उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक को साइकिल ख़रीदने के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
    • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा निर्माण कामगार श्रमिक को साइकिल ख़रीदने के लिए 3000 /- रूपए सब्सिडी के रूप में दी जायगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना।
लाभ राज्य के श्रमिक मजदूर वर्ग की सहायता के लिए फ्री साइकिल देना।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के श्रमिक मजदूर।
नोडल विभाग श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने लाभार्थी श्रमिक-भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवाशर्त एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 में उल्लिखित परिभाषानुसार राज्य में फ्री साइकिल सहायता योजना शरू की है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य में निर्माण कामगार श्रमिक मजदूर वर्ग की सहायता के लिए फ्री साइकिल देना है।
  • इस योजना के तहत राज्य में निर्माण कामगार श्रमिक मजदूर को कार्यस्थल पर पहुंचने में आसानी हो और उनकी व्यय की बचत हो।
  • 'उत्तर प्रदेश श्रम विभाग' इस योजना विभाग है।
  • गरीब श्रमिक मजदूरों को अपने काम के स्थान पर जाने के लिए अपने निवास स्थान से काफी दूर जाना पड़ता है।
  • जिसमे की सिमित आय वाले मजदूर पैदल चलकर या विभिन्न माध्यमों से यात्रा करके अपने काम वाली जगह पर पहुँचते है।
  • श्रमिक यात्राओं के चलते मजदूरों की आय का काफी हिस्सा खर्च हो जाता है।
  • श्रमिक कामगारों को कार्यस्थल पर पहुंचने में आसानी हो और उनकी व्यय की बचत हो इसलिए इस योजना के तहत कामगारों को साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराना है।
  • इस योजना के तहत मजदूर को उत्तर प्रदेश राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में एक श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों चाहिए।
  • निर्माण कामगार श्रमिक मजदूर को कम से कम 6 महीने से अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • योजना के तहत लाभार्थी श्रमिक को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गयी किसी भी अन्य साइकिल योजना का लाभ नहीं लेना होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के तहत बोर्ड के द्वारा श्रमिक को साइकिल खरीदने के लिए 3000 /- रूपए की राशि दी जायगी।
  • इससे ज़्यदा यदि साइकिल में लगता है तो बाकि की राशि श्रमिक के द्वारा दी जायगी।
  • श्रमिक को योजना के तहत मिलने वाली सहायता का सत्यापन अपने नजदीकी श्रमिक कार्यालय आकर करना होगा।
  • यदि कोई मजदूर ऐसा नहीं करता तो बनवान निर्माण बोर्ड के द्वारा श्रमिक के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है एवं मिलने वाली सहायता की वसूली भी की जा सकती है।
  • किसी भी में जाँच किये जाने पर श्रमिक से संबधित सुचना गलत पायी जाती है तो बोर्ड के द्वारा श्रमिक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
  • मजदुर के द्वारा बनाया गया शपथ -पत्र जिसमे लिखा हो की आवेदक मजदूर किसी अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना के तहत साइकिल की सुविधा प्राप्त नहीं है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के द्वारा बहुत से श्रमिक मजदूरों को लाभ मिल रहा है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान की राशि डाल दी जायगी।
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम और ऑफलाइन आवेदन पत्र कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का आवेदन पत्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक को साइकिल ख़रीदने के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
    • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा निर्माण कामगार श्रमिक को साइकिल ख़रीदने के लिए 3000 /- रूपए सब्सिडी के रूप में दी जायगी।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक निर्माण कामगार श्रमिक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक एक श्रमिक के रूप में कम से कम 6 महीने से पंजीकृत होना चाहिए
    • आवेदक को इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के तहत किसी भी अन्य योजना के तहत साइकिल सहायता प्राप्त कर रहा हो तो वह साइकिल सहायता योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • वोटर कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • आवेदक श्रमिक का निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत पहचान -पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • साइकिल सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल खोलने के बाद आवेदक को योजना आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद फॉर्म खुलेगा निर्माण श्रमिक उसमे साइकिल सहायता योजना का चयन करना होगा और पूछी गयी जानकारियों को भरना है।
  • उसके बाद लाभार्थी को आवेदन पत्र पर क्लीक करने के बाद पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आधार कार्ड।
    • मोबाईल नंबर।
    • आवेदक का नाम।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • फॉर्म के खुलने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • वोटर कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • श्रमिक के द्वारा जमा किये गए अंशदान रसीद की छायाप्रति।
    • आवेदक श्रमिक का निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत पहचान -पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
  • आवेदक पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • श्रम विभाग एवं संबधित अधिकारीयो के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
  • उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश श्रम विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  • वहाँ से आवेदन पत्र लें और उसमे पूछे गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
  • उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना के आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करे।
  • श्रम विभाग एवं संबधित अदिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
  • श्रम विभाग एवं संबधित द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दिया जायगा।
  • उचित सत्यापित होने के बाद लाभार्थी को योजना लाभ मिलने लगेगा।

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