- विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- प्रत्येक चयन वर्ष में विदेश में अध्ययन के लिए 125 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- कुल छात्रवृत्ति में से 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संपर्क नंबर: 011 23384023
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ईमेल: [email protected]
| योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | राष्ट्रिय ओवरसीज छात्रवृति योजना |
| योजना से लाभ | पीएचडी और मास्टर डिग्री के लिए वित्तीय सहायता |
| लाभार्थी |
|
| नोडल एजेंसी | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (NOS) भारत सरकार की योजना है। यह योजना कम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा, विशेष रूप से मास्टर डिग्री या पीएचडी कार्यक्रम, प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त, घुमन्तुम अर्ध घुमन्तु जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों वर्ग से आने वाले छात्र योजना का लाभ ले सकते है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना का संचालन इन समुदायों के उम्मीदवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से करता है।
इस योजना के तहत, भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें ट्यूशन शुल्क, वार्षिक रखरखाव भत्ता, आकस्मिक भत्ता, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा और हवाई यात्रा व्यय शामिल हैं। पुरस्कार के पहले दौर के चयन में पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिना किसी शर्त के प्रवेश का प्रस्ताव प्राप्त करना अनिवार्य है।
यह योजना प्रत्येक चयन वर्ष में 125 नए पुरस्कार प्रदान करती है, जिनका श्रेणीवार वितरण निर्धारित है। सभी वर्गो में से 30% छात्रवृति महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। चयन वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है और सरकार दो चरणों में आवेदन आमंत्रित करती है, पहला फरवरी/मार्च में और दूसरा (यदि सीटें शेष हों) सितंबर/अक्टूबर में। उम्मीदवारों को आधिकारिक NOS पोर्टल nosmsje.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
यह योजना मास्टर स्तर (अधिकतम 3 वर्ष) और पीएचडी स्तर (अधिकतम 4 वर्ष) के पाठ्यक्रमों को कवर करती है। यह किसी भी विषय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को कवर नहीं करती, और न ही भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास या भारत-आधारित सामाजिक शोध विषयों पर आधारित पाठ्यक्रमों को। जो उम्मीदवार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी की किसी अन्य छात्रवृत्ति के माध्यम से पहले से विदेश में पढ़ चुके हैं, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।

योजना के लाभ
- सरकार विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा वास्तव में लिए जाने वाले पूर्ण ट्यूशन शुल्क का वहन करती है।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को विदेश में रहने-खाने के खर्च के लिए वार्षिक रखरखाव भत्ता मिलता है।
- वार्षिक आकस्मिक भत्ता किताबों, लैपटॉप, अध्ययन पर्यटन, सम्मेलन यात्रा, थीसिस बाइंडिंग और विश्वविद्यालय से संबंधित शुल्क जैसे पुस्तकालय, परीक्षा और पंजीकरण शुल्क को कवर करता है।
- सरकार भारतीय रुपयों में वास्तविक वीजा शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है।
- सरकार पुरस्कार प्राप्तकर्ता से लिए जाने वाले वास्तविक चिकित्सा बीमा प्रीमियम का वहन करती है।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रति यात्रा USD 20 या भारतीय रुपयों में समकक्ष राशि का आकस्मिक यात्रा और उपकरण भत्ता मिलता है।
- भारत में पुरस्कार प्राप्तकर्ता के गृहनगर के निकटतम हवाई अड्डे से शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक और वापस भारत आने के लिए इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ता अनुसंधान या शिक्षण सहायता कार्य करके अपने निर्धारित भत्तों की पूर्ति कर सकते हैं।
- प्रत्येक चयन वर्ष में सभी पुरस्कारों का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
- योजना में प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए कुल सीटों में से 10% की सीमा निर्धारित की गई है, जिससे पुरस्कारों का भौगोलिक वितरण सुनिश्चित होता है।
- अपरिहार्य कारणों से भारत में ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को SC के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (समूह 1 डे स्कॉलर्स) के अंतर्गत लागू दर पर रखरखाव भत्ता मिलेगा।
श्रेणीवार छात्रवृति वितरण
| श्रेणी | सीटों की संख्या |
|---|---|
| अनुसूचित जातियाँ | 115 |
| विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध-घुमन्तु जनजातियाँ | 06 |
| भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर | 04 |
| कुल | 125 |
वित्तीय सहायता
सरकार चुने गए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उनके पाठ्यक्रम की पूरी स्वीकृत अवधि के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करती है:
| सहायता का प्रकार | USA और अन्य देश (UK को छोड़कर) | यूनाइटेड किंगडम (UK) |
|---|---|---|
| वार्षिक रखरखाव भत्ता | USD 15,400 | GBP 9,900 |
| वार्षिक आकस्मिक भत्ता | USD 1,500 | GBP 1,100 |
| ट्यूशन शुल्क | विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक शुल्क | |
| वीजा शुल्क | भारतीय रुपयों में वास्तविक वीजा शुल्क | |
| चिकित्सा बीमा प्रीमियम | वास्तविक प्रीमियम जैसा लिया गया हो | |
| आकस्मिक यात्रा और उपकरण भत्ता | प्रति यात्रा USD 20 या भारतीय रुपयों में समकक्ष राशि | |
| हवाई यात्रा (भारत आने-जाने के लिए) | इकोनॉमी क्लास, सबसे छोटे मार्ग से, अधिकृत ट्रैवल एजेंटों (BLCL, ATT या IRCTC) के माध्यम से बुक की गई | |
पात्रताएं
- उम्मीदवार निम्नलिखित पात्र श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:
- अनुसूचित जाति,
- विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु जनजातियों
- भूमिहीन कृषि मजदूर,
- या पारंपरिक कारीगर।
- उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- चयन वर्ष की 1 अप्रैल को उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सभी स्रोतों से परिवार की सकल वार्षिक आय रु. 8 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार ने अर्हकारी परीक्षा (मास्टर कार्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री; पीएचडी कार्यक्रम के लिए मास्टर डिग्री) में कम से कम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (2026) में शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिना किसी शर्त के प्रवेश का प्रस्ताव होना चाहिए।
- उम्मीदवार पहले से किसी अन्य छात्रवृत्ति या अपनी स्वयं की धनराशि से विदेश में अध्ययन, निवास या अध्ययन पूर्ण नहीं कर रहा/कर चुका होना चाहिए।
- उम्मीदवार उसी स्तर (मास्टर या पीएचडी) के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता जिसके लिए वह भारत या विदेश के किसी विश्वविद्यालय से पहले से उत्तीर्ण हो चुका हो।
- भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास या भारत-आधारित सामाजिक शोध से संबंधित विषय या पाठ्यक्रम NOS के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवल J-1 वीजा प्राप्त करना होगा। F-1 वीजा के लिए आवेदन करने वाले या धारण करने वाले उम्मीदवार इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
- एक ही माता-पिता या अभिभावक के दो से अधिक बच्चे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। पुरस्कार प्रति उम्मीदवार केवल एक बार दिया जा सकता है।
- नियोजित उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा।
आवशयक दस्तावेज
- आवेदन पत्र जमा करते समय, आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- वर्तमान और स्थायी पते का प्रमाण
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- अर्हकारी डिग्री या अनंतिम मार्कशीट
- सभी सेमेस्टर की मार्कशीट (PDF फ़ाइल में)
- विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र
- नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि आवेदक नियोजित हो)
- अंतराल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- ITR (सभी परिवार के सदस्यों का PDF में, यदि दाखिल किया हो)
- आय प्रमाण पत्र (सभी परिवार के सदस्यों का)
- आवेदक का फोटो
- आवेदक के हस्ताक्षर
अनंतिम पत्र जारी होने के बाद
- सत्यापन प्रपत्र
- कुल वार्षिक पारिवारिक आय के संबंध में स्व-घोषणा
- किसी भी लंबित मामले या अपराध में दोष-सिद्धि न होने के संबंध में स्व-घोषणा
- पासपोर्ट की प्रति
दस्तावेज सत्यापन के बाद और पुरस्कार पुष्टि पत्र से पहले
- नोटरी पब्लिक के समक्ष दो ज़मानतदारों के साथ निष्पादित, कम से कम रु. 100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दो बॉन्ड
- दोनों ज़मानतदारों के सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट और वीजा की दो प्रतियाँ
- नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पर गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (रु. 10) पर वचन पत्र
- विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हवाई यात्रा की प्रस्तावित तिथि
लाभ लेने की प्रक्रिया
- आधिकारिक NOS पोर्टल www.nosmsje.gov.in पर जाएँ और नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
- अपनी साख से लॉग इन करें और NOS छात्रवृत्ति आवेदन अनुभाग पर जाएँ।
- फॉर्म भरने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास QS रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय से बिना किसी शर्त के प्रवेश का प्रस्ताव हो।
- सभी व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यताएँ, पारिवारिक आय विवरण और जाति श्रेणी सटीक रूप से भरें।
- योजना दिशानिर्देशों के अनुबंध-I में सूचीबद्ध सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिनमें सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, आधार कार्ड, आय दस्तावेज और विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र शामिल हैं।
- पोर्टल पर अपना आधार कार्ड विवरण जमा करें, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया के लिए यह अनिवार्य है।
- जमा करने से पहले पूरे आवेदन की ध्यानपूर्वक समीक्षा करें, क्योंकि अधूरे आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- सबमिट पर क्लिक करें और भविष्य में ट्रैकिंग और पत्राचार के लिए आवेदन संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
- सरकार पोर्टल बंद होने के 20-30 दिनों के भीतर आवेदनों की जाँच करती है।
- चयन-सह-जाँच समिति तब शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों की समीक्षा करती है और सिफारिशें करती है, जिसमें लगभग 10-15 दिन लगते हैं।
- अंतिम चयन सूची NOS पोर्टल पर प्रकाशित की जाती है और सरकार सभी पंजीकृत आवेदकों को व्यक्तिगत ईमेल या SMS सूचनाएँ भी भेजती है।
- यदि आपको अनंतिम पुरस्कार पत्र प्राप्त होता है, तो जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर सभी औपचारिकताएँ, बॉन्ड, सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पासपोर्ट/वीजा प्रतियाँ पूरी करें।
- उम्मीदवार पोर्टल पर परिणाम प्रकाशन की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर परिणामों से संबंधित शिकायतें उठा सकते हैं।
मुख्य अनिवार्य शर्तें
- उम्मीदवारों को NOS पोर्टल पर अपना आधार कार्ड जमा करना होगा। जो उम्मीदवार आवेदन के समय इसे जमा नहीं कर सकते, उन्हें सरकार द्वारा अंतिम पुरस्कार पत्र जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा।
- उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम पूरा होने के 30 दिनों के भीतर भारत लौटना होगा और कम से कम एक वर्ष तक भारत में रहते हुए सरकारी मंत्रालयों या विभागों में सेवा के अवसर सक्रिय रूप से तलाशने होंगे।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ता केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की किसी अन्य समान छात्रवृत्ति का एक साथ लाभ नहीं उठा सकते।
- यदि किसी उम्मीदवार को उनके विश्वविद्यालय या कॉलेज से कोई छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन्हें इसकी सूचना मंत्रालय को देनी होगी। सरकार इस राशि को NOS वित्तीय सहायता से काट लेगी।
- पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक महीने से अधिक समय तक विदेश में रहने वाले पुरस्कार प्राप्तकर्ता सरकार द्वारा वित्त पोषित वापसी हवाई यात्रा के अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं।
- सरकार उन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के जीवनसाथी या बच्चों के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देती जो उनके साथ विदेश जा सकते हैं।
- चूक की स्थिति में, जैसे बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन, किसी अन्य देश में जाना, फरार होना या बिना सूचना दिए किसी अलग कार्यक्रम में शामिल होना पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ भारत सरकार द्वारा खर्च की गई पूरी राशि वापस करनी होगी। यदि मांग के छह महीने के भीतर भुगतान न किया जाए तो अतिरिक्त 2.5% का दंडात्मक ब्याज लागू होगा।
- गलत जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाएगा, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और 15% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पूरी राशि की वसूली की जाएगी।
- भारत में उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद का अधिकार क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के न्यायालयों के पास होगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना आवेदन पंजीकरण
- राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना आवेदक लॉगिन
- राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना दिशानिर्देश
- राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना आय प्रमाण पत्र
- भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति आय प्रमाण पत्र
- पारंपरिक कारीगर के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति आय प्रमाण पत्र।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
संपर्क करने का विवरण
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संपर्क नंबर: 011 23384023
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (NOS) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह अनुसूचित जाती, विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों के मेधावी कम आय वाले छात्रों को विदेश के शीर्ष रैंकिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों में मास्टर या पीएचडी कार्यक्रम करने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
सरकार प्रत्येक चयन वर्ष में धनराशि की उपलब्धता के अधीन 125 नए पुरस्कार प्रदान करती है। इनमें से 115 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, 6 विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु जनजातियों के लिए और 4 भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा पारंपरिक कारीगरों के लिए आरक्षित हैं।
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों से परिवार की सकल वार्षिक आय रु. 8 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार के पद से नीचे के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।
पहले दौर में, उम्मीदवारों के पास QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त संस्थान से बिना किसी शर्त के प्रवेश का प्रस्ताव होना अनिवार्य है। दूसरे दौर में, सरकार अन्य QS-रैंक प्राप्त या मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त उम्मीदवारों पर भी प्राथमिकता क्रम में विचार करती है।
नहीं। यह योजना केवल मास्टर डिग्री और पीएचडी कार्यक्रमों को कवर करती है। किसी भी विषय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम NOS के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
चयन वर्ष की 1 अप्रैल को उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हाँ, लेकिन USA जाने वाले उम्मीदवारों को केवल J-1 वीजा ही प्राप्त करना होगा। जो उम्मीदवार F-1 वीजा के लिए आवेदन करते हैं या उसे धारण करते हैं, वे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
पोर्टल पहले दौर के लिए फरवरी/मार्च में 40 दिनों के लिए खुलता है, जिसके बाद सुधार के लिए 4 दिन का अवसर मिलता है। यदि सीटें अभी भी रिक्त रहती हैं, तो सरकार दूसरे दौर के लिए सितंबर/अक्टूबर में पुनः 40 दिनों के लिए पोर्टल खोलती है, जिसके बाद 4 दिन का सुधार विंडो मिलती है।
नहीं। चयन के बाद संस्थान या विश्वविद्यालय परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर सरकार विचार नहीं करती। यदि कोई उम्मीदवार पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय बदलना चाहता है, तो उसे अगले उपलब्ध दौर में नए सिरे से आवेदन करना होगा।
सरकार पुरस्कार प्राप्तकर्ता को चूककर्ता घोषित करती है और उन पर खर्च की गई पूरी राशि की 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ वसूली शुरू करती है। यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता मांग के छह महीने के भीतर भुगतान नहीं करता, तो बकाया राशि पर अतिरिक्त 2.5% का दंडात्मक ब्याज लागू होता है। बॉन्ड निष्पादित करने वाले ज़मानतदार भी संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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