राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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Rajasthan Mukhyamantri Grameen Rozgar Guarantee Yojana Logo
हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को अतिरिक्त काम दिया जायेगा।
    • महात्मा गाँधी नरेगा योजना में 100 दिन का काम पूरा करने पर 25 दिन का अतिरिक्त काम दिया जायेगा।
    • निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को 100 दिन का अतिरिक्त काम दिया जायेगा :-
      • दिव्यांगजनों को।
      • सहरिया, कथौड़ी, एवं खैरूआ जाति के लोगो को।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान महंगाई राहत कैंप हेल्पलाइन नम्बर :- 181.
  • राजस्थान स्टेट लेवल कैंप कंट्रोल रूम नम्बर :-
    • 0141-2927393.
    • 0141-2927395.
    • 0141-2927399.
  • राजस्थान स्टेट लेवल कैंप ईमेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना।
लाभ लाभार्थी को मनरेगा के 100 कार्य दिवस से अतिरिक्त कार्य दिवस दिए जायेंगे।
लाभार्थी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के मनरेगा में पंजीकृत लाभार्थी।
योजना की जानकारी योजना की नियमित जानकारी के लिए यहाँ राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना।
आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का सञ्चालन किया जा रहा है।
  • और वर्ष 2023 में तो राजस्थान सरकार ने योजनाओं का पिटारा प्रदेश के निवासियों के लिए खोल दिया है।
  • इन्ही कल्याणकारी योजनाओं के क्रम में ग्रामीण निवासियों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना शुभारम्भ किया गया है।
  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निवासियों को अतिरिक्त रोज़गार के अवसर प्रदान करना है।
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा लाभार्थियों को अतिरिक्त कार्य दिवस प्रदान किये जायेंगे।
  • योजना में केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जो महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होंगे।
  • लाभार्थी के पास महात्मा गाँधी नरेगा योजना का जॉब कार्ड होना अनिवार्य है।
  • सामान्य लाभार्थी को राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा योजना के 100 दिन से अतिरिक्त 25 दिन का कार्य और करने के लिए दिया जायेगा।
  • इसके अलावा निम्नलिखित श्रेणी के लाभार्थि होने की दशा में 100 का अतिरिक्त काम लाभार्थियों को दिया जायेगा :-
    • दिव्यांग लाभार्थी को।
    • अगर लाभार्थी सहरिया, कथौड़ी, एवं खैरूआ जाति से सम्बंधित हो तो।
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में अतिरिक्त कार्य दिवस का लाभ केवल उन्ही लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनके द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा योजना में अपना 100 दिन का कार्य पूरा कर लिया गया होगा।
  • अतिरिक्त कार्य दिवस का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपना मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में पंजीकरण कराना होगा।
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थी महंगाई राहत कैंप में अपना पंजीकरण करा सकते है।
  • आवेदक योजना में अपना पंजीकरण अपने निकटतम महंगाई राहत कैंप में जा कर करा सकता है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को अतिरिक्त काम दिया जायेगा।
    • महात्मा गाँधी नरेगा योजना में 100 दिन का काम पूरा करने पर 25 दिन का अतिरिक्त काम दिया जायेगा।
    • निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को 100 दिन का अतिरिक्त काम दिया जायेगा :-
      • दिव्यांगजनों को।
      • सहरिया, कथौड़ी, एवं खैरूआ जाति के लोगो को।

Rajasthan Mukhyamantri Grameen Rozgar Guarantee Yojana

योजना के अंतर्गत किया जाने वाले कार्य

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य आवंटित किये जायेंगे :-
    • चारदीवारी का निर्माण।
    • चारागाह की फेंसिंग।
    • स्टॉर्म या ग्रे वाटर नालों की सफाई।
    • नहरों एवं नालों की डी सिल्टिंग।
    • सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई।
    • पानी की टंकी की सफाई।
    • गौशालाओं के शेड का निर्माण।
    • पोषण वाटिका या चबूतरों का निर्माण।
    • सरकारी भवनों की मरम्मत का कार्य।
    • हैंडपम्प आदि की मरम्म्मत।
    • व अन्य कार्य जो भी सरकार द्वारा आवंटित किया जायेगा।

पात्रता

  • राजस्थान के निवासी।
  • आवेदक महात्मा गाँधी नरेगा योजना में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक ने महात्मा गाँधी नरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में पंजीकरण करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • जनआधार कार्ड।
    • मनरेगा योजना का जॉब कार्ड।
    • परिवार के सदस्यों की फोटो। (जो काम करने लायक हो)
    • बैंक खाते का विवरण।
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र। (आवेदक के दिव्यांग होने पर)
    • आवेदक के निम्नलिखित जाति से सम्बंधित होने पर जाति प्रमाण पत्र :-
      • सहरिया।
      • खैरूआ।
      • कथौड़ी।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में अतिरिक्त कार्यदिवस का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में पंजीकरण लाभार्थी अपने निकटतम महंगाई राहत कैंप में जा कर करा सकता है।
  • जन-आधार कार्ड और मनरेगा योजना का जॉब कार्ड पंजीकरण के समय आवेदक के पास होना अनिवार्य है।
  • महंगाई राहत कैंप में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा आवेदक का मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में पंजीकरण किया जायेगा।
  • योजना में केवल उन्ही आवेदकों का पंजीकरण किया जायेगा जिन आवेदकों ने मनरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया होगा।
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में पंजीकरण के पश्चात लाभार्थी को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जायेगा।
  • ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य होने पर लाभार्थी को सूचित कर अतिरिक्त दिन पर कार्य कराया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान महंगाई राहत कैंप हेल्पलाइन नम्बर :- 181.
  • राजस्थान स्टेट लेवल कैंप कंट्रोल रूम नम्बर :-
    • 0141-2927393.
    • 0141-2927395.
    • 0141-2927399.
  • राजस्थान स्टेट लेवल कैंप ईमेल :- [email protected]

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आपका नाम
Mohammed salim lohar
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