता है।
- क्रेडिट गारंटी व्यवस्था के तहत ₹7.5 लाख तक के शिक्षा ऋण को कवर किया जाता है।
- पात्र ऋण पर सरकार बकाया डिफॉल्ट राशि के 75% तक की गारंटी देती है।
- लागू योजना नियमों और बैंक की शर्तों के अनुसार पात्र शिक्षा ऋण बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी के स्वीकृत किया जा सकता है।
- क्रेडिट गारंटी से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण देने का जोखिम कम होता है, जिससे पात्र छात्रों को शिक्षा ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है।
CGFSEL एक क्रेडिट गारंटी है, ऋण माफी नहीं। यह गारंटी पात्र ऋण में तय हिस्से के डिफॉल्ट के खिलाफ बैंक को सुरक्षा देती है। छात्र को बैंक के साथ तय नियमों और शर्तों के अनुसार अपना शिक्षा ऋण चुकाना होता है।
आसान शब्दों में, CSIS पात्र छात्र के शिक्षा ऋण पर ब्याज का बोझ कम करता है, जबकि CGFSEL बैंक को क्रेडिट गारंटी देता है।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) 2026-27 महत्वपूर्ण तिथियां
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) (NSP) पर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू हुई। PM-USP CSSS और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख विशेष छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए NSP पर वर्तमान में निम्न तिथियां दी गई हैं:
प्रक्रिया | 2026-27 की वर्तमान तारीख |
|---|---|
NSP पोर्टल खुलने की तारीख | 1 जून 2026 |
PM-USP CSSS नवीनीकरण के लिए छात्र आवेदन | 30 सितंबर 2026 |
Defective आवेदन का सत्यापन | 15 अक्टूबर 2026 |
संस्थान द्वारा सत्यापन | 15 अक्टूबर 2026 |
राज्य/DNO/SNO/MNO द्वारा सत्यापन | 30 अक्टूबर 2026 |
महत्वपूर्ण: NSP की सामान्य घोषणा में अभी छात्रों के लिए 31 अक्टूबर 2026 की अंतिम तारीख दिखाई जा रही है, जबकि योजना की अलग लिस्टिंग में PM-USP CSSS और SSSJKL नवीनीकरण के लिए 30 सितंबर 2026 की तारीख दी गई है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले NSP पर अपनी संबंधित योजना के सामने दिखाई गई अंतिम तारीख को जरूर देखें।
महत्वपूर्ण लिंक
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP)
- पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल (PM-Vidyalaxmi Portal)
- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) CSSS दिशानिर्देश
- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) CSSS अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) SSSJKL योजना की जानकारी
- जम्मू-कश्मीर के लिए पीएम विशेष छात्रवृत्ति योजना (PM Special Scholarship Scheme for J&K)
- NSP – सभी छात्रवृत्ति योजनाएं
संपर्क जानकारी
योजना से जुड़ी जानकारी के लिए छात्र उच्च शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन या पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्या के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की हेल्पडेस्क से सहायता ली जा सकती है।
PM-USP CSSS योजना से जुड़ी जानकारी के लिए:
- विभाग: छात्रवृत्ति प्रभाग, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
- संपर्क व्यक्ति: श्री पी.के. बनर्जी, संयुक्त सचिव (छात्रवृत्ति)
- फोन: 01123383432
- ईमेल: [email protected]
PM-USP छात्रवृत्ति प्रभाग से संपर्क के लिए:
- पता: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, वेस्ट ब्लॉक 1, दूसरी मंजिल, विंग 6, कमरा संख्या 6, आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली – 110066
- फोन: 01120862360
- ईमेल: [email protected]
NSP से जुड़ी तकनीकी या आवेदन संबंधी समस्या के लिए:
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) हेल्पडेस्क: 01206619540
- ईमेल: [email protected]
- हेल्पडेस्क का समय: सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक
- PFMS Helpdesk: 1800-118-111
- PFMS ईमेल: [email protected]
छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर उपलब्ध शिकायत सुविधा के माध्यम से अपनी छात्रवृत्ति से जुड़ी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल या ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी समस्या होने पर NSP हेल्पडेस्क से संपर्क करना उचित है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना शिक्षा मंत्रालय की एक umbrella scheme है, जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायता और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।
PM-USP योजना के तीन प्रमुख घटक हैं: PM-USP CSSS, PM-USP CSIS और PM-USP SSSJKL। शिक्षा ऋण से जुड़ी सहायता में CGFSEL भी महत्वपूर्ण है।
CSSS के तहत स्नातक के पहले तीन वर्षों में ₹12,000 प्रति वर्ष और पात्र उच्च स्तर की पढ़ाई में ₹20,000 प्रति वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है।
CSSS के लिए छात्र के परिवार की वार्षिक आय ₹4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
छात्र को संबंधित बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा में अपने संबंधित स्ट्रीम के सफल विद्यार्थियों के 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर होना चाहिए।
CSSS के लिए आवेदन National Scholarship Portal (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
हां। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से NSP पर छात्रवृत्ति के लिए One Time Registration (OTR) आवश्यक है।
CSSS के तहत उपलब्ध नई छात्रवृत्तियों में 50% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए earmark की गई हैं।
नहीं। CSSS के तहत नियमित डिग्री कोर्स पात्र हैं। डिप्लोमा तथा डिस्टेंस या correspondence mode के पाठ्यक्रम इसके लिए पात्र नहीं हैं।
छात्रवृत्ति अधिकतम 5 वर्षों तक मिल सकती है, लेकिन यह संबंधित पाठ्यक्रम और हर वर्ष की renewal eligibility पर निर्भर करती है।
Renewal के लिए छात्र को कम से कम 50% अंक प्राप्त करने, कम से कम 75% attendance बनाए रखने और किसी अनुशासनात्मक या आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने जैसी शर्तें पूरी करनी होती हैं।
SSSJKL जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पात्र छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना है, जो इन क्षेत्रों से बाहर स्थित पात्र संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।
इस योजना में पाठ्यक्रम के अनुसार academic fee assistance के साथ ₹1 लाख प्रति वर्ष तक maintenance allowance दिया जाता है। शुल्क सहायता सामान्य डिग्री, प्रोफेशनल/इंजीनियरिंग और मेडिकल/BDS पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग है।
PM-USP CSIS एक शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना है। पात्र छात्रों को मोराटोरियम अवधि के दौरान शिक्षा ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।
CSIS के तहत ब्याज सब्सिडी ₹10 लाख तक के पात्र शिक्षा ऋण पर लागू होती है। ₹10 लाख से अधिक के ऋण पर सब्सिडी की गणना ₹10 लाख तक की राशि पर की जाती है।
नहीं। CSIS के तहत ब्याज सब्सिडी का दावा संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। छात्र को अलग से CSIS छात्रवृत्ति आवेदन जमा नहीं करना होता।
PM-Vidyalaxmi शिक्षा ऋण के लिए डिजिटल आवेदन और सहायता का प्लेटफॉर्म है तथा यह PM-USP CSIS को पूरक सहायता देता है। पात्र छात्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार PM-Vidyalaxmi के तहत ब्याज सब्सिडी की सुविधा भी मिल सकती है।
CGFSEL के तहत पात्र शिक्षा ऋण ₹7.5 लाख तक होने पर 75% तक की क्रेडिट गारंटी कवर उपलब्ध है। पात्र मामलों में collateral या third-party guarantee की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बैंक की लागू शर्तें पूरी करनी होती हैं।
छात्र NSP पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। छात्रवृत्ति भुगतान की स्थिति PFMS के “Know Your Payment” विकल्प से भी जांची जा सकती है।
PM-USP की अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए NSP पर निर्धारित तिथियां अलग हो सकती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले NSP के All Scholarships पेज पर 2026-27 की नवीनतम तारीख जरूर जांचें।
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