प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

द्वारा प्रस्तुत admin on Tue, 02/06/2026 - 13:23
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हाइलाइट
  • बीमित व्यक्ति को 1,00,000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।
  • जिसके लिए लाभार्थी को प्रति वर्ष 20/- रुपये का प्रीमियम अदा करना होगा।
  • योजना के अंतरगर्त निम्नलिखित वित्तय सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • मृत्यु होने पर 2,00,000/- रुपये
    • स्थायी विकलांगता होने पर 2,00,000/- रुपये
    • आंशिक विकलांगता होने पर 1,00,000/- रुपये
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001801111/ 1800110001 (राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर)

योजना का अवलोकन
योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
आरंभ वर्ष 1 जून 2015
योजना का प्रकार दुर्घटना बीमा योजना
नोडल विभाग वित्तीय सेवा विभाग।
आधिकारिक वेबसाइट जनधन से जनसुरक्षा वेबसाइट।
दुर्घटना बीम 1,00,000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये
प्रीमियम राशि प्रति वर्ष 20/- रुपये
बीमा समय अवधि
  • 12 महीने (प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 मई तक)
  • इस योजना को हर साल नवीनकरण कराना होगा।
पात्रता सभी भारतीय नागरिक जो की 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के बीच आते है।
आवेदन का तरीका बैंको द्वारा ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

योजना के बारे मे

  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
  • इस योजना का नोडल विभाग वित्तीय सेवा विभाग है जो की वित्त मंत्रालय के अंतरगर्त आता है।
  • इस योजना को 1 जून 2015 से लागू किया गया।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य बिना बीमा वाले लोगो को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है।
  • इस योजना को "प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंटल इंस्युरेन्स स्कीम","प्राइम मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम" और"PMSBY" के नाम से भी जाना जाता है।
  • इस योजना के तहत केवल एक साल तक का ही दुर्घटना बीमा कवर होगा।
  • लाभार्थी को हर साल दुर्घटना बीमा का नवीनकरण कराना होगा।
  • इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो 2,00,000/- रुपये तक की वित्तय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • स्थायी विकलांगता में 2,00,000/- रुपये और आंशिक विकलांगता में 1,00,000/- रुपये तक की वित्तय सहयता गई जाएगी।
  • लाभार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए प्रति वर्ष 20/- की प्रीमियम राशि अदा करनी होगी।
  • इस योजना का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनीयों (PSGICs) और अन्य सामान्य बीमा कम्पनीयों द्वारा बैंको के साथ मिलकर दिया जाता है।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के आवेदन के लिए व्यक्ति किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करा सकते है।
  • बैंक कर्मचारी ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थी का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पंजीकरण करेंगे।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे:-
    • बीमित व्यक्ति को 1,00,000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।
    • जिसके लिए लाभार्थी को प्रति वर्ष 20/- रुपये का प्रीमियम अदा करना होगा।
    • इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना के कारण आंशिक/स्थायी विकलांगता होती है, तो उसे कवर किया जाता है।
    • प्रीमियम राशि 20 /- रुपये पॉलिसी धारक की अनुमति से उसके अकाउंट से ऑटो डेबिट मोड के माध्यम से ली जाएगी।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :-
    स्थिति बीमा की राशि
    पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर 2,00,000/- रुपये
    • कोई भी पूर्ण विकलांगता :-
      • दोनों आँखों की पूर्ण एवं अपूरणीय क्षति।
      • दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि।
      • एक आँख की दृष्टि का नुकसान।
      • हाथ या पैर के उपयोग की हानि।
    2,00,000/- रुपये
    • आंशिक विकलांगता :-
      • एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि।
      • एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि।
    1,00,000/- रुपये

पात्रता

  • भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
  • सभी भारतीय नागरिक जो की 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के बीच आते है वह सभी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र है।
  • इस योजना का लाभ लेने लिए व्यक्ति का जनधन खता या बचत खता किसी भी बैंक में होना जरुरी है।
  • बैंक खता आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।

योजना की विशेषताएँ

  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो की उन व्यक्तियों के लिए शुरू की गई जो बीमा लेने में असमर्थ है।
  • दुर्घटना बीमा केवल 1 वर्ष (जून से 31 मई तक) के लिए होता है।
  • पॉलिसी धारक की अनुमति से प्रीमियम राशि 20/- रुपये उनके अकाउंट से ऑटो डेबिट मोड के माध्यम से ली जाएगी।
  • यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमा को बीच में ही छोड़ देता तो वह आने वाले वर्ष में कभी भी वापस योजना में शामिल हो सकता है।
  • 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है।
  • बैंक खता आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • कुछ बैंको में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
  • यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित को 2,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंक में खाते है तो वह केवल एक ही बैंक खाते से योजना का लाभ ले सकता है।

ऐसी स्थितियाँ जिनमें कोई दावे का भुगतान नहीं होगा

  • यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसे कोई भी दावे का भुगतान नहीं किया जायेगा।
  • प्रीमियम राशि का भुगतान करने के लिए बैंक खाते में पर्याप्त राशि का ना होना।
  • यदि किसी लाभार्थी का बैंक खता बंद हो जाता है तो वह किसी भी दावे के भुगतान के योग्य नहीं होंगे।
  • कोई व्यक्ति यदि एक से अधिक बैंक खाते से लाभ लेता हुआ पाया गया तो उस व्यक्ति को भी योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन पत्र

दावा प्रपत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर:-
    • 18001801111
    • 1800110001

राज्यवार टोल फ्री नंबर

राज्य का नाम संयोजक बैंक का नाम टोल फ्री नंबर
आंध्र प्रदेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 18004258525
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भारतीय स्टेट बैंक 18003454545
अरुणाचल प्रदेश भारतीय स्टेट बैंक 18003453616
असम भारतीय स्टेट बैंक 18003453756
बिहार भारतीय स्टेट बैंक 18003456195
चण्‍डीगढ पंजाब नेशनल बैंक 18001801111
छत्तीसगढ़ भारतीय स्टेट बैंक 18002334358
दादरा तथा नगर हवेली बैंक ऑफ बड़ौदा 1800225885
दमन एवं दीव बैंक ऑफ बड़ौदा 1800225885
दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक 18001800124
गोवा भारतीय स्टेट बैंक 18002333202
गुजरात बैंक ऑफ बड़ौदा 1800225885
हरियाणा पंजाब नेशनल बैंक 18001801111
हिमाचल प्रदेश यूको बैंक 18001808053
झारखंड बैंक ऑफ इंडिया 18003456576
कर्नाटक केनरा बैंक 180042597777
केरल केनरा बैंक 180042511222
लक्षद्वीप केनरा बैंक 180042597777
मध्‍य प्रदेश सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 18002334035
महाराष्‍ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र 18001022636
मणिपुर भारतीय स्टेट बैंक 18003453858
मेघालय भारतीय स्टेट बैंक 18003453658
मिज़ोरम भारतीय स्टेट बैंक 18003453660
नागालैंड भारतीय स्टेट बैंक 18003453708
ओड़ीशा यूको बैंक 18003456551
पुडुचेरी इंडियन बैंक 180042500000
पंजाब पंजाब नेशनल बैंक 18001801111
राजस्थान बैंक ऑफ बड़ौदा 18001806546
सिक्किम भारतीय स्टेट बैंक 18003453256
तेलंगाना भारतीय स्टेट बैंक 18004258933
तमिलनाडु इंडियन ओवरसीज बैंक 18004254415
उत्‍तर प्रदेश बैंक ऑफ बड़ौदा 18001024455
1800223344
उत्तराखंड भारतीय स्टेट बैंक 18001804167
पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बैंक ऑफ बड़ौदा 18003453343

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The annual premium payable under PMSBY is Rs. 20 per member. The premium is deducted through the auto-debit facility linked to the subscriber's account.

The PMSBY premium is generally auto-debited from the subscriber's bank or post office account before the start of the annual coverage period beginning on 1 June. Subscribers should maintain sufficient balance in their account during the renewal period.

No. Banks and post offices can deduct the PMSBY premium only after the account holder voluntarily enrolls in the scheme and authorizes auto-debit of the premium.

If a subscriber is enrolled through multiple bank or post office accounts, insurance coverage will be restricted to one account only. The premium paid for duplicate enrollments may be forfeited and the subscriber will not receive multiple insurance benefits.

The scheme provides Rs. 2 lakh in case of accidental death or total permanent disability and Rs. 1 lakh in case of partial permanent disability caused by an accident.

Yes. Eligible individuals who did not enroll previously can join the scheme in subsequent years by paying the applicable premium through auto-debit.

Yes. Individuals who exit the scheme can rejoin in future years by completing the enrollment process and paying the annual premium.

No. Death due to suicide is not covered under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana.

No. PMSBY does not provide reimbursement for hospitalisation or medical treatment expenses. The scheme only provides accidental death and disability insurance benefits.

The nominee registered under the scheme can submit the claim. If no nominee has been registered, the legal heir may claim the insurance benefit as per the applicable rules.

Disability claim benefits are credited to the insured subscriber's account, while death claim benefits are transferred to the nominee's or legal heir's bank account.

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टिप्पणियाँ

bank wale bole ye jaruri hai…

टिप्पणी

In reply to by rajnish (सत्यापित नहीं)

Zaruri nhi hai ye voluntary…

टिप्पणी

r u kidding sach me 12 rs…

टिप्पणी

which corporation provide…

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In reply to by akhil (सत्यापित नहीं)

Dear govtschemes.in…

टिप्पणी

Dear govtschemes.in webmaster, Thanks for the well-researched and well-written post!

koi online portal hai iske…

टिप्पणी

हल्दुपाडा

टिप्पणी

मकान

Hindi

टिप्पणी

Sir me single hu or mujhe pese ki zarurat hai or me job bhi karta hu or usse itna ni ho pata ki me pese jodh saku sir me ane wale 5sal me sadi karunga.

Claim kaise kare

आपका नाम
Lizza
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Claim kaise kare

Adhikary

आपका नाम
Dabayan Adhikary
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