- पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक बार की नकद राशि के बजाय स्थायी सरकारी नौकरी दी जाती है।
- सीधे नियुक्ति दी जाती है और इसके लिए किसी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में शामिल होकर उसे पास करने की जरूरत नहीं।
- पद और वेतन स्तर प्रतियोगिता के स्तर और जीते गए पदक के आधार पर तय किए जाते हैं।
- खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए खेल विभाग से जोड़ा जाता है, ताकि सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी वे अपना खेल करियर जारी रख सकें।
- उत्तराखंड खेल विभाग का ईमेल सहायता केंद्र: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तराखंड आउट ऑफ टर्न सेवा योजना (पदक विजेताओं के लिए) |
| लाभ |
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| लाभार्थी |
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| नोडल विभाग | खेल निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
योजना के बारे में
उत्तराखंड सरकार अपनी "आउट ऑफ टर्न सेवायोजन" योजना के तहत तय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले पात्र खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान कर रही है। यह व्यवस्था खेल नीति-2021 और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी संबंधित शासनादेशों के तहत लागू है। पात्र खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धि और पदक की श्रेणी के आधार पर तय सरकारी पदों पर बिना किसी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए नियुक्ति दी जा सकती है। इस तरह भरे जाने वाले पद लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे से बाहर रखे जाते हैं।
खिलाड़ी ने किस प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, इसके आधार पर पद और वेतन स्तर तय किए जाते हैं। सबसे ऊंची श्रेणी में ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेता तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तय स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। अन्य श्रेणियों में विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेल और एसएएफ खेल जैसी प्रतियोगिताओं में जीते गए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल हैं। वर्तमान 2026 की अधिसूचना में पात्र खेल उपलब्धि के आधार पर लेवल 10, लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के पदों पर नियुक्ति का प्रावधान है।
खिलाड़ियों के लिए उत्तराखंड आउट ऑफ टर्न सेवायोजन योजना का संचालन उत्तराखंड खेल निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसकी विस्तृत सेवा शर्तें 14 सितंबर 2023 को जारी शासनादेश में दी गई हैं। खेल, युवा कल्याण, गृह, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभागों में तय पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। सितंबर 2026 में राज्य मंत्रिमंडल ने 243 पदों को मंजूरी दी और 22 सितंबर 2026 के शासनादेश के तहत 103 पदक जीतने वाले 243 खिलाड़ियों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया। युवा खिलाड़ियों को पहले से सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और स्थापित खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना भी लागू हैं।
वर्तमान 2026 की अधिसूचना के तहत आवेदन करने के लिए खिलाड़ी का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना और पात्र प्रतियोगिता में पदक जीतना जरूरी है। वर्तमान भर्ती अभियान के लिए पात्र प्रतियोगिता की अवधि 25 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2026 तक है। आवेदक ने संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी किया होना चाहिए। जिस खिलाड़ी के पास पद के लिए तय शैक्षणिक योग्यता अभी नहीं है, वह भी नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। ऐसे खिलाड़ी को नियुक्ति के बाद 5 साल के भीतर तय योग्यता प्राप्त करनी होगी।
उत्तराखंड आउट ऑफ टर्न नियुकित/पद हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। वर्तमान भर्ती अभियान के लिए आवेदन 25 सितंबर 2026 से शुरू हुए हैं और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2026 शाम 5:00 बजे तक है। आवेदकों को आवेदन पत्र निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उत्तराखंड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून के पते पर सीधे या पंजीकृत डाक अथवा कूरियर के माध्यम से जमा करना होगा। खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sports.uk.gov.in है। वर्तमान अधिसूचना पहले से लागू आउट ऑफ टर्न सेवायोजन व्यवस्था के तहत जारी की गई है और यह 2026 में शुरू की गई कोई नई योजना नहीं है।
योजना के लाभ
उत्तराखंड खेल नीति 2021 के तहत आउट ऑफ टर्न सेवायोजन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक बार की नकद राशि देने के बजाय स्थायी सरकारी नौकरी दी जाती है। चयनित खिलाड़ी को मिलने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- बिना किसी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए सीधे सरकारी नौकरी।
- खेल, युवा कल्याण, गृह, वन, माध्यमिक शिक्षा या परिवहन विभाग में राजपत्रित या अराजपत्रित पद पर नियुक्ति।
- जीते गए पदक और प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर वेतन स्तर और ग्रेड पे तय किए जाते हैं।
- विशेष प्रशिक्षण के लिए 5 साल तक खेल विभाग से संबद्धता, ताकि खिलाड़ी नौकरी के साथ अपना खेल करियर भी जारी रख सके।
- नियुक्ति के बाद पद के लिए तय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के लिए 5 साल का समय।
- उसी संवर्ग में अन्य कर्मचारियों की तरह पदोन्नति का लाभ और अगर पदोन्नति के लिए पद उपलब्ध नहीं है, तो सुनिश्चित करियर प्रगति का लाभ।
- सक्रिय खिलाड़ी रहते हुए आगे जीते गए प्रत्येक पदक के लिए 1 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, जो अधिकतम 5 बार तक दी जा सकती है।
पद और वेतन स्तर का वर्गीकरण
सरकारी शासनादेश में दी गई प्रतियोगिता और पदक की श्रेणी के आधार पर संबंधित पद और वेतन स्तर तय किया जाता है।
| श्रेणी | वेतन स्तर और ग्रेड पे | प्रतियोगिता | पदक |
|---|---|---|---|
| श्रेणी 1 | लेवल 10, ग्रेड पे ₹5400 | ओलंपिक खेल या पैरालंपिक खेल | स्वर्ण, रजत या कांस्य |
| श्रेणी 1 | लेवल 10, ग्रेड पे ₹5400 | विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेल | स्वर्ण |
| श्रेणी 2 | लेवल 8, ग्रेड पे ₹4800 | विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेल | रजत |
| श्रेणी 3 | लेवल 7, ग्रेड पे ₹4600 | एशियाई चैंपियनशिप | स्वर्ण |
| श्रेणी 3 | लेवल 7, ग्रेड पे ₹4600 | विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेल | कांस्य |
| श्रेणी 4 | लेवल 6, ग्रेड पे ₹4200 | एशियाई चैंपियनशिप | रजत या कांस्य |
| श्रेणी 4 | लेवल 6, ग्रेड पे ₹4200 | राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेल या एसएएफ खेल | स्वर्ण |
| श्रेणी 5 | लेवल 5, ग्रेड पे ₹2800 से लेवल 3, ग्रेड पे ₹2000 तक | राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेल या एसएएफ खेल | रजत या कांस्य |
शामिल विभाग और पद
आउट ऑफ टर्न सेवायोजन के तहत उत्तराखंड सरकार के 6 विभागों में तय पदों पर नियुक्ति का प्रावधान है।
- खेल विभाग: जिला खेल अधिकारी, उप खेल अधिकारी और सहायक प्रशिक्षक।
- युवा कल्याण विभाग: जिला युवा कल्याण अधिकारी, व्यायाम प्रशिक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं पीआरडी अधिकारी।
- गृह विभाग: पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), उप निरीक्षक (एसआई) और कांस्टेबल।
- वन विभाग: सहायक वन संरक्षक (एसीएफ), वन क्षेत्राधिकारी (एफआरओ), वन दरोगा और वन रक्षक।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग: सहायक शिक्षक (व्यायाम)।
- परिवहन विभाग: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और प्रवर्तन कांस्टेबल।
पात्रताएं
पदक जीतने वाले खिलाड़ी आउट ऑफ टर्न सेवायोजन योजना के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं, जब वे खेल नीति-2021 और संबंधित शासनादेशों में तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। वर्तमान 2026 की अधिसूचना में प्रतियोगिता की अवधि, निवास और राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने से जुड़ी शर्तें भी तय की गई हैं।
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ने सरकारी अधिसूचना में शामिल किसी पात्र प्रतियोगिता में पदक जीता होना चाहिए।
- वर्तमान अधिसूचना के लिए आवेदक की पात्र पदक जीतने वाली उपलब्धि 25 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2026 के बीच की होनी चाहिए।
- जिस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए आवेदक आउट ऑफ टर्न सेवायोजन का लाभ लेना चाहता है, उसमें भाग लेने से पहले उसने राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए।
- आवेदक जिस पद पर नियुक्ति चाहता है, उसके लिए तय शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तें पूरी करता हो।
- आवेदक को जरूरी खेल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य तय दस्तावेज देने होंगे।
- आवेदक को लागू डब्ल्यूएडीए/नाडा के डोपिंग रोधी नियमों का पालन करना होगा।
- वर्तमान अधिसूचना के तहत प्रदर्शन खेल पात्र नहीं हैं।
- आवेदक को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन के तहत शामिल विभागों के लिए अपनी पसंद का क्रम देना होगा।
आवेदक को संबंधित शासनादेशों और मानक संचालन प्रक्रिया में तय अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। केवल पदक जीतने की शर्त पूरी होने से नियुक्ति अपने आप नहीं मिलती। आवेदक को लागू पात्रता, योग्यता, दस्तावेजों की जांच और नियुक्ति से जुड़ी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, खेल उपलब्धि, उत्तराखंड में निवास और अन्य पात्रता शर्तों की जांच के लिए जरूरी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ लगानी होंगी। वर्तमान 2026 की अधिसूचना के तहत आवेदन के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज जरूरी हैं:
- पद के अनुसार लागू शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- पात्र प्रतियोगिता में जीते गए पदक को दर्शाने वाले खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र।
- उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र, जिसमें यह पुष्टि हो कि आवेदक ने संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था।
- जांच के लिए जरूरी आयु से संबंधित दस्तावेज।
- संबंधित पद के लिए तय अन्य दस्तावेज, जहां लागू हों।
- लागू डोपिंग रोधी नियमों के पालन से संबंधित डब्ल्यूएडीए/नाडा की घोषणा या जरूरी प्रमाण।
आवेदकों को तय आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां जमा करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर खेल निदेशालय जांच के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज या रिकॉर्ड भी मांग सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
उत्तराखंड आउट ऑफ टर्न सेवायोजन के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि इस योजना के लिए अभी कोई ऑनलाइन पोर्टल या पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पात्र खिलाड़ियों को भरा हुआ आवेदन 09 October 2026 तक या उससे पहले देहरादून स्थित खेल निदेशालय में जमा करना होगा।
- खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sports.uk.gov.in पर जाएं और आउट ऑफ टर्न सेवायोजन की अधिसूचना खोलें।
- आवेदन करने से पहले अधिसूचना में दी गई पात्रता शर्तों, प्रतियोगिता की श्रेणियों की तालिका और जरूरी दस्तावेजों की सूची को ध्यान से पढ़ें।
- अधिसूचना के साथ दिए गए आउट ऑफ टर्न सेवायोजन आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करें।
- आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, खेल, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता की तारीख और स्थान तथा जीते गए पदकों की जानकारी भरें।
- उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख दर्ज करें।
- आवेदन पत्र में दी गई श्रेणी तालिका के अनुसार लागू पदक श्रेणी की जानकारी भरें।
- जिन 6 विभागों में पद उपलब्ध हैं, उनके लिए अपनी पसंद का क्रम दर्ज करें।
- आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर हाल की स्वयं-प्रमाणित फोटो लगाएं।
- डब्ल्यूएडीए और नाडा के डोपिंग रोधी नियमों का पालन करने और दी गई जानकारी सही होने की पुष्टि करने वाली घोषणा पर हस्ताक्षर करें।
- सभी जरूरी प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ लगाएं और आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की संख्या दर्ज करें।
- भरा हुआ मूल आवेदन पत्र निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय में खुद जाकर या पंजीकृत डाक अथवा कूरियर के माध्यम से जमा करें।
- सुनिश्चित करें कि आवेदन 09 October 2026 को शाम 5:00 बजे तक खेल निदेशालय में पहुँच जाए। इसके बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखंड सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- उत्तराखंड आउट ऑफ टर्न सेवायोजन आवेदन पत्र
- उत्तराखंड आउट ऑफ टर्न योजना 2026 की अधिसूचना
संपर्क जानकारी
- उत्तराखंड खेल विभाग का ईमेल सहायता केंद्र: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह खेल नीति-2021 के तहत सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था है, जिसमें पात्र पदक विजेता खिलाड़ियों को तय सरकारी पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जा सकती है।
पात्र पदक विजेता खिलाड़ी, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और सरकारी अधिसूचना में तय अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
अधिसूचना में ओलंपिक और पैरालंपिक खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेल और एसएएफ खेल जैसी तय प्रतियोगिताओं में जीते गए पदकों को शामिल किया गया है। यह संबंधित श्रेणी और तय शर्तों के आधार पर लागू होता है।
पात्र खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दी जा सकती है। संबंधित पद और वेतन स्तर प्रतियोगिता और पदक की श्रेणी के आधार पर सरकारी शासनादेश में तय किए जाते हैं।
वर्तमान व्यवस्था के तहत खेल, युवा कल्याण, गृह, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभागों के तय पद शामिल हैं।
नहीं। वर्तमान 2026 की अधिसूचना में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदकों को तय आवेदन पत्र निदेशक, खेल, उत्तराखंड के पास जमा करना होगा।
वर्तमान 2026 की अधिसूचना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2026 शाम 5:00 बजे तक है।
वर्तमान अधिसूचना के लिए पात्र पदक जीतने वाली खेल उपलब्धि 25 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2026 के बीच की होनी चाहिए। इसके साथ अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
आवेदकों को भरा हुआ आवेदन निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उत्तराखंड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून के पास जमा करना होगा। आवेदन सीधे जमा किया जा सकता है या पंजीकृत डाक अथवा कूरियर के माध्यम से भेजा जा सकता है।
हां। तय शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर भी खिलाड़ी को नियुक्ति दी जा सकती है। नियुक्ति के बाद उसे यह योग्यता हासिल करने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है। चयन समिति जरूरी और वरीयता वाली शैक्षणिक योग्यताओं में भी छूट दे सकती है।
खिलाड़ी उसी व्यवस्था के तहत दोबारा आवेदन कर सकता है और अधिक वेतन स्तर वाले पद या किसी दूसरे विभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
नहीं। प्रदर्शन खेलों (डेमो इवेंट) में जीते गए पदकों को छोड़कर अन्य पात्र खेलों में जीते गए पदक मान्य हैं।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| योजना का प्रकार | सरकार |
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